सरायकेला बैंक घोटाला : शाखा प्रबंधक और व्यवसायी को दस दस कैद और सहायक को 5 साल कैद एंटी करप्शन ब्यूरो के विशेष न्यायाधीश पीयूष श्रीवास्तव के न्यायालय से सरायकेला कॉपरेटिव बैंक से 33 करोड़ घोटाले के मामले में सुनवाई पूरी कर शाखा प्रबंधक सुनील कुमार सत्पति, और व्यवसायी संजय डालमिया को दस दस साल कैद और सहायक मनीष देवगम को प्रथम अपराध के कारण पांच साल कैद की सजा सुनाई गई है। वर्ष 2019 में सरायकेला कॉपरेटिव बैंक से 33 करोड़ रुपए के घोटाले मामले की राज्य की अपराध अनुसंधान विभाग सीआईडी ने जांच कर न्यायालय में रिपोर्ट सौंपा था। न्यायालय से भारतीय न्याय संहिता की धारा 409 के तहत गबन के मामले में सुनील सत्पति और संजय डालमिया को दस दस साल , धारा 420 धोखधड़ी के लिए सात - सात साल कैद और दोनो को एक लाख बीस हजार जुर्माना लगाया गया। बैंक के सहायक कर्मचारी मनीष देवगम को प्रथम अपराध के कारण गबन की धारा 409 के तहत 5 साल की कैद , भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में चार साल और जुर्माना 15 हजार लगाया गया है। #कोल्हानसमाचार #न्यायालयसमाचार #कॉपरेटिवबैंकगबन #चाईबासाखबर #कोल्हानसमाचार #पसिंहभूमन्यूज #chaibasanews #Seraikela #BankScam #33CroreScam #CIDInvestigation #CourtVerdict
सरायकेला बैंक घोटाला : शाखा प्रबंधक और व्यवसायी को दस दस कैद और सहायक को 5 साल कैद एंटी करप्शन ब्यूरो के विशेष न्यायाधीश पीयूष श्रीवास्तव के न्यायालय से सरायकेला कॉपरेटिव बैंक से 33 करोड़ घोटाले के मामले में सुनवाई पूरी कर शाखा प्रबंधक सुनील कुमार सत्पति, और व्यवसायी संजय डालमिया को दस दस साल कैद और सहायक मनीष देवगम को प्रथम अपराध के कारण पांच साल कैद की सजा सुनाई गई है। वर्ष 2019 में सरायकेला कॉपरेटिव बैंक से 33 करोड़ रुपए के घोटाले मामले की राज्य की अपराध अनुसंधान विभाग सीआईडी ने जांच कर न्यायालय में रिपोर्ट सौंपा था। न्यायालय से भारतीय न्याय संहिता की धारा 409 के तहत गबन के मामले में सुनील सत्पति और संजय डालमिया को दस दस साल , धारा 420 धोखधड़ी के लिए सात - सात साल कैद और दोनो को एक लाख बीस हजार जुर्माना लगाया गया। बैंक के सहायक कर्मचारी मनीष देवगम को प्रथम अपराध के कारण गबन की धारा 409 के तहत 5 साल की कैद , भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में चार साल और जुर्माना 15 हजार लगाया गया है। #कोल्हानसमाचार #न्यायालयसमाचार #कॉपरेटिवबैंकगबन #चाईबासाखबर #कोल्हानसमाचार #पसिंहभूमन्यूज #chaibasanews #Seraikela #BankScam #33CroreScam #CIDInvestigation #CourtVerdict
- चाईबासा बरकेला मार्ग पर अनियंत्रित स्कूटी पेड़ से टकराई, दो युवकों की मौत1
- हजारीबाग : रामनवमी जुलूस में करतब दिखाते युवक ने ली एक की जान ,आरोपी गिरफ्तार।1
- * सरायकेला - 2 अप्रैल गुरुवार को सरायकेला नगर पंचायत के नवनिर्वाचित अध्यक्ष मनोज कुमार चौधरी आज एक्शन मोड में नजर आए। उन्होंने शहर को स्वच्छ और व्यवस्थित बनाने के संकल्प के साथ सरायकेला पोस्ट ऑफिस रोड स्थित मछली और मुर्गा दुकानों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान श्री चौधरी ने दुकानों के अव्यवस्थित संचालन पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने दुकानदारों से बातचीत करते हुए अपील की कि वे 'स्वच्छ और सुंदर सरायकेला' बनाने के अभियान में प्रशासन का सहयोग करें। दूसरी ओर, दुकानदारों ने नगर पंचायत द्वारा बुनियादी सुविधाएं न मिलने की शिकायत दर्ज कराई। इस पर अध्यक्ष ने सकारात्मक रुख अपनाते हुए दुकानदारों को बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवाने और अन्य सुविधाएं सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया। दुकानदारों के आग्रह पर त्वरित निर्णय लेते हुए मनोज चौधरी ने 10 अप्रैल को अपने कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य होगा: मछली मार्केट को व्यवस्थित (Organized) करने पर विचार-विमर्श। दुकानदारों की समस्याओं का स्थायी समाधान खोजना। बाजार क्षेत्र में साफ-सफाई के मानकों को तय करना। अध्यक्ष द्वारा मौके पर ही निर्णय लेने की इस कार्यशैली की दुकानदारों ने जमकर सराहना की और उन्हें धन्यवाद दिया। "स्वच्छ और सुंदर सरायकेला का सपना तभी साकार होगा जब सभी का सहयोग मिलेगा। दुकानदार अपनी दुकानों को व्यवस्थित रखें और गंदगी न फैलाएं।" — मनोज कुमार चौधरी, अध्यक्ष, नगर पंचायत मौके पर मौजूद गणमान्य इस निरीक्षण के दौरान नगर पंचायत के सिटी मैनेजर सुमित सुमन, सफाई सुपरवाइजर पवन सिंह और विशाल सिंह देव समेत कई अन्य कर्मी उपस्थित थे।1
- Post by Ravi Gupta2
- चांडिल कंदर्वेद से सटे बॉर्डर क्षेत्र में बुधवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। कपाली ओपी अंतर्गत डोबो रोड स्थित पुटीसिल्ली इलाके में ट्रक और हाइवा के बीच जोरदार टक्कर हो गई। हादसा इतना भीषण था कि हाइवा का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। टक्कर में हाइवा चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल को स्थानीय लोगों की मदद से इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। बताया जा रहा है कि यह दुर्घटना सुबह करीब 5:30 बजे के आसपास हुई। घटना के बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई और राहत-बचाव का काम शुरू किया गया। प्राथमिक तौर पर हादसे की वजह तेज रफ्तार मानी जा रही है, हालांकि पुलिस मामले की जांच कर रही है। अपील: प्रशासन ने वाहन चालकों से सावधानी बरतने और ओवरस्पीडिंग से बचने की अपील की है, ताकि इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाई जा सके।1
- सोनाहातू: थाना क्षेत्र के बुंडू वन रेंज के सारेयाद गांव के एक कुएं में गुरुवार सुबह हाथी गिरने की जानकारी ग्रामीणों को मिली। ग्रामीणों ने तत्काल इसकी सूचना वन विभाग ओर स्थानीय प्रशासन को दिया। वन विभाग के द्वारा जेसीबी मशीन से कुआं को खोद रास्ता बनाया गया। 6 घंटे के रेस्क्यू के बाद सुरक्षित हाथी को कुआं से बाहर निकाला गया। गुरुवार सुबह घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीणों के बीच हलचल मची। काफी संख्या में ग्रामीण कुआं के समीप जमा हुए। वन विभाग की टीम पहुंची और तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। अधिकारियों ने जेसीबी मंगवाए गए और जेसीबी की मदद से खुले कुएं के समानांतर एक रास्ता बनाया गया।कुएं में काफी देर तक फंसे रहे हाथी को जैसे ही कुएं से बाहर निकलने का रास्ता दिखा वह उछलता-कूदता हुआ खुद बाहर निकल आया। इस संबंध में प्रभारी वनपाल सिप्रियन टुटी ने बताया कि कुआं में हाथी गिरने की सूचना मिलते ही तत्काल रेस्क्यू प्रारंभ किया। कुआं मालिक को मुआवजा राशि देकर कुआं से समानांतर रास्ता बनाकर हाथी को सुरक्षित निकाला गया इस दौरान ग्रामीणों के भीड़ के कारण कुछ सुविधा भी हुई।1
- Post by Gautam Raftaar media1
- सरायकेला बैंक घोटाला : शाखा प्रबंधक और व्यवसायी को दस दस कैद और सहायक को 5 साल कैद एंटी करप्शन ब्यूरो के विशेष न्यायाधीश पीयूष श्रीवास्तव के न्यायालय से सरायकेला कॉपरेटिव बैंक से 33 करोड़ घोटाले के मामले में सुनवाई पूरी कर शाखा प्रबंधक सुनील कुमार सत्पति, और व्यवसायी संजय डालमिया को दस दस साल कैद और सहायक मनीष देवगम को प्रथम अपराध के कारण पांच साल कैद की सजा सुनाई गई है। वर्ष 2019 में सरायकेला कॉपरेटिव बैंक से 33 करोड़ रुपए के घोटाले मामले की राज्य की अपराध अनुसंधान विभाग सीआईडी ने जांच कर न्यायालय में रिपोर्ट सौंपा था। न्यायालय से भारतीय न्याय संहिता की धारा 409 के तहत गबन के मामले में सुनील सत्पति और संजय डालमिया को दस दस साल , धारा 420 धोखधड़ी के लिए सात - सात साल कैद और दोनो को एक लाख बीस हजार जुर्माना लगाया गया। बैंक के सहायक कर्मचारी मनीष देवगम को प्रथम अपराध के कारण गबन की धारा 409 के तहत 5 साल की कैद , भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में चार साल और जुर्माना 15 हजार लगाया गया है। #कोल्हानसमाचार #न्यायालयसमाचार #कॉपरेटिवबैंकगबन #चाईबासाखबर #कोल्हानसमाचार #पसिंहभूमन्यूज #chaibasanews #Seraikela #BankScam #33CroreScam #CIDInvestigation #CourtVerdict1