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किशनपुर में रामनवमी को लेकर भव्य जुलूस एवं झांकी का कार्यक्रम रामनवमी पर्व को लेकर किशनपुर में भव्य जुलूस एवं आकर्षक झांकी का कार्यक्रम आयोजित किया गया इस आयोजन को लेकर गांव में तैयारियां जोर-शोर से चल रही थी। जुलूस में भगवान श्रीराम, माता सीता, लक्ष्मण एवं हनुमान जी की आकर्षक झांकियां प्रस्तुत की गई, जो पूरे क्षेत्र के लिए आकर्षण का केंद्र रहें।
Ramashish Kumar Mo:-6202682271
किशनपुर में रामनवमी को लेकर भव्य जुलूस एवं झांकी का कार्यक्रम रामनवमी पर्व को लेकर किशनपुर में भव्य जुलूस एवं आकर्षक झांकी का कार्यक्रम आयोजित किया गया इस आयोजन को लेकर गांव में तैयारियां जोर-शोर से चल रही थी। जुलूस में भगवान श्रीराम, माता सीता, लक्ष्मण एवं हनुमान जी की आकर्षक झांकियां प्रस्तुत की गई, जो पूरे क्षेत्र के लिए आकर्षण का केंद्र रहें।
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- रामनवमी पर्व को लेकर किशनपुर में भव्य जुलूस एवं आकर्षक झांकी का कार्यक्रम आयोजित किया गया इस आयोजन को लेकर गांव में तैयारियां जोर-शोर से चल रही थी। जुलूस में भगवान श्रीराम, माता सीता, लक्ष्मण एवं हनुमान जी की आकर्षक झांकियां प्रस्तुत की गई, जो पूरे क्षेत्र के लिए आकर्षण का केंद्र रहें।1
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- वर्षो से चली आ रही परंपरा के अनुसार विश्रामपुर नगर परिषद मुख्यालय में रामनवमी का भव्य जुलूस दसवीं को निकाला गया। जुलुस की शुरुआत विश्रामपुर के ऐतिहासिक पंचमुखी मंदिर से हुआ। जो नगर भ्रमण के बाद स्थानीय डाक बंगला परिषर में जय श्री राम के साथ समापन्न हुआ। रामनवमी जुलुस में राम भक्तो की भीड़ उमड़ पड़ी। जुलुस में एक ही नारा-एक ही नाम जय श्री राम जय श्री राम गूंज रहा था।1
- गढ़वा के मझिआंव मोड़ स्थित राधा किन्नर समाज के सभी सदस्यों ने रामनवमी जुलूस में शामिल लोगों के लिए भंडारे की व्यवस्था किया एवं जलपान कराया1
- Post by Anit tiwary1
- सुंदर, लाजबाब प्रदर्शन किया गया l जो आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं l1
- Post by राजू कुमार यदुवंशी1
- नहीं, किसी भी परिस्थिति में सेठ या मालिक द्वारा मजदूर को पीटना कानूनन, नैतिक रूप से और सामाजिक रूप से बिल्कुल गलत है। यह मानवाधिकारों का हनन है और भारतीय दंड संहिता (IPC) के तहत एक गंभीर अपराध है। ऐसे मामलों में पुलिस में शिकायत करना ही सही तरीका है। S3WaaS +2 मुख्य बातें: कानूनी अपराध: मारपीट करना, धमकाना या बंधक बनाना (विशेषकर मजदूरी मांगने पर) दंडनीय अपराध है। मजदूरों के अधिकार: हर मजदूर को काम के बदले सही वेतन और गरिमापूर्ण व्यवहार पाने का कानूनी अधिकार है, न कि शोषण। उचित कार्रवाई: यदि कोई नियोक्ता (सेठ) हिंसा करता है, तो पीड़ित को स्थानीय पुलिस स्टेशन या श्रम विभाग (Labor Department) में रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए।1