पति-पत्नी विवाद में मासूम की जान पर खतरे का आरोप, पीड़िता ने मांगी सुरक्षा फिरोजाबाद। थाना दक्षिण क्षेत्र की करबला की पुलिया निवासी महिला ने पति और ससुराल पक्ष पर मारपीट, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी व एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता का कहना है कि न्यायालय के आदेश पर ससुराल में रहने के बावजूद उसका लगातार उत्पीड़न किया जा रहा है। महिला के अनुसार 12 जनवरी, 17 जनवरी और 4 फरवरी को आरोपियों ने घर में घुसकर मारपीट की और घर में आग लगाने का प्रयास भी किया। पुलिस ने पति समेत चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, लेकिन अन्य आरोपी फरार बताए जा रहे हैं, जिससे पीड़िता खुद को असुरक्षित महसूस कर रही है। मामले में पीड़िता के 12 वर्षीय पुत्र ने भी पिता पर जान का खतरा होने का आरोप लगाया है। अब सवाल है कि कई शिकायतों के बाद पुलिस क्या ठोस कार्रवाई करेगी।
पति-पत्नी विवाद में मासूम की जान पर खतरे का आरोप, पीड़िता ने मांगी सुरक्षा फिरोजाबाद। थाना दक्षिण क्षेत्र की करबला की पुलिया निवासी महिला ने पति और ससुराल पक्ष पर मारपीट, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी व एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता का कहना है कि न्यायालय के आदेश पर ससुराल में रहने के बावजूद उसका लगातार उत्पीड़न किया जा रहा है। महिला के अनुसार 12 जनवरी, 17 जनवरी और 4 फरवरी को आरोपियों ने घर में घुसकर मारपीट की और घर में आग लगाने का प्रयास भी किया। पुलिस ने पति समेत चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, लेकिन अन्य आरोपी फरार बताए जा रहे हैं, जिससे पीड़िता खुद को असुरक्षित महसूस कर रही है। मामले में पीड़िता के 12 वर्षीय पुत्र ने भी पिता पर जान का खतरा होने का आरोप लगाया है। अब सवाल है कि कई शिकायतों के बाद पुलिस क्या ठोस कार्रवाई करेगी।
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- पति-पत्नी विवाद में मासूम की जान पर खतरे का आरोप, पीड़िता ने मांगी सुरक्षा फिरोजाबाद। थाना दक्षिण क्षेत्र की करबला की पुलिया निवासी महिला ने पति और ससुराल पक्ष पर मारपीट, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी व एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता का कहना है कि न्यायालय के आदेश पर ससुराल में रहने के बावजूद उसका लगातार उत्पीड़न किया जा रहा है। महिला के अनुसार 12 जनवरी, 17 जनवरी और 4 फरवरी को आरोपियों ने घर में घुसकर मारपीट की और घर में आग लगाने का प्रयास भी किया। पुलिस ने पति समेत चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, लेकिन अन्य आरोपी फरार बताए जा रहे हैं, जिससे पीड़िता खुद को असुरक्षित महसूस कर रही है। मामले में पीड़िता के 12 वर्षीय पुत्र ने भी पिता पर जान का खतरा होने का आरोप लगाया है। अब सवाल है कि कई शिकायतों के बाद पुलिस क्या ठोस कार्रवाई करेगी।1
- फ़िरोज़ाबाद बिग ब्रैकिंग - आज जनपद फिरोजाबाद के टूंडला रेलवे स्टेशन के नजदीक चर्च से कुछ दूरी पर भयंकर आग लग गई | अज्ञात कारणों से लगी आग | आग लगने का कारण का अभी ज्ञात नहीं पाया है आग लगने के बाद वहां अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला | यात्रियों व राहगीरों की भारी भीड़ एकत्रित हो गई | सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी व फायर ब्रिगेड कर्मी मौके पर पहुँच गए | रेलवे सुरक्षा बल व सिविल पुलिस एवं रेलवे के अन्य अधिकारी गण मौके पर पहुंचे है | फायर ब्रिगेड के द्वारा आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है| Updated News-07/Feb/26- अखण्ड इंडिया न्यूज नेटवर्क से अनुज रावत की व्यरों रिपोर्ट | चैनल को लाइक शेयर फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें |1
- फतेहाबाद। रेलवे ट्रैक पर वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने के मामले में रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) ने कार्रवाई करते हुए इटावा जिले के चार युवकों को पकड़कर उनके खिलाफ रेलवे अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया है। आरपीएफ थाना फतेहाबाद के उपनिरीक्षक प्रदीप कुमार ने बताया कि कुछ दिन पूर्व इटावा के थाना बढ़पुरा क्षेत्र में चार युवकों द्वारा रेल पटरी पर घूमते हुए वीडियो बनाया गया था, जिसे सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया। वीडियो के वायरल होने के बाद मामले की जानकारी आरपीएफ को मिली। जांच के दौरान वीडियो की पहचान सुनिश्चित होने पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। इसके बाद इटावा जनपद की सिविल पुलिस, थाना बढ़पुरा से समन्वय स्थापित कर ग्राम असवा पहुंचकर वीडियो में दिखाई दे रहे चारों युवकों को पकड़ लिया गया। पकड़े गए युवकों की पहचान राहुल सिंह उर्फ रानू पुत्र हरेंद्र सिंह, गौरव कुमार पुत्र देवी शंकर, आकाश सिंह पुत्र किशोर सिंह तथा अजय सिंह पुत्र सुरेश सिंह के रूप में हुई है। आवश्यक विधिक कार्रवाई के उपरांत चारों को मुचलकों पर रिहा कर दिया गया। आरपीएफ ने आमजन से अपील की है कि रेलवे ट्रैक पर इस प्रकार की लापरवाही न करें, यह जानलेवा साबित हो सकती है और कानूनन दंडनीय अपराध है।1