हत्या प्रकरण में त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपी गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त रक्तरंजित कपड़ा जप्त कबीरधाम पुलिस द्वारा थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत घटित हत्या के प्रकरण में त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। पुलिस अधीक्षक कबीरधाम धर्मेन्द्र सिंह के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुष्पेन्द्र बघेल एवं अमित पटेल तथा डीएसपी आशीष शुक्ला के मार्गदर्शन में थाना कोतवाली कवर्धा पुलिस टीम द्वारा पूरी गंभीरता एवं तत्परता के साथ कार्यवाही की गई। प्रार्थी नूतन यादव निवासी पैठूपारा कवर्धा द्वारा थाना कवर्धा में रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि उसका छोटा भाई भैयालाल यादव उर्फ भूपेन्द्र दिनांक 10/05/2026 को सुबह से ठाकुर पारा निवासी अमन ठाकुर के साथ था। काफी देर तक घर वापस नहीं आने पर उसकी तलाश की गई। तलाश के दौरान ठाकुर पारा स्थित एक मकान में भैयालाल यादव उर्फ भूपेन्द्र गंभीर रूप से घायल एवं रक्तरंजित अवस्था में पड़ा मिला, जिसकी मृत्यु हो चुकी थी। घटना की सूचना पर थाना कवर्धा में अपराध क्रमांक 181/2026 धारा 103(1) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। घटना की सूचना मिलते ही थाना कोतवाली पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची एवं घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया गया। शव पंचनामा कार्यवाही उपरांत शव का पोस्टमार्टम कराया गया तथा आसपास के लोगों एवं संबंधित गवाहों से विस्तृत पूछताछ की गई। विवेचना के दौरान संदेही अखिलेष ठाकुर उर्फ अमन ठाकुर से पूछताछ की गई, जिसमें उसके द्वारा घटना के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि दिनांक 10/05/2026 को वह एवं मृतक भूपेन्द्र यादव साथ में विभिन्न स्थानों पर घूमते हुए शराब सेवन कर रहे थे। बाद में दोनों उसके घर पहुंचे, जहां शराब सेवन के दौरान आपसी विवाद एवं गाली-गलौच की स्थिति निर्मित हो गई। विवाद बढ़ने पर दोनों के बीच धक्का-मुक्की हुई, जिसमें आरोपी द्वारा मृतक को जमीन पर पटक दिया गया। गिरने से मृतक के सिर में गंभीर चोट आई और वह अचेत हो गया। घटना के बाद आरोपी ने अपने पहने हुए रक्तरंजित कपड़े बदलकर घर में छुपा दिए थे। आरोपी का विवरण : अखिलेष ठाकुर उर्फ अमन ठाकुर पिता दिलीप साहू, उम्र 33 वर्ष, निवासी वार्ड क्रमांक 22 ठाकुर पारा कवर्धा, थाना कवर्धा, जिला कबीरधाम (छत्तीसगढ़)। आरोपी के मेमोरेण्डम कथन के आधार पर पुलिस द्वारा घटना के समय पहने गये रक्तरंजित कपड़े को विधिवत जप्त किया गया। विवेचना के दौरान संकलित साक्ष्यों, गवाहों के कथनों एवं आरोपी से प्राप्त जानकारी के आधार पर आरोपी अखिलेष ठाकुर उर्फ अमन ठाकुर पिता दिलीप साहू, उम्र 33 वर्ष, निवासी वार्ड क्रमांक 22 ठाकुर पारा कवर्धा को दिनांक 11/05/2026 को विधिवत गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी की सूचना आरोपी के परिजनों को दी गई तथा आरोपी को न्यायालय में प्रस्तुत कर न्यायिक अभिरक्षा हेतु आवेदन किया गया है। प्रकरण में थाना कोतवाली कवर्धा की टीम द्वारा त्वरित, सतर्क एवं सराहनीय कार्यवाही करते हुए महत्वपूर्ण साक्ष्य संकलित कर आरोपी को शीघ्र गिरफ्तार किया गया। कबीरधाम पुलिस द्वारा मामले की विवेचना जारी है।
हत्या प्रकरण में त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपी गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त रक्तरंजित कपड़ा जप्त कबीरधाम पुलिस द्वारा थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत घटित हत्या के प्रकरण में त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। पुलिस अधीक्षक कबीरधाम धर्मेन्द्र सिंह के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुष्पेन्द्र बघेल एवं अमित पटेल तथा डीएसपी आशीष शुक्ला के मार्गदर्शन में थाना कोतवाली कवर्धा पुलिस टीम द्वारा पूरी गंभीरता एवं तत्परता के साथ कार्यवाही की गई। प्रार्थी नूतन यादव निवासी पैठूपारा कवर्धा द्वारा थाना कवर्धा में रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि उसका छोटा भाई भैयालाल यादव उर्फ भूपेन्द्र दिनांक 10/05/2026 को सुबह से ठाकुर पारा निवासी अमन ठाकुर के साथ था। काफी देर तक घर वापस नहीं
आने पर उसकी तलाश की गई। तलाश के दौरान ठाकुर पारा स्थित एक मकान में भैयालाल यादव उर्फ भूपेन्द्र गंभीर रूप से घायल एवं रक्तरंजित अवस्था में पड़ा मिला, जिसकी मृत्यु हो चुकी थी। घटना की सूचना पर थाना कवर्धा में अपराध क्रमांक 181/2026 धारा 103(1) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। घटना की सूचना मिलते ही थाना कोतवाली पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची एवं घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया गया। शव पंचनामा कार्यवाही उपरांत शव का पोस्टमार्टम कराया गया तथा आसपास के लोगों एवं संबंधित गवाहों से विस्तृत पूछताछ की गई। विवेचना के दौरान संदेही अखिलेष ठाकुर उर्फ अमन ठाकुर से पूछताछ की गई, जिसमें उसके द्वारा घटना के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी दी
गई। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि दिनांक 10/05/2026 को वह एवं मृतक भूपेन्द्र यादव साथ में विभिन्न स्थानों पर घूमते हुए शराब सेवन कर रहे थे। बाद में दोनों उसके घर पहुंचे, जहां शराब सेवन के दौरान आपसी विवाद एवं गाली-गलौच की स्थिति निर्मित हो गई। विवाद बढ़ने पर दोनों के बीच धक्का-मुक्की हुई, जिसमें आरोपी द्वारा मृतक को जमीन पर पटक दिया गया। गिरने से मृतक के सिर में गंभीर चोट आई और वह अचेत हो गया। घटना के बाद आरोपी ने अपने पहने हुए रक्तरंजित कपड़े बदलकर घर में छुपा दिए थे। आरोपी का विवरण : अखिलेष ठाकुर उर्फ अमन ठाकुर पिता दिलीप साहू, उम्र 33 वर्ष, निवासी वार्ड क्रमांक 22 ठाकुर पारा कवर्धा, थाना कवर्धा, जिला कबीरधाम (छत्तीसगढ़)। आरोपी के
मेमोरेण्डम कथन के आधार पर पुलिस द्वारा घटना के समय पहने गये रक्तरंजित कपड़े को विधिवत जप्त किया गया। विवेचना के दौरान संकलित साक्ष्यों, गवाहों के कथनों एवं आरोपी से प्राप्त जानकारी के आधार पर आरोपी अखिलेष ठाकुर उर्फ अमन ठाकुर पिता दिलीप साहू, उम्र 33 वर्ष, निवासी वार्ड क्रमांक 22 ठाकुर पारा कवर्धा को दिनांक 11/05/2026 को विधिवत गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी की सूचना आरोपी के परिजनों को दी गई तथा आरोपी को न्यायालय में प्रस्तुत कर न्यायिक अभिरक्षा हेतु आवेदन किया गया है। प्रकरण में थाना कोतवाली कवर्धा की टीम द्वारा त्वरित, सतर्क एवं सराहनीय कार्यवाही करते हुए महत्वपूर्ण साक्ष्य संकलित कर आरोपी को शीघ्र गिरफ्तार किया गया। कबीरधाम पुलिस द्वारा मामले की विवेचना जारी है।
- जनपद के सामने तेज रफ़्तार बाइक सवार ने पैदल चल रही महिला को मारी ठोकर सिर और पैर में आई गंभीर चोंट दरअसल पूरा घटना बोड़ला थाना क्षेत्र अंतर्गत नगर पंचायत बोड़ला में स्थित जनपद पंचायत के सामने का है जहाँ पर सोमवार कि दोपहर 1:30 बजे के एक तेज रफ़्तार बाइक सवार ने रोड़ में पैदल चल रही एक महिला को जबरदस्त ठोंकर मर दिया हादसे में महिला कि सिर और पैर में गंभीर चोट आई है जिनको परिजनों अपने हाथो में उठकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बोड़ला में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है जहाँ पर महिला कि उपचार जारी हैं.1
- हत्या प्रकरण में त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपी गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त रक्तरंजित कपड़ा जप्त कबीरधाम पुलिस द्वारा थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत घटित हत्या के प्रकरण में त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। पुलिस अधीक्षक कबीरधाम धर्मेन्द्र सिंह के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुष्पेन्द्र बघेल एवं अमित पटेल तथा डीएसपी आशीष शुक्ला के मार्गदर्शन में थाना कोतवाली कवर्धा पुलिस टीम द्वारा पूरी गंभीरता एवं तत्परता के साथ कार्यवाही की गई। प्रार्थी नूतन यादव निवासी पैठूपारा कवर्धा द्वारा थाना कवर्धा में रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि उसका छोटा भाई भैयालाल यादव उर्फ भूपेन्द्र दिनांक 10/05/2026 को सुबह से ठाकुर पारा निवासी अमन ठाकुर के साथ था। काफी देर तक घर वापस नहीं आने पर उसकी तलाश की गई। तलाश के दौरान ठाकुर पारा स्थित एक मकान में भैयालाल यादव उर्फ भूपेन्द्र गंभीर रूप से घायल एवं रक्तरंजित अवस्था में पड़ा मिला, जिसकी मृत्यु हो चुकी थी। घटना की सूचना पर थाना कवर्धा में अपराध क्रमांक 181/2026 धारा 103(1) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। घटना की सूचना मिलते ही थाना कोतवाली पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची एवं घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया गया। शव पंचनामा कार्यवाही उपरांत शव का पोस्टमार्टम कराया गया तथा आसपास के लोगों एवं संबंधित गवाहों से विस्तृत पूछताछ की गई। विवेचना के दौरान संदेही अखिलेष ठाकुर उर्फ अमन ठाकुर से पूछताछ की गई, जिसमें उसके द्वारा घटना के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि दिनांक 10/05/2026 को वह एवं मृतक भूपेन्द्र यादव साथ में विभिन्न स्थानों पर घूमते हुए शराब सेवन कर रहे थे। बाद में दोनों उसके घर पहुंचे, जहां शराब सेवन के दौरान आपसी विवाद एवं गाली-गलौच की स्थिति निर्मित हो गई। विवाद बढ़ने पर दोनों के बीच धक्का-मुक्की हुई, जिसमें आरोपी द्वारा मृतक को जमीन पर पटक दिया गया। गिरने से मृतक के सिर में गंभीर चोट आई और वह अचेत हो गया। घटना के बाद आरोपी ने अपने पहने हुए रक्तरंजित कपड़े बदलकर घर में छुपा दिए थे। आरोपी का विवरण : अखिलेष ठाकुर उर्फ अमन ठाकुर पिता दिलीप साहू, उम्र 33 वर्ष, निवासी वार्ड क्रमांक 22 ठाकुर पारा कवर्धा, थाना कवर्धा, जिला कबीरधाम (छत्तीसगढ़)। आरोपी के मेमोरेण्डम कथन के आधार पर पुलिस द्वारा घटना के समय पहने गये रक्तरंजित कपड़े को विधिवत जप्त किया गया। विवेचना के दौरान संकलित साक्ष्यों, गवाहों के कथनों एवं आरोपी से प्राप्त जानकारी के आधार पर आरोपी अखिलेष ठाकुर उर्फ अमन ठाकुर पिता दिलीप साहू, उम्र 33 वर्ष, निवासी वार्ड क्रमांक 22 ठाकुर पारा कवर्धा को दिनांक 11/05/2026 को विधिवत गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी की सूचना आरोपी के परिजनों को दी गई तथा आरोपी को न्यायालय में प्रस्तुत कर न्यायिक अभिरक्षा हेतु आवेदन किया गया है। प्रकरण में थाना कोतवाली कवर्धा की टीम द्वारा त्वरित, सतर्क एवं सराहनीय कार्यवाही करते हुए महत्वपूर्ण साक्ष्य संकलित कर आरोपी को शीघ्र गिरफ्तार किया गया। कबीरधाम पुलिस द्वारा मामले की विवेचना जारी है।4
- छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने जलेश्वर महादेव मंदिर में जलाभिषेक किया। उन्होंने प्रदेशवासियों के सुख-शांति और समृद्धि की कामना की।1
- कवर्धा के ठाकुर पारा में दिनदहाड़े शराब पार्टी के दौरान मामूली विवाद में एक दोस्त ने दूसरे की हत्या कर दी। घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया, पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है।1
- कलम की चीख: जब एक बुजुर्ग पत्रकार को अपराधी बना दिया गया… कलम की चीख: जब एक बुजुर्ग पत्रकार को अपराधी बना दिया गया… गरियाबंद। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की हालत आज किस दौर से गुजर रही है, इसका दर्दनाक उदाहरण छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में देखने को मिला। वर्षों तक समाज की आवाज़ बनने वाला एक बुजुर्ग पत्रकार आज खुद व्यवस्था के सवालों के बीच खड़ा दिखाई दे रहा है। जिस व्यक्ति ने पूरी जिंदगी कलम के जरिए गरीबों, पीड़ितों और आम जनता की समस्याओं को शासन-प्रशासन तक पहुँचाया, आज उसी को अपराधी की तरह पेश किए जाने की कोशिश ने पूरे पत्रकार जगत को भीतर तक झकझोर दिया है। यह केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, बल्कि उस हर पत्रकार की पीड़ा है जो सच लिखने का साहस करता है। सवाल यह उठता है कि क्या अब सच बोलना और सच दिखाना भी गुनाह बन चुका है? जिस उम्र में इंसान सम्मान और शांति की उम्मीद करता है, उस उम्र में एक बुजुर्ग पत्रकार को मानसिक प्रताड़ना, अपमान और कार्रवाई का सामना करना पड़े — यह दृश्य केवल पत्रकार समाज ही नहीं, बल्कि हर संवेदनशील नागरिक को विचलित कर रहा है। आखिर वह कौन-सी गुंडागर्दी है, जो एक कमजोर, बुजुर्ग पत्रकार की आंखों में दिखाई दे रही है? क्या व्यवस्था अब इतनी असहज हो चुकी है कि सवाल पूछने वाली कलम भी उसे दुश्मन नजर आने लगी है? विडंबना देखिए… एक तरफ वे लोग जिन पर समाज में भय और हिंसा फैलाने के आरोप लगते रहे हैं, उनके लिए सुरक्षा के बड़े-बड़े इंतजाम किए जाते हैं। करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ, जनता की आवाज़ उठाने वाला पत्रकार खुद असुरक्षित महसूस कर रहा है। पत्रकार कभी समाज का दुश्मन नहीं होता। पत्रकार वह आईना होता है जो सत्ता को उसकी सच्चाई दिखाता है। लेकिन जब सत्ता और व्यवस्था उसी आईने को तोड़ने लगे, तब समझ लेना चाहिए कि लोकतंत्र खतरे में है। आज गरियाबंद की यह घटना पूरे प्रदेश के पत्रकारों के मन में एक डर पैदा कर रही है। डर इस बात का कि कहीं कल सच लिखने की कीमत उन्हें भी न चुकानी पड़े। यदि एक बुजुर्ग पत्रकार सुरक्षित नहीं है, तो फिर आम नागरिक किस भरोसे न्याय और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की उम्मीद करेगा? प्रदेश के मुख्यमंत्री Vishnu Deo Sai, गृहमंत्री और प्रशासनिक अधिकारियों से पत्रकार समाज की यही मांग है कि इस मामले को केवल कानूनी कार्रवाई के नजरिए से नहीं, बल्कि लोकतंत्र और संवैधानिक अधिकारों की दृष्टि से देखा जाए। क्योंकि अगर कलम डर गई… तो जनता की आवाज़ भी खामोश हो जाएगी। आज जरूरत है पत्रकारों को संरक्षण देने की, उन्हें सम्मान देने की, ताकि वे बिना भय के सच लिख सकें। लोकतंत्र की असली ताकत बंदूक नहीं, बल्कि स्वतंत्र कलम होती है। “अगर सच लिखना अपराध बन गया, तो आने वाला समय लोकतंत्र के लिए सबसे खतरनाक दौर साबित होगा।”1
- Post by Pavan kumar sahu1
- खैरागढ़ के टोलागांव में पेड़ काटते समय बिजली के करंट से 45 वर्षीय ठेकाकर्मी हेमंत साहू की मौत हो गई। चालू लाइन के संपर्क में आने से यह हादसा हुआ, जिसके बाद सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं।1
- छत्तीसगढ़ के कवर्धा में दिनदहाड़े एक दोस्त ने शराब पार्टी के दौरान अपने ही दोस्त की हत्या कर दी। मामूली विवाद के बाद हुई इस वारदात से आक्रोशित परिजनों और मोहल्लेवासियों ने सड़क जाम कर जमकर हंगामा किया। आरोपी पुलिस हिरासत में है और मामले की जांच जारी है।1