अटल जन सेवा शिविर में जिला कलक्टर ने सुनी आमजन की समस्याएं* *प्रकरणों के त्वरित एवं संतोषजनक निस्तारण के दिए निर्देश* * *सवाई माधोपुर, 12 मार्च।* आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान और सरकारी सेवाओं की प्रभावी उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से गुरुवार को जिले के समस्त उपखंड मुख्यालयों पर आयोजित अटल जन सेवा शिविरों के तहत पंचायत समिति गंगापुर सिटी के भारत निर्माण केन्द्र में जिला कलक्टर काना राम ने जनसुनवाई की। इस दौरान उन्होंने नागरिकों की समस्याएं सुनते हुए संबंधित विभागों के अधिकारियों को प्रकरणों के शीघ्र, पारदर्शी और संतोषजनक निस्तारण के निर्देश दिए। अटल जन सेवा शिविर के दौरान जिला कलक्टर के समक्ष पट्टा जारी करवाने, नाली का लेवल दुरस्त करवाने, खाली भू-खण्डों से कचरे का निस्तारण करवाने, क्षतिग्रस्त सड़क सही करवाने, सैनिक नगर में नालियों की नियमित साफ-सफाई करवाने, आम रास्त से अवैध अतिक्रमण हटवाने, कचरा संग्रहण वाहन नहीं आने, जनाधार से नाम हटवाने, जनाधार और आधार कार्ड की सीडिंग करवाने, नया राशन कार्ड बनवाने, पेंशन स्वीकृति जैसे विभिन्न प्रकरण प्रस्तुत किए गए। प्राप्त शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी प्रकरणों का समयबद्ध और प्रभावी समाधान सुनिश्चित किया जाए। रास्तों पर अतिक्रमण की शिकायत पर उन्होंने तहसीलदार को मौके पर निरीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। जिला कलक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि प्रत्येक विभाग अपने कार्यालय में प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक अनिवार्य रूप से जनसुनवाई आयोजित करें, ताकि नागरिकों की समस्याओं का स्थानीय स्तर पर ही त्वरित समाधान किया जा सके। उन्होंने कहा कि त्रिस्तरीय जनसुनवाई व्यवस्था के अंतर्गत प्राप्त सभी परिवादों को पहले ऑनलाइन अपलोड किया जाए, जिससे समाधान प्रक्रिया पारदर्शी बनी रहे। साथ ही, समाधान के बाद परिवादी से संवाद कर उसकी संतुष्टि की पुष्टि भी की जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि जनसुनवाई में आने वाले प्रत्येक परिवादी का मोबाइल नंबर रजिस्टर में दर्ज किया जाए, ताकि समस्या के समाधान के बाद उसे व्यक्तिगत रूप से सूचित किया जा सके। जनसुनवाई के दौरान विभिन्न विभागों से संबंधित करीब 40 परिवाद प्राप्त हुए, जिनमें राजस्व, पंचायती राज, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग सहित अन्य विभागों के प्रकरण शामिल रहे। जिला कलक्टर ने अधिकारियों से कहा कि सभी शिकायतों का संवेदनशीलता और मानवीय दृष्टिकोण के साथ समाधान किया जाए तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि आगामी जनसुनवाई में उन्हीं प्रकरणों की पुनरावृत्ति न हो।
अटल जन सेवा शिविर में जिला कलक्टर ने सुनी आमजन की समस्याएं* *प्रकरणों के त्वरित एवं संतोषजनक निस्तारण के दिए निर्देश* * *सवाई माधोपुर, 12 मार्च।* आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान और सरकारी सेवाओं की प्रभावी उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से गुरुवार को जिले के समस्त उपखंड मुख्यालयों पर आयोजित अटल जन सेवा शिविरों के तहत पंचायत समिति गंगापुर सिटी के भारत निर्माण केन्द्र में जिला कलक्टर काना राम ने जनसुनवाई की। इस दौरान उन्होंने नागरिकों की समस्याएं सुनते हुए संबंधित विभागों के अधिकारियों को प्रकरणों के शीघ्र, पारदर्शी और संतोषजनक निस्तारण के निर्देश दिए। अटल जन सेवा शिविर के दौरान जिला कलक्टर के समक्ष पट्टा जारी करवाने, नाली का लेवल दुरस्त करवाने, खाली भू-खण्डों से कचरे का निस्तारण करवाने, क्षतिग्रस्त सड़क सही करवाने, सैनिक नगर में नालियों की नियमित साफ-सफाई करवाने, आम रास्त से अवैध अतिक्रमण हटवाने, कचरा संग्रहण वाहन नहीं आने, जनाधार से नाम हटवाने, जनाधार और आधार कार्ड की सीडिंग करवाने, नया राशन कार्ड बनवाने, पेंशन स्वीकृति जैसे विभिन्न प्रकरण प्रस्तुत किए गए। प्राप्त शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी प्रकरणों का समयबद्ध और प्रभावी समाधान सुनिश्चित किया जाए। रास्तों पर अतिक्रमण की शिकायत पर उन्होंने तहसीलदार को मौके पर निरीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। जिला कलक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि प्रत्येक विभाग अपने कार्यालय में प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक अनिवार्य रूप से जनसुनवाई आयोजित करें, ताकि नागरिकों की समस्याओं का स्थानीय स्तर पर ही त्वरित समाधान किया जा सके। उन्होंने कहा कि त्रिस्तरीय जनसुनवाई व्यवस्था के अंतर्गत प्राप्त सभी परिवादों को पहले ऑनलाइन अपलोड किया जाए, जिससे समाधान प्रक्रिया पारदर्शी बनी रहे। साथ ही, समाधान के बाद परिवादी से संवाद कर उसकी संतुष्टि की पुष्टि भी की जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि जनसुनवाई में आने वाले प्रत्येक परिवादी का मोबाइल नंबर रजिस्टर में दर्ज किया जाए, ताकि समस्या के समाधान के बाद उसे व्यक्तिगत रूप से सूचित किया जा सके। जनसुनवाई के दौरान विभिन्न विभागों से संबंधित करीब 40 परिवाद प्राप्त हुए, जिनमें राजस्व, पंचायती राज, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग सहित अन्य विभागों के प्रकरण शामिल रहे। जिला कलक्टर ने अधिकारियों से कहा कि सभी शिकायतों का संवेदनशीलता और मानवीय दृष्टिकोण के साथ समाधान किया जाए तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि आगामी जनसुनवाई में उन्हीं प्रकरणों की पुनरावृत्ति न हो।
- *सवाई माधोपुर, 12 मार्च।* वर्तमान में मध्यपूर्व एशिया में युद्ध की परिस्थितियों के मद्देनज़र भारत सरकार द्वारा गैस आपूर्ति संबंधी नवीन दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। जिला कलक्टर काना राम ने जानकारी देते हुए बताया कि इन दिशा-निर्देशों के अनुरूप जिले में घरेलू एलपीजी गैस की आपूर्ति नियमित रूप से जारी रहेगी तथा आमजन को घबराने की आवश्यकता नहीं है। जिला कलक्टर ने बताया कि जिले की सभी गैस एजेंसियों के पास घरेलू गैस सिलेंडरों का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और उपभोक्ताओं को बुकिंग के अनुसार नियमित रूप से गैस सिलेंडरों की आपूर्ति की जा रही है। वर्तमान में जिले में गैस आपूर्ति में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। उन्होंने बताया कि जिले के सभी अस्पतालों, अन्नपूर्णा रसोईयों, छात्रावासों तथा स्कूलों में मिड-डे-मिल योजना के लिए गैस सिलेंडरों की आपूर्ति प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित की जा रही है। *उपभोक्ताओं को निर्बाध गैस सिलेंडरों आपूर्ति और गोदामों पर सीसीटीवी लगाने के निर्देश :* - इसी क्रम में जिला कलक्टर ने गुरूवार को जिले की विभिन्न गैस एजेंसियों के गोदामों का निरीक्षण कर आपूर्ति व्यवस्था का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने विनायक इंडियन गैस एजेंसी (इंदिरा कश्लोनी), रेणु इंटरप्राइजेज इंडियन गैस एजेंसी गोदाम तथा रणथम्भौर गैस एजेंसी (हिंदुस्तान पेट्रोलियम) के गोदामों में गैस स्टश्क, आपूर्ति व्यवस्था और वितरण प्रणाली की समीक्षा की। उन्होंने गैस एजेंसी संचालकों को निर्देश दिए कि सभी गोदामों पर सीसीटीवी कैमरे लगाकर 24 घंटे निगरानी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए तथा उपभोक्ताओं को गैस बुकिंग के बाद समय पर होम डिलीवरी उपलब्ध कराई जाए। *कालाबाजारी एवं अवैध भंडारण पर होगी कड़ी कार्रवाई :* - जिला रसद अधिकारी रामभजन मीना ने बताया कि यदि किसी गैस एजेंसी संचालक अथवा अन्य व्यक्ति द्वारा घरेलू गैस सिलेंडरों का अवैध भंडारण, कालाबाजारी या व्यावसायिक उपयोग किया जाता पाया गया तो संबंधित के विरुद्ध एलपीजी ऑर्डर-2000 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति में किसी प्रकार की कमी, अवैध संग्रहण, कालाबाजारी या अवैध रीफिलिंग की रोकथाम के लिए जिला कलक्टर के निर्देशानुसार प्रवर्तन जांच दल का गठन कर सभी जगहों पर जांच की जा रही है। *गैस बुकिंग में न्यूनतम 25 दिन का अंतराल आवश्यक* :- जिला रसद अधिकारी ने बताया कि नवीन दिशा-निर्देशों के अनुसार घरेलू गैस उपभोक्ताओं के लिए गैस बुकिंग के बीच न्यूनतम 25 दिनों का अंतराल निर्धारित किया गया है। उपभोक्ता निर्धारित अवधि पूर्ण होने के बाद ही गैस सिलेंडर की बुकिंग कराएं, ताकि वितरण व्यवस्था सुचारु बनी रहे और किसी प्रकार की असुविधा न हो। *समस्या होने पर इन नंबरों पर करें संपर्क :* - घरेलू गैस सिलेंडरों के वितरण से संबंधित किसी भी प्रकार की शिकायत होने पर उपभोक्ता जिला रसद कार्यालय के कंट्रोल रूम (07462-294515) पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार की हेल्पलाइन 181 तथा खाद्य विभाग की हेल्पलाइन 14435 पर भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। जिला कलक्टर ने आमजन से अपील की है कि घरेलू गैस सिलेंडरों की पर्याप्त उपलब्धता को देखते हुए घबराकर या अनावश्यक रूप से बुकिंग न करें तथा एलपीजी सिलेंडरों का अनावश्यक भंडारण न करें। किसी भी प्रकार के भ्रामक संदेश या अफवाहों पर ध्यान न दें, क्योंकि जिले में गैस सिलेंडरों की आपूर्ति निरंतर एवं निर्बाध रूप से जारी है।1
- सवाई माधोपुर, 12 मार्च। जिले में घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडरों की आपूर्ति को लेकर प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि वर्तमान में किसी प्रकार की कमी नहीं है और उपभोक्ताओं को घबराने की आवश्यकता नहीं है। काना राम ने बताया कि मध्यपूर्व एशिया में युद्ध की परिस्थितियों के बीच भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार जिले में गैस आपूर्ति नियमित रूप से जारी रहेगी। जिला प्रशासन के अनुसार जिले की सभी गैस एजेंसियों के पास घरेलू गैस सिलेंडरों का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और उपभोक्ताओं को बुकिंग के अनुसार नियमित आपूर्ति की जा रही है। साथ ही अस्पतालों, अन्नपूर्णा रसोई, छात्रावासों और स्कूलों में मिड-डे-मिल योजना के लिए गैस सिलेंडरों की आपूर्ति प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित की जा रही है। गैस एजेंसियों का निरीक्षण जिला कलक्टर काना राम और पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार बेनीवाल ने गुरुवार को जिले की विभिन्न गैस एजेंसियों के गोदामों का निरीक्षण कर आपूर्ति व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान विनायक इंडियन गैस एजेंसी, रेणु इंटरप्राइजेज इंडियन गैस एजेंसी और रणथम्भौर गैस एजेंसी (हिंदुस्तान पेट्रोलियम) के गोदामों में गैस स्टॉक और वितरण प्रणाली की समीक्षा की गई। एजेंसी संचालकों को सभी गोदामों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने और उपभोक्ताओं को समय पर होम डिलीवरी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। कालाबाजारी और अवैध उपयोग पर सख्त कार्रवाई जिला रसद अधिकारी रामभजन मीना ने बताया कि घरेलू गैस सिलेंडरों का अवैध भंडारण, कालाबाजारी या व्यावसायिक उपयोग करने वालों के खिलाफ एलपीजी ऑर्डर-2000 और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए प्रशासन द्वारा प्रवर्तन जांच दल का गठन कर नियमित जांच भी की जा रही है। गैस बुकिंग के लिए नया नियम नवीन दिशा-निर्देशों के अनुसार अब घरेलू गैस उपभोक्ताओं को सिलेंडर बुकिंग के बीच कम से कम 25 दिनों का अंतराल रखना होगा, ताकि वितरण व्यवस्था सुचारु बनी रहे। शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर गैस आपूर्ति से संबंधित समस्या या शिकायत के लिए उपभोक्ता निम्न हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं: 181 112 14435 (उपभोक्ता मामलात विभाग) 07462-294515 (जिला रसद कार्यालय कंट्रोल रूम) जिला प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि गैस सिलेंडरों की पर्याप्त उपलब्धता को देखते हुए अनावश्यक बुकिंग या भंडारण न करें और किसी भी प्रकार की अफवाहों या भ्रामक संदेशों पर ध्यान न दें।3
- 12 मार्च 2026 सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत चुनाव संपन्न कराने के मामले में दायर एक नई याचिका पर हस्तक्षेप करने से साफ इनकार कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश (CJI) की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि संबंधित पक्ष अपनी शिकायतों और मांगों को लेकर संबंधित हाईकोर्ट का रुख करें। मामले की मुख्य बातें: चुनाव की समय सीमा: इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में सरकार को 15 अप्रैल 2026 तक पंचायत चुनाव संपन्न कराने के कड़े निर्देश दिए थे। याचिका का आधार: याचिकाकर्ताओं ने शीर्ष अदालत के समक्ष यह दलील दी थी कि सरकार द्वारा तय समय सीमा (15 अप्रैल) तक चुनाव संपन्न कराने की तैयारी नहीं दिख रही है। इसी को आधार बनाकर कोर्ट से मामले में दखल देने की मांग की गई थी। कोर्ट का रुख: CJI की पीठ ने मामले की गंभीरता को देखते हुए फिलहाल इस प्रकरण में सीधा हस्तक्षेप करने से मना कर दिया और याचिकाकर्ताओं को निर्देश दिया कि वे उचित राहत के लिए पहले हाईकोर्ट में अपनी बात रखें। महत्वपूर्ण टिप्पणी: सुप्रीम कोर्ट के इस रुख से यह स्पष्ट हो गया है कि चुनाव प्रक्रियाओं की निगरानी और स्थानीय विसंगतियों पर सुनवाई के लिए उच्च न्यायालय ही प्राथमिक मंच होगा, हालांकि 15 अप्रैल की डेडलाइन अभी भी प्रभावी बनी हुई है।1
- एमपी के शामगढ़ में बिजली विभाग के कर्मचारियों द्वारा बकाया बिजली बिल न जमा किए जाने पर विद्युत उपभोक्ता की जप्त की गई मोटर साइकल।वीडियो शोशल में वायरल।1
- Kalisindh River का जलस्तर गिरा, Sonkatch में गहराया जल संकट 🚱,#madhyapradesh #sonkatchnews #dewasup.1
- Post by Durgesh Kumar1
- Nagor sahsand Rajasthan Hanuman Beniwal ko Lokshba ma Deputy Speaker बनाने की उठी मांग1
- सवाई माधोपुर, 12 मार्च। नीति आयोग, भारत सरकार द्वारा आकांक्षी ब्लॉकों में विकास की गति तेज करने के उद्देश्य से संचालित ‘संपूर्णता अभियान 2.0’ के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर गुरुवार को भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र, गंगापुर सिटी में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। जिला कलक्टर काना राम की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में अभियान के तहत निर्धारित लक्ष्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने तथा विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित करने पर चर्चा की गई। बैठक में जिला कलक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि गंगापुर सिटी ब्लॉक में पोषण, शिक्षा और पशुपालन से जुड़े संकेतकों पर शत-प्रतिशत उपलब्धि सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि अभियान के अंतर्गत विभिन्न विभागों को निर्धारित मानकों के अनुरूप कार्य करते हुए आमजन में व्यापक जागरूकता लानी होगी, ताकि अभियान के उद्देश्यों की प्रभावी पूर्ति हो सके। जिला कलक्टर ने बताया कि ‘संपूर्णता अभियान 2.0’ 14 अप्रैल तक संचालित किया जाएगा, जिसके अंतर्गत छह प्रमुख संकेतकों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इनमें पोषण विभाग के चार संकेतकों के तहत पूरक पोषण के प्रति जागरूकता बढ़ाना, पशुपालन विभाग द्वारा खुरपका-मुंहपका रोग (एफएमडी) टीकाकरण के प्रति पशुपालकों को जागरूक करना तथा शिक्षा विभाग द्वारा विद्यालयों में स्वच्छता संबंधी गतिविधियों को बढ़ावा देना शामिल है।1