आजमगढ़: लोक अदालत का बड़ा फैसला, तीन सड़क हादसों में 3.60 करोड़ रुपये मुआवजा आजमगढ़। मोटर दुर्घटना क्लेम ट्रिब्यूनल की लोक अदालत में शनिवार को तीन अलग-अलग सड़क दुर्घटना मामलों में बड़ा फैसला सुनाया गया। अदालत ने सुलह-समझौते के आधार पर बीमा कंपनी को पीड़ित परिवारों को कुल 3 करोड़ 60 लाख रुपये क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया। यह फैसला मोटर दुर्घटना क्लेम ट्रिब्यूनल के जज मुकेश कुमार सिंह ने सुनाया। पहला मामला पहले मामले में कटघर, लालगंज निवासी मनोज कुमार यादव 22 जून 2023 को रोडवेज की जनरथ बस से गोरखपुर से अपने घर लौट रहे थे। जब बस अनजान शहीद के पास छत्तरपुर गांव के पास पहुंची, तभी आजमगढ़ की तरफ से आ रही एक पिकअप ने सामने से टक्कर मार दी। इस हादसे में मनोज यादव की मौत हो गई। मृतक की पत्नी मीरा यादव, माता मौला देवी तथा तीन बच्चों ने मुआवजे के लिए एमएसीटी कोर्ट में मुकदमा दायर किया था। टक्कर मारने वाली पिकअप श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी से बीमित थी। लोक अदालत के दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की पहल पर दोनों पक्षों में समझौता हुआ, जिसके बाद अदालत ने बीमा कंपनी को 1 करोड़ 10 लाख रुपये क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया। दूसरा मामला दूसरे मामले में शहर के पटखौली निवासी गुंजन के पति राम आशीष की 26 अक्टूबर 2025 को सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। इस दुर्घटना में शामिल वाहन भी श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी से बीमित था। सुलह-समझौते के बाद अदालत ने बीमा कंपनी को पीड़िता गुंजन को 1 करोड़ 50 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया। तीसरा मामला तीसरा मामला मेहनगर थाना क्षेत्र का है, जहां 27 अक्टूबर 2024 को सड़क दुर्घटना में ऊंचा गांव निवासी सर्वेश चंद की मौत हो गई थी। इस मामले में भी टक्कर मारने वाला वाहन श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी से बीमित था। सुलह-समझौते के बाद अदालत ने मृतक के परिजनों को 1 करोड़ रुपये क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया। इन मामलों में पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता नीरज कुमार राय ने विशेष प्रयास कर समझौता कराने में अहम भूमिका निभाई।
आजमगढ़: लोक अदालत का बड़ा फैसला, तीन सड़क हादसों में 3.60 करोड़ रुपये मुआवजा आजमगढ़। मोटर दुर्घटना क्लेम ट्रिब्यूनल की लोक अदालत में शनिवार को तीन अलग-अलग सड़क दुर्घटना मामलों में बड़ा फैसला सुनाया गया। अदालत ने सुलह-समझौते के आधार पर बीमा कंपनी को पीड़ित परिवारों को कुल 3 करोड़ 60 लाख रुपये क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया। यह फैसला मोटर दुर्घटना क्लेम ट्रिब्यूनल के जज मुकेश कुमार सिंह ने सुनाया। पहला मामला पहले मामले में कटघर, लालगंज निवासी मनोज कुमार यादव 22 जून 2023 को रोडवेज की जनरथ बस से गोरखपुर से अपने घर लौट रहे थे। जब बस अनजान शहीद के पास छत्तरपुर गांव के पास पहुंची, तभी आजमगढ़ की तरफ से आ रही एक पिकअप ने सामने से टक्कर मार दी। इस हादसे में मनोज यादव की मौत हो गई। मृतक की पत्नी मीरा यादव, माता मौला देवी तथा तीन बच्चों ने मुआवजे के लिए एमएसीटी कोर्ट में मुकदमा दायर किया था। टक्कर मारने वाली पिकअप श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी से बीमित थी। लोक अदालत के दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की पहल पर दोनों पक्षों में समझौता हुआ, जिसके बाद अदालत ने बीमा कंपनी को 1 करोड़ 10 लाख रुपये क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया। दूसरा मामला दूसरे मामले में शहर के पटखौली निवासी गुंजन के पति राम आशीष की 26 अक्टूबर 2025 को सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। इस दुर्घटना में शामिल वाहन भी श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी से बीमित था। सुलह-समझौते के बाद अदालत ने बीमा कंपनी को पीड़िता गुंजन को 1 करोड़ 50 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया। तीसरा मामला तीसरा मामला मेहनगर थाना क्षेत्र का है, जहां 27 अक्टूबर 2024 को सड़क दुर्घटना में ऊंचा गांव निवासी सर्वेश चंद की मौत हो गई थी। इस मामले में भी टक्कर मारने वाला वाहन श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी से बीमित था। सुलह-समझौते के बाद अदालत ने मृतक के परिजनों को 1 करोड़ रुपये क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया। इन मामलों में पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता नीरज कुमार राय ने विशेष प्रयास कर समझौता कराने में अहम भूमिका निभाई।
- Post by RISHI RAI1
- संवाददाता, आलापुर (अम्बेडकरनगर)। थाना राजेसुल्तानपुर क्षेत्र के सिरसिया ओझा नगर के पास शुक्रवार रात सड़क हादसे में दो युवकों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान नितिन कन्नौजिया (22) निवासी भदया और मुकुल प्रजापति (21) निवासी देवारा जदीद, जनपद आजमगढ़ के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि दोनों युवक मोटरसाइकिल से पेट्रोल भरवाने जा रहे थे, तभी पीछे से आए चार पहिया वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना से आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने राजेसुल्तानपुर चौक पर जाम लगा दिया। सूचना पर अपर पुलिस अधीक्षक, एसडीएम आलापुर सहित कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और समझा-बुझाकर जाम समाप्त कराया। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है।1
- Post by Jitendra bahadur Dubey1
- Post by Namrata Shukla1
- Post by विनोद मौर्य BRP गोरखपुर1
- बलिया के बेल्थरा रोड रामलीला मैदान में होगा इफ्तार कार्यक्रम, आयोजक ने लोगों से की शामिल होने की अपील। बलिया जनपद के बेल्थरा रोड क्षेत्र में माह-ए-रमजान के पावन अवसर पर 17 मार्च दिन मंगलवार की शाम दावत-ए-इफ्तार कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। यह कार्यक्रम रामलीला मैदान, बेल्थरा रोड में आयोजित होगा। कार्यक्रम का उद्देश्य समाज में हिंदू-मुस्लिम एकता और भाईचारा को मजबूत करना है। आयोजकों की ओर से बताया गया कि इस अवसर पर रोजेदारों के लिए इफ्तार की व्यवस्था की जाएगी और सभी समुदाय के लोगों को आमंत्रित किया गया है ताकि आपसी सौहार्द और भाईचारे का संदेश दिया जा सके। इस कार्यक्रम का आयोजन राजेश कुमार पासवान द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने क्षेत्र के लोगों से अपील की है कि अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं और आपसी प्रेम व सद्भाव का संदेश दें।1
- Post by RISHI RAI1
- सरयू तट का शिव मंदिर उपेक्षित, चुनाव में ही याद आते हैं जनप्रतिनिधि जिलाधिकारी से मांग: मंसूरगंज शिव मंदिर में शौचालय व जीर्णोद्धार की जरूरत आलापुर तहसील के ग्राम सभा मंसूरगंज में सरयू नदी के तट पर स्थित शिव मंदिर में दूर-दराज से श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन के लिए आते हैं और पहले सरयू मैया में स्नान करते हैं। मंदिर के पुजारी अच्छे लाल व ग्रामीणों के अनुसार मंदिर के जीर्णोद्धार और शौचालय की सख्त जरूरत है। शौचालय न होने से श्रद्धालुओं को मजबूरी में नदी किनारे शौच करना पड़ता है, जिससे गंदगी फैलती है और खासकर महिला श्रद्धालुओं को परेशानी होती है। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी व जनप्रतिनिधियों से मंदिर के विकास और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए आवश्यक व्यवस्था कराने की मांग की है।1
- Post by Jitendra bahadur Dubey1