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रायपुर कृषि उपज मंडी में गुरुवार को सोयाबीन का भाव ₹5000 प्रति क्विंटल से 6430 प्रति क्विंटल तक भाव रहे।
Mukesh Mehar
रायपुर कृषि उपज मंडी में गुरुवार को सोयाबीन का भाव ₹5000 प्रति क्विंटल से 6430 प्रति क्विंटल तक भाव रहे।
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- झालावाड़ के बकानी में पुलिस ने देर रात बड़ी कार्रवाई करते हुए एक स्मैक तस्कर को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 15.70 ग्राम स्मैक और उसकी बाइक जब्त की गई। पुलिस अब क्षेत्र में स्मैक सप्लाई करने वाले अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है।1
- राजस्थान के झालावाड़ से एक नाबालिग लड़की का अपहरण करने वाले बांग्लादेशी युवक को प्रयागराज रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी स्वपनों विश्वास टूरिस्ट वीजा खत्म होने के बाद फर्जी आधार कार्ड और वोटर आईडी बनाकर 'आदित्य पोद्दार' के नाम से रह रहा था। वह लड़की को फुसलाकर बांग्लादेश ले जाने की फिराक में था, जिसकी जांच अब पुलिस कर रही है।4
- पैसे मांगने की रंजिश में युवक की हत्या, सात साल पुराने मामले में रामगंजमंडी न्यायालय ने तीन को सुनाई उम्रकैद सजा रामगंजमंडी के सातलखेड़ी में वर्ष 2019 में हुए बंटी हत्याकांड मामले में अपर सेशन न्यायालय रामगंजमंडी ने तीन आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने माना कि पैसों के लेन-देन को लेकर हुए विवाद में आरोपियों ने युवक पर जानलेवा हमला कर उसकी हत्या की थी। कार्यवाहक अपरलोक अभियोजक रामकेश मीना ने बताया कि सातलखेड़ी निवासी बंटी बैरवा से आरोपी कालू उर्फ कृष्णकांत पैसे मांगता था। 2 जुलाई 2019 को इसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हुई थी। रात करीब 9:30 बजे बंटी साहू किराना स्टोर के पास बैठा हुआ था, तभी आरोपी रमेशचंद, उसके बेटे कालू, गोलू और पंकज वहां पहुंचे और बंटी के साथ मारपीट शुरू कर दी। एफआईआर के अनुसार बंटी वहां से जाने लगा तो आरोपियों ने उसे पकड़ लिया। इसी दौरान कालू ने चाकू से बंटी के पेट पर वार कर दिया, जबकि अन्य आरोपियों ने पत्थरों से हमला किया। गंभीर रूप से घायल बंटी को पहले सुकेत अस्पताल और बाद में झालावाड़ अस्पताल रेफर किया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। मामले में थाना सुकेत पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच की। सुनवाई के बाद अपर सेशन न्यायाधीश शैलेष जड़िया ने आरोपी कालू उर्फ कृष्णकांत, पंकज और रमेशचंद को धारा 302, 341 व 34 भारतीय दंड संहिता में दोषी ठहराया। न्यायालय ने तीनों आरोपियों को हत्या के मामले में आजीवन कारावास एवं पांच-पांच हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं रास्ता रोकने के अपराध में तीन माह के साधारण कारावास एवं 500 रुपए जुर्माने से दंडित किया गया। आरोपी कालू उर्फ कृष्णकांत को धारा 4/25 आयुध अधिनियम में भी तीन वर्ष के साधारण कारावास एवं दो हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई गई। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। अदालत ने अपने निर्णय में कहा कि अभियुक्तों के खिलाफ पैसे मांगने की बात को लेकर बंटी के साथ मारपीट कर उसकी हत्या करने का गंभीर आरोप प्रमाणित पाया गया। साथ ही पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत मृतक के परिजनों को मुआवजा दिलाने की अनुशंसा भी की गई है।1
- Post by Manoj Kumar1
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