मुजफ्फरनगर ट्रैफिक पुलिस का जीरो टॉलरेंस,जबरदस्त चालान के साथ लोगों का अतिक्रमण सामान किया जब्त *मुजफ्फरनगर: ट्रैफिक पुलिस का 'जीरो टॉलरेंस' अभियान, 127 चालान काटे* मुजफ्फरनगर में जाम से निपटने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने गुरुवार को 'जीरो टॉलरेंस' अभियान चलाया। एसपी ट्रैफिक अतुल कुमार चौबे के पर्यवेक्षण और सीओ रविन्द्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में मीनाक्षी चौक से प्रकाश चौक तक अवैध अतिक्रमण हटाया गया और नो-पार्किंग में खड़े 127 वाहनों के ई-चालान किए गए। आर्य समाज रोड, महावीर चौक पर सड़क किनारे लगे खोखे-ठेले हटवाए गए, जबकि एसडी मार्केट के बाहर व्हाइट पट्टी से आगे खड़ी बाइकों को जब्त किया गया। यातायात प्रभारी राकेश कुमार ने कहा कि सड़क सुरक्षा सबकी जिम्मेदारी है। पुलिस ने लोगों से निर्धारित पार्किंग में वाहन खड़े करने, हेलमेट पहनने, अतिक्रमण न करने और शराब पीकर गाड़ी न चलाने की अपील की। सीओ ट्रैफिक ने चेतावनी दी कि नियम तोड़ने पर भारी जुर्माने के साथ कानूनी कार्रवाई होगी और यह अभियान लगातार जारी रहेगा।
मुजफ्फरनगर ट्रैफिक पुलिस का जीरो टॉलरेंस,जबरदस्त चालान के साथ लोगों का अतिक्रमण सामान किया जब्त *मुजफ्फरनगर: ट्रैफिक पुलिस का 'जीरो टॉलरेंस' अभियान, 127 चालान काटे* मुजफ्फरनगर में जाम से निपटने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने गुरुवार को 'जीरो टॉलरेंस' अभियान चलाया।
एसपी ट्रैफिक अतुल कुमार चौबे के पर्यवेक्षण और सीओ रविन्द्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में मीनाक्षी चौक से प्रकाश चौक तक अवैध अतिक्रमण हटाया गया और नो-पार्किंग में खड़े 127 वाहनों के ई-चालान किए गए। आर्य समाज रोड, महावीर चौक
पर सड़क किनारे लगे खोखे-ठेले हटवाए गए, जबकि एसडी मार्केट के बाहर व्हाइट पट्टी से आगे खड़ी बाइकों को जब्त किया गया। यातायात प्रभारी राकेश कुमार ने कहा कि सड़क सुरक्षा सबकी जिम्मेदारी है। पुलिस ने लोगों से निर्धारित पार्किंग
में वाहन खड़े करने, हेलमेट पहनने, अतिक्रमण न करने और शराब पीकर गाड़ी न चलाने की अपील की। सीओ ट्रैफिक ने चेतावनी दी कि नियम तोड़ने पर भारी जुर्माने के साथ कानूनी कार्रवाई होगी और यह अभियान लगातार जारी रहेगा।
- *मुजफ्फरनगर: ट्रैफिक पुलिस का 'जीरो टॉलरेंस' अभियान, 127 चालान काटे* मुजफ्फरनगर में जाम से निपटने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने गुरुवार को 'जीरो टॉलरेंस' अभियान चलाया। एसपी ट्रैफिक अतुल कुमार चौबे के पर्यवेक्षण और सीओ रविन्द्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में मीनाक्षी चौक से प्रकाश चौक तक अवैध अतिक्रमण हटाया गया और नो-पार्किंग में खड़े 127 वाहनों के ई-चालान किए गए। आर्य समाज रोड, महावीर चौक पर सड़क किनारे लगे खोखे-ठेले हटवाए गए, जबकि एसडी मार्केट के बाहर व्हाइट पट्टी से आगे खड़ी बाइकों को जब्त किया गया। यातायात प्रभारी राकेश कुमार ने कहा कि सड़क सुरक्षा सबकी जिम्मेदारी है। पुलिस ने लोगों से निर्धारित पार्किंग में वाहन खड़े करने, हेलमेट पहनने, अतिक्रमण न करने और शराब पीकर गाड़ी न चलाने की अपील की। सीओ ट्रैफिक ने चेतावनी दी कि नियम तोड़ने पर भारी जुर्माने के साथ कानूनी कार्रवाई होगी और यह अभियान लगातार जारी रहेगा।4
- Post by PARUL SIROHI ( M.M.PARBHARI)1
- बागपत के शहर कोतवाली क्षेत्र में लापता युवक के शव को पुलिस द्वारा लावारिस मानकर अंतिम संस्कार किए जाने पर परिजनो और स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया। नाराज लोगों ने कोतवाली के सामने प्रदर्शन करते हुए कोर्ट रोड पर जाम लगाने का प्रयास किया, जिसे पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नियंत्रित किया। मामला संतोषपुर गांव के पास नहर किनारे मिले एक शव से जुड़ा है। मृतक की पहचान कृष्णपाल के रूप में हुई, जो छह दिन पहले संदिग्ध परिस्थितियो में लापता हो गए थे। परिजनो का आरोप है कि शव मिलने के बाद पुलिस ने पहचान के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं किए और उसे लावारिस मानकर अंतिम संस्कार कर दिया। घटना से आक्रोशित परिजन और ग्रामीण कोतवाली के बाहर धरने पर बैठ गए और न्याय की मांग करने लगे। उनका कहना है कि कृष्णपाल की मौत किन परिस्थितियो मे हुई, यह स्पष्ट किया जाए। यदि मामला हत्या का है, तो दोषियो के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही, लापरवाही बरतने वाले पुलिस कर्मियों पर भी कार्रवाई की मांग की गई। मृतक के भतीजे कपिल कुमार ने बताया कि कृष्णपाल परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य थे। उनके दो बेटे और दो बेटिया हैं, जिनका पालन-पोषण वे मेहनत मजदूरी कर करते थे। पुलिस अधिकारियों ने मामले में निष्पक्ष जांच का आश्वासन देते हुए कहा कि सभी पहलुओं की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।1
- खतौली (मुजफ्फरनगर)। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के पश्चिम प्रदेश अध्यक्ष मेहताब चौहान ने खतौली विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान वे मुख्य अतिथि के रूप में बाबू मोहिब मलिक, विधानसभा अध्यक्ष, के आवास पर आयोजित समीक्षा बैठक में शामिल हुए। बैठक में खतौली, मुजफ्फरनगर सदर और मीरापुर विधानसभा क्षेत्रों के अध्यक्षों एवं पदाधिकारियों के साथ आगामी 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। मेहताब चौहान ने संगठन को मजबूत करने, बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने और जनसंपर्क बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी विधानसभा अध्यक्षों और नगर अध्यक्षों को चुनाव की तैयारियों में तेजी लाने, नए कार्यकर्ताओं को जोड़ने तथा जनता के बीच पार्टी की नीतियों को प्रभावी ढंग से पहुंचाने पर जोर दिया। इस अवसर पर मुजफ्फरनगर के चुनाव प्रभारी फुरकान चौधरी ने भी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि सभी पदाधिकारी अभी से पूरी मजबूती के साथ चुनावी तैयारी में जुट जाएं। उन्होंने अपील की कि कार्यकर्ता घर-घर जाकर पार्टी का संदेश पहुंचाएं और संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करें। बैठक के बाद आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। सम्मेलन में संगठन की रणनीति, जनसमस्याओं और आगामी चुनावी योजना पर विस्तार से चर्चा की गई। कार्यक्रम के अंत में सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर 2027 के चुनाव में बेहतर प्रदर्शन का संकल्प लिया।2
- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम (SC/ST एक्ट) से जुड़े एक मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि अगर किसी व्यक्ति को उसकी जाति से संबोधित किया जाता है, लेकिन उसमें अपमानित करने या डराने की मंशा नहीं है, तो इसे इस कानून के तहत अपराध नहीं माना जा सकता।यह फैसला जस्टिस मदन पाल सिंह की एकल पीठ ने अमय पांडे और तीन अन्य द्वारा दायर आपराधिक अपील पर सुनाया। कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट द्वारा जारी समन आदेश को रद्द कर दिया। हालांकि भारतीय दंड संहिता के तहत चल रही कार्यवाही जारी रखने की अनुमति दी। क्या है पूरा मामला ? दरअसल, साल 2019 में अमय पांडे और अन्य के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। आरोप था कि उन्होंने शिकायतकर्ता के साथ मारपीट और जातिगत टिप्पणी की। हालांकि, आरोपियों की ओर से पेश वकील ने दलील दी कि पूरा मामला विरोधाभासी है और दुर्भावनापूर्ण तरीके से गढ़ा गया है। उन्होंने बताया कि प्राथमिकी में शुरू में जातिगत गाली या अपमान का कोई जिक्र नहीं था। बल्कि यह केवल एक सामान्य विवाद और कथित मारपीट का मामला था जो एक शादी समारोह के दौरान हुआ था। बाद में शिकायतकर्ता ने अपने बयान में बदलाव करते हुए जातिगत टिप्पणी और हमले का नया आरोप जोड़ा और यह भी कहा कि उसने आरोपियों की पहचान CCTV फुटेज के आधार पर की है। हाईकोर्ट ने क्या टिप्पणी की? कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पाया कि अभियोजन के मामले में कई महत्वपूर्ण विरोधाभास हैं। प्राथमिकी और बाद के बयानों के बीच स्पष्ट अंतर दिखाई देता है, जिससे मामले की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े होते हैं। अदालत ने यह भी कहा कि मेडिकल रिपोर्ट में केवल मामूली चोटों का उल्लेख है, जो अभियोजन की गंभीर आरोपों वाली कहानी से मेल नहीं खाता। कोर्ट ने यह भी गौर किया कि मामले की पृष्ठभूमि एक निजी विवाद से जुड़ी प्रतीत होती है, जिससे यह शक और गहरा होता है कि SC/ST एक्ट का उपयोग सही संदर्भ में किया गया या नहीं। एक्ट को लेकर स्पष्टता अपने फैसले में कोर्ट ने स्पष्ट किया कि SC/ST एक्ट के प्रावधान लागू करने के लिए यह जरूरी है कि आरोपी ने जानबूझकर पीड़ित को उसकी जाति के आधार पर अपमानित या डराया हो। वहीं यह कृत्य सार्वजनिक स्थान या सार्वजनिक दृष्टि में किया गया हो। कोर्ट ने कहा कि केवल किसी को उसकी जाति से पुकारना या सामान्य गाली-गलौज या झगड़ा SC/ST एक्ट के दायरे में नहीं आता। जब तक उसमें स्पष्ट रूप से जातिगत अपमान की मंशा न हो।4
- सरधना10
- शामली जनपद के थाना कांधला पुलिस ने संदिग्ध व्यक्ति एवं वाहन चैकिंग अभियान के दौरान दो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से दो अवैध छुरे बरामद किए हैं। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस अधीक्षक शामली एन.पी. सिंह के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के नेतृत्व में थाना कांधला पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई। गिरफ्तार अभियुक्तों में इसरार पुत्र स्वर्गीय सईद निवासी मोहल्ला खैल थाना कांधला जनपद शामली तथा हसीम पुत्र नईम शामिल हैं। पुलिस के अनुसार दोनों आरोपियों के कब्जे से एक-एक अवैध छुरा बरामद हुआ।1
- Post by Jabid1