सोशल मीडिया के माध्यम से धार्मिक वैमनस्य फैलाने के प्रकरण में पुलिस को तहरीर एवं आगामी विधिक कार्यवाही के संबंध मेंaimim पार्टी के युवा जिला अध्यक्ष के द्वारा SHO को दिया गया प्रार्थना पत्र आज दिनांक 01/05/2026 को AIMIM पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा, युवा जिला अध्यक्ष सलमान शाह साहब की अध्यक्षता में, थाना गंज, जनपद रामपुर के थाना प्रभारी (SHO) महोदय को एक लिखित तहरीर प्रस्तुत की गई, जिसमें एक व्यक्ति द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से मुस्लिम समुदाय के विरुद्ध निरंतर आपत्तिजनक, भड़काऊ एवं नफरत फैलाने वाली वीडियो प्रसारित किए जाने का गंभीर आरोप लगाया गया है। उक्त कृत्य भारतीय दंड संहिता की धारा 153A (धर्म के आधार पर वैमनस्य फैलाना), 295A (धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना) तथा आईटी अधिनियम की प्रासंगिक धाराओं के अंतर्गत दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है, जिससे जनपद में कानून-व्यवस्था एवं सामाजिक सौहार्द प्रभावित होने की पूर्ण संभावना है। थाना प्रभारी महोदय द्वारा प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए AIMIM प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया गया कि मामले में शीघ्र एवं कठोर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। यदि निर्धारित समयावधि में उचित कार्यवाही नहीं की जाती है, तो AIMIM पार्टी द्वारा इस प्रकरण को उच्च स्तर पर ले जाते हुए पुलिस अधीक्षक (SP), रामपुर को ज्ञापन/शिकायत पत्र प्रस्तुत कर संबंधित अभियुक्त के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कानूनी कार्यवाही सुनिश्चित कराई जाएगी। तहरीर प्रस्तुत करते समय निम्नलिखित पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे: - नगर अध्यक्ष: मोहम्मद आज़म उर्फ सोनू काटेवाला - वरिष्ठ कार्यकर्ता: आशिक रज़ा साहब - संगठन मंत्री: अहद यार खान - जिला महासचिव: जुनैद खान - युवा जिला महासचिव: आसिफ रज़ा मसूदी - युवा जिला महासचिव: दानिश गुल साहब - युवा जिला महासचिव: सूफियान रज़ा - यूथ नगर मुख्य महासचिव: फिरोज़ हुसैन - वरिष्ठ कार्यकर्ता: नासिर कुरैशी - अयूब अली - मोहम्मद तालिब AIMIM पार्टी स्पष्ट करती है कि समाज में किसी भी प्रकार की धार्मिक नफरत एवं वैमनस्य फैलाने वाले तत्वों के विरुद्ध वह सदैव कानूनी एवं लोकतांत्रिक तरीके से संघर्ष करती रहेगी और दोषियों को दंडित कराने हेतु हर संभव प्रयास करेगी। ब्यूरो चीफ रामानंद सागर
सोशल मीडिया के माध्यम से धार्मिक वैमनस्य फैलाने के प्रकरण में पुलिस को तहरीर एवं आगामी विधिक कार्यवाही के संबंध मेंaimim पार्टी के युवा जिला अध्यक्ष के द्वारा SHO को दिया गया प्रार्थना पत्र आज दिनांक 01/05/2026 को AIMIM पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा, युवा जिला अध्यक्ष सलमान शाह साहब की अध्यक्षता में, थाना गंज, जनपद रामपुर के थाना प्रभारी (SHO) महोदय को एक लिखित तहरीर प्रस्तुत की गई, जिसमें एक व्यक्ति द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से मुस्लिम समुदाय के विरुद्ध निरंतर आपत्तिजनक, भड़काऊ एवं नफरत फैलाने वाली वीडियो प्रसारित किए जाने का गंभीर आरोप लगाया गया है। उक्त कृत्य भारतीय दंड संहिता की धारा 153A (धर्म
के आधार पर वैमनस्य फैलाना), 295A (धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना) तथा आईटी अधिनियम की प्रासंगिक धाराओं के अंतर्गत दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है, जिससे जनपद में कानून-व्यवस्था एवं सामाजिक सौहार्द प्रभावित होने की पूर्ण संभावना है। थाना प्रभारी महोदय द्वारा प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए AIMIM प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया गया कि मामले में शीघ्र एवं कठोर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। यदि निर्धारित समयावधि में उचित कार्यवाही नहीं की जाती है, तो AIMIM पार्टी द्वारा इस प्रकरण को उच्च स्तर पर ले जाते हुए पुलिस अधीक्षक (SP), रामपुर को ज्ञापन/शिकायत पत्र प्रस्तुत कर संबंधित अभियुक्त के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कानूनी कार्यवाही सुनिश्चित कराई
जाएगी। तहरीर प्रस्तुत करते समय निम्नलिखित पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे: - नगर अध्यक्ष: मोहम्मद आज़म उर्फ सोनू काटेवाला - वरिष्ठ कार्यकर्ता: आशिक रज़ा साहब - संगठन मंत्री: अहद यार खान - जिला महासचिव: जुनैद खान - युवा जिला महासचिव: आसिफ रज़ा मसूदी - युवा जिला महासचिव: दानिश गुल साहब - युवा जिला महासचिव: सूफियान रज़ा - यूथ नगर मुख्य महासचिव: फिरोज़ हुसैन - वरिष्ठ कार्यकर्ता: नासिर कुरैशी - अयूब अली - मोहम्मद तालिब AIMIM पार्टी स्पष्ट करती है कि समाज में किसी भी प्रकार की धार्मिक नफरत एवं वैमनस्य फैलाने वाले तत्वों के विरुद्ध वह सदैव कानूनी एवं लोकतांत्रिक तरीके से संघर्ष करती रहेगी और दोषियों को दंडित कराने हेतु हर संभव प्रयास करेगी। ब्यूरो चीफ रामानंद सागर
- भाकियू भदौरिया संगठन के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी संबोधित 10 सूत्रीय ज्ञापन उप जिला अधिकारी सिरौली गौसपुर को सौपा बताते चले कि बाराबंकी जनपद के तहसील सिरौली गौसपुर क्षेत्र अंतर्गत थाना सफदरगंज के परसा तिराहे पर भाकियू भदौरिया संगठन की बैठक संपन्न हुई जिसमें तहसील क्षेत्र की समस्याओं को लेकर 10 सूत्रीय ज्ञापन उप जिला अधिकारी सिरौली गौसपुर को सौपा जिसमें मुख्य रूप से राजस्व प्रशासन वन विभाग ब्लॉक प्रशासन पीडब्ल्यूडी विभाग से संबंधित समस्याएं थी। वहीं पर किसान संगठन के मीडिया प्रभारी द्वारा मीडिया से बात करते हुए बताया कि विकासखंड सिरौली गौसपुर अंतर्गत समस्त ग्राम पंचायत में तैनाद स्वयं सहायता समूह की सखीयो का मानदेय पिछले 4 वर्षों से नहीं दिया गया तो वही ज्ञापन में बताया गया कि वन रेंज रामनगर क्षेत्र अंतर्गत हो रहा है हरे भरे पेड़ों की अवैध कटान पर तत्काल रोक लगाई जाए और इसी क्रम विद्युत उपखंड मसौली क्षेत्र में लो वोल्टेज की समस्या को लेकर भी अवगत कराया गया तो वहीं बैठक में जिला उपाध्यक्ष तुफैल अहमद युवा जिला अध्यक्ष आकाश यादव ब्लॉक अध्यक्ष सिरौली गौसपुर शोएब अहमद ग्राम अध्यक्ष बिरौली सुनील वर्मा सहित कई किसान कार्यकर्ता मौजूद रहे1
- एंटी करप्शन के लोगों ने चढ़ावे के साथ धर लिया है। 📍गोंडा, उत्तर प्रदेश1
- धारा लक्ष्य समाचार बाराबंकी। जनपद में अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन क्लीन अभियान के तहत थाना सुबेहा पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2200 लीटर अवैध देशी शराब का विनिष्टीकरण किया। यह कार्यवाही पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय के निर्देश पर, अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी रितेश कुमार सिंह के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी हैदरगढ़ समीर कुमार सिंह के पर्यवेक्षण में दिनांक 02 मई 2026 को की गई। न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय संख्या-24 हैदरगढ़, बाराबंकी के आदेश के अनुपालन में यह कार्रवाई संपन्न हुई। जानकारी के अनुसार थाना सुबेहा पर पंजीकृत आबकारी अधिनियम से संबंधित कुल 223 अभियोगों में बरामद 2200 लीटर अवैध देशी शराब को नियमानुसार नष्ट किया गया। इस दौरान आबकारी निरीक्षक राजेश कुमार तिवारी अपनी टीम के साथ मौजूद रहे। वहीं थाना प्रभारी निरीक्षक सुबेहा बेचू सिंह यादव तथा न्यायालय से जुड़े फौजदारी लिपिक श्री अमित यादव भी मौके पर उपस्थित रहे। इस कार्रवाई को अवैध शराब के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान की बड़ी सफलता माना जा रहा है। इससे क्षेत्र में अवैध शराब के कारोबार पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी और कानून व्यवस्था को मजबूती मिलेगी।1
- *जनपद बाराबंकी* *दिनांक- 02.05.2026* *बाराबंकी पुलिस/प्रशासन द्वारा कुख्यात ड्रग माफिया / हिस्ट्रीशीटर मिस्बाहुर्रहमान उर्फ अज्जन की अचल सम्पत्ति (कीमत लगभग 6 करोड़ रुपये से अधिक) को सीजिंग / फ्रीजिंग अथोरिटी न्यायनिर्णायक प्राधिकारी नई दिल्ली के आदेश के क्रम में धारा 68F(2) NDPS Act- 1985 के तहत कुर्क किया गया-* इसी क्रम में *थाना जैदपुर* पर पंजीकृत मु0अ0सं0 319/97 धारा 8/21 NDPS एक्ट के *गिरोह सरगना/ कुख्यात ड्रग माफिया मिस्बाहुर्रहमान उर्फ अज्जन पुत्र मो0 कलीम निवासी ग्राम टिकरा मुर्तजा थाना जैदपुर जनपद बाराबंकी (हिस्ट्रीशीट नं0- 56 बी)* द्वारा विगत वर्षों से गिरोह बनाकर आर्थिक व भौतिक एवं दुनियावी लाभ हेतु मादक पदार्थ की तस्करी में लिप्त हैं। गिरोह द्वारा अवैध तरीके से की जा रही मादक पदार्थ की तस्करी जैसे आपराधिक कृत्य से आम जनमानस के जीवन में संकटापन्न की स्थिति उत्पन्न होने के साथ ही साथ युवा वर्ग को नशे की लत में डालकर उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है ,जिससे आम जनमानस अपने बच्चों को असुरक्षित महसूस कर रहा है। गिरोह सरगना/ कुख्यात ड्रग माफिया मिस्बाहुर्रहमान उर्फ अज्जन उपरोक्त द्वारा मादक पदार्थ की तस्करी से धनोपार्जन करते हुए *पत्नी श्रीमती नगमी खातून के नाम पर पैसार अन्दर सीमा नगर परिषद नवाबगंज बाराबंकी में गाटा संख्या 198 मिन0, क्षेत्रफल 558.70 वर्गमीटर (आवासीय मकान)* नाम दर्ज है। अभियुक्त/ गिरोह सरगना मिस्बाहुर्रहमान उर्फ अज्जन उपरोक्त द्वारा अर्जित की गई अचल सम्पत्ति (कीमत लगभग 6 करोड़ रूपये से अधिक) को सीजिंग / फ्रीजिंग अथोरिटी न्यायनिर्णायक प्राधिकारी नई दिल्ली द्वारा अन्तर्गत धारा 68F(2) NDPS Act- 1985 के तहत दिनांक 30.04.2026 को फ्रीजिंग का आदेश के तहत कुर्क किया गया। *गिरोह सरगना/ कुख्यात ड्रग माफिया मिस्बाहुर्रहमान उर्फ अज्जन पुत्र मो0 कलीम निवासी ग्राम टिकरा मुर्तजा थाना जैदपुर जनपद बाराबंकी* को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। अभियुक्त विगत 25 वर्षों से मादक पदार्थों के कारोबार में संलिप्त है, अभियुक्त अज्जन उर्फ मिस्बाहुर्रहमान थाना जैदपुर तथा जनपद बाराबंकी व लखनऊ मे दो दर्जन से अधिक अभियोग पंजीकृत है। *अभियुक्त अज्जन उर्फ मिस्बाहुर्रहमान को श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक लखनऊ जोन महोदय के आदेश से अर्न्तजनपदीय गैंग आई०आर०-09 सूचीबद्ध किया गया है।* अभियुक्त की अवैध मादक पदार्थों की निगरानी हेतु थाना जैदपुर हिस्ट्रीसीट खोली गयी, जिसका हिस्ट्रीसीट नं0-56 बी है तथा जनपद स्तर पर ड्रग माफिया घोषित किया गया है, जिसका गैंग नं0- 32 है जिसका गैंग लीडर स्वयं अज्जन उर्फ मिस्बाहुर्रहमान है। *राज्य सरकार उ0प्र0 द्वारा दि प्रिवेंशन ऑफ इलिसिट ट्रैफिक एन नारकोटिक्स ड्रग्स एण्ड साइकोट्रॉफिक सब्सटेन्सेज एक्ट-1988 (पिट-एन0डी0पी0एस0 एक्ट) की धारा-3(1) के अन्तर्गत मादक पदार्थ तस्कर/अभियुक्त अज्जन उर्फ मिस्बाहुर्रहमान पुत्र मो0 कलीम निवासी ग्राम टिकरा मुर्तजा थाना जैदपुर जनपद बाराबंकी के विरुद्ध 01 वर्ष के लिए निरूद्धी आदेश जारी किया गया था। कुख्यात ड्रग माफिया मिस्बाहुर्रहमान उर्फ अज्जन वर्तमान में जिला कारागार बाराबंकी में दिनांक 09.1.2026 से निरुद्ध है।* *कुर्क सम्पत्ति का विवरण-* कीमत लगभग 6 करोड़ रूपये से अधिक *अभियुक्त/गिरोह सरगना मिस्बाहुर्रहमान उर्फ अज्जन पुत्र मो0 कलीम निवासी ग्राम टिकरा मुर्तजा थाना जैदपुर जनपद बाराबंकी हिस्ट्रीशीट नं0- 56 बी की अचल सम्पत्ति-* 1. पैसार अन्दर सीमा नगर परिषद नवाबगंज बाराबंकी में गाटा संख्या 198मिन0, क्षेत्रफल 558.70 वर्गमीटर (आवासीय मकान), *आपराधिक इतिहास अभियुक्त/गिरोह सरगना मिस्बाहुर्रहमान उर्फ अज्जन हिस्ट्रीशीट नं0- 56 बी-* 1. मु0अ0सं0 10/2015 धारा 8/21//27ए/29 एनडीपीएस एक्ट थाना चिनहट, लखनऊ 2. मु0अ0सं0 09/2015 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना चिनहट लखनऊ 3. मु0अ0सं0 01/2015 धारा 8/21(C)/ 29 एनडीपीएस एक्ट थाना सेन्ट्रल नारकोटिक्स ब्यूरो, लखनऊ 4. मु0अ0सं0 437/2024 धारा 8/21सी/29 एनडीपीएस एक्ट थाना जैदपुर बाराबंकी 5. मु0अ0सं0 319/1997 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट जैदपुर थाना बाराबंकी 6. मु0अ0सं0 573/2007 धारा 8/21/29 एनडीपीएस एक्ट व 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट थाना जैदपुर, बाराबंकी 7. मु0अ0सं0 603/2007 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना जैदपुर, बाराबंकी 8. मु0अ0सं0 86/2008 धारा 8/21/29 एनडीपीएस एक्ट थाना जैदपुर,बाराबंकी 9. मु0अ0सं0 513/2008 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना जैदपुर, बाराबंकी 10. मु0अ0सं0 89ए/2001 धारा 147,148,149,307,452, 504,436,506 भादवि थाना जैदपुर बाराबंकी 11. मु0अ0सं0 599ए/2004 धारा 323,504 भादवि थाना जैदपुर बाराबंकी 12. मु0अ0सं0 22/2006 धारा 147,148,323,506,307 भादवि थाना जैदपुर बाराबंकी 13. मु0अ0सं0 251/2006 धारा 147,148, 323, 353,504 भादवि थाना जैदपुर बाराबंकी 14. मु0अ0सं0 476/2007 धारा 147,148,149, 308, 323, 504, 506,536 भादवि व 7 सीएलए एक्ट थाना जैदपुर बाराबंकी 15. मु0अ0सं0 98/2008 धारा 3(1) उ0प्र0 गैगेस्टर एक्ट थाना जैदपुर बाराबंकी 16. मु0अ0सं0 67/2015 धारा 147,148,149, 323, 504, 506, 307,302,120बी भादवि व 7 सीएलए एक्ट व 3/25 आर्म्स एक्ट व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना जैदपुर बाराबंकी 17. मु0अ0सं0 196/2016 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगस्टर एक्ट थाना जैदपुर बाराबंकी 18. मु0अ0सं0 144/2025 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगस्टर एक्ट थाना जैदपुर बाराबंकी 19. मु0अ0सं0 14/2025 धारा NDPS ACT थाना नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो लखनऊ 20. मु0अ0सं0 1100/2025 धारा 8/21/29 NDPS ACT थाना कोतवाली नगर बाराबंकी 21. मु0अ0सं0 1101/2025 धारा 8/21/29 NDPS ACT थाना कोतवाली नगर बाराबंकी 22. मु0अ0सं0 04/2026 धारा 308(4)/352/351(3) बीएनएस थाना जैदपुर बाराबंकी1
- मसौली बाराबंकी। विकास खंड मसौली अंतर्गत ग्राम टेरा सानी में अवैध खनन जोरो पर है। खनन में संलिप्त डंफर चालक नारकोटिक्स के नशे में चलते हैं। वहीं इस संबंध में खनन अधिकारी ने बताया कि जांच कर कार्यवाही कि जाएगी। जनपद बाराबंकी में विकास खंड मसौली अंतर्गत ग्राम टेरा सानी में मिट्टी खनन ठेकेदारों द्वारा धरती मां का सीना पिछले करीब एक माह से छलनी किया जा रहा है। टेरा गांव से होकर डंफर गुजर रहे हैं जिससे कई स्थानों पर आवागमगन मार्ग क्षति ग्रस्त हो गया है। ग्रामीणों के अनुसार सभी डंफर चालक किसी अज्ञात नारकोटिक्स के नशे में अनफिट डंफरो को चला रहे हैं। और कानों में एयरबड्स/इयरफोन का उपयोग कर रहे हैं जिससे दुर्घटनाओं का खतरा काफ़ी बढ़ रहा है। बता दे कि बीते कुछ दिनों में जिले में विभिन्न स्थानों पर बहुत सी अनहोनी की घटनाएं हुई हैं। जिसको लेकर बाराबंकी राजस्व प्रशाशन और पुलिस प्रशासन चुप्पी साधे बैठा हुआ है। फिलहाल इस संबंध में जिलाधिकारी बाराबंकी ईशान प्रताप सिंह को दो बार तथा उपजिलाधिकारी नवाबगंज को दो बार और इसी के साथ ही तहसीलदार नवाबगंज से दूरभाष के माध्यम से संपर्क किया गया। तहसीलदार नवाबगंज द्वारा इस संबंध में जांच कर कार्यवाही के आदेश दिए गए हैं। यदि डंफरो की जांच की जाए तो लगभग आधे से ज्यादा डंफर अनफिट अवस्था में चल रहे हैं। और मानक से अधिक मिट्टी का ढुलान किया जा रहा है और साथ ही डंफरो पर किसी भी प्रकार की पन्नी या तिरपाल का प्रयोग नहीं किया जा रहा है जिससे दुर्घटना का खतरा कई गुना बढ़ गया है। अब देखने वाली बात होगी कि खबर छपने के बाद क्या कार्यवाही की जाती है। किसानों की फसलों को हो रहा भारी नुकसान। ग्राम टेरा के ग्रामीणों ने बताया कि उनकी फसलों को धूल और मिट्टी के कारण भारी नुकसान हो रहा है। डंफरो से उड़ रही धूल के कारण फसलें बर्बाद होने की कगार पर है। जल्द ही कार्यवाही न होने पर भारी सामाजिक क्षति सकती है।1
- Post by पत्रकार बाराबंकी देवा शरीफ1
- आज दिनांक 01/05/2026 को AIMIM पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा, युवा जिला अध्यक्ष सलमान शाह साहब की अध्यक्षता में, थाना गंज, जनपद रामपुर के थाना प्रभारी (SHO) महोदय को एक लिखित तहरीर प्रस्तुत की गई, जिसमें एक व्यक्ति द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से मुस्लिम समुदाय के विरुद्ध निरंतर आपत्तिजनक, भड़काऊ एवं नफरत फैलाने वाली वीडियो प्रसारित किए जाने का गंभीर आरोप लगाया गया है। उक्त कृत्य भारतीय दंड संहिता की धारा 153A (धर्म के आधार पर वैमनस्य फैलाना), 295A (धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना) तथा आईटी अधिनियम की प्रासंगिक धाराओं के अंतर्गत दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है, जिससे जनपद में कानून-व्यवस्था एवं सामाजिक सौहार्द प्रभावित होने की पूर्ण संभावना है। थाना प्रभारी महोदय द्वारा प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए AIMIM प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया गया कि मामले में शीघ्र एवं कठोर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। यदि निर्धारित समयावधि में उचित कार्यवाही नहीं की जाती है, तो AIMIM पार्टी द्वारा इस प्रकरण को उच्च स्तर पर ले जाते हुए पुलिस अधीक्षक (SP), रामपुर को ज्ञापन/शिकायत पत्र प्रस्तुत कर संबंधित अभियुक्त के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कानूनी कार्यवाही सुनिश्चित कराई जाएगी। तहरीर प्रस्तुत करते समय निम्नलिखित पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे: - नगर अध्यक्ष: मोहम्मद आज़म उर्फ सोनू काटेवाला - वरिष्ठ कार्यकर्ता: आशिक रज़ा साहब - संगठन मंत्री: अहद यार खान - जिला महासचिव: जुनैद खान - युवा जिला महासचिव: आसिफ रज़ा मसूदी - युवा जिला महासचिव: दानिश गुल साहब - युवा जिला महासचिव: सूफियान रज़ा - यूथ नगर मुख्य महासचिव: फिरोज़ हुसैन - वरिष्ठ कार्यकर्ता: नासिर कुरैशी - अयूब अली - मोहम्मद तालिब AIMIM पार्टी स्पष्ट करती है कि समाज में किसी भी प्रकार की धार्मिक नफरत एवं वैमनस्य फैलाने वाले तत्वों के विरुद्ध वह सदैव कानूनी एवं लोकतांत्रिक तरीके से संघर्ष करती रहेगी और दोषियों को दंडित कराने हेतु हर संभव प्रयास करेगी। ब्यूरो चीफ रामानंद सागर3
- धारा लक्ष्य समाचार अब्दुल मुईद, बाराबंकी। पुलिस एवं प्रशासन द्वारा कुख्यात ड्रग माफिया एवं हिस्ट्रीशीटर मिस्बाहुर्रहमान उर्फ अज्जन के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई करते हुए उसकी लगभग 6 करोड़ रुपये से अधिक की अचल संपत्ति को कुर्क किया गया है। यह कार्रवाई न्यायनिर्णायक प्राधिकारी, नई दिल्ली के आदेश के क्रम में एनडीपीएस एक्ट 1985 की धारा 68F(2) के तहत की गई। पुलिस के अनुसार, अभियुक्त के विरुद्ध थाना जैदपुर में मु0अ0सं0 319/97 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है। अभियुक्त लंबे समय से संगठित गिरोह बनाकर मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त रहा है। उसके इस आपराधिक कृत्य से समाज में भय का माहौल बना और विशेषकर युवाओं को नशे की लत की ओर धकेला गया। जांच में पाया गया कि अभियुक्त ने अवैध कमाई से अपनी पत्नी नगमी खातून के नाम पर नगर परिषद नवाबगंज, बाराबंकी क्षेत्र में गाटा संख्या 198 मिन0, क्षेत्रफल 558.70 वर्गमीटर में आवासीय संपत्ति अर्जित की थी। उक्त संपत्ति को दिनांक 30 अप्रैल 2026 को फ्रीजिंग आदेश के तहत कुर्क कर लिया गया। पुलिस ने बताया कि अभियुक्त को पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है और वह वर्तमान में जिला कारागार बाराबंकी में निरुद्ध है। उसके खिलाफ बाराबंकी एवं लखनऊ जनपद में दो दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। उसे अंतरजनपदीय गैंग सूची में भी शामिल किया गया है तथा गैंग नंबर 32 का सरगना घोषित किया गया है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार द्वारा पिट-एनडीपीएस एक्ट के तहत उसके विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई भी की गई थी।1
- जनपद बहराइच के जरवल थाना क्षेत्र अंतर्गत चकपुरवा के पास नायरा पेट्रोल पंप के नजदीक एक सड़क दुर्घटना हो गई। जानकारी के अनुसार, दो बाइकों की आमने-सामने टक्कर में एक व्यक्ति का पैर टूट गया, जबकि दूसरी बाइक सवार युवक को भी गंभीर चोटें आई हैं। घायलों में एक व्यक्ति की उम्र लगभग 60 वर्ष बताई जा रही है, जिनका नाम रामचंदर बताया गया है, जबकि दूसरे युवक की उम्र करीब 23 वर्ष है, जिसकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। घायल युवक ने अपना पता कर्नलगंज बताया है। मौके पर मौजूद लोगों की मदद से दोनों घायलों को तुरंत एंबुलेंस द्वारा मुस्तफाबाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) भेज दिया गया, जहां उनका इलाज जारी है। दुर्घटना की सूचना घायलों के परिजनों को दे दी गई है।1