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गोली कांड के मामले में चार अभियुक्तों को ए डी जे द्वितीय ने 10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई।
Adv Pranav Kumar
गोली कांड के मामले में चार अभियुक्तों को ए डी जे द्वितीय ने 10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई।
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- Post by Adv Pranav Kumar1
- बलिया पुलिस के द्वारा एक नशेड़ी को नशे की हालत में हंगामा करते हुए गिरफ्तार कर बेगूसराय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है1
- Post by Okil Yadav1
- हेब्रोन मिशन स्कूल में रोबोटिक क्लास का डेमो, नए सत्र से शुरू होगी एआई लैब हवेली खड़गपुर नगर स्थित हेब्रोन मिशन स्कूल में मंगलवार को रोबोटिक एवं एआई आधारित शिक्षा का विशेष डेमो कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बेंगलुरु की एक आईटी कंपनी की टीम ने विद्यालय परिसर में रोबोट, ड्रोन तथा कोडिंग मॉड्यूल का लाइव प्रदर्शन किया। कंपनी के विशेषज्ञों ने बताया कि बदलते तकनीकी दौर को देखते हुए कक्षा एक से ही बच्चों को कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स की प्रारंभिक शिक्षा दी जाएगी। डेमो के दौरान छात्रों ने स्वयं रोबोट संचालित कर उसकी कार्यप्रणाली को समझा। अभिभावकों ने भी नई तकनीक को करीब से देखा और इसकी सराहना की। कार्यक्रम में विद्यालय प्राध्यापक पीसी प्रसाद के साथ कई शिक्षकगण, अभिभावक एवं मीडिया प्रतिनिधि उपस्थित रहे। विद्यालय प्रबंधन ने बताया कि आगामी शैक्षणिक सत्र 2026-27 से एआई एवं रोबोटिक लैब की शुरुआत की जाएगी। इसके लिए विशेष लैब का एस्टीमेट तैयार कर लिया गया है तथा आईटी कंपनी के सहयोग से इसे संचालित किया जाएगा।1
- Post by Pandavchoudhary1
- तारापुर थाना क्षेत्र के रामपुर गांव की 22 वर्षीय अपहृता युवती को पुलिस ने बरामद कर लिया है। इस मामले को लेकर पीड़िता के पिता सुनील मेहतर ने 13 नवंबर 2025 को तारापुर थाना में गांव के ही राधे तांती के विरुद्ध अपनी पुत्री मुस्कान कुमारी को शादी की नीयत से बहला-फुसलाकर भगा ले जाने का प्राथमिकी दर्ज कराई थी। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद से ही नामजद सभी आरोपी फरार चल रहे थे और उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार संभावित ठिकानों पर छापेमारी अभियान चला रही थी। इसी क्रम में मंगलवार को अपहृता मुस्कान कुमारी स्वयं तारापुर थाना पहुंचकर पुलिस के समक्ष उपस्थित हो गई। युवती के थाना पहुंचने के बाद पुलिस ने आवश्यक पूछताछ की। मामले की पुष्टि करते हुए अपर थाना अध्यक्ष सुबन्ता कुमारी ने बताया कि पीड़िता को बयान दर्ज कराने के लिए न्यायालय भेजा जा रहा है। न्यायालय में धारा 164 के तहत बयान दर्ज होने के बाद आगे की विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है तथा फरार आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है।1
- Post by Adv Pranav Kumar1