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धर्मशाला में पटाखों की बिक्री के लिए चार स्थान निर्धारित, बिना लाइसेंस कहीं भी नहीं बेच सकेंगे पटाखे; दिवाली पर रात 8 से 10 बजे तक ही आतिशबाजी की अनुमति दीपावली के त्योहार को लेकर जिला प्रशासन ने पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी के लिए नियम निर्धारित कर दिए हैं। धर्मशाला उपमंडल में पटाखों की बिक्री के लिए चार स्थान तय किए गए हैं। इन निर्धारित स्थानों के अलावा कहीं भी पटाखों की बिक्री नहीं की जा सकेगी। वहीं, पटाखा विक्रेताओं को अस्थायी लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। दीपावली के दिन रात 8 बजे से 10 बजे तक ही पटाखे जलाने की अनुमति रहेगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा। :--पटाखों की बिक्री के लिए चार स्थान तय एसडीएम धर्मशाला मोहित रत्न ने बताया कि उपमंडल में पटाखों की बिक्री के लिए दाड़ी ग्राउंड, भागसूनाग रोड पर सब्जी मंडी के सामने खुला स्थान, कम्युनिटी हॉल के रास्ते में खुली जगह और पुलिस ग्राउंड निर्धारित किए गए हैं। दाड़ी और आसपास के क्षेत्र के विक्रेता दाड़ी ग्राउंड में, मैक्लोडगंज क्षेत्र के विक्रेता भागसूनाग रोड पर, कोतवाली बाजार क्षेत्र के विक्रेता कम्युनिटी हॉल के रास्ते में तथा कचहरी, अड्डा, डिपो बाजार और सिविल लाइंस क्षेत्र के विक्रेता पुलिस ग्राउंड में पटाखे बेच सकेंगे। :--अस्थायी लाइसेंस लेना होगा अनिवार्य एसडीएम ने कहा कि पटाखों की बिक्री के लिए विक्रेताओं को एलई-5 श्रेणी का अस्थायी लाइसेंस जारी किया जाएगा। इसके लिए निर्धारित सरकारी फीस जमा करवानी होगी। विस्फोटक नियम 2008 के तहत लाइसेंस जारी किए जाएंगे। अभी तक किसी भी विक्रेता को लाइसेंस जारी नहीं किया गया है। ये लाइसेंस दीपावली से दो दिन पहले जारी किए जाएंगे। निर्धारित स्थानों के अलावा अन्य जगहों पर बिक्री की अनुमति केवल विशेष परिस्थितियों में संबंधित स्थान की उपलब्धता के आधार पर दी जा सकती है। :--रात 8 से 10 बजे तक ही जला सकेंगे पटाखे एसडीएम मोहित रत्न ने बताया कि जिला मजिस्ट्रेट की ओर से जारी आदेशों के तहत दीपावली के दिन रात 8 बजे से 10 बजे तक ही पटाखे जलाने की अनुमति होगी। इस समयावधि के अलावा आतिशबाजी करने के लिए अलग से अनुमति और लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ डीएम एक्ट के तहत कार्रवाई की जा सकती है। प्रशासन ने पटाखा विक्रेताओं और आम जनता से निर्धारित नियमों का पालन करने की अपील की है।

17 hrs ago
user_Sourabh Atwal
Sourabh Atwal
धर्मशाला, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश•
17 hrs ago

धर्मशाला में पटाखों की बिक्री के लिए चार स्थान निर्धारित, बिना लाइसेंस कहीं भी नहीं बेच सकेंगे पटाखे; दिवाली पर रात 8 से 10 बजे तक ही आतिशबाजी की अनुमति दीपावली के त्योहार को लेकर जिला प्रशासन ने पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी के लिए नियम निर्धारित कर दिए हैं। धर्मशाला उपमंडल में पटाखों की बिक्री के लिए चार स्थान तय किए गए हैं। इन निर्धारित स्थानों के अलावा कहीं भी पटाखों की बिक्री नहीं की जा सकेगी। वहीं, पटाखा विक्रेताओं को अस्थायी लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। दीपावली के दिन रात 8 बजे से 10 बजे तक ही पटाखे जलाने की अनुमति रहेगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा। :--पटाखों की बिक्री के लिए चार स्थान तय एसडीएम धर्मशाला मोहित रत्न ने बताया कि उपमंडल में पटाखों की बिक्री के लिए दाड़ी ग्राउंड, भागसूनाग रोड पर सब्जी मंडी के सामने खुला स्थान, कम्युनिटी हॉल के रास्ते में खुली जगह और पुलिस ग्राउंड निर्धारित किए गए हैं। दाड़ी और आसपास के क्षेत्र के विक्रेता दाड़ी ग्राउंड में, मैक्लोडगंज क्षेत्र के विक्रेता भागसूनाग रोड पर, कोतवाली बाजार क्षेत्र के विक्रेता कम्युनिटी हॉल के रास्ते में तथा कचहरी, अड्डा, डिपो बाजार और सिविल लाइंस क्षेत्र के विक्रेता पुलिस ग्राउंड में पटाखे बेच सकेंगे। :--अस्थायी लाइसेंस लेना होगा अनिवार्य एसडीएम ने कहा कि पटाखों की बिक्री के लिए विक्रेताओं को एलई-5 श्रेणी का अस्थायी लाइसेंस जारी किया जाएगा। इसके लिए निर्धारित सरकारी फीस जमा करवानी होगी। विस्फोटक नियम 2008 के तहत लाइसेंस जारी किए जाएंगे। अभी तक किसी भी विक्रेता को लाइसेंस जारी नहीं किया गया है। ये लाइसेंस दीपावली से दो दिन पहले जारी किए जाएंगे। निर्धारित स्थानों के अलावा अन्य जगहों पर बिक्री की अनुमति केवल विशेष परिस्थितियों में संबंधित स्थान की उपलब्धता के आधार पर दी जा सकती है। :--रात 8 से 10 बजे तक ही जला सकेंगे पटाखे एसडीएम मोहित रत्न ने बताया कि जिला मजिस्ट्रेट की ओर से जारी आदेशों के तहत दीपावली के दिन रात 8 बजे से 10 बजे तक ही पटाखे जलाने की अनुमति होगी। इस समयावधि के अलावा आतिशबाजी करने के लिए अलग से अनुमति और लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ डीएम एक्ट के तहत कार्रवाई की जा सकती है। प्रशासन ने पटाखा विक्रेताओं और आम जनता से निर्धारित नियमों का पालन करने की अपील की है।

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  • दो नवम्बर से कृषि विभाग नूरपुर मे किसानों को गेंहू और सब्जियो के बीज
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    दो नवम्बर से कृषि विभाग नूरपुर मे किसानों को गेंहू और सब्जियो के बीज
    user_Sanjeev kumar
    Sanjeev kumar
    फतेहपुर, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश•
    13 hrs ago
  • MN Honda interprises संसारपुर टेरस में लग गए भारी ओफर,दो पहिया वाहन के साथ मिल रहे गिफ्ट MN Honda interprises संसारपुर टेरस में लग गए भारी ओफर दो पहिया वाहन के साथ मिल रहे विशेष उपहार। 10 हजार मे आपका सपना हो जाएगा पूरा।
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    MN Honda interprises संसारपुर टेरस में लग गए भारी ओफर,दो पहिया वाहन के साथ मिल रहे गिफ्ट 
MN Honda interprises संसारपुर टेरस में लग गए भारी ओफर दो पहिया वाहन के साथ मिल रहे विशेष उपहार।
10 हजार मे आपका सपना हो जाएगा पूरा।
    user_Fatehpur Halchal
    Fatehpur Halchal
    Accounting firm फतेहपुर, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश•
    16 hrs ago
  • धर्मशाला में पटाखों की बिक्री के लिए चार स्थान निर्धारित, बिना लाइसेंस कहीं भी नहीं बेच सकेंगे पटाखे; दिवाली पर रात 8 से 10 बजे तक ही आतिशबाजी की अनुमति दीपावली के त्योहार को लेकर जिला प्रशासन ने पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी के लिए नियम निर्धारित कर दिए हैं। धर्मशाला उपमंडल में पटाखों की बिक्री के लिए चार स्थान तय किए गए हैं। इन निर्धारित स्थानों के अलावा कहीं भी पटाखों की बिक्री नहीं की जा सकेगी। वहीं, पटाखा विक्रेताओं को अस्थायी लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। दीपावली के दिन रात 8 बजे से 10 बजे तक ही पटाखे जलाने की अनुमति रहेगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा। :--पटाखों की बिक्री के लिए चार स्थान तय एसडीएम धर्मशाला मोहित रत्न ने बताया कि उपमंडल में पटाखों की बिक्री के लिए दाड़ी ग्राउंड, भागसूनाग रोड पर सब्जी मंडी के सामने खुला स्थान, कम्युनिटी हॉल के रास्ते में खुली जगह और पुलिस ग्राउंड निर्धारित किए गए हैं। दाड़ी और आसपास के क्षेत्र के विक्रेता दाड़ी ग्राउंड में, मैक्लोडगंज क्षेत्र के विक्रेता भागसूनाग रोड पर, कोतवाली बाजार क्षेत्र के विक्रेता कम्युनिटी हॉल के रास्ते में तथा कचहरी, अड्डा, डिपो बाजार और सिविल लाइंस क्षेत्र के विक्रेता पुलिस ग्राउंड में पटाखे बेच सकेंगे। :--अस्थायी लाइसेंस लेना होगा अनिवार्य एसडीएम ने कहा कि पटाखों की बिक्री के लिए विक्रेताओं को एलई-5 श्रेणी का अस्थायी लाइसेंस जारी किया जाएगा। इसके लिए निर्धारित सरकारी फीस जमा करवानी होगी। विस्फोटक नियम 2008 के तहत लाइसेंस जारी किए जाएंगे। अभी तक किसी भी विक्रेता को लाइसेंस जारी नहीं किया गया है। ये लाइसेंस दीपावली से दो दिन पहले जारी किए जाएंगे। निर्धारित स्थानों के अलावा अन्य जगहों पर बिक्री की अनुमति केवल विशेष परिस्थितियों में संबंधित स्थान की उपलब्धता के आधार पर दी जा सकती है। :--रात 8 से 10 बजे तक ही जला सकेंगे पटाखे एसडीएम मोहित रत्न ने बताया कि जिला मजिस्ट्रेट की ओर से जारी आदेशों के तहत दीपावली के दिन रात 8 बजे से 10 बजे तक ही पटाखे जलाने की अनुमति होगी। इस समयावधि के अलावा आतिशबाजी करने के लिए अलग से अनुमति और लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ डीएम एक्ट के तहत कार्रवाई की जा सकती है। प्रशासन ने पटाखा विक्रेताओं और आम जनता से निर्धारित नियमों का पालन करने की अपील की है।
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    धर्मशाला में पटाखों की बिक्री के लिए चार स्थान निर्धारित, बिना लाइसेंस कहीं भी नहीं बेच सकेंगे पटाखे; दिवाली पर रात 8 से 10 बजे तक ही आतिशबाजी की अनुमति



दीपावली के त्योहार को लेकर जिला प्रशासन ने पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी के लिए नियम निर्धारित कर दिए हैं। धर्मशाला उपमंडल में पटाखों की बिक्री के लिए चार स्थान तय किए गए हैं। इन निर्धारित स्थानों के अलावा कहीं भी पटाखों की बिक्री नहीं की जा सकेगी। वहीं, पटाखा विक्रेताओं को अस्थायी लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। दीपावली के दिन रात 8 बजे से 10 बजे तक ही पटाखे जलाने की अनुमति रहेगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा।
:--पटाखों की बिक्री के लिए चार स्थान तय
एसडीएम धर्मशाला मोहित रत्न ने बताया कि उपमंडल में पटाखों की बिक्री के लिए दाड़ी ग्राउंड, भागसूनाग रोड पर सब्जी मंडी के सामने खुला स्थान, कम्युनिटी हॉल के रास्ते में खुली जगह और पुलिस ग्राउंड निर्धारित किए गए हैं। दाड़ी और आसपास के क्षेत्र के विक्रेता दाड़ी ग्राउंड में, मैक्लोडगंज क्षेत्र के विक्रेता भागसूनाग रोड पर, कोतवाली बाजार क्षेत्र के विक्रेता कम्युनिटी हॉल के रास्ते में तथा कचहरी, अड्डा, डिपो बाजार और सिविल लाइंस क्षेत्र के विक्रेता पुलिस ग्राउंड में पटाखे बेच सकेंगे।
:--अस्थायी लाइसेंस लेना होगा अनिवार्य
एसडीएम ने कहा कि पटाखों की बिक्री के लिए विक्रेताओं को एलई-5 श्रेणी का अस्थायी लाइसेंस जारी किया जाएगा। इसके लिए निर्धारित सरकारी फीस जमा करवानी होगी। विस्फोटक नियम 2008 के तहत लाइसेंस जारी किए जाएंगे। अभी तक किसी भी विक्रेता को लाइसेंस जारी नहीं किया गया है। ये लाइसेंस दीपावली से दो दिन पहले जारी किए जाएंगे। निर्धारित स्थानों के अलावा अन्य जगहों पर बिक्री की अनुमति केवल विशेष परिस्थितियों में संबंधित स्थान की उपलब्धता के आधार पर दी जा सकती है।
:--रात 8 से 10 बजे तक ही जला सकेंगे पटाखे
एसडीएम मोहित रत्न ने बताया कि जिला मजिस्ट्रेट की ओर से जारी आदेशों के तहत दीपावली के दिन रात 8 बजे से 10 बजे तक ही पटाखे जलाने की अनुमति होगी। इस समयावधि के अलावा आतिशबाजी करने के लिए अलग से अनुमति और लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ डीएम एक्ट के तहत कार्रवाई की जा सकती है। प्रशासन ने पटाखा विक्रेताओं और आम जनता से निर्धारित नियमों का पालन करने की अपील की है।
    user_Sourabh Atwal
    Sourabh Atwal
    धर्मशाला, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश•
    17 hrs ago
  • महान स्वतंत्रता सेनानी वजीर राम सिंह पठानिया के नाम से बने स्टेडियम क़ी देखरेख करने बाला कोई नहीं खेल प्रेमियों में फ़ैल रही निराशा, स्टेडियम भी बन रखा खंडहर,भाजपा सरकार के कार्यकाल में लाखो रु खर्च कर बनाया गया था स्टेडियम
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    महान स्वतंत्रता सेनानी वजीर राम सिंह  पठानिया के नाम से बने स्टेडियम क़ी देखरेख करने बाला कोई नहीं 
खेल प्रेमियों में फ़ैल रही निराशा,
स्टेडियम भी बन रखा खंडहर,भाजपा सरकार के कार्यकाल में लाखो रु खर्च कर बनाया गया था स्टेडियम
    user_Surinder Minhas
    Surinder Minhas
    फतेहपुर, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश•
    21 hrs ago
  • जुतराहन स्कूल में बिजली गुल, छात्र परेशान: अंशुल जरयाल ने पूर्व नेताओं की नाकामियों को ठहराया जिम्मेदार; बोले 'परिसर की हर कमी होगी दूर, जल्द मिलेगा समाधान'
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    जुतराहन स्कूल में बिजली गुल, छात्र परेशान: अंशुल जरयाल ने पूर्व नेताओं की नाकामियों को ठहराया जिम्मेदार; बोले 'परिसर की हर कमी होगी दूर, जल्द मिलेगा समाधान'
    user_Mohammad Azruddin
    Mohammad Azruddin
    Local News Reporter Chamba, Himachal Pradesh•
    16 hrs ago
  • सुजानपुर में खाद्य सुरक्षा विभाग का छापा, 30 किलो बेसन और चमचम मौके पर नष्ट सुजानपुर त्योहारी सीजन को देखते हुए जिला खाद्य सुरक्षा विभाग ने सुजानपुर बाजार में बड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने मिठाई, फास्ट फूड और किराना की 15 से 20 दुकानों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान खराब गुणवत्ता वाला 30 किलो बेसन और चमचम मिठाई मौके पर ही नष्ट की गई खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉ. अभिषेक ठाकुर के नेतृत्व में टीम ने भविष्य स्वीट्स शॉप सहित मुख्य बाजार की दुकानों में छापेमारी की। टीम ने गुलाब जामुन, बर्फी, रसगुल्ला, चटनी, टोमैटो सॉस सहित अन्य मिठाइयों और खाद्य पदार्थों के सैंपल जांच के लिए उठाए। *दुकानदारों को दी सख्त चेतावनी* डॉ. अभिषेक ठाकुर ने दुकानदारों को स्पष्ट निर्देश दिए कि मिठाइयों में किसी भी तरह का प्रतिबंधित और हानिकारक फूड कलर इस्तेमाल न करें। केवल FSSAI द्वारा प्रमाणित मापदंडों के तहत निर्धारित कलर का ही सीमित मात्रा में प्रयोग किया जाए। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। *पनीर, मक्खन और दूध को लेकर भी किया जागरूक* निरीक्षण के दौरान अधिकारी ने पनीर, मक्खन, दूध और खोया जैसे डेयरी उत्पादों को लेकर भी दुकानदारों और लोगों को जागरूक किया। उन्होंने कहा कि मिलावटी और बिना बिल वाले डेयरी उत्पाद न बेचे। दूध व पनीर ताजा और अच्छी गुणवत्ता का ही रखें। खुला और लंबे समय से रखा बासी सामान बेचने से बचें। उन्होंने आम लोगों से भी अपील की कि किसी भी खाद्य पदार्थ को खरीदते समय उसकी एक्सपायरी डेट, पैकेजिंग और बिल जरूर लें। मिलावट दिखने पर विभाग को सूचित करें।
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    सुजानपुर में खाद्य सुरक्षा विभाग का छापा, 30 किलो बेसन और चमचम मौके पर नष्ट

सुजानपुर 
त्योहारी सीजन को देखते हुए जिला खाद्य सुरक्षा विभाग ने सुजानपुर बाजार में बड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने मिठाई, फास्ट फूड और किराना की 15 से 20 दुकानों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान खराब गुणवत्ता वाला 30 किलो बेसन और चमचम मिठाई मौके पर ही नष्ट की गई खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉ. अभिषेक ठाकुर के नेतृत्व में टीम ने भविष्य स्वीट्स शॉप सहित मुख्य बाजार की दुकानों में छापेमारी की। टीम ने गुलाब जामुन, बर्फी, रसगुल्ला, चटनी, टोमैटो सॉस सहित अन्य मिठाइयों और खाद्य पदार्थों के सैंपल जांच के लिए उठाए।
*दुकानदारों को दी सख्त चेतावनी*
डॉ. अभिषेक ठाकुर ने दुकानदारों को स्पष्ट निर्देश दिए कि मिठाइयों में किसी भी तरह का प्रतिबंधित और हानिकारक फूड कलर इस्तेमाल न करें। केवल FSSAI द्वारा प्रमाणित मापदंडों के तहत निर्धारित कलर का ही सीमित मात्रा में प्रयोग किया जाए। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
*पनीर, मक्खन और दूध को लेकर भी किया जागरूक*
निरीक्षण के दौरान अधिकारी ने पनीर, मक्खन, दूध और खोया जैसे डेयरी उत्पादों को लेकर भी दुकानदारों और लोगों को जागरूक किया। उन्होंने कहा कि मिलावटी और बिना बिल वाले डेयरी उत्पाद न बेचे। दूध व पनीर ताजा और अच्छी गुणवत्ता का ही रखें। खुला और लंबे समय से रखा बासी सामान बेचने से बचें।
उन्होंने आम लोगों से भी अपील की कि किसी भी खाद्य पदार्थ को खरीदते समय उसकी एक्सपायरी डेट, पैकेजिंग और बिल जरूर लें। मिलावट दिखने पर विभाग को सूचित करें।
    user_Ranjna Kumari
    Ranjna Kumari
    टीरा सुजानपुर, हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश•
    17 hrs ago
  • हिमाचल प्रदेश मिड डे मील वर्कर्स यूनियन (सीटू) ने सोमवार को अपनी मांगों को लेकर गांधी चौक से प्रारंभिक शिक्षा निदेशक कार्यालय तक रैली निकाली और निदेशक को ज्ञापन हमीरपुर हिमाचल प्रदेश मिड डे मील वर्कर्स यूनियन (सीटू) ने सोमवार को अपनी मांगों को लेकर गांधी चौक से प्रारंभिक शिक्षा निदेशक कार्यालय तक रैली निकाली और निदेशक को ज्ञापन सौंपा। यूनियन ने 24 सितंबर 2026 को जारी 10 महीने के मानदेय को 12 महीनों में बांटकर देने की अधिसूचना वापस लेने तथा उच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार 12 महीने का पूरा मानदेय देने की मांग की। सीटू के राष्ट्रीय सचिव डॉ. कश्मीर सिंह ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार ने 12 वर्षों से मिड डे मील वर्कर्स के मानदेय में एक रुपये की भी बढ़ोतरी नहीं की है, जबकि महंगाई लगातार बढ़ रही है। उन्होंने प्रदेश सरकार पर भी केवल आश्वासन देने का आरोप लगाया। यूनियन ने मांग की कि केंद्र और राज्य सरकार का मानदेय हर महीने एक साथ तथा प्रत्येक माह की पहली तारीख को दिया जाए। साथ ही प्रशिक्षण के लिए यात्रा भत्ता भी सुनिश्चित किया जाए। यूनियन ने चेतावनी दी कि मांगें पूरी नहीं होने पर आंदोलन तेज किया जाएगा। प्रदर्शन को सीटू जिला सचिव जोगिंदर कुमार सहित यूनियन नेताओं ने भी संबोधित किया।
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    हिमाचल प्रदेश मिड डे मील वर्कर्स यूनियन (सीटू) ने सोमवार को अपनी मांगों को लेकर गांधी चौक से प्रारंभिक शिक्षा निदेशक कार्यालय तक रैली निकाली और निदेशक को ज्ञापन
हमीरपुर
हिमाचल प्रदेश मिड डे मील वर्कर्स यूनियन (सीटू) ने सोमवार को अपनी मांगों को लेकर गांधी चौक से प्रारंभिक शिक्षा निदेशक कार्यालय तक रैली निकाली और निदेशक को ज्ञापन सौंपा। यूनियन ने 24 सितंबर 2026 को जारी 10 महीने के मानदेय को 12 महीनों में बांटकर देने की अधिसूचना वापस लेने तथा उच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार 12 महीने का पूरा मानदेय देने की मांग की।
सीटू के राष्ट्रीय सचिव डॉ. कश्मीर सिंह ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार ने 12 वर्षों से मिड डे मील वर्कर्स के मानदेय में एक रुपये की भी बढ़ोतरी नहीं की है, जबकि महंगाई लगातार बढ़ रही है। उन्होंने प्रदेश सरकार पर भी केवल आश्वासन देने का आरोप लगाया।
यूनियन ने मांग की कि केंद्र और राज्य सरकार का मानदेय हर महीने एक साथ तथा प्रत्येक माह की पहली तारीख को दिया जाए। साथ ही प्रशिक्षण के लिए यात्रा भत्ता भी सुनिश्चित किया जाए। यूनियन ने चेतावनी दी कि मांगें पूरी नहीं होने पर आंदोलन तेज किया जाएगा। प्रदर्शन को सीटू जिला सचिव जोगिंदर कुमार सहित यूनियन नेताओं ने भी संबोधित किया।
    user_खबरी लाल
    खबरी लाल
    रिपोर्टर हमीरपुर, हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश•
    18 hrs ago
  • नूरपुर क्षेत्र की पंचायत सुलयाली के बारडी वार्ड के गांव के लोगों का रास्ते का सपना हुआ पूरा
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    नूरपुर क्षेत्र की पंचायत सुलयाली के बारडी वार्ड के गांव के लोगों का रास्ते का सपना हुआ पूरा
    user_Sanjeev kumar
    Sanjeev kumar
    फतेहपुर, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश•
    13 hrs ago
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