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Puja Kanediya
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- जमीन विवाद बना मौत की वजह: मारपीट के बाद महिला ने तोड़ा दम, 6 आरोपी जेल भेजे गए बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के राजपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बरियों पुलिस चौकी के ग्राम सिथमा में जमीन बंटवारे को लेकर हुआ विवाद एक महिला की मौत का कारण बन गया। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, ग्राम सिथमा निवासी कुलन राम (60 वर्ष) ने 17 अप्रैल 2026 को बरियों चौकी पहुंचकर अपनी पत्नी राजो बाई (55 वर्ष) की मौत के संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि 15 अप्रैल को वह अपने बेटे अमृत और बहू के साथ घर के पास स्थित बाड़ी में मूंगफली की फसल की देखभाल कर रहे थे। उसी दौरान उनकी नतनी पायल घबराई हुई हालत में दौड़ते हुए पहुंची और बताया कि घर पर दादी के साथ कुछ लोग मारपीट कर रहे हैं। यह सुनकर कुलन राम अपने परिवार के साथ तुरंत घर पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि गांव के ही संजय मानिकपुरी, उसकी पत्नी परमेश्वरी उर्फ पनेसरी, सरस्वती उर्फ बुधो, राजकुमारी उर्फ जुईया, उसका पति चैतू मानिकपुरी और फुलकुंवर मिलकर उनकी पत्नी राजो बाई के साथ बेरहमी से मारपीट कर रहे थे। आरोपियों द्वारा जमीन के हिस्से को लेकर विवाद किया जा रहा था और कथित रूप से धमकी दी जा रही थी कि यदि जमीन का हिस्सा नहीं दिया गया तो जान से मार देंगे। परिवार के लोगों ने बीच-बचाव कर किसी तरह राजो बाई को आरोपियों के चंगुल से छुड़ाया, जिसके बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। घटना के बाद राजो बाई की तबीयत बिगड़ती रही, लेकिन अगले दिन 16 अप्रैल को कुलन राम एक पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने गांव से बाहर चले गए। इसी दौरान शाम करीब 4 बजे उनके बेटे अमृत ने सूचना दी कि मां की हालत अचानक गंभीर हो गई है। सूचना मिलते ही कुलन राम घर लौटे, जहां उन्होंने देखा कि राजो बाई दर्द से कराह रही थीं और धीरे-धीरे उनकी स्थिति और बिगड़ती जा रही थी। शाम करीब 6 बजे उन्होंने प्रतिक्रिया देना बंद कर दिया और कुछ ही देर में उनकी मृत्यु हो गई। परिजनों का आरोप है कि मारपीट के दौरान लगी चोटों, मानसिक तनाव और घबराहट के कारण ही राजो बाई की जान गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने मर्ग इंटीमेशन दर्ज कर पंचनामा कार्रवाई की और शव को पोस्टमार्टम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजपुर भेजा। जांच के दौरान यह पाया गया कि जमीन बंटवारे के विवाद में आरोपियों द्वारा जान से मारने की नीयत से मारपीट की गई थी, जिसके परिणामस्वरूप महिला की मौत हुई। इस आधार पर पुलिस ने संबंधित धाराओं में अपराध दर्ज कर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों में संजय मानिकपुरी, परमेश्वरी उर्फ पनेसरी, सरस्वती उर्फ बुधो, राजकुमारी उर्फ जुईया, चैतू मानिकपुरी और फुलकुंवर शामिल हैं। सभी को न्यायालय में पेश करने के बाद न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की विस्तृत जांच में जुटी हुई है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट सहित अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है।1
- Post by Ratan Choudhry1
- *आरोपियों का नाम* 1. संजय मानिकपुरी पिता रामभरोष मानिकपुरी उम्र 31 वर्ष जाति पनिका निवासी सिथमा 2. परमेश्वरी उर्फ पनेसरी पति संजय मानिकपुरी उम्र 28 वर्ष निवासी सिथमा चौकी बरियों 3. सरस्वती उर्फ बुधो पति सियाराम उम्र 40 वर्ष निवासी भेलवाडीह थाना बलरामपुर छ.ग.। 4. राजकुमारी उर्फ जुईया पति चैतू मानिकपुरी उम्र 45 वर्ष निवासी रजपुरी थाना सिटी कोतवाली अंबिकापुर छ.ग.। 5. चैतू मानिकपुरी पिता स्व. सुधीर मानिकपुरी उम्र 45 वर्ष निवासी रजपुरी थाना सिटी कोतवाली अंबिकापुर छ.ग.। 6. फुलकुंबर पति मौहन मानिकपुरी उम्र 50 वर्ष जाति पनिका निवासी कोटा गहना थाना राजपुर जिला बलरामपुर छ.ग.। *मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी कुलन राम पिता स्व. मोहरलाल उम्र 60 वर्ष निवासी ग्राम सिथमा चौकी बरियों के द्वारा चौकी में उपस्थित आकर जुबानी मर्ग इंटीमेशन दर्ज कराया कि दिनांक 15.04. 2026 को यह अपने बेटा बहू के साथ घर के पास बाड़ी में मुगफली लगाये थे जिसमें घास निकालने एवं पानी पटाने गये थे घर में इसकी पत्नी राजी बाई एवं नतनी पायल घर पर थी शाम करीब 05/00 बजे इसकी नतनी पायल चिल्लाते दौड़ते हुए मुंगफली बाड़ी में आकर बोली कि दादी को मार रहे हैं। तब कुलन, अमृत सुनीता तीनों दौड़ते हुए घर आये तो देखे कि संजय एवं उसकी पत्नी परमेश्वरी उर्फ पनेसरी, सरस्वती उर्फ बुधो एवं राजकुमारी उर्फ जुईया एवं उसका पति चैतू तथा फुलकुंवर सभी लोग जमीन हिस्सा बंटवारा को लेकर जमीन हिस्सा में नहीं दोगे तो आज तुमको जान से मार देगें बोलकर हाथ मुक्का पैर से मारपीट कर रहे थे। तब यह अपने बेटा बहू के साथ पहुंचकर बीच बचाव कर छुडाया है। इसके वाद आरोपी मारपीट कर भाग गये। प्रार्थी दिनांक 16.04. 2026 को गांव में अपने भतीजा के फलदान कार्यक्रम में गया था शाम करीब 04/00 बजे इसका लडका अमृत बताया कि मां का तबियत बहुत ज्यादा खराब हो गया है। घर चलो बोला तब यह वापस घर आया तो इसकी पत्नी दर्द हो रहा है, शाम करीब 06/00 बजे बातचीत करना बंद कर दी हिला डुला कर देखे तो कोई हलचल नही था। इसकी पत्नी की मृत्यु भांजा भांजी के मारने पीटने के कारण मानसिक तनाव एवं घबराहट होने व दर्द होने से फौत हुआ है।* *प्रार्थी सुचक के रिपोर्ट पर मर्ग इंटीमेशन दर्ज कर मर्ग पंचनामा बाद मृतिका के शव का सीएचसी राजपुर से कराया गया है। मर्ग क्रमांक 37/26 बारा 194 बीएनएसएस के मृतिका राजो बाई पति कुलन राम उम्र 55 वर्ष जाति पनिका निवासी ग्राम सिथमा की जांच के दौरान मृतिका की मृत्यु उपरोक्त आरोपीगण के द्वारा जमीन हिस्सा बंटवारा को लेकर जान से मारने की नियत से हाथ मुक्का व पैर से मारपीट करने से होना पाए जाने पर आरोपियों के विरूद्ध धारा सदर का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है विवेचना के दौरान आरोपियों के विरूद्ध धारा सदर का अपराध घटित करना पाये जाने से आरोपीगणों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है*1
- बलरामपुर में 2027 की जनगणना शुरू हो चुका है प्रथम चरण में और जिन भाइयों को जनगणना खुद से करना है वह पोर्टल में जाकर कर सकते हैं1
- Post by हमर जशपुर1
- सिंगरौली बैंक डकैती का मास्टरमाइंड बिहार में गिरफ्तार, 14 लाख नकद और सोना बरामद1
- मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि मृतक धारी उरांव पिता स्वर्गीय बजू राम उम्र 63 वर्ष एवं आरोपी संजीत उरांव दोनों ग्राम देवसराकला थाना कुसमी के निवासी हैं। माह जनवरी में घटना से करीब 10 दिन पूर्व आरोपी संजीत भगत ने मृतक धारी उरांव के भैंसा को 15500/– में बिचवाया था, जबकि मृतक धारी उरांव भैंसा को 16500/– में बेचना चाहता था। 1000/– रु कम में भैंस बिक जाने के कारण मृतक धारी उरांव शराब के नशे में कभी–कभी आरोपी संजीत भगत को 1000/– रु पैसा खाए हो बोलता रहता था। घटना दिनांक 06/02/2026 की रात्रि करीब 08:00 बजे आरोपी संजीत भगत अपने घर के बाहर सड़क के किनारे बैठ कर खाना खा रहा था, तभी मृतक धारी उरांव पुनः वहां आकर आरोपी संजीत भगत को भैंसा का 1000/– रु खाए हो बोलने लगा, जिसपर आरोपी संजीत भगत के द्वारा गुस्से में आकर अपने खाना खा रहे थाली से मृतक धारी उरांव को मार कर मृतक धारी उरांव को जमीन पर पटक दिया जिससे मृतक धारी उरांव को गंभीर चोटें आई थी। जिसपर आरोपी संजीत भगत द्वारा मृतक धारी उरांव का ईलाज करवा देने का आश्वासन देने पर अगले दिन दिनांक 07/02/2026 को धारी उरांव को परिजन ईलाज के लिए शंकरगढ़ अस्पताल ले गए थे जहां परिजनों ने धारी उरांव को गिरने से चोटें आना बताकर ईलाज प्रारंभ करवाया था, जो ठीक नहीं होने पर रायपुर अस्पताल में भर्ती किए थे। धारी उरांव का स्वास्थ्य और बिगड़ने पर दिनांक 20/02/2026 को थाना कुसमी आकर आरोपी संजीत भगत द्वारा धारी उरांव के साथ मारपीट के संबंध में लिखित आवेदन पेश करने पर थाना कुसमी में *अपराध क्रमांक 16/2026 धारा 296, 115(2), 351(2) BNS पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था।* *अपराध पंजीबद्ध होने के पश्चात दिनांक 21/02/2026 को ईलाज दौरान रायपुर अस्पताल में धारी उरांव की मृत्यु हो गई। जिसपर थाना कुसमी को बिना नंबरी मर्ग डायरी प्राप्त होने पर नंबरी मर्ग क्रमांक 21/2026 धारा 194 bnss कायम किया गया। आरोपी संजीत भगत द्वारा मारपीट करने से आई गंभीर चोटों के ईलाज के दौरान रायपुर अस्पताल में आहत धारी उरांव की मृत्यु होने पर प्रकरण में धारा 103(1) BNS जोड़कर आरोपी संजीत भगत को विधिवत गिरफ्तार कर आज न्यायिक रिमांड पर भेजा गया1
- सिंगरौली में बैंक ऑफ़ महाराष्ट्र में हुई डकैती के मामले में एक आरोपी को बिहार से गिरफ्तार कर लिया गया है जो कि यह मुख्य मास्टरमाइंड आरोपी था उसे सिंगरौली पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर ली जा चुकी है कुछ ही देर में और आरोपियों की गिरफ्तार होने की संभावना जताई जा रही है1
- बड़ी ख़बर सिंगरौली, कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत हुआ घटना जांच में जुटी पुलिस1