Shuru
Apke Nagar Ki App…
मालियाबाग मैरिज हॉल छापेमारी मामला में 23 बालिग महिलाओं कोर्ट में पेशी,कोर्ट ने पीड़ित मानते हुए 23 महिलाओं को किया रिहा। मालियाबाग मैरिज हॉल छापेमारी मामला में 23 बालिग महिलाओं कोर्ट में पेशी,कोर्ट ने पीड़ित मानते हुए 23 महिलाओं को किया रिहा।
Tatkal News Bihar 24
मालियाबाग मैरिज हॉल छापेमारी मामला में 23 बालिग महिलाओं कोर्ट में पेशी,कोर्ट ने पीड़ित मानते हुए 23 महिलाओं को किया रिहा। मालियाबाग मैरिज हॉल छापेमारी मामला में 23 बालिग महिलाओं कोर्ट में पेशी,कोर्ट ने पीड़ित मानते हुए 23 महिलाओं को किया रिहा।
More news from बिहार and nearby areas
- मालियाबाग मैरिज हॉल छापेमारी मामला में 23 बालिग महिलाओं कोर्ट में पेशी,कोर्ट ने पीड़ित मानते हुए 23 महिलाओं को किया रिहा।1
- गाजीपुर जनपद के मोहम्मदाबाद तहसील अंतर्गत ग्राम सभा बालापुर में किसान रजिस्ट्री कैंप का आयोजन किया गया जिसे लेकर के ग्राम प्रधान राज नारायण पासवान ने बताया कि हमें इसका लाभ उठाना चाहिए1
- “ब्राह्मण हो… खोद के गाड़ देव!” और “रायबरेली में धमकी से मचा हड़कंप।” दो व्यक्ति आमने-सामने खड़े हैं। एक व्यक्ति मोबाइल हाथ में लिए हुए है, जबकि दूसरा उंगली उठाकर कुछ कहते हुए दिखाई दे रहा है। आसपास पेड़-पौधे और ग्रामीण माहौल नजर आ रहा है। पोस्ट के टेक्स्ट में बताया गया है कि उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के हरचंदपुर थाना क्षेत्र के जोहवासर्की गांव में जातीय विवाद का मामला सामने आया है। आरोप है कि ग्राम प्रधान शिवलाल ने एक ब्राह्मण युवक को कथित तौर पर जातिसूचक शब्द कहे और धमकी दी। बताया गया है कि घटना उस समय हुई जब राजस्व टीम मौके पर मौजूद थी। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल बन गया है और लोग प्रशासन से निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। किसी भी व्यक्ति को—चाहे वह किसी भी जाति या वर्ग से हो—अपने कर्तव्य के नाम पर किसी को कुछ भी कहने का अधिकार नहीं होता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सबको है, लेकिन उसकी भी सीमाएँ हैं। कानून और समाज दोनों यह कहते हैं कि दूसरों का सम्मान बनाए रखना जरूरी है। अपमानजनक या भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल करना गलत है और उसके लिए कार्रवाई भी हो सकती है।1
- रसड़ा (बलिया):उत्तर पट्टी रसड़ा के निवासी और पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के उपभोक्ता आजाद सिद्दीकी इन दिनों बिजली के अत्यधिक बिल को लेकर मानसिक और आर्थिक तनाव में हैं। उपभोक्ता का कहना है कि उनके घर में किसी भी प्रकार के उच्च क्षमता (हाई वोल्टेज) वाले उपकरणों का उपयोग नहीं किया जाता है, इसके बावजूद विभाग द्वारा भेजा गया बिल उनकी खपत से कहीं ज्यादा है। #ElectricityBill #PurvanchalVidyut #RasraNews #Ballia #ConsumerRights #ElectricityGrievance #UPPCL #PublicIssue1
- सूर्यपुरा थाना क्षेत्र के धर्मागतपुर गांव में आपसी विवाद को लेकर हुए मारपीट में दो भाई हुए जख्मी। सोमवार रात्री 8:00 बजे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सूर्यपुरा में इलाज कराने के बाद जख्मी 19 वर्षीय विक्की सिंह ने बताया कि संध्या समय आपसी विवाद को लेकर गांव के ही विवेक कुमार ,अनीश कुमार और मिथिलेश कुमार ने मुझे और मेरे 14 वर्षीय भाई कृष्ण कुमार को मारपीट कर जख्मी कर दिए। इस संबंध में थानाध्यक्ष चंदन कुमार भगत ने बताया कि घटना को लेकर पीड़ित द्वारा लिखित आवेदन प्राप्त हुआ है , जांच चल रहा है आवश्यक कार्य किया जाएगा।1
- बिहार के श्रम मंत्री संजय सिंह टाइगर को रोहतास पहुंचने पर भाजपा जिला अध्यक्ष संतोष पटेल के नेतृत्व में भव्य स्वागत किया गया। भाजपा के 47 वां स्थापना दिवस पर पहुंचे श्रम मंत्री संजय सिंह टाइगर ने भाजपा कार्यालय परिसर में झंडोत्तोलन किया। जहां काफी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद रहे। श्रम मंत्री ने कहा कि भाजपा के 47 वां स्थापना दिवस मना रही है।देश दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी आज भाजपा है ।उन्होंने कहा कि इस सफलता तक पहुंचने में हमारी कई पीढ़ियां लग गई लक्ष्य है कि देश को परम वैभव की ओर ले जाना है। सता हमारे लिए साधन है साध्य नहीं। हम भारत को दुनिया के सबसे मजबूत शक्तिशाली और समृद्धि राष्ट्र बनाना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार सुशासन की माध्यम से उसे लक्ष्य को प्राप्त करना चाहती है। अंतोदय हमारा लक्ष्य है समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को मुख्य धारा में लाना यही हमारी मकसद है। केंद्र सरकार इस कार्य में बेखुदी लगी हुई है ।गरीबों को हर सरकारी योजना उन तक पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि भारत एक मजबूत राष्ट्र है।4
- गाजीपुर में नाबालिग के अपहरण, दुष्कर्म और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने के मामले में अदालत ने सख्त फैसला सुनाया है। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट राम अवतार प्रसाद की अदालत ने आरोपी अरमान उर्फ भोला को दोषी करार देते हुए 25 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 55 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है, जिसकी पूरी राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया गया है। मामला गाजीपुर के सादात थाना क्षेत्र का है। विशेष लोक अभियोजक रविकांत पाण्डेय के अनुसार 24 दिसंबर 2024 को आरोपी अरमान उर्फ भोला ने एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसे आजमगढ़ के फूलपुर इलाके में ले जाकर करीब चार महीने तक अपने पास रखा। इस दौरान आरोपी ने कई बार नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया और उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव भी बनाया। बताया गया कि आरोपी नाबालिग को मस्जिद और मजार जैसी जगहों पर भी ले जाता था। इसी बीच वह नाबालिग को गाजीपुर के मकदूमपुर मजार पर लेकर आया, जहां पुलिस को सूचना मिली और कार्रवाई करते हुए पुलिस ने नाबालिग को बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 363, 366, 376, 506 और पॉक्सो एक्ट की धारा 5L/6 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। एक मई 2025 को अदालत में आरोप तय किए गए और मामले की सुनवाई शुरू हुई। मुकदमे की सुनवाई के दौरान विशेष लोक अभियोजक रविकांत पाण्डेय ने प्रभावी पैरवी करते हुए अदालत में कुल 8 गवाह पेश किए। सभी साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए 25 साल की सजा और 55 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अदालत ने यह भी आदेश दिया कि अर्थदंड की पूरी राशि पीड़िता को दी जाएगी। वहीं अभियोजन पक्ष के मुताबिक आरोपी के खिलाफ इसी तरह का एक और मामला भी अदालत में विचाराधीन है।1
- बिहार में शराबंदी कानून लागू है फिर भी शराब तस्कर एक से एक कलाकारी करके बिहार में प्रवेश करने में नाकाम हो रहे है उत्पात विभाग के टीम ने लगातार छापा मार रहे है #Bijarsarabndikanun #utpatbibhagbiharjharkhnd #barekingnews #gobindpurchekpost #rajaulisamekiyjachchauki1