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Prakash Gupta
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- बाँदा-* पुलिस अधीक्षक बांदा पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा विभिन्न अभियोगों में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना तिन्दवारी पुलिस द्वारा व्यक्ति की गैर-इरादतन हत्या वाले वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया । गौरतलब हो कि दिनांक 21.12.2025 को थाना तिन्दवारी क्षेत्र के ग्राम मिरगहनी में दो पक्षों द्वारा दारू पीने के दौरान आपसी विवाद में दुर्विजय पुत्र चुन्नु को ईंट से मारकर कर गम्भीर रुप से घायल कर दिया जिनकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर पर थाना तिन्दवारी में अभियोग पंजीकृत किया गया था । इसी क्रम में आज दिनांक 24.12.2025 को थाना तिन्दवारी पुलिस द्वारा अभियुक्त को गजनी मोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त ईंट को बरामद किया गया । *बरामदगी-* ▪️01 अदद् ईंट (घटना में प्रयुक्त) *गिरफ्तार अभियुक्त-* 1. दीपू उर्फ पुत्र योगेन्द्र निवासी मिरगहनी थाना तिन्दवारी जनपद बांदा ।1
- NGT आदेशों को रौंदता खनन तंत्र! कोर्रा कनक खदान में जल प्रवाह रोककर खुलेआम अवैध खनन मौके की तस्वीरों ने खोली पर्यावरणीय अपराध की परत, जिम्मेदार विभाग मौन ‼️*अमित सिंह गौर*‼️ *फतेहपुर।* *फतेहपुर जनपद ललौली थाना क्षेत्र के कोर्रा कनक खदान (खण्ड–2) में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के नियमों की खुलेआम अनदेखी का मामला सामने आया है। 23 दिसंबर 2025 को ली गई स्थल की तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि खनन क्षेत्र में प्राकृतिक जल प्रवाह को अवरुद्ध कर भारी मशीनों से खनन कार्य धड़ल्ले से जारी है।* *स्थल पर लगे बोर्ड के अनुसार यह खनन क्षेत्र “स्वदाचल खण्ड–2, कोर्रा कनक” के नाम से संचालित है, जिसकी प्रोपराइटर/संचालक फर्म – प्रो. कनवर इंटरप्राइजेज प्रा. लि. बताई जा रही है। इसके बावजूद नियमों के विपरीत तरीके से खनन किया जाना कई सवाल खड़े करता है।* *तस्वीरों में जेसीबी मशीनें, रोका गया जल प्रवाह और मिट्टी के ऊंचे ढेर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं, जो इस बात का प्रमाण हैं कि खनन कार्य पर्यावरणीय* *मानकों की अनदेखी कर किया जा रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार, *इस प्रकार जल प्रवाह को बाधित कर खनन करने से भू-जल स्तर में गिरावट, नदी तटों का कटाव और आसपास की कृषि भूमि को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है।* *स्थानीय लोगों का कहना है कि यह अवैध खनन लंबे समय से जारी है, लेकिन खनिज विभाग, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और* *प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। जब खदान का नाम और संचालक स्पष्ट हैं, तो फिर कार्रवाई न होना प्रशासनिक लापरवाही या मिलीभगत की ओर इशारा करता है।* *पर्यावरण नियमों के अनुसार, किसी भी खनन क्षेत्र में प्राकृतिक जल प्रवाह को रोकना पूर्णतः प्रतिबंधित है। इसके बावजूद खनन संचालकों द्वारा नियमों को ताक पर रखकर खनन किया जाना NGT आदेशों की अवहेलना मानी जाएगी।* ❓ *क्या NGT के आदेश सिर्फ फाइलों तक सीमित हैं?* ❓ *कब होगी खनन संचालक फर्म पर सख्त कार्रवाई?* ❓ *पर्यावरणीय क्षति की जिम्मेदारी कौन लेगा?* अब देखना यह है कि इस मामले के उजागर होने के बाद प्रशासन और संबंधित विभाग ठोस कार्रवाई करते हैं या फिर यह मामला भी ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा।*1
- आज दिनांक 23/12/2025 को भारतरत्न श्रेधेय चौधरी चरणसिंह जी की जयंती करारी कार्यालय में सभी पदाधिकारीगण मिलकर बड़ी धूमधाम से मनाने का काम किया विनय पासी जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल कौशांबी1
- रास्ता बनवाने की मांग को लेकर जिलाधिकारी से लगाई गुहार मौदहा नगर के मोहम्मद हनीफ शहेत लगभग आधा दर्जन लोगों ने जिलाधिकारी को पत्र लिखकर बताया कि उनके प्लांट और मकान मकरम में है जहां पर लगभग 200 से 300 मी कच्चा रास्ता है जिसमें निकलना मुश्किल है इस बारे में कई बार शिकायत की गई है लेकिन रास्ता नहीं बना है सभी ने मांग की है कि यदि सीसी रोड ना बन सके तो खदान जाए या रोड डलवा कर रास्ता चलने लायक बनवा दे इस दौरान अबरार निजामी मोहम्मद वसीम पर वेस्ट पेंटर लाला यार मोहम्मद सहित अन्य लोग मौजूद रहे1
- कौशांबी...पिपरी पुलिस,चरवा पुलिस और एसओजी टीम ने लुटेरे गैंग का किया पर्दाफाश,5 गिरफ्तार ब्यूरो रिपोर्ट सुनील साहू PRIME 18 NEWS1
- भारत में लड़कियों के लिए अक्सर कहा जाता है कि वो "पराया धन" होती हैं क्योंकि वो शादी के बाद पिता का घर छोड़कर पति के घर चली जाती हैं. इसलिए ऐसा माना जाता है कि पिता की संपत्ति पर उनका अधिकार नहीं होता है. लेकिन क्या वास्तव में बेटियों का अपने पिता की संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होता है या शादी के बाद वो अपने पिता की प्रॉपर्टी पर अपना अधिकार खो देती हैं? अगर आप इसका जवाब जानना चाहते हैं तो आपको बता दें कि भारत सरकार ने 1956 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम पारित किया था. यह अधिनियम भारत में संपत्ति के विभाजन से संबंधित था. इस कानून के तहत हिंदुओं, बौद्धों, जैनियों और सिखों के बीच संपत्ति के बंटवारे, उत्तराधिकार और विरासत से संबंधित कानून तय किए गए हैं.1
- उन्नाव रेप कांड के मुख्य आरोपी कुलदीप सिंह सिंगर को दिल्ली हाई कोर्ट से मिली बड़ी राहत आज दिल्ली की तिहाड़ जेल से हो सकते हैं रिहा ,देखें पूरी खबर।1
- आज दिनांक 23/12/2025 को भारतरत्न भारत देश के 5 प्रधानमंत्री आदरणीय चौधरी चरणसिंह जी की जयंती करारी कार्यालय में सभी पदाधिकारीगण के साथ बड़ी धूमधाम से मनाया गया विनय पासी जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल कौशांबी1