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गयाजी में आयोजित विधायक प्रबोधन एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन के बाद विधायक चेतन आनंद ने मीडिया से बातचीत की है। इस कार्यक्रम के खत्म होने के बाद विधायक ने प्रशिक्षण को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी और विभिन्न मुद्दों पर अपनी राय रखी। प्रशिक्षण को लेकर उन्होंने क्या कहा और किन मुद्दों पर अपने विचार साझा किए, इसे लेकर उनकी पूरी प्रतिक्रिया सामने आई है।
Ashutosh kumar
गयाजी में आयोजित विधायक प्रबोधन एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन के बाद विधायक चेतन आनंद ने मीडिया से बातचीत की है। इस कार्यक्रम के खत्म होने के बाद विधायक ने प्रशिक्षण को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी और विभिन्न मुद्दों पर अपनी राय रखी। प्रशिक्षण को लेकर उन्होंने क्या कहा और किन मुद्दों पर अपने विचार साझा किए, इसे लेकर उनकी पूरी प्रतिक्रिया सामने आई है।
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- गया पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए कई कांडों में वांछित ₹50,000 के इनामी और टॉप-10 अपराधकर्मी टिंकू सिंह उर्फ टिंकू कुमार उर्फ चौखा उर्फ सत्य नारायण सिंह को गिरफ्तार किया है।1
- बिहार के गया शहर स्थित ब्रह्मयोनि केशव नगर में 373 मीटर लंबे रोपवे का निर्माण कार्य जारी है। इस रोपवे का निर्माण पूरा होने से देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को काफी सुविधा होगी और वे सीधे पहाड़ी के शीर्ष पर जा सकेंगे। इसके माध्यम से श्रद्धालु सावित्री माता, मातृ योनि गुफा, ब्रह्मयोनि गुफा और गया शीशा स्तूप का दर्शन आसानी से कर सकेंगे। इसके साथ ही, इस रोपवे के बन जाने से लोगों को ब्रह्मयोनि से पूरे शहर का अद्भुत नजारा भी देखने को मिलेगा।1
- गया के नारायणपुर पंचायत में मनरेगा विभाग के अंतर्गत सरकारी पैसे की खुली बंदरबांट की जा रही है। यहां विकास कार्यों का अधूरा काम कराकर ही पूरे पैसे की निकासी धड़ल्ले से कराई जा रही है। मनरेगा विभाग में सरकारी धन की हो रही इस बंदरबांट के तहत बिना काम पूरा किए ही पूरी राशि निकाल ली गई है।1
- गया जी के मगध आईजी कार्यालय में हर दिन शिकायतकर्ताओं की संख्या लगातार बढ़ रही है।1
- औरंगाबाद के रफीगंज में करीब 10 वर्ष पुराने बहुचर्चित रंगदारी एवं आर्म्स एक्ट से जुड़े मामले में औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए रफीगंज थाना क्षेत्र के पिपराही गांव निवासी जगनारायण कुमार निराला को सभी आरोपों से बरी कर दिया है। अपर सत्र न्यायाधीश (अष्टम) मनीष कुमार जायसवाल की अदालत ने 6 जुलाई 2026 को फैसला सुनाते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपी के विरुद्ध लगाए गए आरोपों को संदेह से परे साबित करने में पूरी तरह असफल रहा। यह मामला रफीगंज थाना कांड संख्या 38/2016 से संबंधित था। अभियोजन पक्ष ने आरोपी के विरुद्ध तत्कालीन भारतीय दंड संहिता की धाराओं 212, 353, 386, 120बी, 420 एवं 124, सीएलए एक्ट की धारा 17 तथा आर्म्स एक्ट की धारा 38, 39 एवं 40 के तहत आरोप लगाए थे। न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि मामले में पर्याप्त एवं विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए जा सके, इसलिए आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए सभी आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। इसके साथ ही अदालत ने मामले के सभी जमानतदारों को उनके बंधपत्र के दायित्व से भी मुक्त कर दिया है। करीब एक दशक तक चली न्यायिक प्रक्रिया के बाद आए इस फैसले से आरोपी को बड़ी राहत मिली है। बरी होने के बाद जगनारायण कुमार निराला ने न्यायालय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें शुरू से ही न्यायपालिका पर पूरा विश्वास था और अंततः उन्हें न्याय मिला है।1
- गया जिले के आमस प्रखंड के बाजितपुर मध्य विद्यालय में शिक्षकों की काफी कमी है। यहाँ बेहतर शिक्षा की उम्मीद लगाए सैकड़ों छात्र बैठे हैं। इस विद्यालय में वर्तमान में मैथ, हिंदी, अंग्रेजी और सोशल साइंस के शिक्षकों की बेहद जरूरत है।1
- मध्यप्रदेश के रीवा में मामूली आपसी विवाद के बाद एक पत्नी इस कदर हैवान बन गई कि उसने कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ वार कर अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। हत्या के बाद लाश को ठिकाने लगाने के लिए उसने एक खौफनाक साजिश रची और पति की लाश के टुकड़े-टुकड़े करके उन्हें रसोई के LPG सिलेंडर के अंदर ठूंस दिया। इस दिल दहला देने वाली वारदात ने श्रद्धा मर्डर केस और दिल्ली के "नीले ड्रम" वाले हादसों की यादें ताजा कर दी हैं। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले हत्याकांड के बाद पुलिस ने आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। इस खौफनाक वारदात ने हर किसी को सन्न कर दिया है और लोग अब कहने लगे हैं कि कलयुग सचमुच अपने चरम पर है, जहां सात जन्मों का पवित्र रिश्ता पल भर में खूनी खेल में बदल गया।1