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एक तरफ जामा मस्जिद में इफ्तार के समय नेहा भारती रोज़ेदारों के बीच इफ्तार तकसीम करती नजर आईं, वहीं अब अहमदाबाद में सोनी भट्ट खुद के जन्मदिन के मौके पर मस्जिद पहुँचकर इफ्तार में फल वितरित करती दिखाई दीं। सोनी भट्ट वही हैं जिन्होंने अफ़गान ड्राई फ्रूट्स बेचने आए लोगों का भी अच्छा प्रचार किया था।

18 hrs ago
user_ABDUL
ABDUL
Reporter Hoshangabad, Narmadapuram•
18 hrs ago

एक तरफ जामा मस्जिद में इफ्तार के समय नेहा भारती रोज़ेदारों के बीच इफ्तार तकसीम करती नजर आईं, वहीं अब अहमदाबाद में सोनी भट्ट खुद के जन्मदिन के मौके पर मस्जिद पहुँचकर इफ्तार में फल वितरित करती दिखाई दीं। सोनी भट्ट वही हैं जिन्होंने अफ़गान ड्राई फ्रूट्स बेचने आए लोगों का भी अच्छा प्रचार किया था।

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  • पिपरिया में आज बुधवार को शाम 5:00 बजे द्वितीय अपर सत्र न्यायालय पिपरिया न्यायाधीश अर्चना रघुवंशी द्वारा थाना पिपरिया के अपराध क्रमांक 270/2024 मध्य प्रदेश शासन विरुद्ध राहुल केवट,मोनू केवट अंतर्गत धारा 70(1) & 351(3) भारतीय न्याय संहिता मैं आरोपी राहुल केवट,मोनू केवट को 20 वर्ष 2000 रुपए की सजा सुनाई । *अपर लोक अभियोजक रविंद्र सिंह राजपूत ने बताया* संक्षिप्त में अभियोजन का मामला इस प्रकार है कि दिनांक 02/08/24 को अभियोक्त्री ने इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि घटना दिनांक01/08/24 को पीड़िता बकरी चराने पोतनी वाले छोरे में गई थी शाम लगभग 5:00 बजे जब वह टपरिया के पास बकरी चरा रही थी उसी समय अभियुक्त गुण राहुल और मोनू उसके पास आए और उसे टपरिया तक चलने का कहकर जबरदस्ती अपने साथ ले गए और उसके साथ बलात्कार किया और उसे जान से मारने की धमकी दे रहे थे तथा उसे छोड़कर भाग गए उक्त रिपोर्ट पर पुलिस द्वारा आरोपी राहुल केवट, मोनू केवट, निवासी सुरेला किशोर के विरुद्ध पीड़िता की सहमति के विरुद्ध सामूहिक बलात्कार करने और जान से मारने की धमकी का अपराध पंजीबद्ध किया गया। द्वितीय पर सत्र न्यायालय के समक्ष अभियोजन द्वारा 21 साक्ष्इयो की साक्षय कराई गई विचारण के दौरान आई साक्ष्य , पीड़िता की साक्ष्य तथा DNA की साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त राहुल केवट और मोनू केवट को 20 वर्ष साश्रम कारावास एवं दो दो हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है।
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    पिपरिया में आज बुधवार को शाम 5:00 बजे द्वितीय अपर सत्र न्यायालय पिपरिया न्यायाधीश अर्चना रघुवंशी द्वारा थाना पिपरिया के  अपराध क्रमांक 270/2024 मध्य प्रदेश शासन विरुद्ध राहुल केवट,मोनू केवट अंतर्गत धारा 70(1) & 351(3) भारतीय न्याय संहिता मैं आरोपी राहुल केवट,मोनू केवट को 20 वर्ष 2000 रुपए की सजा सुनाई ।
*अपर लोक अभियोजक रविंद्र सिंह राजपूत ने बताया* 
संक्षिप्त में अभियोजन का मामला इस प्रकार है कि दिनांक 02/08/24 को अभियोक्त्री ने इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि घटना दिनांक01/08/24 को पीड़िता  बकरी चराने पोतनी वाले छोरे में गई थी शाम लगभग 5:00 बजे जब वह टपरिया के पास बकरी चरा रही थी उसी समय अभियुक्त गुण राहुल और मोनू उसके पास आए और उसे टपरिया तक चलने का कहकर जबरदस्ती अपने साथ ले गए और उसके साथ बलात्कार किया और उसे जान से मारने की धमकी दे रहे थे तथा उसे छोड़कर भाग गए उक्त रिपोर्ट पर पुलिस द्वारा आरोपी राहुल केवट, मोनू केवट, निवासी सुरेला किशोर के विरुद्ध पीड़िता की सहमति के विरुद्ध सामूहिक बलात्कार करने और जान से मारने की धमकी  का अपराध पंजीबद्ध किया गया।
द्वितीय पर सत्र न्यायालय के समक्ष अभियोजन द्वारा 21 साक्ष्इयो  की साक्षय कराई गई विचारण के दौरान आई साक्ष्य , पीड़िता की साक्ष्य तथा DNA की साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त राहुल केवट और मोनू केवट को 20 वर्ष साश्रम कारावास एवं दो दो हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है।
    user_Raj malviya
    Raj malviya
    Journalism होशंगाबाद, नर्मदापुरम, मध्य प्रदेश•
    12 hrs ago
  • Post by ABDUL
    1
    Post by ABDUL
    user_ABDUL
    ABDUL
    Reporter Hoshangabad, Narmadapuram•
    18 hrs ago
  • ग्राम डूंडादेह में आरोपी ने 2 महिलाओं से की मारपीट , पुलिस मामले किया दर्ज सोहागपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम डूंडादेह में एक आरोपी ने दो महिलाओं से गाली गलौज करते हुए मारपीट की व जान से मारने की धमकी दी है जिसकी शिकायत पर यदि महिला द्वारा सोहागपुर पुलिस थाने में दर्ज कराई गई है फरयादी महिला सानिया बाई पति स्वर्गीय शेर सिंह इबने उम्र 70 वर्ष ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि आरोपी रघु पिता गब्बर इबने ने मेरे साथ एवं पार्वती कुमरे के साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट की व जान से मारने की धमकी दी है फरयादी महिला की शिकायत पर सोहागपुर थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मारपीट की धाराओं के तहत प्रधान पंजीकृत कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
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    ग्राम डूंडादेह में आरोपी ने 2 महिलाओं से की मारपीट , पुलिस मामले किया दर्ज
सोहागपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम डूंडादेह में एक आरोपी ने दो महिलाओं से गाली गलौज करते हुए मारपीट की व जान से मारने की धमकी दी है जिसकी शिकायत पर यदि महिला द्वारा सोहागपुर पुलिस थाने में दर्ज कराई गई है फरयादी महिला सानिया बाई पति स्वर्गीय शेर सिंह इबने उम्र 70 वर्ष ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि आरोपी रघु पिता गब्बर इबने ने मेरे साथ एवं पार्वती कुमरे के साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट की व जान से मारने की धमकी दी है फरयादी महिला  की शिकायत पर सोहागपुर थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मारपीट की धाराओं के तहत प्रधान पंजीकृत कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
    user_सोहागपुर न्यूज़
    सोहागपुर न्यूज़
    Salesperson सोहागपुर, नर्मदापुरम, मध्य प्रदेश•
    10 hrs ago
  • Post by रितिक जैन साधना न्यूज़ बाड़ी
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    Post by रितिक जैन साधना न्यूज़ बाड़ी
    user_रितिक जैन साधना न्यूज़ बाड़ी
    रितिक जैन साधना न्यूज़ बाड़ी
    Local News Reporter बाड़ी, रायसेन, मध्य प्रदेश•
    11 hrs ago
  • गैस की किल्लत के बीच खाद्य विभाग की कार्रवाई, सिवनी मालवा में होटल-रेस्टोरेंट से 8 सिलेंडर जब्त सिवनी मालवा नगर में इन दिनों गैस सिलेंडर की किल्लत को लेकर आमजन परेशान है। इसी बीच खाद्य विभाग ने सख्ती दिखाते हुए होटल, रेस्टोरेंट और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर छापामार कार्रवाई की, जिसमें कुल 8 गैस सिलेंडर जब्त किए गए। इस कार्रवाई से अवैध रूप से घरेलू गैस के उपयोग करने वालों में हड़कंप मच गया है। जानकारी के अनुसार, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी विनय सैनी के नेतृत्व में यह जांच अभियान चलाया गया। शासन के निर्देशानुसार टीम ने नगर के विभिन्न स्थानों पर पहुंचकर होटल, ढाबों और दुकानों की जांच की। इस दौरान भिलट देव मंदिर के पास स्थित श्याम रेस्टोरेंट से 2 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए गए, जिनका उपयोग व्यावसायिक कार्य में किया जा रहा था। वहीं, सांवरिया सेठ टी स्टाल से 1 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किया गया। जांच के दौरान पाया गया कि घरेलू उपयोग के लिए दिए जाने वाले सिलेंडर का उपयोग चाय-नाश्ते के व्यवसाय में किया जा रहा था, जो कि नियमों के विरुद्ध है। वही कलश रिसोर्ट से 5 कमर्शियल गैस सिलेंडर जब्त किए गए। जांच के दौरान संचालक द्वारा इन सिलेंडरों के संबंध में कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जा सके, जिसके चलते विभाग ने उन्हें तत्काल जब्त कर लिया। वही कलश रिसोर्ट के मेनेजर ने गैस एजेंसी पर काम करने वाले कर्मचारी अभिषेक लौवंशी पर आरोप लगाए की उक्त कर्मचारी द्वारा ही हमें टंकी दी गई थी। कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी विनय सैनी ने बताया कि घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग केवल घरेलू कार्यों के लिए ही किया जा सकता है। इसका व्यावसायिक उपयोग करना गैस नियंत्रण नियमों का उल्लंघन है। साथ ही, बिना दस्तावेज के कमर्शियल सिलेंडर रखना भी अवैध है। उन्होंने यह भी कहा कि जिले में गैस की किल्लत को देखते हुए इस प्रकार की जांच लगातार जारी रहेगी, ताकि जरूरतमंद उपभोक्ताओं को समय पर गैस उपलब्ध हो सके और कालाबाजारी पर रोक लगाई जा सके। खाद्य विभाग की इस कार्रवाई से आम नागरिकों को राहत मिलने की उम्मीद है। लंबे समय से शिकायतें मिल रही थीं कि कुछ होटल और व्यवसायिक प्रतिष्ठान घरेलू गैस सिलेंडर का दुरुपयोग कर रहे हैं, जिससे आम उपभोक्ताओं को समय पर सिलेंडर नहीं मिल पा रहे थे। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और जरूरत पड़ने पर जुर्माना एवं अन्य कानूनी कदम भी उठाए जाएंगे।
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    गैस की किल्लत के बीच खाद्य विभाग की कार्रवाई, सिवनी मालवा में होटल-रेस्टोरेंट से 8 सिलेंडर जब्त
सिवनी मालवा नगर में इन दिनों गैस सिलेंडर की किल्लत को लेकर आमजन परेशान है। इसी बीच खाद्य विभाग ने सख्ती दिखाते हुए होटल, रेस्टोरेंट और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर छापामार कार्रवाई की, जिसमें कुल 8 गैस सिलेंडर जब्त किए गए। इस कार्रवाई से अवैध रूप से घरेलू गैस के उपयोग करने वालों में हड़कंप मच गया है।
जानकारी के अनुसार, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी विनय सैनी के नेतृत्व में यह जांच अभियान चलाया गया। शासन के निर्देशानुसार टीम ने नगर के विभिन्न स्थानों पर पहुंचकर होटल, ढाबों और दुकानों की जांच की। इस दौरान भिलट देव मंदिर के पास स्थित श्याम रेस्टोरेंट से 2 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए गए, जिनका उपयोग व्यावसायिक कार्य में किया जा रहा था।
वहीं, सांवरिया सेठ टी स्टाल से 1 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किया गया। जांच के दौरान पाया गया कि घरेलू उपयोग के लिए दिए जाने वाले सिलेंडर का उपयोग चाय-नाश्ते के व्यवसाय में किया जा रहा था, जो कि नियमों के विरुद्ध है। वही कलश रिसोर्ट से 5 कमर्शियल गैस सिलेंडर जब्त किए गए। जांच के दौरान संचालक द्वारा इन सिलेंडरों के संबंध में कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जा सके, जिसके चलते विभाग ने उन्हें तत्काल जब्त कर लिया। वही कलश रिसोर्ट के मेनेजर ने गैस एजेंसी पर काम करने वाले कर्मचारी अभिषेक लौवंशी पर आरोप लगाए की उक्त कर्मचारी द्वारा ही हमें टंकी दी गई थी।
कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी विनय सैनी ने बताया कि घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग केवल घरेलू कार्यों के लिए ही किया जा सकता है। इसका व्यावसायिक उपयोग करना गैस नियंत्रण नियमों का उल्लंघन है। साथ ही, बिना दस्तावेज के कमर्शियल सिलेंडर रखना भी अवैध है। उन्होंने यह भी कहा कि जिले में गैस की किल्लत को देखते हुए इस प्रकार की जांच लगातार जारी रहेगी, ताकि जरूरतमंद उपभोक्ताओं को समय पर गैस उपलब्ध हो सके और कालाबाजारी पर रोक लगाई जा सके।
खाद्य विभाग की इस कार्रवाई से आम नागरिकों को राहत मिलने की उम्मीद है। लंबे समय से शिकायतें मिल रही थीं कि कुछ होटल और व्यवसायिक प्रतिष्ठान घरेलू गैस सिलेंडर का दुरुपयोग कर रहे हैं, जिससे आम उपभोक्ताओं को समय पर सिलेंडर नहीं मिल पा रहे थे। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और जरूरत पड़ने पर जुर्माना एवं अन्य कानूनी कदम भी उठाए जाएंगे।
    user_Shashank Mishra
    Shashank Mishra
    पत्रकार सिवनी-मालवा, नर्मदापुरम, मध्य प्रदेश•
    17 hrs ago
  • Post by Manish
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    Post by Manish
    user_Manish
    Manish
    Kolar, Bhopal•
    22 min ago
  • Post by PS24NEWS
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    Post by PS24NEWS
    user_PS24NEWS
    PS24NEWS
    Local News Reporter Kolar, Bhopal•
    4 hrs ago
  • पिपरिया थाना से आज शाम 4:30 बजे मिली जानकारी के अनुसार थाना स्टेशन रोड पिपरिया के अपराध क्रमांक 12/26 धारा 137(2) बीएनएस में अपहृता के संबंध में प्रीथमपुर में होने की जानकारी मिलने पर पुलिस अधीक्षक महोदय साईंकृष्णा थोटा के मार्गदर्शन में एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अनुविभागीय अधिकारी पुलिस पिपरिया एवं थाना प्रभारी महोदय द्वारा एक टीम गठित कर उपरोक्त अपराध के अज्ञात आरोपि अपहृता की तलाश के लिए रवाना किया गया रवाना टीम द्वारा दिनांक 16/3/26 को रात करीब 8/00 बजे साइबर सेल की मदद से हिकमत अमली से औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर की पटेल कॉलोनी से एक किराए के मकान में अपहृता के मिलने पर पूछताछ कर दस्तयाब किया एवं महिला बल की अभीरक्षा में थाना लेकर आए जहां महिला अधिकारी द्वारा मुनासिब कार्रवाई करने के उपरांत अपहृता के न्यायालय कथन होने के बाद अपहृता के साथ कोई अपराध घटित नहीं होने पर अपहृता को विधिवत परिजनों को सुपुर्द किया गया टीम सदस्य प्रधान आरक्षक 161 प्रकाश सिंह,आरक्षक 849अजय, आरक्षक 569 रोहित ठाकुर महिला आरक्षक 508 वंदना के साइबर सेल से आरक्षक दीपेश सोलंकी
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    पिपरिया थाना से आज शाम 4:30 बजे मिली जानकारी के अनुसार थाना स्टेशन रोड पिपरिया के अपराध क्रमांक 12/26 धारा 137(2) बीएनएस में अपहृता के संबंध में प्रीथमपुर में होने की जानकारी मिलने पर पुलिस अधीक्षक महोदय साईंकृष्णा थोटा के मार्गदर्शन में एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अनुविभागीय अधिकारी पुलिस पिपरिया एवं थाना प्रभारी महोदय द्वारा एक टीम गठित कर उपरोक्त अपराध के अज्ञात आरोपि अपहृता की तलाश  के लिए रवाना किया गया रवाना  टीम द्वारा दिनांक 16/3/26 को रात करीब 8/00 बजे साइबर सेल की मदद से हिकमत अमली से औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर की पटेल कॉलोनी से एक किराए के मकान में अपहृता  के मिलने पर पूछताछ कर दस्तयाब किया एवं महिला बल की  अभीरक्षा में थाना लेकर आए जहां महिला अधिकारी द्वारा मुनासिब कार्रवाई करने के उपरांत अपहृता के न्यायालय कथन होने के बाद अपहृता के साथ कोई अपराध घटित नहीं होने पर अपहृता को विधिवत परिजनों को सुपुर्द  किया गया टीम सदस्य प्रधान आरक्षक 161 प्रकाश सिंह,आरक्षक 849अजय, आरक्षक 569 रोहित ठाकुर महिला आरक्षक 508 वंदना  के साइबर सेल से आरक्षक दीपेश सोलंकी
    user_Raj malviya
    Raj malviya
    Journalism होशंगाबाद, नर्मदापुरम, मध्य प्रदेश•
    15 hrs ago
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