रामपुर का चर्चित पायल हत्याकांड में बड़ा फैसला सभी 6 आरोपियों को उम्रकैद कि सजा लगा सभी पर जुर्माना जिला रामपुर के बहुचर्चित पायल हत्याकांड में आज स्थानीय अदालत ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया। एडीजे प्रथम अजय कुमार की अदालत ने मुख्य आरोपी सहित सभी 6 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने सभी दोषियों पर 35-35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। फैसले के समय सभी दोषी अदालत में मौजूद रहे। सजा सुनाए जाने के बाद पुलिस ने सभी को अपनी हिरासत में लेकर जिला कारागार भेज दिया।,गौरतलब है कि वर्ष 2018 में पायल के भाई राहिल खान ने मुख्य आरोपी समेत 6 लोगों के खिलाफ रामपुर के थाना गंज में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि साजिश के तहत पायल की निर्ममता से हत्या कर दी गई और उसके शव के कई टुकड़े कर साक्ष्य मिटाने का प्रयास किया गया।यह मामला वर्ष 2018 में जिले का सबसे चर्चित हत्याकांड बना था, जिस पर आज अदालत का फैसला आया।
रामपुर का चर्चित पायल हत्याकांड में बड़ा फैसला सभी 6 आरोपियों को उम्रकैद कि सजा लगा सभी पर जुर्माना जिला रामपुर के बहुचर्चित पायल हत्याकांड में आज स्थानीय अदालत ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया। एडीजे प्रथम अजय कुमार की अदालत ने मुख्य आरोपी सहित सभी 6 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने सभी दोषियों पर 35-35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। फैसले के समय सभी दोषी अदालत में मौजूद रहे। सजा सुनाए जाने के बाद पुलिस ने सभी को अपनी हिरासत में लेकर जिला कारागार भेज दिया।,गौरतलब है कि वर्ष 2018 में पायल के भाई राहिल खान ने मुख्य आरोपी समेत 6 लोगों के खिलाफ रामपुर के थाना गंज में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि साजिश के तहत पायल की निर्ममता से हत्या कर दी गई और उसके शव के कई टुकड़े कर साक्ष्य मिटाने का प्रयास किया गया।यह मामला वर्ष 2018 में जिले का सबसे चर्चित हत्याकांड बना था, जिस पर आज अदालत का फैसला आया।
- जिला रामपुर के बहुचर्चित पायल हत्याकांड में आज स्थानीय अदालत ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया। एडीजे प्रथम अजय कुमार की अदालत ने मुख्य आरोपी सहित सभी 6 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने सभी दोषियों पर 35-35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। फैसले के समय सभी दोषी अदालत में मौजूद रहे। सजा सुनाए जाने के बाद पुलिस ने सभी को अपनी हिरासत में लेकर जिला कारागार भेज दिया।,गौरतलब है कि वर्ष 2018 में पायल के भाई राहिल खान ने मुख्य आरोपी समेत 6 लोगों के खिलाफ रामपुर के थाना गंज में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि साजिश के तहत पायल की निर्ममता से हत्या कर दी गई और उसके शव के कई टुकड़े कर साक्ष्य मिटाने का प्रयास किया गया।यह मामला वर्ष 2018 में जिले का सबसे चर्चित हत्याकांड बना था, जिस पर आज अदालत का फैसला आया।1
- रामपुरा थाना क्षेत्र के ग्राम टीहर के रहने वाले दुकानदार ज्ञानेंद्र दीक्षित पुत्र विजय शंकर दीक्षित ने 13 साल की मासूम बच्ची के साथ कई बार दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित बच्ची की मां मूक-बधिर है, जबकि पिता मानसिक रूप से मंदित हैं। परिवार की इस असहाय स्थिति का फायदा उठाकर आरोपी ने लंबे समय तक वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता ने इसके बारे में मां को बताया, किसी तरह उसकी मां ने हिम्मत जुटाकर पुलिस से 21 जनवरी को शिकायत की थी, मगर पुलिस ने आरोपी ज्ञानेंद्र दीक्षित के खिलाफ रेप की धाराओं में नहीं बल्कि छेड़छाड़ और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था।1
- सुहागरात पर दुल्हन को हुआ पेट दर्द और सुबह गूंजने लगी किलकारियां, पूरा गांव रह गया सन्न रामपुर के अजीमनगर थाना क्षेत्र में शादी की पहली ही रात दुल्हन ने एक बच्ची को जन्म दे दिया, जिससे पूरे गांव में सनसनी फैल गई. महज छह घंटे पहले ही दुल्हन ससुराल पहुंची थी. परिजनों के अनुसार रात में अचानक तबीयत बिगड़ने पर महिला डॉक्टर को बुलाया गया. पुलिस का कहना है कि दोनों पक्ष साथ रह रहे हैं और कोई कानूनी कार्रवाई नहीं चाहते हैं.1
- Post by Tariq anwar1
- मुरादाबाद की नगर पंचायत अग़वानपुर धूमधाम से मनाया गया गणतंत्र दिवस1
- थाना सिरौली, जनपद बरेली पुलिस ने जुए के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। दिनांक 26 जनवरी 2026 को मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने ग्राम शिवपुरी, वाल्मीकि मोहल्ला में एक खाली पड़े मकान पर छापा मारकर 06 अभियुक्तों को ताश के 52 पत्तों और ₹7,366 नकद के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया। पुलिस द्वारा सभी अभियुक्तों के विरुद्ध मु0अ0सं0 35/2026, धारा 13 जुआ अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। पूछताछ में अभियुक्तों ने मनोरंजन व पैसे कमाने के लालच में जुआ खेलने की बात स्वीकार की है। पुलिस का कहना है कि जिले में जुआ एवं अन्य अवैध गतिविधियों के विरुद्ध अभियान आगे भी जारी रहेगा।1
- Asgaripur sambhal Asgaripur ka men rasta1
- सिरौली पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। जनपद बरेली के थाना सिरौली क्षेत्र में पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। दिनांक 26 जनवरी 2026 को रात करीब 22:30 बजे, चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस ने बरसेर जाने वाले रास्ते पर करीब 100 मीटर अंदर से अभियुक्त को संदिग्ध अवस्था में पकड़ा। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से 20 पोव्वे देशी अवैध शराब (विंडीज़ मजेदार मार्का) बरामद की गई। गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान अनिल सिंह पुत्र रामपाल सिंह, निवासी ग्राम लीलौर सहसा, थाना सिरौली, जनपद बरेली, उम्र करीब 55 वर्ष के रूप में हुई है। इस मामले में थाना सिरौली पर मु0अ0सं0 37/2026, धारा 60 आबकारी अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि 26 जनवरी को शराब की दुकान बंद होने के कारण वह अवैध रूप से शराब बेचकर मुनाफा कमाने की फिराक में था। 👉 बरेली से जुड़ी हर बड़ी खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। 👉 वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। #SirauliPolice #BareillyPolice #IllegalLiquor #UPPolice #BreakingNews #CrimeNews1