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सिमरोल में हुई लूट मामले के बाद पुलिस ने किया प्रकरण दर्ज
कमलेश मौर्य
सिमरोल में हुई लूट मामले के बाद पुलिस ने किया प्रकरण दर्ज
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- Post by कमलेश मौर्य5
- सिमरोल स्थित गोनेश्वर महादेव मंदिर में एक हफ्ते के भीतर दो बार वारदात सामने आई है। आरोपियों ने पुजारी के साथ मारपीट कर लूट की घटना को अंजाम दिया। लगातार घटनाओं के बाद मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो देखें। 👉 ताज़ा ब्रेकिंग और स्थानीय खबरों के लिए चैनल को Subscribe करें 👉 वीडियो को Like, Share और Comment ज़रूर करें1
- इन्दौर श्री गीता रामेश्वरम ट्रस्ट के तत्वाधान मैं स्वर्गीय रामेश्वर पटेल बाबूजी पूर्व मंत्री की स्मृति मैं अभिभाषको का दो दिवसीय टेनिस क्रिकेट बॉल टूर्नामेंट आयोजित किया गया जिसमें आज पुरुष विजेता टीम राजेश खण्डेलवाल इलेवन,उपविजेता टीम विधि वीर,महिला विजेता टीम यूथ एडवोकेट्स ,महिला उपविजेता टीम बाबा इलेवन विजयी रहे । उक्त जानकारी ट्रस्ट के अध्यक्ष विनोद सत्यनारायण पटेल, मदन परमालिया ने बताया कि टूर्नामेंट जिसमे आज न्यायधीशों व अधिवक्ताओं के बीच मैत्री मैच खेला गया जिसमें न्यायाधीशो की टीम विजयी रहे । आज मुख्य रूप से अमन बजाज पूर्व जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष, इंदौर प्रेस क्लब अध्यक्ष दीपक कर्दम व वरिष्ठ पत्रकार बबलू पाठक उपस्थित रहे । टूर्नामेंट के प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन आज के मुख्य अतिथि मनीष यादव हाइकोर्ट बार एसोसिएशन अध्यक्ष,राहुल पटेल,विनोद पटेल,चेतन चौधरी,विशेष अतिथि मनीष गड़कर सचिव हाइकोर्ट बार,विपिन वानखेडे कांग्रेस अध्यक्ष ,अरविंद बागड़ी थे। आयोजन समिति के मुख्य संयोजक जय हार्डिया, संतोष यादव,दीपक पटेल,विजय व्यास,साज़िद खान,दिनेश कुशवाह,दौलत पटेल,सौरभ हार्डिया,विकास यादव,सौरभ वर्मा,अरुण राज वर्मा,दिनेश मालवीय,संजय हार्डिया,कुलदीप पाटीदार,लव हार्डिया,मुकेश तोमर, थे । सफलतापूर्वक प्रतियोगी होने पर आ ,भा , कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव, पुर्व विधायक सत्यनारायण पटेल ने सभी को बधाई दी। भवदिय मदन परमालिया 98930989501
- Post by Vishal Jadhav1
- Post by Pankaj Spd darwai1
- धार भोजशाला में अखंड पूजा और नमाज़ का शांतिपूर्ण इंतजाम करवाने के बाद पुलिसकर्मियों से मनाया जश्न, वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल1
- इंदौर के न्यायालय से अजन्मे शिशु को भी माना गया आश्रित पुलिस आरक्षक की मौत पर फैसल जिला न्यायालय ने दिया बड़ा फैसला 50 लाख 88 हजार रुपए का मुआवजा देने का आदेश 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के आधार पर यह राशि का भी आदेश शामिल आरक्षक सतीश, पिता कैलाश रुडेलें की मौत हुई थी मृतक की धर्मपत्नी हादसे के वक्त थी गर्भावस्था में न्यायालय के आदेश से परिवार को बड़ी राहत मिली है एंकर - इंदौर की जिला कोर्ट ने सीहोर जिले के जवरा थाना क्षेत्र में हुई सड़क दुर्घटना मौत हो गई थी जिसको लेकर न्यायालय ने एक अहम और संवेदनशील फैसला सुनाया है। इस फैसले में गर्भ में पल रहे अजन्मे शिशु को भी मृतक के परिजनों की श्रेणी में शामिल करते हुए मुआवजा देने का आदेश दिया गया है। वियो अधिवक्ता राजेश खंडेलवाल के मुताबिक यह फैसला न केवल पीड़ित परिवार के लिए राहत लेकर आया है, बल्कि भविष्य के ऐसे मामलों के लिए भी एक मिसाल माना जा रहा है। जानकारी के अनुसार आरक्षक सतीश, पिता कैलाश रुडेलें, जो झाबुआ में पदस्थ थे, एक सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए थे। यह हादसा जवरा थाना सीहोर क्षेत्र में उस समय हुआ, जब उनकी कार को तेज रफ्तार और लापरवाही से आ रही एक ट्रक ने टक्कर मार दी। दुर्घटना इतनी भीषण थी कि इसमें आरक्षक सतीश सहित एक अन्य की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पत्नी रेखा उस समय सात महीने की गर्भवती थीं। हादसे के बाद परिवार की ओर से हर्जाने को लेकर न्यायालय में याचिका दायर की गई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इस तथ्य को गंभीरता से लिया कि मृतक की पत्नी गर्भवती थी और गर्भ में पल रहा शिशु भी मृतक पर आश्रित माना जाना चाहिए। कोर्ट ने मृतक के परिवार को कुल 50 लाख 88 हजार रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया। इसके साथ ही 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के आधार पर यह राशि बढ़कर लगभग 60 लाख रुपये तक पहुंच गई। इस मुआवजे में मृतक की पत्नी, दो बच्चे, मां, अजन्मा शिशु और उनके साथ रहने वाले छोटे भाई को आश्रित मानते हुए शामिल किया गया है। न्यायालय के इस फैसले को कानूनी विशेषज्ञों ने ऐतिहासिक बताया है। उनका कहना है कि यह निर्णय समाज में गर्भस्थ शिशु के अधिकारों को मान्यता देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वहीं पीड़ित परिवार ने न्यायालय के फैसले पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि यह मुआवजा उनके भविष्य को कुछ हद तक सुरक्षित करने में सहायक होगा। यह फैसला सड़क दुर्घटनाओं में पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उदाहरण बनकर सामने आया है। बाइट - राजेश खंडेलवाल , वरिष्ठ एडवोकेट , इंदौर1
- Post by कमलेश मौर्य5