बलिया पुलिस ने अपराध और अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए हत्या के प्रयास से जुड़े दो वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी दिनेश कुमार शुक्ला के निकट पर्यवेक्षण, और क्षेत्राधिकारी रसड़ा रजनीश कुमार व प्रभारी निरीक्षक रसड़ा योगेन्द्र बहादुर सिंह के कुशल निर्देशन में थाना रसड़ा पुलिस द्वारा की गई है। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों में संजय सिंह (उम्र करीब 34 वर्ष), पुत्र स्व. रामाश्रय सिंह, निवासी ग्राम बैजलपुर, थाना रसड़ा, जनपद बलिया, और गौरी शंकर पाल (उम्र 46 वर्ष), पुत्र स्व. देवनाथ पाल, निवासी ग्राम आशापुर, थाना चितबड़ागांव, जनपद बलिया शामिल हैं। इन्हें मुखबिर की सूचना पर लखनेश्वरडीह मंदिर मोड़ के पास से 04 जुलाई 2026 को पकड़ा गया। यह मामला 03 जुलाई 2026 को वादी मुकदमा राजकरन सिंह पुत्र हृदय नरायण सिंह द्वारा दिए गए एक प्रार्थना पत्र से संबंधित है। प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया गया था कि जमीनी विवाद को लेकर विपक्षी संतोष सिंह पुत्र स्व. रामाश्रय सिंह, संजय सिंह उर्फ गुड्डन पुत्र स्व. रामाश्रय सिंह, सूरज सिंह उर्फ हर्ष पुत्र संतोष सिंह, गुड़िया पत्नी संतोष सिंह, तन्नु सिंह पुत्री संतोष सिंह (सभी ग्राम बैजलपुर, थाना रसड़ा) और तीन अज्ञात व्यक्तियों ने मिलकर वादी राजकरन सिंह, हृदयनारायण सिंह पुत्र स्व. रामदास सिंह, अर्जुन सिंह और अनिल कुमार सिंह पुत्र केदार सिंह पर कुल्हाड़ी, गड़ासा और चाकू से हमला कर गंभीर चोटें पहुंचाई थीं। इस संबंध में थाना स्थानीय द्वारा मु0अ0सं0 236/2026 धारा 191(2), 109(1), 118(1), 115(2), 352, 351(3) बीएनएस के तहत अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगा दी गई थीं। इसी क्रम में, उप निरीक्षक श्री हरिद्वार के नेतृत्व में थाना रसड़ा की पुलिस टीम, जिसमें उप निरीक्षक शिवम कुमार और कांस्टेबल श्याम सुंदर यादव शामिल थे, ने इन वांछित अभियुक्तों को हिरासत में लिया। गिरफ्तार किए गए दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही पूरी करते हुए उन्हें माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है।
बलिया पुलिस ने अपराध और अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए हत्या के प्रयास से जुड़े दो वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी दिनेश कुमार शुक्ला के निकट पर्यवेक्षण, और क्षेत्राधिकारी रसड़ा रजनीश कुमार व प्रभारी निरीक्षक रसड़ा योगेन्द्र बहादुर सिंह के कुशल निर्देशन में थाना रसड़ा पुलिस द्वारा की गई है। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों में संजय सिंह (उम्र करीब 34 वर्ष), पुत्र स्व. रामाश्रय सिंह, निवासी ग्राम बैजलपुर, थाना रसड़ा, जनपद बलिया, और गौरी शंकर पाल (उम्र 46 वर्ष), पुत्र स्व. देवनाथ पाल, निवासी ग्राम आशापुर, थाना चितबड़ागांव, जनपद बलिया शामिल हैं। इन्हें मुखबिर की सूचना पर लखनेश्वरडीह मंदिर मोड़ के पास से 04 जुलाई 2026 को पकड़ा गया। यह मामला 03 जुलाई 2026 को वादी मुकदमा राजकरन सिंह पुत्र हृदय नरायण सिंह द्वारा दिए गए एक प्रार्थना पत्र से संबंधित है। प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया गया था कि जमीनी विवाद को लेकर विपक्षी संतोष सिंह पुत्र स्व. रामाश्रय सिंह, संजय सिंह उर्फ गुड्डन पुत्र स्व. रामाश्रय सिंह, सूरज सिंह उर्फ हर्ष पुत्र संतोष सिंह, गुड़िया पत्नी संतोष सिंह, तन्नु सिंह पुत्री संतोष सिंह (सभी ग्राम बैजलपुर, थाना रसड़ा) और तीन अज्ञात व्यक्तियों ने मिलकर वादी राजकरन सिंह, हृदयनारायण सिंह पुत्र स्व. रामदास सिंह, अर्जुन सिंह और अनिल कुमार सिंह पुत्र केदार सिंह पर कुल्हाड़ी, गड़ासा और चाकू से हमला कर गंभीर चोटें पहुंचाई थीं। इस संबंध में थाना स्थानीय द्वारा मु0अ0सं0 236/2026 धारा 191(2), 109(1), 118(1), 115(2), 352, 351(3) बीएनएस के तहत अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगा दी गई थीं। इसी क्रम में, उप निरीक्षक श्री हरिद्वार के नेतृत्व में थाना रसड़ा की पुलिस टीम, जिसमें उप निरीक्षक शिवम कुमार और कांस्टेबल श्याम सुंदर यादव शामिल थे, ने इन वांछित अभियुक्तों को हिरासत में लिया। गिरफ्तार किए गए दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही पूरी करते हुए उन्हें माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है।
- बलिया पुलिस ने अपराध और अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए हत्या के प्रयास से जुड़े दो वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी दिनेश कुमार शुक्ला के निकट पर्यवेक्षण, और क्षेत्राधिकारी रसड़ा रजनीश कुमार व प्रभारी निरीक्षक रसड़ा योगेन्द्र बहादुर सिंह के कुशल निर्देशन में थाना रसड़ा पुलिस द्वारा की गई है। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों में संजय सिंह (उम्र करीब 34 वर्ष), पुत्र स्व. रामाश्रय सिंह, निवासी ग्राम बैजलपुर, थाना रसड़ा, जनपद बलिया, और गौरी शंकर पाल (उम्र 46 वर्ष), पुत्र स्व. देवनाथ पाल, निवासी ग्राम आशापुर, थाना चितबड़ागांव, जनपद बलिया शामिल हैं। इन्हें मुखबिर की सूचना पर लखनेश्वरडीह मंदिर मोड़ के पास से 04 जुलाई 2026 को पकड़ा गया। यह मामला 03 जुलाई 2026 को वादी मुकदमा राजकरन सिंह पुत्र हृदय नरायण सिंह द्वारा दिए गए एक प्रार्थना पत्र से संबंधित है। प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया गया था कि जमीनी विवाद को लेकर विपक्षी संतोष सिंह पुत्र स्व. रामाश्रय सिंह, संजय सिंह उर्फ गुड्डन पुत्र स्व. रामाश्रय सिंह, सूरज सिंह उर्फ हर्ष पुत्र संतोष सिंह, गुड़िया पत्नी संतोष सिंह, तन्नु सिंह पुत्री संतोष सिंह (सभी ग्राम बैजलपुर, थाना रसड़ा) और तीन अज्ञात व्यक्तियों ने मिलकर वादी राजकरन सिंह, हृदयनारायण सिंह पुत्र स्व. रामदास सिंह, अर्जुन सिंह और अनिल कुमार सिंह पुत्र केदार सिंह पर कुल्हाड़ी, गड़ासा और चाकू से हमला कर गंभीर चोटें पहुंचाई थीं। इस संबंध में थाना स्थानीय द्वारा मु0अ0सं0 236/2026 धारा 191(2), 109(1), 118(1), 115(2), 352, 351(3) बीएनएस के तहत अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगा दी गई थीं। इसी क्रम में, उप निरीक्षक श्री हरिद्वार के नेतृत्व में थाना रसड़ा की पुलिस टीम, जिसमें उप निरीक्षक शिवम कुमार और कांस्टेबल श्याम सुंदर यादव शामिल थे, ने इन वांछित अभियुक्तों को हिरासत में लिया। गिरफ्तार किए गए दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही पूरी करते हुए उन्हें माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है।1
- बिल्थरारोड के उभांव थाना क्षेत्र स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) सीयर परिसर से शनिवार को दिनदहाड़े एक मरीज की मोटरसाइकिल चोरी हो गई। तेंदुआ पाही निवासी श्रीओम यादव दवा लेने के लिए अस्पताल आए थे और इलाज कराने के बाद जब वह बाहर निकले, तो उन्हें अपनी बाइक गायब मिली। उन्होंने काफी तलाश की, लेकिन बाइक का कोई सुराग नहीं मिला, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। अस्पताल परिसर में होमगार्ड की ड्यूटी होने के बावजूद हुई इस चोरी की घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस घटना को लेकर यह भी कहा गया कि चोरों ने नवागत चौकी प्रभारी को 'सलामी' दी है।4
- Post by Sujit kumar1
- बॉलिया और आसपास के लोगों के लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि अब उनकी सेवा में 'Ballia Clinic' खुल चुका है। इस नए क्लिनिक में अनुभवी डॉ. ज़ेबा खान अपनी सेवाएँ देंगी, जो स्किन और गायनी (बाँझपन) विशेषज्ञ हैं। डॉ. खान के पास 12 साल से भी ज़्यादा का अनुभव है और उन्होंने दिल्ली के नामी अस्पतालों में अपनी सेवाएँ दी हैं। अब बॉलिया में, यह क्लिनिक महिलाओं से जुड़े हर तरह के रोग, बाँझपन (Infertility), स्किन की समस्याएँ और विशेष इलाज की सुविधा उपलब्ध कराएगा। 'Ballia Clinic' हॉस्पटल रोड, सीतापुर आँखों का अस्पताल, काली मंदिर के पास, बॉलिया 277001 पर स्थित है। अधिक जानकारी और अपॉइंटमेंट के लिए 81152 53339 या 99993 68220 पर कॉल किया जा सकता है। क्लिनिक का मोटो है, "आपकी सेहत, हमारी ज़िम्मेदारी।"1
- गुप्ता मोबाइल सेठ जी 5G के एक वायरल कॉमेडी पोस्ट में, पोस्ट करने वाले व्यक्ति ने अपने दोस्त के साथ पिछले जन्म को लेकर एक मजेदार दावा किया है। इस पोस्ट में कहा गया है कि पिछले जन्म में 'मैं और मेरा दोस्त छक्का थे'। इस फनी रील को कॉमेडी, मजेदार पल और मनोरंजन की श्रेणी में टैग किया गया है, जिसे ट्रेंडिंग और वायरल करने के उद्देश्य से साझा किया गया है।1
- आज बलिया जिला अधिकारी (डीएम) कार्यालय के आसपास उस समय भीषण जाम की स्थिति पैदा हो गई, जब परीक्षा खत्म होने के बाद हजारों की संख्या में अभ्यर्थी एक साथ अपने-अपने परीक्षा केंद्रों से बाहर निकले। इस अचानक भीड़ के कारण देखते ही देखते डीएम कार्यालय के चारों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं, जिससे यातायात पूरी तरह से बाधित हो गया। यह जाम इतना गंभीर था कि दोपहिया, चारपहिया और सार्वजनिक वाहन घंटों तक रेंगते रहे। इस भीषण जाम के चलते आम लोगों के साथ-साथ परीक्षा देकर लौट रहे अभ्यर्थियों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। कई जगहों पर स्थिति ऐसी हो गई थी कि पैदल निकलना भी मुश्किल हो गया।1
- सिवान जिले के हसनपुरा प्रखंड अंतर्गत एमएच नगर थाना परिसर में जब्त की गई कुल 162 लीटर 520 मिलीलीटर अवैध शराब का विनष्टीकरण किया गया। वरीय पदाधिकारियों के निर्देश पर और मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में, यह कार्रवाई थाना परिसर में रोड रोलर चलाकर पूरी की गई। नष्ट की गई शराब में 42 लीटर 300 मिलीलीटर ऑफिसर चॉइस 8 पीएम, 41 लीटर 220 मिलीलीटर 8 पीएम फ्रूटी, 35 लीटर देशी महुआ शराब और 44 लीटर बंटी बबली शामिल थी। थानाध्यक्ष ने बताया कि यह अवैध शराब विभिन्न छापेमारी अभियानों और गश्ती के दौरान जब्त की गई थी। न्यायालय से आदेश मिलने के बाद, उत्पाद विभाग एवं प्रशासनिक अधिकारियों की देखरेख में विनष्टीकरण की यह कार्रवाई पूरी की गई। इस दौरान अंचलाधिकारी, उत्पाद निरीक्षक सहित कई पुलिस पदाधिकारी व कर्मी मौजूद रहे। पुलिस ने स्पष्ट किया कि क्षेत्र में अवैध शराब के निर्माण, बिक्री और भंडारण के खिलाफ उनका अभियान लगातार जारी रहेगा।2
- बिल्थरारोड में उभांव पुलिस द्वारा राजपुर निवासी युवक राकेश कुमार सिंह के खिलाफ मारपीट की एक घटना में फर्जी एससी/एसटी मुकदमा दर्ज करने का आरोप लगा है। इस मामले में पीड़ित युवक राकेश कुमार सिंह ने बलिया के पुलिस अधीक्षक को सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम-2005 के तहत आवेदन देकर संबंधित सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराने की मांग की है। युवक का दावा है कि घटना के समय वह मौके पर मौजूद नहीं था। पुलिस द्वारा जिस समय घटना में उसकी मौजूदगी दिखाई गई है, उस दौरान उसकी गाड़ी थाने पर चालान हुई थी और वह उसके कागजात जमा करने थाने पर ही गया था। आवेदन में राकेश कुमार सिंह ने बताया है कि उभांव थाने में दर्ज मुकदमे में उसकी गिरफ्तारी की आशंका है, जिससे उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्रभावित हो सकती है। दिए गए आवेदन के अनुसार, उन्होंने बीते 13 जून को थाना परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग के साथ-साथ पुलिस चौकी क्षेत्र से संबंधित वीडियो फुटेज भी उपलब्ध कराने की मांग की है। आवेदक का तर्क है कि यह फुटेज मामले में महत्वपूर्ण साक्ष्य है और निष्पक्ष जांच के लिए अत्यंत आवश्यक है। आरटीआई अधिनियम की धारा 7(1) का हवाला देते हुए, युवक ने अपने जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े इस मामले में 48 घंटे के भीतर सूचना उपलब्ध कराने की अपील की है। साथ ही, उसने यह भी मांग की है कि यदि फुटेज उपलब्ध नहीं है, तो उसके नष्ट होने अथवा अनुपलब्ध होने का कारण लिखित रूप में बताया जाए। पीड़ित द्वारा इस आवेदन की एक प्रति संबंधित अन्य अधिकारियों को भी प्रेषित की गई है।4