Shuru
Apke Nagar Ki App…
यूपी उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक का बे तुका बयान
Journalist Arshad Jamal Khan
यूपी उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक का बे तुका बयान
More news from उत्तर प्रदेश and nearby areas
- यूपी उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक का बे तुका बयान1
- धोखाधड़ी से खरीदी गई 50 लाख की जमीन कुर्क, मुबारकपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई आजमगढ़। अपराध व अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने की दिशा में जनपद पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। थाना मुबारकपुर पुलिस ने धोखाधड़ी से अर्जित धनराशि से खरीदी गई लगभग 50 लाख रुपये मूल्य की भूमि को न्यायालय के आदेश पर कुर्क कर लिया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. अनिल कुमार के निर्देश पर वादी मैनुद्दीन पुत्र स्व. अब्दुल गफ्फार की तहरीर के आधार पर थाना मुबारकपुर में मु0अ0सं0-324/25 धारा 406, 506 भादवि के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था। विवेचना के दौरान सम्पत्ति कुर्की हेतु मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय, आजमगढ़ को रिपोर्ट प्रेषित की गई। जांच में सामने आया कि अभियुक्त अमान अहमद पुत्र शहवान एवं फरहाना बानो पत्नी अमान अहमद, निवासी ग्राम करमैनी, थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़ द्वारा पीड़ित से धोखाधड़ी कर कुल 36 लाख रुपये प्राप्त किए गए। इसमें 16 लाख रुपये आरटीजीएस के माध्यम से तथा शेष धनराशि नगद ली गई थी। उक्त धनराशि से अभियुक्तों ने दिनांक 04 फरवरी 2022 को ग्राम चांदपट्टी, परगना व तहसील सगड़ी, थाना रौनापार क्षेत्र में स्थित गाटा संख्या 595 (0.0568 हे.), 593 (0.0692 हे.), 637 (0.0020 हे.) एवं 660 (0.0081 हे.) कुल 0.1361 हेक्टेयर भूमि क्रय की थी, जो फरहाना बानो के नाम दर्ज है। न्यायालय ने बैनामा, बैंक अभिलेख, लेखपाल रिपोर्ट एवं अभियोजन पक्ष के तर्कों का परीक्षण करते हुए पाया कि उक्त संपत्ति आपराधिक कृत्य से अर्जित धन से खरीदी गई है, जिस पर अभियुक्त का कोई वैध अधिकार नहीं है। इसके बाद धारा 107 बीएनएसएस के तहत 13 जनवरी 2026 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश के अनुपालन में 14 फरवरी 2026 को जिला मजिस्ट्रेट रविन्द्र कुमार द्वारा निर्गत कुर्की आदेश के क्रम में क्षेत्राधिकारी सदर आस्था जायसवाल, प्रभारी निरीक्षक मुबारकपुर शशिमौलि पाण्डेय, नायब तहसीलदार सगड़ी तथा राजस्व व पुलिस की संयुक्त टीम की उपस्थिति में नियमानुसार संपत्ति कुर्क कर ली गई।1
- सुल्तानपुर :नगर कोतवाली क्षेत्र के गभडिया जेल मोड निकट पेट्रोल टंकी के पास हुआ सड़क हादसा मौके पर युवक हुई दर्दनाक मौत1
- गंगा पार रेती पर खूब चले लाठी डंडे ऊंट और घोड़ा चलाने वालों ने पर्यटकों से बदसुलूकी रोकने पर नाविक को पीटा1
- सामाजिक कार्यों में योगदान के लिए सम्मानित मऊ । मधुबन तहसील क्षेत्र अंतर्गत वार्ड-16 दरगाह से जिला पंचायत सदस्य अशफाक आलम को सामाजिक क्षेत्र में बेहतर योगदान के लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में एक्सीलेंसी अवार्ड से सम्मानित किया गया। 13 फरवरी की शाम लखनऊ के JBP गार्डन चौक में टीएनसी कल्चरल एंड सोशल वेलफेयर आर्गेनाइजेशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में उन्हें मुख्य अतिथि पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं वर्तमान में सपा से विधायक शिवपाल सिंह यादव ने सम्मानित किया। अशफाक आलम सहित कुल 10 लोगों को उनके द्वारा सामाजिक क्षेत्र में बेहतर कार्य के लिए सम्मानित किया गया। इस सूचना से तहसील क्षेत्र में हर्ष का माहौल है और क्षेत्र के कई गणमान्य लोगों ने जिला पंचायत सदस्य को उनके इस उपलब्धि के लिए बधाई दी। अशफाक आलम की पहचान क्षेत्र में सामाजिक कार्यों में अग्रणी भूमिका निभाने वालों में होती है। वर्तमान में वह जिला पंचायत मऊ के वार्ड-16 से सदस्य हैं। बधाई देने वालों में डॉ. नासिर अली, डॉ. राशिद उस्मानी, डॉ. कैलाश मौर्य, मधुबन नगर पंचायत अध्यक्ष प्रशांत मल्ल, कोल्हुआ ग्रामसभा प्रधान सुनील मौर्य, शिक्षक राज बहादुर सिंह, अधिवक्ता सत्य प्रकाश सिंह, मनोज सिंह, मंटू यादव, आशुतोष सिंह बिट्टू आदि शामिल रहे।4
- Post by SONI DEVI1
- पंचायत भवन बना अय्याशी का अड्डा... सेक्रेटरी द्वारा महिला संग अश्लीलता - सोशल मीडिया पर सीसीटीवी वीडियो हुआ वायरल - सेक्रेटरी पर गंभीर आरोप - डीएम से शिकायत1
- आजमगढ़। अपराध व अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने की दिशा में जनपद पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। थाना मुबारकपुर पुलिस ने धोखाधड़ी से अर्जित धनराशि से खरीदी गई लगभग 50 लाख रुपये मूल्य की भूमि को न्यायालय के आदेश पर कुर्क कर लिया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. अनिल कुमार के निर्देश पर वादी मैनुद्दीन पुत्र स्व. अब्दुल गफ्फार की तहरीर के आधार पर थाना मुबारकपुर में मु0अ0सं0-324/25 धारा 406, 506 भादवि के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था। विवेचना के दौरान सम्पत्ति कुर्की हेतु मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय, आजमगढ़ को रिपोर्ट प्रेषित की गई। जांच में सामने आया कि अभियुक्त अमान अहमद पुत्र शहवान एवं फरहाना बानो पत्नी अमान अहमद, निवासी ग्राम करमैनी, थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़ द्वारा पीड़ित से धोखाधड़ी कर कुल 36 लाख रुपये प्राप्त किए गए। इसमें 16 लाख रुपये आरटीजीएस के माध्यम से तथा शेष धनराशि नगद ली गई थी। उक्त धनराशि से अभियुक्तों ने दिनांक 04 फरवरी 2022 को ग्राम चांदपट्टी, परगना व तहसील सगड़ी, थाना रौनापार क्षेत्र में स्थित गाटा संख्या 595 (0.0568 हे.), 593 (0.0692 हे.), 637 (0.0020 हे.) एवं 660 (0.0081 हे.) कुल 0.1361 हेक्टेयर भूमि क्रय की थी, जो फरहाना बानो के नाम दर्ज है। न्यायालय ने बैनामा, बैंक अभिलेख, लेखपाल रिपोर्ट एवं अभियोजन पक्ष के तर्कों का परीक्षण करते हुए पाया कि उक्त संपत्ति आपराधिक कृत्य से अर्जित धन से खरीदी गई है, जिस पर अभियुक्त का कोई वैध अधिकार नहीं है। इसके बाद धारा 107 बीएनएसएस के तहत 13 जनवरी 2026 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश के अनुपालन में 14 फरवरी 2026 को जिला मजिस्ट्रेट रविन्द्र कुमार द्वारा निर्गत कुर्की आदेश के क्रम में क्षेत्राधिकारी सदर आस्था जायसवाल, प्रभारी निरीक्षक मुबारकपुर शशिमौलि पाण्डेय, नायब तहसीलदार सगड़ी तथा राजस्व व पुलिस की संयुक्त टीम की उपस्थिति में नियमानुसार संपत्ति कुर्क कर ली गई।1