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गैस की किल्लत के बीच खाद्य विभाग की कार्रवाई, सिवनी मालवा में होटल-रेस्टोरेंट से 8 सिलेंडर जब्त गैस की किल्लत के बीच खाद्य विभाग की कार्रवाई, सिवनी मालवा में होटल-रेस्टोरेंट से 8 सिलेंडर जब्त सिवनी मालवा नगर में इन दिनों गैस सिलेंडर की किल्लत को लेकर आमजन परेशान है। इसी बीच खाद्य विभाग ने सख्ती दिखाते हुए होटल, रेस्टोरेंट और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर छापामार कार्रवाई की, जिसमें कुल 8 गैस सिलेंडर जब्त किए गए। इस कार्रवाई से अवैध रूप से घरेलू गैस के उपयोग करने वालों में हड़कंप मच गया है। जानकारी के अनुसार, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी विनय सैनी के नेतृत्व में यह जांच अभियान चलाया गया। शासन के निर्देशानुसार टीम ने नगर के विभिन्न स्थानों पर पहुंचकर होटल, ढाबों और दुकानों की जांच की। इस दौरान भिलट देव मंदिर के पास स्थित श्याम रेस्टोरेंट से 2 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए गए, जिनका उपयोग व्यावसायिक कार्य में किया जा रहा था। वहीं, सांवरिया सेठ टी स्टाल से 1 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किया गया। जांच के दौरान पाया गया कि घरेलू उपयोग के लिए दिए जाने वाले सिलेंडर का उपयोग चाय-नाश्ते के व्यवसाय में किया जा रहा था, जो कि नियमों के विरुद्ध है। वही कलश रिसोर्ट से 5 कमर्शियल गैस सिलेंडर जब्त किए गए। जांच के दौरान संचालक द्वारा इन सिलेंडरों के संबंध में कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जा सके, जिसके चलते विभाग ने उन्हें तत्काल जब्त कर लिया। वही कलश रिसोर्ट के मेनेजर ने गैस एजेंसी पर काम करने वाले कर्मचारी अभिषेक लौवंशी पर आरोप लगाए की उक्त कर्मचारी द्वारा ही हमें टंकी दी गई थी। कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी विनय सैनी ने बताया कि घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग केवल घरेलू कार्यों के लिए ही किया जा सकता है। इसका व्यावसायिक उपयोग करना गैस नियंत्रण नियमों का उल्लंघन है। साथ ही, बिना दस्तावेज के कमर्शियल सिलेंडर रखना भी अवैध है। उन्होंने यह भी कहा कि जिले में गैस की किल्लत को देखते हुए इस प्रकार की जांच लगातार जारी रहेगी, ताकि जरूरतमंद उपभोक्ताओं को समय पर गैस उपलब्ध हो सके और कालाबाजारी पर रोक लगाई जा सके। खाद्य विभाग की इस कार्रवाई से आम नागरिकों को राहत मिलने की उम्मीद है। लंबे समय से शिकायतें मिल रही थीं कि कुछ होटल और व्यवसायिक प्रतिष्ठान घरेलू गैस सिलेंडर का दुरुपयोग कर रहे हैं, जिससे आम उपभोक्ताओं को समय पर सिलेंडर नहीं मिल पा रहे थे। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और जरूरत पड़ने पर जुर्माना एवं अन्य कानूनी कदम भी उठाए जाएंगे।

16 hrs ago
user_Shashank Mishra
Shashank Mishra
पत्रकार सिवनी-मालवा, नर्मदापुरम, मध्य प्रदेश•
16 hrs ago

गैस की किल्लत के बीच खाद्य विभाग की कार्रवाई, सिवनी मालवा में होटल-रेस्टोरेंट से 8 सिलेंडर जब्त गैस की किल्लत के बीच खाद्य विभाग की कार्रवाई, सिवनी मालवा में होटल-रेस्टोरेंट से 8 सिलेंडर जब्त सिवनी मालवा नगर में इन दिनों गैस सिलेंडर की किल्लत को लेकर आमजन परेशान है। इसी बीच खाद्य विभाग ने सख्ती दिखाते हुए होटल, रेस्टोरेंट और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर छापामार कार्रवाई की, जिसमें कुल 8 गैस सिलेंडर जब्त किए गए। इस कार्रवाई से अवैध रूप से घरेलू गैस के उपयोग करने वालों में हड़कंप मच गया है। जानकारी के अनुसार, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी विनय सैनी के नेतृत्व में यह जांच अभियान चलाया गया। शासन के निर्देशानुसार टीम ने नगर के विभिन्न स्थानों पर पहुंचकर होटल, ढाबों और दुकानों की जांच की। इस दौरान भिलट देव मंदिर के पास स्थित श्याम रेस्टोरेंट से 2 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए गए, जिनका उपयोग व्यावसायिक कार्य में किया जा रहा था। वहीं, सांवरिया सेठ टी स्टाल से 1 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किया गया। जांच के दौरान पाया गया कि घरेलू उपयोग के लिए दिए जाने वाले सिलेंडर का उपयोग चाय-नाश्ते के व्यवसाय में किया जा रहा था, जो कि नियमों के विरुद्ध है। वही कलश रिसोर्ट से 5 कमर्शियल गैस सिलेंडर जब्त किए गए। जांच के दौरान संचालक द्वारा इन सिलेंडरों के संबंध में कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जा सके, जिसके चलते विभाग ने उन्हें तत्काल जब्त कर लिया। वही कलश रिसोर्ट के मेनेजर ने गैस एजेंसी पर काम करने वाले कर्मचारी अभिषेक लौवंशी पर आरोप लगाए की उक्त कर्मचारी द्वारा ही हमें टंकी दी गई थी। कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी विनय सैनी ने बताया कि घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग केवल घरेलू कार्यों के लिए ही किया जा सकता है। इसका व्यावसायिक उपयोग करना गैस नियंत्रण नियमों का उल्लंघन है। साथ ही, बिना दस्तावेज के कमर्शियल सिलेंडर रखना भी अवैध है। उन्होंने यह भी कहा कि जिले में गैस की किल्लत को देखते हुए इस प्रकार की जांच लगातार जारी रहेगी, ताकि जरूरतमंद उपभोक्ताओं को समय पर गैस उपलब्ध हो सके और कालाबाजारी पर रोक लगाई जा सके। खाद्य विभाग की इस कार्रवाई से आम नागरिकों को राहत मिलने की उम्मीद है। लंबे समय से शिकायतें मिल रही थीं कि कुछ होटल और व्यवसायिक प्रतिष्ठान घरेलू गैस सिलेंडर का दुरुपयोग कर रहे हैं, जिससे आम उपभोक्ताओं को समय पर सिलेंडर नहीं मिल पा रहे थे। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और जरूरत पड़ने पर जुर्माना एवं अन्य कानूनी कदम भी उठाए जाएंगे।

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  • गैस की किल्लत के बीच खाद्य विभाग की कार्रवाई, सिवनी मालवा में होटल-रेस्टोरेंट से 8 सिलेंडर जब्त सिवनी मालवा नगर में इन दिनों गैस सिलेंडर की किल्लत को लेकर आमजन परेशान है। इसी बीच खाद्य विभाग ने सख्ती दिखाते हुए होटल, रेस्टोरेंट और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर छापामार कार्रवाई की, जिसमें कुल 8 गैस सिलेंडर जब्त किए गए। इस कार्रवाई से अवैध रूप से घरेलू गैस के उपयोग करने वालों में हड़कंप मच गया है। जानकारी के अनुसार, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी विनय सैनी के नेतृत्व में यह जांच अभियान चलाया गया। शासन के निर्देशानुसार टीम ने नगर के विभिन्न स्थानों पर पहुंचकर होटल, ढाबों और दुकानों की जांच की। इस दौरान भिलट देव मंदिर के पास स्थित श्याम रेस्टोरेंट से 2 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए गए, जिनका उपयोग व्यावसायिक कार्य में किया जा रहा था। वहीं, सांवरिया सेठ टी स्टाल से 1 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किया गया। जांच के दौरान पाया गया कि घरेलू उपयोग के लिए दिए जाने वाले सिलेंडर का उपयोग चाय-नाश्ते के व्यवसाय में किया जा रहा था, जो कि नियमों के विरुद्ध है। वही कलश रिसोर्ट से 5 कमर्शियल गैस सिलेंडर जब्त किए गए। जांच के दौरान संचालक द्वारा इन सिलेंडरों के संबंध में कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जा सके, जिसके चलते विभाग ने उन्हें तत्काल जब्त कर लिया। वही कलश रिसोर्ट के मेनेजर ने गैस एजेंसी पर काम करने वाले कर्मचारी अभिषेक लौवंशी पर आरोप लगाए की उक्त कर्मचारी द्वारा ही हमें टंकी दी गई थी। कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी विनय सैनी ने बताया कि घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग केवल घरेलू कार्यों के लिए ही किया जा सकता है। इसका व्यावसायिक उपयोग करना गैस नियंत्रण नियमों का उल्लंघन है। साथ ही, बिना दस्तावेज के कमर्शियल सिलेंडर रखना भी अवैध है। उन्होंने यह भी कहा कि जिले में गैस की किल्लत को देखते हुए इस प्रकार की जांच लगातार जारी रहेगी, ताकि जरूरतमंद उपभोक्ताओं को समय पर गैस उपलब्ध हो सके और कालाबाजारी पर रोक लगाई जा सके। खाद्य विभाग की इस कार्रवाई से आम नागरिकों को राहत मिलने की उम्मीद है। लंबे समय से शिकायतें मिल रही थीं कि कुछ होटल और व्यवसायिक प्रतिष्ठान घरेलू गैस सिलेंडर का दुरुपयोग कर रहे हैं, जिससे आम उपभोक्ताओं को समय पर सिलेंडर नहीं मिल पा रहे थे। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और जरूरत पड़ने पर जुर्माना एवं अन्य कानूनी कदम भी उठाए जाएंगे।
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    गैस की किल्लत के बीच खाद्य विभाग की कार्रवाई, सिवनी मालवा में होटल-रेस्टोरेंट से 8 सिलेंडर जब्त
सिवनी मालवा नगर में इन दिनों गैस सिलेंडर की किल्लत को लेकर आमजन परेशान है। इसी बीच खाद्य विभाग ने सख्ती दिखाते हुए होटल, रेस्टोरेंट और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर छापामार कार्रवाई की, जिसमें कुल 8 गैस सिलेंडर जब्त किए गए। इस कार्रवाई से अवैध रूप से घरेलू गैस के उपयोग करने वालों में हड़कंप मच गया है।
जानकारी के अनुसार, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी विनय सैनी के नेतृत्व में यह जांच अभियान चलाया गया। शासन के निर्देशानुसार टीम ने नगर के विभिन्न स्थानों पर पहुंचकर होटल, ढाबों और दुकानों की जांच की। इस दौरान भिलट देव मंदिर के पास स्थित श्याम रेस्टोरेंट से 2 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए गए, जिनका उपयोग व्यावसायिक कार्य में किया जा रहा था।
वहीं, सांवरिया सेठ टी स्टाल से 1 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किया गया। जांच के दौरान पाया गया कि घरेलू उपयोग के लिए दिए जाने वाले सिलेंडर का उपयोग चाय-नाश्ते के व्यवसाय में किया जा रहा था, जो कि नियमों के विरुद्ध है। वही कलश रिसोर्ट से 5 कमर्शियल गैस सिलेंडर जब्त किए गए। जांच के दौरान संचालक द्वारा इन सिलेंडरों के संबंध में कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जा सके, जिसके चलते विभाग ने उन्हें तत्काल जब्त कर लिया। वही कलश रिसोर्ट के मेनेजर ने गैस एजेंसी पर काम करने वाले कर्मचारी अभिषेक लौवंशी पर आरोप लगाए की उक्त कर्मचारी द्वारा ही हमें टंकी दी गई थी।
कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी विनय सैनी ने बताया कि घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग केवल घरेलू कार्यों के लिए ही किया जा सकता है। इसका व्यावसायिक उपयोग करना गैस नियंत्रण नियमों का उल्लंघन है। साथ ही, बिना दस्तावेज के कमर्शियल सिलेंडर रखना भी अवैध है। उन्होंने यह भी कहा कि जिले में गैस की किल्लत को देखते हुए इस प्रकार की जांच लगातार जारी रहेगी, ताकि जरूरतमंद उपभोक्ताओं को समय पर गैस उपलब्ध हो सके और कालाबाजारी पर रोक लगाई जा सके।
खाद्य विभाग की इस कार्रवाई से आम नागरिकों को राहत मिलने की उम्मीद है। लंबे समय से शिकायतें मिल रही थीं कि कुछ होटल और व्यवसायिक प्रतिष्ठान घरेलू गैस सिलेंडर का दुरुपयोग कर रहे हैं, जिससे आम उपभोक्ताओं को समय पर सिलेंडर नहीं मिल पा रहे थे। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और जरूरत पड़ने पर जुर्माना एवं अन्य कानूनी कदम भी उठाए जाएंगे।
    user_Shashank Mishra
    Shashank Mishra
    पत्रकार सिवनी-मालवा, नर्मदापुरम, मध्य प्रदेश•
    16 hrs ago
  • पिपरिया में आज बुधवार को शाम 5:00 बजे द्वितीय अपर सत्र न्यायालय पिपरिया न्यायाधीश अर्चना रघुवंशी द्वारा थाना पिपरिया के अपराध क्रमांक 270/2024 मध्य प्रदेश शासन विरुद्ध राहुल केवट,मोनू केवट अंतर्गत धारा 70(1) & 351(3) भारतीय न्याय संहिता मैं आरोपी राहुल केवट,मोनू केवट को 20 वर्ष 2000 रुपए की सजा सुनाई । *अपर लोक अभियोजक रविंद्र सिंह राजपूत ने बताया* संक्षिप्त में अभियोजन का मामला इस प्रकार है कि दिनांक 02/08/24 को अभियोक्त्री ने इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि घटना दिनांक01/08/24 को पीड़िता बकरी चराने पोतनी वाले छोरे में गई थी शाम लगभग 5:00 बजे जब वह टपरिया के पास बकरी चरा रही थी उसी समय अभियुक्त गुण राहुल और मोनू उसके पास आए और उसे टपरिया तक चलने का कहकर जबरदस्ती अपने साथ ले गए और उसके साथ बलात्कार किया और उसे जान से मारने की धमकी दे रहे थे तथा उसे छोड़कर भाग गए उक्त रिपोर्ट पर पुलिस द्वारा आरोपी राहुल केवट, मोनू केवट, निवासी सुरेला किशोर के विरुद्ध पीड़िता की सहमति के विरुद्ध सामूहिक बलात्कार करने और जान से मारने की धमकी का अपराध पंजीबद्ध किया गया। द्वितीय पर सत्र न्यायालय के समक्ष अभियोजन द्वारा 21 साक्ष्इयो की साक्षय कराई गई विचारण के दौरान आई साक्ष्य , पीड़िता की साक्ष्य तथा DNA की साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त राहुल केवट और मोनू केवट को 20 वर्ष साश्रम कारावास एवं दो दो हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है।
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    पिपरिया में आज बुधवार को शाम 5:00 बजे द्वितीय अपर सत्र न्यायालय पिपरिया न्यायाधीश अर्चना रघुवंशी द्वारा थाना पिपरिया के  अपराध क्रमांक 270/2024 मध्य प्रदेश शासन विरुद्ध राहुल केवट,मोनू केवट अंतर्गत धारा 70(1) & 351(3) भारतीय न्याय संहिता मैं आरोपी राहुल केवट,मोनू केवट को 20 वर्ष 2000 रुपए की सजा सुनाई ।
*अपर लोक अभियोजक रविंद्र सिंह राजपूत ने बताया* 
संक्षिप्त में अभियोजन का मामला इस प्रकार है कि दिनांक 02/08/24 को अभियोक्त्री ने इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि घटना दिनांक01/08/24 को पीड़िता  बकरी चराने पोतनी वाले छोरे में गई थी शाम लगभग 5:00 बजे जब वह टपरिया के पास बकरी चरा रही थी उसी समय अभियुक्त गुण राहुल और मोनू उसके पास आए और उसे टपरिया तक चलने का कहकर जबरदस्ती अपने साथ ले गए और उसके साथ बलात्कार किया और उसे जान से मारने की धमकी दे रहे थे तथा उसे छोड़कर भाग गए उक्त रिपोर्ट पर पुलिस द्वारा आरोपी राहुल केवट, मोनू केवट, निवासी सुरेला किशोर के विरुद्ध पीड़िता की सहमति के विरुद्ध सामूहिक बलात्कार करने और जान से मारने की धमकी  का अपराध पंजीबद्ध किया गया।
द्वितीय पर सत्र न्यायालय के समक्ष अभियोजन द्वारा 21 साक्ष्इयो  की साक्षय कराई गई विचारण के दौरान आई साक्ष्य , पीड़िता की साक्ष्य तथा DNA की साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त राहुल केवट और मोनू केवट को 20 वर्ष साश्रम कारावास एवं दो दो हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है।
    user_Raj malviya
    Raj malviya
    Journalism होशंगाबाद, नर्मदापुरम, मध्य प्रदेश•
    10 hrs ago
  • Post by ABDUL
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    Post by ABDUL
    user_ABDUL
    ABDUL
    Reporter Hoshangabad, Narmadapuram•
    16 hrs ago
  • बैतूल पुलिस को मिली बड़ी सफलता दो वर्षों पूर्व अंधे कत्ल का किया पर्दाफाश दो आरोपी कों किया गिरफ्तार
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    बैतूल पुलिस को मिली बड़ी सफलता दो वर्षों पूर्व अंधे कत्ल का किया पर्दाफाश दो आरोपी कों किया गिरफ्तार
    user_Namdev gujre Khabar bhart news
    Namdev gujre Khabar bhart news
    पत्रकार घोड़ा डोंगरी, बैतूल, मध्य प्रदेश•
    12 hrs ago
  • Post by PS24NEWS
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    Post by PS24NEWS
    user_PS24NEWS
    PS24NEWS
    Local News Reporter Kolar, Bhopal•
    2 hrs ago
  • ग्राम डूंडादेह में आरोपी ने 2 महिलाओं से की मारपीट , पुलिस मामले किया दर्ज सोहागपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम डूंडादेह में एक आरोपी ने दो महिलाओं से गाली गलौज करते हुए मारपीट की व जान से मारने की धमकी दी है जिसकी शिकायत पर यदि महिला द्वारा सोहागपुर पुलिस थाने में दर्ज कराई गई है फरयादी महिला सानिया बाई पति स्वर्गीय शेर सिंह इबने उम्र 70 वर्ष ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि आरोपी रघु पिता गब्बर इबने ने मेरे साथ एवं पार्वती कुमरे के साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट की व जान से मारने की धमकी दी है फरयादी महिला की शिकायत पर सोहागपुर थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मारपीट की धाराओं के तहत प्रधान पंजीकृत कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
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    ग्राम डूंडादेह में आरोपी ने 2 महिलाओं से की मारपीट , पुलिस मामले किया दर्ज
सोहागपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम डूंडादेह में एक आरोपी ने दो महिलाओं से गाली गलौज करते हुए मारपीट की व जान से मारने की धमकी दी है जिसकी शिकायत पर यदि महिला द्वारा सोहागपुर पुलिस थाने में दर्ज कराई गई है फरयादी महिला सानिया बाई पति स्वर्गीय शेर सिंह इबने उम्र 70 वर्ष ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि आरोपी रघु पिता गब्बर इबने ने मेरे साथ एवं पार्वती कुमरे के साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट की व जान से मारने की धमकी दी है फरयादी महिला  की शिकायत पर सोहागपुर थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मारपीट की धाराओं के तहत प्रधान पंजीकृत कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
    user_सोहागपुर न्यूज़
    सोहागपुर न्यूज़
    Salesperson सोहागपुर, नर्मदापुरम, मध्य प्रदेश•
    9 hrs ago
  • चाकू और लाठी-डंडों से हमला, युवक घायल सतना। कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत मारपीट और चाकूबाजी की घटना सामने आई है। जानकारी के मुताबिक नियाज़, सरताज नौशाद (पिता फयाज) निवासी खूंथी, मस्जिद के पास ने मिलकर इरशाद पर हमला कर दिया। घायल इरशाद को जिला अस्पताल ले जाया गया पुलिस कर रही मामले की जांच I
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    चाकू और लाठी-डंडों से हमला, युवक घायल
सतना। कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत मारपीट और चाकूबाजी की घटना सामने आई है। जानकारी के मुताबिक नियाज़, सरताज नौशाद (पिता फयाज) निवासी खूंथी, मस्जिद के पास ने मिलकर इरशाद पर हमला कर दिया। घायल इरशाद को जिला अस्पताल ले जाया गया पुलिस कर रही मामले की जांच I
    user_Shiv Singh rajput dahiya journalist MP
    Shiv Singh rajput dahiya journalist MP
    Court reporter Kolar, Bhopal•
    13 hrs ago
  • सिवनी मालवा में आगजनी से किसानों में चिंता, कांग्रेस ने की फायर ब्रिगेड बढ़ाने की मांग सिवनी मालवा नगर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तहसील क्षेत्र में लगातार बढ़ रही आगजनी की घटनाओं को लेकर कलेक्टर के नाम ज्ञापन नायब तहसीलदार एसएस रघुवंशी को सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि इस समय क्षेत्र में गेहूं की फसल पूरी तरह पककर तैयार खड़ी है, ऐसे में आग की घटनाएं किसानों के लिए गंभीर संकट बनती जा रही हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि आए दिन हो रही आगजनी से किसानों की सालभर की मेहनत और आजीविका पर खतरा मंडरा रहा है। वर्तमान में पूरे तहसील क्षेत्र में आग बुझाने के लिए केवल नगर पालिका के पास एक ही फायर ब्रिगेड उपलब्ध है, जो इतने बड़े ग्रामीण क्षेत्र के लिए पर्याप्त नहीं है। दूरस्थ गांवों में आग लगने की स्थिति में फायर ब्रिगेड के पहुंचने में देरी होती है, जिससे फसल और संपत्ति को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया कि अधिकांश ग्राम पंचायतों में फायर फाइटर मशीनें तो उपलब्ध हैं, लेकिन कई मशीनें खराब पड़ी हैं या उनका रखरखाव ठीक से नहीं हो रहा है, जिससे आपात स्थिति में उनका उपयोग नहीं हो पाता। नगर कांग्रेस की प्रमुख मांगें इस प्रकार हैं: 1. जनपद पंचायत सिवनी मालवा की ओर से एक नया फायर ब्रिगेड वाहन खरीदा जाए। 2. कृषि उपज मंडी सिवनी मालवा द्वारा एक अतिरिक्त फायर ब्रिगेड वाहन की व्यवस्था की जाए। 3. सभी ग्राम पंचायतों में उपलब्ध फायर फाइटर मशीनों की जांच कर तत्काल मरम्मत सुनिश्चित की जाए। 4. ग्रामीण क्षेत्रों में आग से बचाव के लिए आवश्यक संसाधन एवं प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाए। नगर कांग्रेस ने प्रशासन से मांग की है कि किसानों के हितों और ग्रामीण क्षेत्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस गंभीर विषय पर शीघ्र कार्रवाई की जाए।
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    सिवनी मालवा में आगजनी से किसानों में चिंता, कांग्रेस ने की फायर ब्रिगेड बढ़ाने की मांग
सिवनी मालवा नगर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तहसील क्षेत्र में लगातार बढ़ रही आगजनी की घटनाओं को लेकर कलेक्टर के नाम ज्ञापन नायब तहसीलदार एसएस रघुवंशी को सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि इस समय क्षेत्र में गेहूं की फसल पूरी तरह पककर तैयार खड़ी है, ऐसे में आग की घटनाएं किसानों के लिए गंभीर संकट बनती जा रही हैं।
कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि आए दिन हो रही आगजनी से किसानों की सालभर की मेहनत और आजीविका पर खतरा मंडरा रहा है। वर्तमान में पूरे तहसील क्षेत्र में आग बुझाने के लिए केवल नगर पालिका के पास एक ही फायर ब्रिगेड उपलब्ध है, जो इतने बड़े ग्रामीण क्षेत्र के लिए पर्याप्त नहीं है। दूरस्थ गांवों में आग लगने की स्थिति में फायर ब्रिगेड के पहुंचने में देरी होती है, जिससे फसल और संपत्ति को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया कि अधिकांश ग्राम पंचायतों में फायर फाइटर मशीनें तो उपलब्ध हैं, लेकिन कई मशीनें खराब पड़ी हैं या उनका रखरखाव ठीक से नहीं हो रहा है, जिससे आपात स्थिति में उनका उपयोग नहीं हो पाता।
नगर कांग्रेस की प्रमुख मांगें इस प्रकार हैं:
1. जनपद पंचायत सिवनी मालवा की ओर से एक नया फायर ब्रिगेड वाहन खरीदा जाए।
2. कृषि उपज मंडी सिवनी मालवा द्वारा एक अतिरिक्त फायर ब्रिगेड वाहन की व्यवस्था की जाए।
3. सभी ग्राम पंचायतों में उपलब्ध फायर फाइटर मशीनों की जांच कर तत्काल मरम्मत सुनिश्चित की जाए।
4. ग्रामीण क्षेत्रों में आग से बचाव के लिए आवश्यक संसाधन एवं प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाए।
नगर कांग्रेस ने प्रशासन से मांग की है कि किसानों के हितों और ग्रामीण क्षेत्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस गंभीर विषय पर शीघ्र कार्रवाई की जाए।
    user_Shashank Mishra
    Shashank Mishra
    पत्रकार सिवनी-मालवा, नर्मदापुरम, मध्य प्रदेश•
    20 hrs ago
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