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राजस्थान में *SIR (Special Intensive Revision) विशेष गहन पुनरीक्षण* प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है, जिसमें सभी मतदाताओं को अपना परिगणना फॉर्म भरकर BLO को जमा करवाना होगा। फॉर्म जमा नहीं करवाने पर आपका नाम मतदाता सूची में नहीं आएगा। *उद्देश्य* 1. मृत व्यक्तियों के नाम हटाना। 2. स्थायी रूप से निवास बदलने वालों का नाम हटाना। 3. किसी मतदाता का दो स्थानों पर पंजीकरण हो उसे निरस्त करना। 4. फर्जी मतदाताओं का नाम हटाना। 5. शुद्ध, स्वच्छ व पारदर्शी मतदाता सूचियों का निर्माण करना। पुनः पंजीकरण प्रक्रिया *अपना फॉर्म भरने से पूर्व आप अपने 2 नवीनतम रंगीन पासपोर्ट साइज फ़ोटो जरूर खिंचवा लें, जिसका बैकग्राउंड सफेद होना चाहिए।* आप सभी को BLO द्वारा परिगणना फॉर्म उपलब्ध करवाया जाएगा, जिसे निश्चित समय में भरकर BLO को जमा करवाना होगा। *फॉर्म के साथ आपको 11 दस्तावेजों की सूची में से कोई भी दस्तावेज अनिवार्य रूप से संलग्न करना होगा।* *दस्तावेजों की सूची* 1. केंद्र सरकार/ राज्य सरकार / PSU के नियमित कर्मचारियों को जारी पहचान पत्र या पेंशन कार्ड 2. भारत में 01/07/1987 से पूर्व सरकार/बैंक/LIC/डाकघर/PSU या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र/ दस्तावेज/ पहचान पत्र 3. जन्म प्रमाण पत्र 4. पासपोर्ट 5. मूल निवास प्रमाण पत्र 6. 10 वीं बोर्ड की अंक तालिका मय प्रमाण पत्र 7. वन अधिकार प्रमाण पत्र 8. अन्य पिछड़ा वर्ग/ अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति या अन्य जाति प्रमाण पत्र 9. राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (जहां लागू हो) 10. राज्य/ स्थानीय अधिकारियों द्वारा तैयार किया गया परिवार रजिस्टर 11. सरकार द्वारा जारी कोई भूमि/ गृह आवंटन प्रमाण पत्र *आप इन 11 दस्तावेजों में से अपने कम से कम कोई भी 2 दस्तावेज तैयार रखें, ताकि परिगणना फॉर्म भरने में आपको कोई परेशानी नहीं हो।* मतदाताओं के पंजीकरण की 3 श्रेणियां बनाई गई है, आप उनके अनुसार भी अपने दस्तावेज तैयार कर सकते हैं। 1. यदि आपका जन्म 01/07/1987 से पूर्व हुआ है, तो आपको स्वयं का कोई भी एक दस्तावेज जमा करवाना होगा, साथ में कोई अतिरिक्त दस्तावेज है तो भी काम आएगा, लेकिन कोई एक दस्तावेज होना अनिवार्य है। 2. यदि आपका जन्म 01/07/1987 से 02/12/2004 के मध्य हुआ है तो आपको एक दस्तावेज स्वयं का तथा एक दस्तावेज माता-पिता का होना अनिवार्य है। यानी कम से कम 2 दस्तावेज होने चाहिए। 3. यदि आपका जन्म 02/12/2004 के बाद हुआ है तो आपके पास 3 दस्तावेज होने चाहिए। एक स्वयं का, एक माता का व एक पिता का। कम से कम तीन दस्तावेज। *SIR प्रक्रिया शुरू होने वाली है, आप अपने परिवार व आसपास के लोगों तक इसकी सूचना पहुंचाएं। उन्हें भी दस्तावेज तैयार करने के लिए प्रेरित करें, जिससे पारदर्शी मतदाता सूचियों का निर्माण हो सके।* *आपका वोट आपका अधिकार है। जागरूक मतदाता बनें व परिगणना फॉर्म भरकर अपने BLO को जमा करवाएं।* निर्वाचन आयोग, राजस्थान

on 1 August
user_Sudhir kumar jain आप की आवाज
Sudhir kumar jain आप की आवाज
Reporter Jaipur•
on 1 August

राजस्थान में *SIR (Special Intensive Revision) विशेष गहन पुनरीक्षण* प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है, जिसमें सभी मतदाताओं को अपना परिगणना फॉर्म भरकर BLO को जमा करवाना होगा। फॉर्म जमा नहीं करवाने पर आपका नाम मतदाता सूची में नहीं आएगा। *उद्देश्य* 1. मृत व्यक्तियों के नाम हटाना। 2. स्थायी रूप से निवास बदलने वालों का नाम हटाना। 3. किसी मतदाता का दो स्थानों पर पंजीकरण हो उसे निरस्त करना। 4. फर्जी मतदाताओं का नाम हटाना। 5. शुद्ध, स्वच्छ व पारदर्शी मतदाता सूचियों का निर्माण करना। पुनः पंजीकरण प्रक्रिया *अपना फॉर्म भरने से पूर्व आप अपने 2 नवीनतम रंगीन पासपोर्ट साइज फ़ोटो जरूर खिंचवा लें, जिसका बैकग्राउंड सफेद होना चाहिए।* आप सभी को BLO द्वारा परिगणना फॉर्म उपलब्ध करवाया जाएगा, जिसे निश्चित समय में भरकर BLO को जमा करवाना होगा। *फॉर्म के साथ आपको 11 दस्तावेजों की सूची में से कोई भी दस्तावेज अनिवार्य रूप से संलग्न करना होगा।* *दस्तावेजों की सूची* 1. केंद्र सरकार/ राज्य सरकार / PSU के नियमित कर्मचारियों को जारी पहचान पत्र या पेंशन कार्ड 2. भारत में 01/07/1987 से पूर्व सरकार/बैंक/LIC/डाकघर/PSU या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र/ दस्तावेज/ पहचान पत्र 3. जन्म प्रमाण पत्र 4. पासपोर्ट 5. मूल निवास प्रमाण पत्र 6. 10 वीं बोर्ड की अंक तालिका मय प्रमाण पत्र 7. वन अधिकार प्रमाण पत्र 8. अन्य पिछड़ा वर्ग/ अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति या अन्य जाति प्रमाण पत्र 9. राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (जहां लागू हो) 10. राज्य/ स्थानीय अधिकारियों द्वारा तैयार किया गया परिवार रजिस्टर 11. सरकार द्वारा जारी कोई भूमि/ गृह आवंटन प्रमाण पत्र *आप इन 11 दस्तावेजों में से अपने कम से कम कोई भी 2 दस्तावेज तैयार रखें, ताकि परिगणना फॉर्म भरने में आपको कोई परेशानी नहीं हो।* मतदाताओं के पंजीकरण की 3 श्रेणियां बनाई गई है, आप उनके अनुसार भी अपने दस्तावेज तैयार कर सकते हैं। 1. यदि आपका जन्म 01/07/1987 से पूर्व हुआ है, तो आपको स्वयं का कोई भी एक दस्तावेज जमा करवाना होगा, साथ में कोई अतिरिक्त दस्तावेज है तो भी काम आएगा, लेकिन कोई एक दस्तावेज होना अनिवार्य है। 2. यदि आपका जन्म 01/07/1987 से 02/12/2004 के मध्य हुआ है तो आपको एक दस्तावेज स्वयं का तथा एक दस्तावेज माता-पिता का होना अनिवार्य है। यानी कम से कम 2 दस्तावेज होने चाहिए। 3. यदि आपका जन्म 02/12/2004 के बाद हुआ है तो आपके पास 3 दस्तावेज होने चाहिए। एक स्वयं का, एक माता का व एक पिता का। कम से कम तीन दस्तावेज। *SIR प्रक्रिया शुरू होने वाली है, आप अपने परिवार व आसपास के लोगों तक इसकी सूचना पहुंचाएं। उन्हें भी दस्तावेज तैयार करने के लिए प्रेरित करें, जिससे पारदर्शी मतदाता सूचियों का निर्माण हो सके।* *आपका वोट आपका अधिकार है। जागरूक मतदाता बनें व परिगणना फॉर्म भरकर अपने BLO को जमा करवाएं।* निर्वाचन आयोग, राजस्थान

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    श्रमजीवी पत्रकार संघ की बैठक संपन्न, जल प्रहरी नेहपाल सिंह का हुआ भव्य सम्मान
जन जागरण संदेश
राजगढ़ (नेमी नीमला)। श्रमजीवी पत्रकार संघ उपशाखा राजगढ़-रैणी की एक महत्वपूर्ण बैठक शनिवार को संघ के स्थानीय कार्यालय में आयोजित की गई। उपशाखा अध्यक्ष राजकुमार गुप्ता की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में मुख्य रूप से संगठन की मजबूती और आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा पर चर्चा की गई।बैठक के दौरान संघ के विधि सलाहकार नेहपाल सिंह को 'जिला जल प्रहरी' सम्मान मिलने पर खुशी जाहिर की गई। संघ की ओर से उनका साफा और दुपट्टा पहनाकर भव्य अभिनंदन किया गया। उपस्थित सदस्यों ने उनकी इस उपलब्धि को पत्रकारिता जगत के लिए गौरव का विषय बताया।
संगठन मंत्री अमन जैन और मीडिया प्रभारी नेमी नीमला ने बताया कि बैठक में निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए जनवरी माह में नववर्ष के उपलक्ष्य में एक विशेष समारोह का आयोजन किया जाएगा बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों को श्रमजीवी पत्रकार संघ के आधिकारिक सदस्यता कार्ड सौंपे गए।पत्रकारों को फील्ड में आने वाली व्यावहारिक समस्याओं और उनके निराकरण पर विस्तार से चर्चा की गई।इस अवसर पर अध्यक्ष राजकुमार गुप्ता के साथ उपाध्यक्ष नागपाल शर्मा, सचिव महेंद्र मीना, महासचिव रतन तिवाड़ी, संगठन मंत्री अमन जैन, विधि सलाहकार नेहपाल सिंह, कोषाध्यक्ष प्रदीप शर्मा और मीडिया प्रभारी नेमी नीमला सहित क्षेत्र के कई गणमान्य पत्रकार साथी मौजूद रहे।
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  • *प्रभु सैनी S/O नारायण सैनी ने अपने बयानों में स्वीकार किया है की खसरा नंबर 403 मैंने बेच दिया है। इससे मेरा कोई लेना-देना नहीं है। ना ही मेरा लड़का राजू सैनी का कोई अधिकार नहीं है।* *मनोहर शर्मा S/O राम प्रताप शर्मा ने अवैध रूप से किया है कब्जा* सविनय निवेदन है कि मेरे द्वारा राजस्व न्यायालय SDO राजगढ़ अलवर। वाद संख्या 02/57/2023 में वादी हरिओम धामाणी बनाम जितेन्द्र सैनी वगैरह प्रतिवादी के प्रकरण में दिनांक 17/04/2023 को माननीय न्यायालय द्वारा Stay आदेश पारित किया गया है, जिसकी प्रमाणित प्रति संलग्न है। कोर्ट के स्पष्ट Stay आदेश के बावजूद प्रतिवादीगणः । मनोहर लाल शर्मा S/O रामप्रताप, पटवारी द्वारा प्रतिबन्धित किये जाने के वावजूद चार दिवारी करना टीन शेड डालना। मुख्यत सरकारी अवकाश का फायदा उठाते हुए। अतिक्रमण करता है। राजू सैनी so प्रभूदयाल वगैरह द्वारा गोवर का ढेर लगाना एवं पेड काटना। द्वारा अतिक्रमण। मेरे भूमि/प्लॉट जमीन पर जबरदस्ती प्रवेश कर रहे हैं। कच्चा निर्माण कार्य कर रहे हैं। कब्जा करने का प्रयास कर रहे है कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं। कानून का मजाक बनाया जाकर अतिक्रमियो कि हौसलाहफजाई की जा रही है। इनका वेखौफ होकर अतिक्रमण करना सन्देहास्पद है। जिसे रोकना एवं अतिक्रमियो में भय व्याप्त करने कि सख्त आवश्यकता है। कानून की अवहेलना जो कि एक दंडनीय अपराध है और IPC धारा 188 न्यायालय सार्वजनिक अधिकारी के आदेश की अवज्ञा के अंतर्गत दंडनीय है। बौने प्रतिवादी को आदेशा की जानकारी भी दे दी है लेकिन वह जानबूझकर कोर्ट आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं। मौके की फोटो वीडियो एवं गवाह भी उपलब्ध हैं। अन आपसे विनम्र निवेदन है कि. न्यायालय के Stay आदेश के उल्लंघन पर प्रतिवादीगण के खिलाफ IPC धारा 188 सहित उपयुक्त धाराओं में FIR दर्ज की जाए। 2 मौके पर पुलिस भेजकर तत्काल अवैध निर्माण कब्जा रोका जाए। 3. भविष्य में किसी भी विवाद या हिंसा की आशंका को देखते हुए पुलिस सुरक्षा प्रदान की जाए। कार्यवाही में तत्कतता कि आपसे आशा करते है। प्रतिवादीगण को उनके 4 कुकृत्य के लिये दंडित करने की कृपा करे।
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    *प्रभु सैनी S/O नारायण सैनी ने अपने बयानों में स्वीकार किया है की खसरा नंबर 403 मैंने बेच दिया है। इससे मेरा कोई लेना-देना नहीं है। ना ही मेरा लड़का राजू सैनी का कोई अधिकार नहीं है।*
*मनोहर शर्मा S/O राम प्रताप शर्मा ने अवैध रूप से किया है कब्जा*
सविनय निवेदन है कि मेरे द्वारा राजस्व न्यायालय SDO राजगढ़ अलवर।
वाद संख्या 02/57/2023 में वादी हरिओम धामाणी बनाम जितेन्द्र सैनी वगैरह प्रतिवादी के प्रकरण में दिनांक 17/04/2023 को माननीय न्यायालय द्वारा Stay आदेश पारित किया गया है, जिसकी प्रमाणित प्रति संलग्न है।
कोर्ट के स्पष्ट Stay आदेश के बावजूद प्रतिवादीगणः । मनोहर लाल शर्मा S/O रामप्रताप, पटवारी द्वारा प्रतिबन्धित किये जाने के वावजूद चार दिवारी करना टीन शेड डालना। मुख्यत सरकारी अवकाश का फायदा उठाते हुए। अतिक्रमण करता है।
राजू सैनी so प्रभूदयाल वगैरह द्वारा गोवर का ढेर लगाना एवं पेड काटना। द्वारा अतिक्रमण। मेरे भूमि/प्लॉट जमीन पर जबरदस्ती प्रवेश कर रहे हैं।
कच्चा निर्माण कार्य कर रहे हैं। कब्जा करने का प्रयास कर रहे है कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं। कानून का मजाक बनाया जाकर अतिक्रमियो कि हौसलाहफजाई की जा रही है। इनका वेखौफ होकर अतिक्रमण करना सन्देहास्पद है। जिसे रोकना एवं अतिक्रमियो में भय व्याप्त करने कि सख्त आवश्यकता है।
कानून की अवहेलना जो कि एक दंडनीय अपराध है और IPC धारा 188 न्यायालय सार्वजनिक अधिकारी के आदेश की अवज्ञा के अंतर्गत दंडनीय है।
बौने प्रतिवादी को आदेशा की जानकारी भी दे दी है लेकिन वह जानबूझकर कोर्ट आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं। मौके की फोटो वीडियो एवं गवाह भी उपलब्ध हैं।
अन आपसे विनम्र निवेदन है कि.
न्यायालय के Stay आदेश के उल्लंघन पर प्रतिवादीगण के खिलाफ IPC धारा 188 सहित उपयुक्त धाराओं में FIR दर्ज की जाए।
2 मौके पर पुलिस भेजकर तत्काल अवैध निर्माण कब्जा रोका जाए।
3. भविष्य में किसी भी विवाद या हिंसा की आशंका को देखते हुए पुलिस सुरक्षा प्रदान की जाए।
कार्यवाही में तत्कतता कि आपसे आशा करते है। प्रतिवादीगण को उनके
4 कुकृत्य के लिये दंडित करने की कृपा करे।
    user_Neeraj Maheshwari
    Neeraj Maheshwari
    Reporters Alwar•
    13 hrs ago
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    user_Hk it jaipur Rajasthan
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    18 hrs ago
  • लोकसभा में जयपुर ग्रामीण सांसद ने जमकर बोला,लोकसभा में EWS के लिए राष्ट्रीय आयोग बनाने का प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया है। यह आयोग पूरे देश में एक समान मानक, स्पष्ट दिशा-निर्देश और पारदर्शी प्रक्रिया तय करेगा ठीक वैसे ही जैसे अन्य वर्गों के लिए बने राष्ट्रीय आयोग काम करते हैं। शिकायत निवारण से लेकर राज्यों की निगरानी तक, यह व्यवस्था सुनिश्चित करेगी कि EWS को उनका हक बिना देरी और बिना भेदभाव मिले।
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    लोकसभा में जयपुर ग्रामीण सांसद ने जमकर बोला,लोकसभा में EWS के लिए राष्ट्रीय आयोग बनाने का प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया है। 
यह आयोग पूरे देश में एक समान मानक, स्पष्ट दिशा-निर्देश और पारदर्शी प्रक्रिया तय करेगा ठीक वैसे ही जैसे अन्य वर्गों के लिए बने राष्ट्रीय आयोग काम करते हैं। 
शिकायत निवारण से लेकर राज्यों की निगरानी तक, यह व्यवस्था सुनिश्चित करेगी कि EWS को उनका हक बिना देरी और बिना भेदभाव मिले।
    user_Raj.JANTA SEVA-84 NEWS
    Raj.JANTA SEVA-84 NEWS
    Reporter Jaipur•
    17 hrs ago
  • गंगापुर सिटी वजीरपुर क्षेत्र में सामाजिक कार्यकर्ता पिंटू बडोली के प्रयास और लगातार संघर्ष का असर दिखाई देने लगा है। बड़ौदा–बडोली सड़क मार्ग पर डामर डालने के लिए डंपर द्वारा काम शुरू कर दिया गया है। सड़क निर्माण कार्य शुरू होते ही क्षेत्र के ग्रामीणों में खुशी की लहर दौड़ गई है। #p आदिवासी पिन्टू बडौली आदिवासी पिन्टू बडोली टीम I
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    user_Anil Kumar journalist
    Anil Kumar journalist
    Rajasthan TV news buro chief Sawai Madhopur•
    11 hrs ago
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