पुलिस अधीक्षक सुलतानपुर श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में जनपद में सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों के प्रभावी अनुपालन हेतु विशेष जागरूकता एवं प्रवर्तन अभियान चलाया गया।* *जनपद सुलतानपुर* *दिनांक- 15.09.2026* *सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों के प्रति जागरूकता एवं प्रवर्तन अभियान* *पुलिस अधीक्षक सुलतानपुर श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में जनपद में सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों के प्रभावी अनुपालन हेतु विशेष जागरूकता एवं प्रवर्तन अभियान चलाया गया।* अभियान के दौरान वाहन चालकों को हेलमेट/सीट बेल्ट का प्रयोग, निर्धारित गति सीमा का पालन एवं वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग न करने हेतु जागरूक किया गया। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करते हुए कुल 366 चालान कर ₹6,55,000/- शमन शुल्क की कार्रवाई की गई। साथ ही इंटरसेप्टर वाहन द्वारा 110 चालान किए गए। सड़क सुरक्षा सभी की जिम्मेदारी है। यातायात नियमों का पालन करें, स्वयं सुरक्षित रहें एवं दूसरों को भी सुरक्षित रखें। पुलिस मीडिया सेल जनपद सुलतानपुर ।
पुलिस अधीक्षक सुलतानपुर श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में जनपद में सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों के प्रभावी अनुपालन हेतु विशेष जागरूकता एवं प्रवर्तन अभियान चलाया गया।* *जनपद सुलतानपुर* *दिनांक- 15.09.2026* *सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों के प्रति जागरूकता एवं प्रवर्तन अभियान* *पुलिस अधीक्षक सुलतानपुर श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में जनपद में सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों के प्रभावी अनुपालन हेतु विशेष जागरूकता एवं प्रवर्तन अभियान चलाया गया।* अभियान के दौरान वाहन चालकों को हेलमेट/सीट बेल्ट का प्रयोग, निर्धारित गति सीमा का पालन एवं वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग न करने हेतु जागरूक किया गया। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करते हुए कुल 366 चालान कर ₹6,55,000/- शमन शुल्क की कार्रवाई की गई। साथ ही इंटरसेप्टर वाहन द्वारा 110 चालान किए गए। सड़क सुरक्षा सभी की जिम्मेदारी है। यातायात नियमों का पालन करें, स्वयं सुरक्षित रहें एवं दूसरों को भी सुरक्षित रखें। पुलिस मीडिया सेल जनपद सुलतानपुर ।
- राहुल गाँधी मानहानि मामले में सुनवाई आज टली,अब 21 सितंबर को सुनवाई होगी* सुल्तानपुर,राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि के मामले में सुल्तानपुर दीवानी में चल रहे केस में अब 21 सितंबर को सुनवाई होगी। दरअसल वादी विजय मिश्रा के अधिवक्ता आज व्यक्तिगत कारणों से बहस के लिए तैयारी नहीं कर सके थे,लिहाजा कोर्ट ने 21 सितंबर बहस की तिथि निर्धारित की है। बताते चलें कि ये मामला है करीब 8 वर्ष पहले का। जब कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने एक प्रेस वार्ता में तत्कालीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह पर एक अपत्तिजनक बयान दिया था। इसी बयान से आहत होकर सुल्तानपुर के बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने दीवानी के एमपी एमएलए कोर्ट में एक परिवाद दाखिल किया था। जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दी थी। इस मामले में सुनवाई के दौरान राहुल गांधी बीते वर्ष 20 फरवरी 2025 से जमानत पर हैं वहीं 26 जुलाई 2025 को उन्होंने कोर्ट पहुंचकर अपना बयान भी दर्ज करवा चुके हैं। कोर्ट के आदेश पर पुनः बीते 20 फरवरी 2026 को भी राहुल गांधी कोर्ट में पहुंच अपना बयान दर्ज करवाया था, जिसमें उन्होंने इस मामले को राजनीति से प्रेरित बताते हुए अपने ऊपर लगाए गए आरोप को निराधार बताया था। वहीं पिछले दिनों सुनवाई के दौरान बीजेपी नेता के अधिवक्ता संतोष पांडेय ने साक्ष्य के रूप में अपने द्वारा पूर्व में प्रस्तुत की गई प्रेस वार्ता की सीडी के ऑडियो वीडियो की वॉयस और राहुल गांधी की वास्तविक वॉयस से मिलान करवाने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था, सुनवाई के दौरान लोअर कोर्ट और रिवीजनल कोर्ट में वॉयस मिलान की निगरानी डाली गई थी, जिसे कोर्ट द्वारा खारिज किया जा चुका है। लिहाजा वादी विजय मिश्रा के अधिवक्ता संतोष पांडेय हाईकोर्ट में एक सितंबर को वॉयस मिलान की रिट दायर की थी, लेकिन हाईकोर्ट ने वॉयस मिलान की याचिका खारिज कर दी है, और आज इसी मामले में बहस होनी थी। लेकिन वादी पक्ष के अधिवक्ता ने व्यक्तिगत कारणों से बहस की तैयारी नहीं का पाये, लिहाजा उन्होंने आज समय मांग लिया। जिसपर एमपी एमएलए कोर्ट ने उसे स्वीकार करते हुए 21 सितंबर को सुनवाई की तिथि नियत की गई है।4
- महिला पर चाकू से हमला कर मोबाइल चोरी करने वाले अभियुक्त को थाना धम्मौर पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया तथा चोरी की मोबाइल एवं घटना में प्रयुक्त चाकू बरामद* *थाना धम्मौर, जनपद सुलतानपुर* *दिनांक: 15.09.2026* *महिला पर चाकू से हमला कर मोबाइल चोरी करने वाले अभियुक्त को थाना धम्मौर पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया तथा चोरी की मोबाइल एवं घटना में प्रयुक्त चाकू बरामद* पुलिस अधीक्षक सुलतानपुर *श्री विनीत जायसवाल* के निर्देशन में, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के पर्यवेक्षण एवं श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल मार्गदर्शन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक श्री विपेन्द्र कुमार वर्मा के नेतृत्व में थाना धम्मौर पुलिस टीम द्वारा *मु0अ0सं0 172/2026 धारा 305(a)/109(1) बीएनएस* में प्रकाश में आए अभियुक्त *सुरेश राना पुत्र स्व0 ननकऊ, निवासी ग्राम कटरा समनाभार, थाना धम्मौर, जनपद सुलतानपुर* को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से *एक अदद चोरी का टेक्नो कम्पनी का मोबाइल फोन एवं घटना में प्रयुक्त चाकू* बरामद किया गया। *घटना एवं गिरफ्तारी का विवरण* — दिनांक 13.09.2026 को आगन्तुका द्वारा थाना धम्मौर पर प्रार्थना पत्र देकर अवगत कराया गया कि प्रातः करीब 04:30 बजे अज्ञात व्यक्ति द्वारा घर में घुसकर मोबाइल चोरी करने का प्रयास किया गया। इसी दौरान घर की महिला द्वारा देख लिए जाने पर आरोपी द्वारा चाकू से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया गया तथा मोबाइल फोन लेकर मौके से फरार हो गया। उक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना धम्मौर पर मु0अ0सं0 172/2026 धारा 305(a)/109(1) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान अभियुक्त सुरेश राना पुत्र स्व0 ननकऊ का नाम प्रकाश में आया तथा प्रकरण में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई। आज दिनांक 15.09.2026 को मुखबिर खास की सूचना पर थाना धम्मौर पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त को ग्राम पलिया, थाना धम्मौर, जनपद सुलतानपुर के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से चोरी का टेक्नो कम्पनी का मोबाइल फोन एवं घटना में प्रयुक्त चाकू बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को अग्रिम विधिक कार्यवाही हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। *गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण* — सुरेश राना पुत्र स्व0 ननकऊ, निवासी ग्राम कटरा समनाभार, थाना धम्मौर, जनपद सुलतानपुर, उम्र करीब 35 वर्ष। *बरामदगी—* एक अदद चोरी का टेक्नो कम्पनी का मोबाइल फोन तथा एक अदद घटना में प्रयुक्त चाकू। *आपराधिक इतिहास—* मु0अ0सं0 317/2021, धारा 323/325/504 भा0द0वि0, थाना धम्मौर, जनपद सुलतानपुर। *गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम—* 1. उ0नि0 श्री श्रवण कुमार, थाना धम्मौर, जनपद सुलतानपुर। 2. हे0का0 रमाकान्त यादव, थाना धम्मौर, जनपद सुलतानपुर। 3. का0 राजन यादव, थाना धम्मौर, जनपद सुलतानपुर।1
- शहीद जवान की अंतिम यात्रा में कंधा बनकर खड़े हुए अखिलेश तिवारी नाम आंखों से दी अंतिम सलामी कुड़वार, सुल्तानपुर। छत्तीसगढ़ के रायपुर में शहीद हुए जवान आनंद प्रकाश तिवारी का पार्थिव शरीर जैसे ही कुड़वार थाना क्षेत्र के खाड़र बसंतपुर नेवरा पहुंचा, अंतिम दर्शन के लिए पूरा गांव उमड़ पड़ा। गमगीन माहौल में हर आंख नम नजर आई। इस दुख की घड़ी में क्षेत्र के वरिष्ठ समाजसेवी अखिलेश तिवारी शहीद परिवार के साथ मजबूती से खड़े दिखाई दिए। उन्होंने शहीद जवान के पार्थिव शरीर को कंधा देकर मानवता और संवेदनशीलता का परिचय दिया। पिता के गम में डूबे शहीद के परिजनों को ढांढस बंधाते हुए उन्होंने परिवार का हाथ थामा। अखिलेश तिवारी स्वयं सीमा सुरक्षा बल के जवानों के वाहन में बैठकर शहीद के पार्थिव शरीर को नेवरा बसंतपुर से राजघाट कुड़वार तक लेकर पहुंचे। राजघाट पर जवानों के साथ शहीद आनंद प्रकाश तिवारी को अंतिम सलामी दी गई। शहीद की अंतिम यात्रा में अखिलेश तिवारी की यह सहभागिता क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी रही। उन्होंने केवल शब्दों से नहीं, बल्कि कंधा देकर, परिवार के साथ खड़े होकर और अंतिम यात्रा में साथ चलकर शहीद के प्रति सम्मान एवं परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की।1
- सुल्तानपुर: 10 हजार तक के किराएनामे अब सिर्फ 1000 के स्टाम्प पर होंगे रजिस्टर्ड, कैबिनेट का बड़ा फैसला सुल्तानपुर-स्टाम्प एवं पंजीयन तथा न्यायालय शुल्क मंत्री रवीन्द्र जायसवाल ने सुल्तानपुर स्थित गेस्ट हाउस में सहायक महानिरीक्षक निबंधन के साथ वार्ता के दौरान बड़ी घोषणा की। मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री के दिशा-निर्देशन में प्रदेश सरकार ने किराएनामों के पंजीकरण को सरल बनाने के लिए महत्वपूर्ण कैबिनेट निर्णय लिया है। इस निर्णय के तहत अब दस हजार रुपये तक के किराएनामे को मात्र एक हजार रुपये के स्टाम्प शुल्क पर पंजीकृत कराया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि यह व्यवस्था वर्तमान स्टाम्प शुल्क की तुलना में लगभग 90 प्रतिशत तक की राहत देने वाली है। इससे किराएनामे के पंजीकरण की लागत कम होगी और आम जनमानस को बड़ी सुविधा मिलेगी। मंत्री ने कहा कि इससे मकान मालिक और किराएदार दोनों को लाभ मिलेगा। मकान मालिक अधिक सहजता से अपना भवन किराए पर दे सकेंगे और किराएदार भी सुरक्षित होकर निवास कर सकेंगे। पंजीकृत किराएनामा होने से शर्तों को विधिक मान्यता मिलेगी और विवाद की स्थिति में दोनों पक्ष अपने अधिकारों की रक्षा कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि यह प्रतिशत आधारित स्टाम्प शुल्क से एकमुश्त शुल्क व्यवस्था की ओर बड़ा परिवर्तन है, जिसका उद्देश्य किराएदारी को औपचारिक और पारदर्शी बनाना है। इस दौरान मंत्री ने अधिकारियों को नई व्यवस्था का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश भी दिए।1
- दो घरों के ताले तोड़कर लाखों के आभूषण चोरी, जांच में जुटी पुलिस संग्रामपुर। थाना क्षेत्र के पूरे जवाहिर सिंह मजरे संग्रामपुर गांव में मंगलवार रात अज्ञात चोरों ने दो घरों के ताले तोड़कर लाखों रुपये के आभूषण पार कर दिए। राधेश्याम सिंह और ज्ञानेंद्र सिंह उर्फ चंदन सिंह के घरों से करीब 15 से 20 लाख रुपये के आभूषण चोरी होने की तहरीर पुलिस को दी गई है। सुबह चंदन सिंह के बड़े भाई का बेटा कार्तिक सिंह शौचालय जा रहा था, तभी उसकी नजर घर में बिखरे सामान पर पड़ी। उसने परिजनों, ग्राम प्रधान व चचेरे भाई इन्द्रभान सिंह रिंकू को सूचना दी। इसके बाद डायल 112 पर सूचना दी गई। पीआरवी टीम ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। सूचना पर हल्का दरोगा विनोद तिवारी भी पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। तहरीर के मुताबिक चोरों ने पहले राधेश्याम सिंह के घर का ताला तोड़ा। वहां से उन्हें एक सब्बल मिला, जिसे कपड़े में पकड़कर चंदन सिंह के घर ले गए और ताला तोड़कर चोरी की। चोर अंगूठी, पायल, बिछुआ समेत अन्य आभूषण ले गए। घटना के समय दोनों घरों में कोई सदस्य मौजूद नहीं था। पुलिस मामले की जांच कर रही है।4
- अमेठी तहसील में विराजे गणपति बप्पा, आरती-पूजन से भक्तिमय हुआ माहौल अमेठी तहसील में गणेश प्रतिमा की हुई स्थापना अमेठी में गणेश चतुर्थी के अवसर पर भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित कर गणेशोत्सव की शुरुआत की गई। 14 सितंबर 2026 को गणेश चतुर्थी के दिन प्रातःकाल से दिनभर प्रतिमा स्थापना के लिए शुभ मुहूर्त रहा। इसी क्रम में अमेठी तहसील परिसर में भी विधि-विधान से भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित की गई। बुधवार सुबह श्रद्धालुओं ने भगवान गणेश की पूजा-अर्चना कर आरती की। इस दौरान गणपति बप्पा के जयकारों से तहसील परिसर भक्तिमय हो गया। श्रद्धालुओं ने भगवान गणेश से सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। गणेशोत्सव 25 सितंबर को अनंत चतुर्दशी तक चलेगा। उत्सव के दौरान प्रतिदिन सुबह और शाम भगवान गणेश की पूजा-अर्चना और आरती की जाएगी। गणेश चतुर्थी को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। विभिन्न स्थानों पर श्रद्धालुओं ने गणेश प्रतिमा स्थापित कर धार्मिक आयोजन शुरू किए हैं। अनंत चतुर्दशी के दिन विधि-विधान से पूजा के बाद प्रतिमा विसर्जन किया जाएगा।1
- SSB सूबेदार की शस्त्रागार में गोली लगने से हुई मौत: ड्यूटी के दबाव में थे सूबेदार, 5 बार मिला था नगद पुरस्कार छत्तीसगढ़ के अंतागढ़ में तीन दिन पहले एसएसबी जवान सूबेदार आनंद प्रकाश तिवारी की संदिग्ध हालात में मौत हो गई थी। विभाग ने परिवार को बताया है कि शुरुआती जांच में उनकी जान बटालियन परिसर की 'एफ' कंपनी के शस्त्रागार में हथियार से गोली लगने से गई है। आनंद प्रकाश तिवारी ने 19 साल से ज्यादा की नौकरी में पांच बार नगद पुरस्कार, एक बार तारीफ का सर्टिफिकेट और एक अच्छी रिपोर्ट हासिल की थी। बताया जा रहा है कि हाल ही में उनकी पोस्टिंग अंतागढ़ में हुई थी। यहां वे ड्यूटी को लेकर काफी काम के दबाव में थे। यह बात उन्होंने फोन पर अपने पिता से शेयर की थी। कुड़वार थाना क्षेत्र के नेवरा बसंतपुर के रहने वाले आनंद प्रकाश तिवारी (41) ने 2007 में नौकरी शुरू की थी। उनके पिता बलराम तिवारी रिटायर्ड पोस्टमैन हैं। उनकी पत्नी का नाम प्रियंका तिवारी और इकलौता बेटा अनुभव तिवारी है, जो 11वीं कक्षा में पढ़ता है। मां-बेटा चंडीगढ़ में रहते थे। सोमवार सुबह मौत के बाद मंगलवार को उनका शव पहले लखनऊ और फिर सेना के वाहन से दोपहर में उनके पैतृक गांव लाया गया। शव देखते ही मां और पत्नी समेत सभी परिजन रोने लगे। सेना के जवानों ने शव को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इसके बाद दोपहर बाद अंतिम संस्कार के लिए शव को कुड़वार घाट ले जाया गया। वहां सरकारी सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। आनंद अपने तीन भाइयों में सबसे छोटे थे। उनके भाई रवि प्रकाश तिवारी किसान हैं और वेद प्रकाश तिवारी गुजरात में एक प्राइवेट बैंक में काम करते हैं। आनंद प्रकाश तिवारी आखिरी बार 8 महीने पहले घर आए थे। उन्हें अगले महीने अक्टूबर में घर आना था, क्योंकि 28 अक्टूबर को घर पर भागवत का आयोजन होना था। 12 सितंबर को रात करीब 9 बजे उनकी अपने पिताजी से फोन पर आधे घंटे बात हुई थी। इस दौरान उन्होंने पिताजी से भागवत के लिए छुट्टी मिलने की बात कही थी। उन्होंने पिताजी को परेशान न होने के लिए भी कहा था। उनके निधन की जानकारी परिवार को रायपुर कंट्रोल रूम से मिली।3
- किशोरी से दुष्कर्म और अपहरण के दोषी को 10 साल की सजा: कोर्ट ने 13 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया, पूरी रकम पीड़िता को मिलेगी सुल्तानपुर में आठ साल पहले एक किशोरी का अपहरण और दुष्कर्म करने के मामले में बुधवार को कोर्ट ने फैसला सुनाया है। स्पेशल पॉक्सो एक्ट कोर्ट के जज नीरज कुमार श्रीवास्तव ने दोषी मोनू उर्फ मित्रसेन को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 13 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह पूरी रकम पीड़िता को दी जाएगी। अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह घटना 3 मई 2018 को गोसाईगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में हुई थी। गांव के ही मोनू उर्फ मित्रसेन ने एक किशोरी का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया था। किशोरी की मां ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कराया था। केस की सुनवाई के दौरान विशेष लोक अभियोजक रमेशचंद्र सिंह ने घटना साबित करने के लिए कोर्ट में सात गवाह पेश किए।1