पुलिस चौकी बरियों थाना राजपुर* *जिला बलरामपुर रामानुजगंज* *दिनांक 17/04/2026* अपराध क्रमांक 88/2026 धारा 191(2),190, 332 (थी), 103 (1) भा.न्या.सं. *आरोपियों का नाम* 1. संजय मानिकपुरी पिता रामभरोष मानिकपुरी उम्र 31 वर्ष जाति पनिका निवासी सिथमा 2. परमेश्वरी उर्फ पनेसरी पति संजय मानिकपुरी उम्र 28 वर्ष निवासी सिथमा चौकी बरियों 3. सरस्वती उर्फ बुधो पति सियाराम उम्र 40 वर्ष निवासी भेलवाडीह थाना बलरामपुर छ.ग.। 4. राजकुमारी उर्फ जुईया पति चैतू मानिकपुरी उम्र 45 वर्ष निवासी रजपुरी थाना सिटी कोतवाली अंबिकापुर छ.ग.। 5. चैतू मानिकपुरी पिता स्व. सुधीर मानिकपुरी उम्र 45 वर्ष निवासी रजपुरी थाना सिटी कोतवाली अंबिकापुर छ.ग.। 6. फुलकुंबर पति मौहन मानिकपुरी उम्र 50 वर्ष जाति पनिका निवासी कोटा गहना थाना राजपुर जिला बलरामपुर छ.ग.। *मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी कुलन राम पिता स्व. मोहरलाल उम्र 60 वर्ष निवासी ग्राम सिथमा चौकी बरियों के द्वारा चौकी में उपस्थित आकर जुबानी मर्ग इंटीमेशन दर्ज कराया कि दिनांक 15.04. 2026 को यह अपने बेटा बहू के साथ घर के पास बाड़ी में मुगफली लगाये थे जिसमें घास निकालने एवं पानी पटाने गये थे घर में इसकी पत्नी राजी बाई एवं नतनी पायल घर पर थी शाम करीब 05/00 बजे इसकी नतनी पायल चिल्लाते दौड़ते हुए मुंगफली बाड़ी में आकर बोली कि दादी को मार रहे हैं। तब कुलन, अमृत सुनीता तीनों दौड़ते हुए घर आये तो देखे कि संजय एवं उसकी पत्नी परमेश्वरी उर्फ पनेसरी, सरस्वती उर्फ बुधो एवं राजकुमारी उर्फ जुईया एवं उसका पति चैतू तथा फुलकुंवर सभी लोग जमीन हिस्सा बंटवारा को लेकर जमीन हिस्सा में नहीं दोगे तो आज तुमको जान से मार देगें बोलकर हाथ मुक्का पैर से मारपीट कर रहे थे। तब यह अपने बेटा बहू के साथ पहुंचकर बीच बचाव कर छुडाया है। इसके वाद आरोपी मारपीट कर भाग गये। प्रार्थी दिनांक 16.04. 2026 को गांव में अपने भतीजा के फलदान कार्यक्रम में गया था शाम करीब 04/00 बजे इसका लडका अमृत बताया कि मां का तबियत बहुत ज्यादा खराब हो गया है। घर चलो बोला तब यह वापस घर आया तो इसकी पत्नी दर्द हो रहा है, शाम करीब 06/00 बजे बातचीत करना बंद कर दी हिला डुला कर देखे तो कोई हलचल नही था। इसकी पत्नी की मृत्यु भांजा भांजी के मारने पीटने के कारण मानसिक तनाव एवं घबराहट होने व दर्द होने से फौत हुआ है।* *प्रार्थी सुचक के रिपोर्ट पर मर्ग इंटीमेशन दर्ज कर मर्ग पंचनामा बाद मृतिका के शव का सीएचसी राजपुर से कराया गया है। मर्ग क्रमांक 37/26 बारा 194 बीएनएसएस के मृतिका राजो बाई पति कुलन राम उम्र 55 वर्ष जाति पनिका निवासी ग्राम सिथमा की जांच के दौरान मृतिका की मृत्यु उपरोक्त आरोपीगण के द्वारा जमीन हिस्सा बंटवारा को लेकर जान से मारने की नियत से हाथ मुक्का व पैर से मारपीट करने से होना पाए जाने पर आरोपियों के विरूद्ध धारा सदर का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है विवेचना के दौरान आरोपियों के विरूद्ध धारा सदर का अपराध घटित करना पाये जाने से आरोपीगणों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है*
पुलिस चौकी बरियों थाना राजपुर* *जिला बलरामपुर रामानुजगंज* *दिनांक 17/04/2026* अपराध क्रमांक 88/2026 धारा 191(2),190, 332 (थी), 103 (1) भा.न्या.सं. *आरोपियों का नाम* 1. संजय मानिकपुरी पिता रामभरोष मानिकपुरी उम्र 31 वर्ष जाति पनिका निवासी सिथमा 2. परमेश्वरी उर्फ पनेसरी पति संजय मानिकपुरी उम्र 28 वर्ष निवासी सिथमा चौकी बरियों 3. सरस्वती उर्फ बुधो पति सियाराम उम्र 40 वर्ष निवासी भेलवाडीह थाना बलरामपुर छ.ग.। 4. राजकुमारी उर्फ जुईया पति चैतू मानिकपुरी उम्र 45 वर्ष निवासी रजपुरी थाना सिटी कोतवाली अंबिकापुर छ.ग.। 5. चैतू मानिकपुरी पिता स्व. सुधीर मानिकपुरी उम्र 45 वर्ष निवासी रजपुरी थाना सिटी कोतवाली अंबिकापुर छ.ग.। 6. फुलकुंबर पति मौहन मानिकपुरी उम्र 50 वर्ष जाति पनिका निवासी कोटा गहना थाना राजपुर जिला बलरामपुर छ.ग.। *मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी कुलन राम पिता स्व. मोहरलाल उम्र 60 वर्ष निवासी ग्राम सिथमा चौकी बरियों के द्वारा चौकी में उपस्थित आकर जुबानी मर्ग इंटीमेशन दर्ज कराया कि दिनांक 15.04. 2026 को यह अपने बेटा बहू के साथ घर के पास बाड़ी में मुगफली लगाये थे जिसमें घास निकालने एवं पानी पटाने गये थे घर में इसकी पत्नी राजी बाई एवं नतनी पायल घर पर थी शाम करीब 05/00 बजे इसकी नतनी पायल चिल्लाते दौड़ते हुए मुंगफली बाड़ी में आकर बोली कि दादी को मार रहे हैं। तब कुलन, अमृत सुनीता तीनों दौड़ते हुए घर आये तो देखे कि संजय एवं उसकी पत्नी परमेश्वरी उर्फ पनेसरी, सरस्वती उर्फ बुधो एवं राजकुमारी उर्फ जुईया एवं उसका पति चैतू तथा फुलकुंवर सभी लोग जमीन हिस्सा बंटवारा को लेकर जमीन हिस्सा में नहीं दोगे तो आज तुमको जान से मार देगें बोलकर हाथ मुक्का पैर से मारपीट कर रहे थे। तब यह अपने बेटा बहू के साथ पहुंचकर बीच बचाव कर छुडाया है। इसके वाद आरोपी मारपीट कर भाग गये। प्रार्थी दिनांक 16.04. 2026 को गांव में अपने भतीजा के फलदान कार्यक्रम में गया था शाम करीब 04/00 बजे इसका लडका अमृत बताया कि मां का तबियत बहुत ज्यादा खराब हो गया है। घर चलो बोला तब यह वापस घर आया तो इसकी पत्नी दर्द हो रहा है, शाम करीब 06/00 बजे बातचीत करना बंद कर दी हिला डुला कर देखे तो कोई हलचल नही था। इसकी पत्नी की मृत्यु भांजा भांजी के मारने पीटने के कारण मानसिक तनाव एवं घबराहट होने व दर्द होने से फौत हुआ है।* *प्रार्थी सुचक के रिपोर्ट पर मर्ग इंटीमेशन दर्ज कर मर्ग पंचनामा बाद मृतिका के शव का सीएचसी राजपुर से कराया गया है। मर्ग क्रमांक 37/26 बारा 194 बीएनएसएस के मृतिका राजो बाई पति कुलन राम उम्र 55 वर्ष जाति पनिका निवासी ग्राम सिथमा की जांच के दौरान मृतिका की मृत्यु उपरोक्त आरोपीगण के द्वारा जमीन हिस्सा बंटवारा को लेकर जान से मारने की नियत से हाथ मुक्का व पैर से मारपीट करने से होना पाए जाने पर आरोपियों के विरूद्ध धारा सदर का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है विवेचना के दौरान आरोपियों के विरूद्ध धारा सदर का अपराध घटित करना पाये जाने से आरोपीगणों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है*
- *आरोपियों का नाम* 1. संजय मानिकपुरी पिता रामभरोष मानिकपुरी उम्र 31 वर्ष जाति पनिका निवासी सिथमा 2. परमेश्वरी उर्फ पनेसरी पति संजय मानिकपुरी उम्र 28 वर्ष निवासी सिथमा चौकी बरियों 3. सरस्वती उर्फ बुधो पति सियाराम उम्र 40 वर्ष निवासी भेलवाडीह थाना बलरामपुर छ.ग.। 4. राजकुमारी उर्फ जुईया पति चैतू मानिकपुरी उम्र 45 वर्ष निवासी रजपुरी थाना सिटी कोतवाली अंबिकापुर छ.ग.। 5. चैतू मानिकपुरी पिता स्व. सुधीर मानिकपुरी उम्र 45 वर्ष निवासी रजपुरी थाना सिटी कोतवाली अंबिकापुर छ.ग.। 6. फुलकुंबर पति मौहन मानिकपुरी उम्र 50 वर्ष जाति पनिका निवासी कोटा गहना थाना राजपुर जिला बलरामपुर छ.ग.। *मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी कुलन राम पिता स्व. मोहरलाल उम्र 60 वर्ष निवासी ग्राम सिथमा चौकी बरियों के द्वारा चौकी में उपस्थित आकर जुबानी मर्ग इंटीमेशन दर्ज कराया कि दिनांक 15.04. 2026 को यह अपने बेटा बहू के साथ घर के पास बाड़ी में मुगफली लगाये थे जिसमें घास निकालने एवं पानी पटाने गये थे घर में इसकी पत्नी राजी बाई एवं नतनी पायल घर पर थी शाम करीब 05/00 बजे इसकी नतनी पायल चिल्लाते दौड़ते हुए मुंगफली बाड़ी में आकर बोली कि दादी को मार रहे हैं। तब कुलन, अमृत सुनीता तीनों दौड़ते हुए घर आये तो देखे कि संजय एवं उसकी पत्नी परमेश्वरी उर्फ पनेसरी, सरस्वती उर्फ बुधो एवं राजकुमारी उर्फ जुईया एवं उसका पति चैतू तथा फुलकुंवर सभी लोग जमीन हिस्सा बंटवारा को लेकर जमीन हिस्सा में नहीं दोगे तो आज तुमको जान से मार देगें बोलकर हाथ मुक्का पैर से मारपीट कर रहे थे। तब यह अपने बेटा बहू के साथ पहुंचकर बीच बचाव कर छुडाया है। इसके वाद आरोपी मारपीट कर भाग गये। प्रार्थी दिनांक 16.04. 2026 को गांव में अपने भतीजा के फलदान कार्यक्रम में गया था शाम करीब 04/00 बजे इसका लडका अमृत बताया कि मां का तबियत बहुत ज्यादा खराब हो गया है। घर चलो बोला तब यह वापस घर आया तो इसकी पत्नी दर्द हो रहा है, शाम करीब 06/00 बजे बातचीत करना बंद कर दी हिला डुला कर देखे तो कोई हलचल नही था। इसकी पत्नी की मृत्यु भांजा भांजी के मारने पीटने के कारण मानसिक तनाव एवं घबराहट होने व दर्द होने से फौत हुआ है।* *प्रार्थी सुचक के रिपोर्ट पर मर्ग इंटीमेशन दर्ज कर मर्ग पंचनामा बाद मृतिका के शव का सीएचसी राजपुर से कराया गया है। मर्ग क्रमांक 37/26 बारा 194 बीएनएसएस के मृतिका राजो बाई पति कुलन राम उम्र 55 वर्ष जाति पनिका निवासी ग्राम सिथमा की जांच के दौरान मृतिका की मृत्यु उपरोक्त आरोपीगण के द्वारा जमीन हिस्सा बंटवारा को लेकर जान से मारने की नियत से हाथ मुक्का व पैर से मारपीट करने से होना पाए जाने पर आरोपियों के विरूद्ध धारा सदर का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है विवेचना के दौरान आरोपियों के विरूद्ध धारा सदर का अपराध घटित करना पाये जाने से आरोपीगणों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है*1
- बलरामपुर में 2027 की जनगणना शुरू हो चुका है प्रथम चरण में और जिन भाइयों को जनगणना खुद से करना है वह पोर्टल में जाकर कर सकते हैं1
- Post by Sunil singh1
- हेमंत कुमार की रिपोर्ट चिनियां प्रखंड मुख्यालय स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में शुक्रवार की सुबह प्रार्थना सभा एक खास संदेश के साथ आयोजित की गई। इस दौरान विद्यालय की छात्राओं ने जल संरक्षण को लेकर सामूहिक शपथ ग्रहण किया और हर बूंद पानी बचाने का संकल्प लिया। प्रार्थना सभा में बालिकाओं ने “जल है तो कल है” के संदेश को आत्मसात करते हुए पानी के सही उपयोग और बर्बादी रोकने की प्रतिज्ञा ली। कार्यक्रम के दौरान वातावरण पूरी तरह जागरूकता और संकल्प के रंग में रंगा नजर आया। मौके पर विद्यालय की वार्डन जयंती पन्ना ने छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि जल संरक्षण आज की सबसे बड़ी जरूरत है। उन्होंने कहा कि यदि अभी से पानी बचाने की आदत नहीं डाली गई तो आने वाले समय में गंभीर जल संकट का सामना करना पड़ सकता है। हर छात्रा अपने घर और समाज में जल बचाने की पहल करे, तभी इसका वास्तविक असर दिखेगा। इस दौरान विद्यालय की सभी शिक्षिकाएं एवं सैकड़ों की संख्या में छात्राएं उपस्थित रहीं। कार्यक्रम ने न सिर्फ छात्राओं को जागरूक किया, बल्कि उन्हें समाज में बदलाव की प्रेरणा भी दी।1
- रामप्रवेश गुप्ता महुआडांड़ प्रखंड अंतर्गत ग्राम सेमरबुढ़नी में प्रस्तावित नए अस्पताल निर्माण को लेकर ग्रामीणों में भारी नाराजगी देखने को मिली। भूमि सीमांकन के लिए पहुंचे विभागीय जेई को ग्रामीणों के विरोध के कारण बिना काम किए ही वापस लौटना पड़ा। ग्राम प्रधान विजय खलखो ने बताया कि गांव में कुछ वर्ष पूर्व ही आयुष्मान आरोग्य मंदिर के तहत उप स्वास्थ्य केंद्र का नया भवन बनाया गया था, लेकिन आज तक वहां से ग्रामीणों को कोई भी स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध नहीं हो सकी है। इस कारण लोगों में सरकार की योजनाओं के प्रति विश्वास लगातार कम होता जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि जब पहले से निर्मित स्वास्थ्य केंद्र ही निष्क्रिय पड़ा है, तो नए अस्पताल के निर्माण का कोई औचित्य नहीं है। उनका आरोप है कि केवल भवन निर्माण के नाम पर सरकारी राशि का दुरुपयोग किया जा रहा है, जबकि जमीनी स्तर पर लोगों को बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं तक नहीं मिल रही हैं। ग्रामीणों ने स्पष्ट रूप से मांग की कि पहले से बने उप स्वास्थ्य केंद्र (आयुष्मान आरोग्य मंदिर) को चालू कर उसमें डॉक्टर, दवाइयां और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। इसके बाद ही नए स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण पर विचार किया जाए।ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस पहल नहीं की जाती, तब तक वे नए अस्पताल निर्माण कार्य का विरोध जारी रखेंगे। मौके पर बिनोद प्रसाद, भुषण तिर्की, बिनोद महली, मिखाईल लकड़ा समेत अन्य कई ग्रामीण उपस्थित थे।2
- विद्यालय में आज बच्चों के बीच चना-गुड़ का वितरण किया गया। सभी बच्चों ने खुशी-खुशी इसे प्राप्त किया। चना और गुड़ पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, जो बच्चों के स्वास्थ्य और ऊर्जा के लिए बहुत लाभदायक हैं। इस अवसर पर विद्यालय परिवार द्वारा बच्चों को स्वच्छता और स्वस्थ आहार के महत्व के बारे में भी बताया गया।1
- रंका रोड़ स्थित महुलिया मोड़ के पास शव को सड़क पर रख कर ग्रामीणों ने उग्र प्रदर्शन किया और बड़े अधिकारी को बुलाने की मांग पर खड़े रहे परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है1
- मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि मृतक धारी उरांव पिता स्वर्गीय बजू राम उम्र 63 वर्ष एवं आरोपी संजीत उरांव दोनों ग्राम देवसराकला थाना कुसमी के निवासी हैं। माह जनवरी में घटना से करीब 10 दिन पूर्व आरोपी संजीत भगत ने मृतक धारी उरांव के भैंसा को 15500/– में बिचवाया था, जबकि मृतक धारी उरांव भैंसा को 16500/– में बेचना चाहता था। 1000/– रु कम में भैंस बिक जाने के कारण मृतक धारी उरांव शराब के नशे में कभी–कभी आरोपी संजीत भगत को 1000/– रु पैसा खाए हो बोलता रहता था। घटना दिनांक 06/02/2026 की रात्रि करीब 08:00 बजे आरोपी संजीत भगत अपने घर के बाहर सड़क के किनारे बैठ कर खाना खा रहा था, तभी मृतक धारी उरांव पुनः वहां आकर आरोपी संजीत भगत को भैंसा का 1000/– रु खाए हो बोलने लगा, जिसपर आरोपी संजीत भगत के द्वारा गुस्से में आकर अपने खाना खा रहे थाली से मृतक धारी उरांव को मार कर मृतक धारी उरांव को जमीन पर पटक दिया जिससे मृतक धारी उरांव को गंभीर चोटें आई थी। जिसपर आरोपी संजीत भगत द्वारा मृतक धारी उरांव का ईलाज करवा देने का आश्वासन देने पर अगले दिन दिनांक 07/02/2026 को धारी उरांव को परिजन ईलाज के लिए शंकरगढ़ अस्पताल ले गए थे जहां परिजनों ने धारी उरांव को गिरने से चोटें आना बताकर ईलाज प्रारंभ करवाया था, जो ठीक नहीं होने पर रायपुर अस्पताल में भर्ती किए थे। धारी उरांव का स्वास्थ्य और बिगड़ने पर दिनांक 20/02/2026 को थाना कुसमी आकर आरोपी संजीत भगत द्वारा धारी उरांव के साथ मारपीट के संबंध में लिखित आवेदन पेश करने पर थाना कुसमी में *अपराध क्रमांक 16/2026 धारा 296, 115(2), 351(2) BNS पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था।* *अपराध पंजीबद्ध होने के पश्चात दिनांक 21/02/2026 को ईलाज दौरान रायपुर अस्पताल में धारी उरांव की मृत्यु हो गई। जिसपर थाना कुसमी को बिना नंबरी मर्ग डायरी प्राप्त होने पर नंबरी मर्ग क्रमांक 21/2026 धारा 194 bnss कायम किया गया। आरोपी संजीत भगत द्वारा मारपीट करने से आई गंभीर चोटों के ईलाज के दौरान रायपुर अस्पताल में आहत धारी उरांव की मृत्यु होने पर प्रकरण में धारा 103(1) BNS जोड़कर आरोपी संजीत भगत को विधिवत गिरफ्तार कर आज न्यायिक रिमांड पर भेजा गया1