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संगम से बाहर किया बीजेपी विरोधी शंकराचार्य को बैठे धरने पर, मोदी बोले भाजपा देशवासियों की पहली पसंद, योगी ने जारी किए दो हजार करोड़ आवास के लिए, ममता की ललकार संविधान बचाओ, चलती ट्रेन पर सैनिक का प्रमोशन और उत्तराखंड में भाजपा मंत्री को काले झंडे दिखाए..... देखिए देश दुनिया की छ बड़ी खबरें राजपथ न्यूज़ पर.....
Rajpath News
संगम से बाहर किया बीजेपी विरोधी शंकराचार्य को बैठे धरने पर, मोदी बोले भाजपा देशवासियों की पहली पसंद, योगी ने जारी किए दो हजार करोड़ आवास के लिए, ममता की ललकार संविधान बचाओ, चलती ट्रेन पर सैनिक का प्रमोशन और उत्तराखंड में भाजपा मंत्री को काले झंडे दिखाए..... देखिए देश दुनिया की छ बड़ी खबरें राजपथ न्यूज़ पर.....
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- प्रगति मैदान 2026 साहित्यिक चर्चा परिचर्चा भारत के जाने माने प्रकाशक राजपाल संस्कृत स्टॉल पर भारत के सुप्रसिद्ध साहित्यकार समीक्षक मेरे प्रिय आदर्श गुरुदेव जनार्दन मिश्रा जी संबाद मिथिला टुडे के संपादक से संवाद1
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- दिल्ली हाई कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि पति पत्नी को गर्भपात (अबॉर्शन) कराने से नहीं रोक सकता। चौदह हफ्ते के गर्भ को गिराने के मामले में अदालत ने महिला को बरी करते हुए स्पष्ट किया कि किसी महिला को उसकी इच्छा के खिलाफ गर्भावस्था जारी रखने के लिए मजबूर करना उसके अपने शरीर पर अधिकार का उल्लंघन है और इससे मानसिक आघात बढ़ता है। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने कहा कि महिला का प्रजनन अधिकार उसकी व्यक्तिगत स्वायत्तता का हिस्सा है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (MTP) एक्ट के तहत गर्भपात के लिए पति की अनुमति आवश्यक नहीं है। यदि महिला गर्भावस्था जारी नहीं रखना चाहती, तो उसे मजबूर नहीं किया जा सकता।1
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