Shuru
Apke Nagar Ki App…
यह खौफनाक नज़ारा है मुरादाबाद के वार्ड 38 और 66 बरवालान का ! JAN PRIME MEDIA NEWS 9528040101
M SARTAJ KHAN
यह खौफनाक नज़ारा है मुरादाबाद के वार्ड 38 और 66 बरवालान का ! JAN PRIME MEDIA NEWS 9528040101
More news from Uttar Pradesh and nearby areas
- Post by नाजिम हुसैन पत्रकार डिलारी1
- यह खौफनाक नज़ारा है मुरादाबाद के वार्ड 38 और 66 बरवालान का ! JAN PRIME MEDIA NEWS 95280401011
- भ्रष्टाचार ग्राम प्रधान और ठेकेदार की मिलीभगत इस दीवार का कार्य हर साल किया जाता है मगर यह 2-3 माह बाद गिर जाती है यह ग्राम प्रधान और ठेकेदार के भ्रष्टाचार का सबूत है मगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती क्योंकि नीचे से लेकर ऊपर तक परसेंट दिया जाता हैठेकेदार मिलकर विकास का पैसा खा जाते हैं इसका सबूत यह देखा जा सकता है /मिल्क लालपुर गंगवारी पोस्ट फतेहपुर खास ब्लॉक कुंदरकी तहसील बिलारी मुरादाबाद1
- गंगा का जलस्तर बढ़ा, तिगरी के घाट जलमग्न पुरोहितों की झोपड़ियों में घुसा पानी, खादर के खेतों में भी पहुंचा गंगा का पानी: प्रशासन अलर्ट गजरौला/तिगरी:- पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बारिश के चलते गंगा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। हरिद्वार बैराज से गंगा में 1 लाख 33 हजार 357 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद मैदानी क्षेत्रों में भी गंगा उफान पर है। अमरोहा के तिगरी गंगा धाम में बढ़ते जलस्तर के चलते घाट पूरी तरह जलमग्न हो गए हैं। घाट पर बनी पुरोहितों की कई झोपड़ियां भी पानी में डूब गई हैं।गंगा का पानी अब खादर क्षेत्र के खेतों तक पहुंचने लगा है। खेतों में पानी भरने से किसानों की चिंता बढ़ गई है। वहीं, गंगा किनारे कारोबार करने वाले दुकानदारों ने भी जलस्तर बढ़ता देख अपना सामान सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना शुरू कर दिया है।गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। धनौरा एसडीएम शैलेश दुबे ने तिगरी गंगा घाट पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए गंगा किनारे गोताखोरों और नावों की तैनाती की गई है। प्रशासन की ओर से लगातार जलस्तर पर नजर रखी जा रही है।3
- Moradabad: DM ने जन चौपाल में लेखापाल को लापरवाही में किया निलंबित, मचा हडकंप1
- भोजपुर पुलिस ने अवैध मीट कारोबार से अर्जित 2.37 करोड़ की संपत्ति कुर्क की भोजपुर पुलिस ने अवैध मीट कारोबार से अर्जित 2.37 करोड़ की संपत्ति कुर्क की मुरादाबाद, 7 अगस्त 2026। थाना भोजपुर पुलिस ने माननीय न्यायालय के आदेश पर तीन अभियुक्तों की अवैध रूप से अर्जित चल-अचल संपत्ति कुल अनुमानित मूल्य 2,37,39,297 रुपये (दो करोड़ सैंतीस लाख उनतालीस हजार दो सौ सत्तानवे रुपये) कुर्क कर ली है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण तथा अवैध संपत्ति के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) के पर्यवेक्षण और क्षेत्राधिकारी ठाकुरद्वारा के नेतृत्व में यह कार्रवाई हुई। थाना भोजपुर पर पंजीकृत मुकदमा संख्या 08/2026 धारा 325/112(2) भारतीय न्याय संहिता के विवेचना में सामने आया कि अभियुक्त तौकीर पुत्र हाजी शब्बीर, तोहीद पुत्र तौकीर तथा तफशीर पुत्र तौफीक (सभी निवासी मोहल्ला जामा मस्जिद, कस्बा भोजपुर) भैंसवंशीय पशुओं का अवैध वध कर मीट का अवैध कारोबार कर रहे थे। इसी अवैध कमाई से उन्होंने संपत्ति अर्जित की थी। कुर्क की गई संपत्ति में कस्बा भोजपुर स्थित निर्मित भवन शामिल है, जिसका भूतल क्षेत्रफल 804.25 वर्गमीटर और प्रथम तल क्षेत्रफल 379.85 वर्गमीटर है तथा अनुमानित मूल्य 2,16,19,797 रुपये है। इसके अलावा महिन्द्रा थार रॉक्स (पंजीकरण संख्या UP21 DL 7775) अनुमानित मूल्य 14,25,000 रुपये, मारुति स्विफ्ट डिजायर (पंजीकरण संख्या UP21 DF 2120) अनुमानित मूल्य 6,30,000 रुपये तथा एक्टिवा स्कूटी (पंजीकरण संख्या UP21 DJ 7866) अनुमानित मूल्य 64,500 रुपये की संपत्ति भी कुर्क की गई। धारा 107 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत कुर्की हेतु आख्या एवं प्रार्थना-पत्र श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के अनुमोदन के बाद सिविल जज (जूनियर डिवीजन)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, ठाकुरद्वारा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालय ने परीक्षण के बाद संपत्ति कुर्क करने का आदेश पारित किया, जिसके अनुपालन में आज दिनांक 7 अगस्त 2026 को संपत्ति नियमानुसार कुर्क कर ली गई। अभियुक्त तौकीर के खिलाफ पहले भी कई मामले दर्ज हैं, जिनमें मुकदमा संख्या 261/21 धारा 429 भा0द0सं0 व 11 पशु क्रूरता अधिनियम, मुकदमा संख्या 360/22 धारा 429 भा0द0सं0 व 11 पशु क्रूरता अधिनियम, मुकदमा संख्या 364/22 धारा 429 भा0द0सं0 व 11 पशु क्रूरता अधिनियम, मुकदमा संख्या 323/25 धारा 325 बी0एन0एस0 व 11 पशु क्रूरता अधिनियम, मुकदमा संख्या 8/26 धारा 325/112(2) बी0एन0एस0 तथा मुकदमा संख्या 129/26 धारा 318(4)/338/336(3)/340(2)/351(3) बी0एन0एस0 शामिल हैं। तोहीद के खिलाफ मुकदमा संख्या 360/22 धारा 429 भा0द0सं0 व 11 पशु क्रूरता अधिनियम, मुकदमा संख्या 364/22 धारा 429 भा0द0सं0 व 11 पशु क्रूरता अधिनियम तथा मुकदमा संख्या 8/26 धारा 325/112(2) बी0एन0एस0 दर्ज हैं, जबकि तफशीर के खिलाफ मुकदमा संख्या 8/26 धारा 325/112(2) बी0एन0एस0 का मामला दर्ज है। पुलिस ने बताया कि अवैध पशु वध और मीट कारोबार से अर्जित संपत्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।1