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पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण द्वारा समस्त प्रदेशवासियों एवं उत्तर प्रदेश पुलिस परिवार को होली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएँ प्रेषित की गई हैं!! उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण द्वारा समस्त प्रदेशवासियों एवं उत्तर प्रदेश पुलिस परिवार को होली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएँ प्रेषित की गई हैं!! DGP ने सभी नागरिकों से अपील की है कि होली के उत्सव को सुरक्षित,मर्यादित एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाएँ!! प्राकृतिक एवं सुरक्षित रंगों का ही प्रयोग करें किसी की इच्छा के विरुद्ध रंग न लगाएँ!! यातायात नियमों का पूर्ण पालन करें तथा संयम जिम्मेदारी और आपसी सम्मान के साथ पर्व का आनंद लें!! उत्तर प्रदेश पुलिस आपके सुरक्षित और शांतिपूर्ण उत्सव के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है!!
Anurag Kashyap
पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण द्वारा समस्त प्रदेशवासियों एवं उत्तर प्रदेश पुलिस परिवार को होली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएँ प्रेषित की गई हैं!! उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण द्वारा समस्त प्रदेशवासियों एवं उत्तर प्रदेश पुलिस परिवार को होली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएँ प्रेषित की गई हैं!! DGP ने सभी नागरिकों से अपील की है कि होली के उत्सव को सुरक्षित,मर्यादित एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाएँ!! प्राकृतिक एवं सुरक्षित रंगों का ही प्रयोग करें किसी की इच्छा के विरुद्ध रंग न लगाएँ!! यातायात नियमों का पूर्ण पालन करें तथा संयम जिम्मेदारी और आपसी सम्मान के साथ पर्व का आनंद लें!! उत्तर प्रदेश पुलिस आपके सुरक्षित और शांतिपूर्ण उत्सव के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है!!
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- लखनऊ-दिनांक 2/2/2026 को थाना पारा, जनपद लखनऊ में पुलिस द्वारा एक अभियुक्त को बिना किसी लिखित तहरीर/एफआईआर के कई घंटों तक थाने में अवैध रूप से बैठाकर रखा गया था। उक्त अभियुक्त ने विधिक सहायता हेतु अपने अधिवक्ता भानु तिवारी, अधिवक्ता, लखनऊ को फोन कर थाने बुलाया। तत्पश्चात अधिवक्ता भानु तिवारी अपने साथी अधिवक्ता हिमांचल कश्यप के साथ थाना पारा पहुंचे। वहां उपस्थित उपनिरीक्षक (S.I.) राजू सिंह से जब अभियुक्त को थाने में बैठाए जाने का वैधानिक कारण पूछा गया, तो वे भड़क गए तथा अधिवक्ताओं के साथ अत्यंत अभद्र एवं अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने लगे। उन्होंने कहा कि “यहाँ वकालत मत दिखाओ, नहीं तो तुम्हें भी बंद कर दूँगा।” जब अधिवक्ताओं द्वारा अपने बचाव एवं साक्ष्य के रूप में घटना की रिकॉर्डिंग हेतु मोबाइल कैमरा निकाला गया, तो उपनिरीक्षक राजू सिंह एवं अन्य पुलिसकर्मियों द्वारा धक्का-मुक्की कर मारपीट की गई तथा दोनों अधिवक्ताओं के मोबाइल फोन जबरन छीन लिए गए। तत्पश्चात दबाव बनाकर वीडियो डिलीट करने को कहा गया तथा धमकी दी गई कि यदि वीडियो डिलीट नहीं किया गया तो दोनों को थाने से जाने नहीं दिया जाएगा। उक्त कृत्य न केवल अधिवक्ताओं के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है, बल्कि यह गंभीर आपराधिक कृत्य भी है, जो भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं (जैसे मारपीट, आपराधिक धमकी, छीना-झपटी, अवैध निरोध आदि) के अंतर्गत दंडनीय है।1
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