22 वर्ष पुराने हत्या मामले में दोषी को आजीवन कारावास, ₹1.05 लाख अर्थदंड आजमगढ़। जनपद पुलिस द्वारा संचालित “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल की सतत निगरानी एवं अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी का सकारात्मक परिणाम सामने आया है। थाना रानी की सराय में दर्ज हत्या के एक मामले में माननीय न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास एवं ₹1,05,000/- रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। मामला दिनांक 30 मार्च 2003 का है, जब वादी जितेन्द्र यादव पुत्र स्व0 हरिलाल यादव, निवासी ग्राम दौलतपुर, थाना मेंहनगर, जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना रानी की सराय पर लिखित तहरीर दी गई थी। तहरीर में आरोप लगाया गया कि 29 मार्च 2003 की सायं अभियुक्तगण द्वारा वादी के पिता हरिलाल यादव को घर से पकड़कर पूछताछ के लिए थाना रानी की सराय ले जाया गया, जहां रात्रि लगभग 10 बजे गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। उपचार हेतु सदर अस्पताल ले जाने पर चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के संबंध में थाना रानी की सराय पर मु0अ0सं0-105/2003 धारा 302, 342, 504 भादवि के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। विवेचना उपरांत आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया तथा मुकदमे के दौरान कुल 11 गवाहों का परीक्षण कराया गया। साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर दिनांक 04 फरवरी 2026 को माननीय जनपद न्यायाधीश, आजमगढ़ द्वारा अभियुक्त जयेन्द्र कुमार सिंह पुत्र विरेन्द्र कुमार सिंह, निवासी ग्राम छितौनी, थाना चौबेपुर, जनपद वाराणसी को दोषसिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास एवं ₹1,05,000/- रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। इस निर्णय से ऑपरेशन कनविक्शन अभियान की प्रभावशीलता एक बार फिर सिद्ध हुई है तथा न्यायिक प्रक्रिया में जनपद पुलिस की सशक्त भूमिका उजागर हुई है।
22 वर्ष पुराने हत्या मामले में दोषी को आजीवन कारावास, ₹1.05 लाख अर्थदंड आजमगढ़। जनपद पुलिस द्वारा संचालित “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल की सतत निगरानी एवं अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी का सकारात्मक परिणाम सामने आया है। थाना रानी की सराय में दर्ज हत्या के एक मामले में माननीय न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास एवं ₹1,05,000/- रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। मामला दिनांक 30 मार्च 2003 का है, जब वादी जितेन्द्र यादव पुत्र स्व0 हरिलाल यादव, निवासी ग्राम दौलतपुर, थाना मेंहनगर, जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना रानी की सराय पर लिखित तहरीर दी गई थी। तहरीर में आरोप लगाया गया कि 29 मार्च 2003 की सायं अभियुक्तगण द्वारा वादी के पिता हरिलाल यादव को घर से पकड़कर पूछताछ के लिए थाना रानी की सराय ले जाया गया, जहां रात्रि लगभग 10 बजे गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। उपचार हेतु सदर अस्पताल ले जाने पर चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के संबंध में थाना रानी की सराय पर मु0अ0सं0-105/2003 धारा 302, 342, 504 भादवि के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। विवेचना उपरांत आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया तथा मुकदमे के दौरान कुल 11 गवाहों का परीक्षण कराया गया। साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर दिनांक 04 फरवरी 2026 को माननीय जनपद न्यायाधीश, आजमगढ़ द्वारा अभियुक्त जयेन्द्र कुमार सिंह पुत्र विरेन्द्र कुमार सिंह, निवासी ग्राम छितौनी, थाना चौबेपुर, जनपद वाराणसी को दोषसिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास एवं ₹1,05,000/- रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। इस निर्णय से ऑपरेशन कनविक्शन अभियान की प्रभावशीलता एक बार फिर सिद्ध हुई है तथा न्यायिक प्रक्रिया में जनपद पुलिस की सशक्त भूमिका उजागर हुई है।
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- लार पुलिस व एएनटीएफ की बड़ी कार्रवाई, 328 किलो गांजा बरामद देवरिया पुलिस को नशे के खिलाफ अभियान में बड़ी कामयाबी मिली है। थाना लार पुलिस और एण्टी नारकोटिक्स टास्क फोर्स गोरखपुर की संयुक्त टीम ने एक कंटेनर से भारी मात्रा में गांजा बरामद करते हुए दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक देवरिया संजीव सुमन के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी सुनील कुमार सिंह और क्षेत्राधिकारी सलेमपुर मनोज कुमार के पर्यवेक्षण में यह कार्रवाई की गई। मुखबिर की सूचना पर थाना लार क्षेत्र में बजाज ऑटो चोरडीहा के पास पुलिस ने कंटेनर नंबर HR38Z5407 को रोका। तलाशी के दौरान कंटेनर में मक्का की बोरियों के अंदर छिपाकर ले जाया जा रहा कुल 328 किलो 730 ग्राम गांजा बरामद किया गया। पुलिस ने मौके से दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पहला अभियुक्त अमरजीत मुखिया, निवासी दरभंगा, बिहार और दूसरा अभियुक्त शैलेश गौड़ उर्फ गोलू, निवासी देवरिया का रहने वाला है। गिरफ्तार अभियुक्तों के खिलाफ थाना लार में मु0अ0सं0 35/2026, धारा 8/20/29/60 एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। देवरिया पुलिस की इस कार्रवाई को नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी सफलता माना जा रहा है, वहीं पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि गांजा कहां से लाया गया था और इसकी सप्लाई कहां की जानी थी।2
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- देवरिया।बरहज थाना क्षेत्र के एक गांव के परिवार में उस समय कोहराम मच गया जब एक गोताखोर व्यक्ति सरयू नदी में डूबे व्यक्ति की तलाश कर रहे थे। तभी गोताखोर खुद नदी में डूब गए। पुलिस ने अन्य गोताखोरों की मदद से उन्हें बाहर निकाल देवरिया मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी पहुंचाया। जहां चिकित्सको ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मिली जानकारी के अनुसार सुरेंद्र निषाद (40) पुत्र मोहन निषाद, निवासी ग्राम गौरा, पोस्ट गौरा जयनगर, थाना बरहज पिछले लगभग 15 वर्षों से गोताखोरी का कार्य करते थे और कई बार डूबे लोगों की तलाश कर उन्हें बाहर निकाल चुके थे। पिछले कुछ दिनों से वे सरयू नदी में एक डूबे व्यक्ति की खोजबीन में जुटे थे। इसी दौरान यह हादसा हो गया। मृतक अपने पीछे पत्नी उर्मिला देवी, पुत्र भोला (15 वर्ष), रोहित (5 वर्ष) और पुत्री संजना (6 वर्ष) को छोड़ गए हैं। घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। भाई संदीप कुमार का रो-रोकर बुरा हाल है। पुलिस द्वारा आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं क्षेत्र में इस घटना से शोक की लहर दौड़ गई है। #hilights #deorianews1