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शाहजहांपुर में चाइनीज मांझे के खिलाफ अनोखा धरना, गहरी नदी में बैठा समाजसेवी शाहजहांपुर में जानलेवा चाइनीज मांझे की बिक्री के विरोध में समाजसेवी नवी सलमान खान ने अनोखा तरीका अपनाया। जिला प्रशासन से नाराज होकर वह खन्नौत नदी के पुल के नीचे गहरी नदी के पानी में बैठकर धरने पर बैठ गया। सलमान करीब छह घंटे तक ठंडे पानी में रहा, जिससे उसकी हालत बिगड़ने लगी।
MAHARAJ SINGH
शाहजहांपुर में चाइनीज मांझे के खिलाफ अनोखा धरना, गहरी नदी में बैठा समाजसेवी शाहजहांपुर में जानलेवा चाइनीज मांझे की बिक्री के विरोध में समाजसेवी नवी सलमान खान ने अनोखा तरीका अपनाया। जिला प्रशासन से नाराज होकर वह खन्नौत नदी के पुल के नीचे गहरी नदी के पानी में बैठकर धरने पर बैठ गया। सलमान करीब छह घंटे तक ठंडे पानी में रहा, जिससे उसकी हालत बिगड़ने लगी।
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- शाहजहांपुर में चाइनीज मांझे के खिलाफ अनोखा धरना, गहरी नदी में बैठा समाजसेवी शाहजहांपुर में जानलेवा चाइनीज मांझे की बिक्री के विरोध में समाजसेवी नवी सलमान खान ने अनोखा तरीका अपनाया। जिला प्रशासन से नाराज होकर वह खन्नौत नदी के पुल के नीचे गहरी नदी के पानी में बैठकर धरने पर बैठ गया। सलमान करीब छह घंटे तक ठंडे पानी में रहा, जिससे उसकी हालत बिगड़ने लगी।1
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- जिला निर्वाचन अधिकारी ने नोटिस सुनवाई कार्य का किया निरीक्षण शाहजहांपुर, 23 जनवरी । जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने टाउन हॉलस्थित नगर निगम एवं जिला सूचना कार्यालय में चल रहे नोटिस सुनवाई कार्य का निरीक्षण किया और नो मैपिंग मतदाताओं से उनकी दस्तावेजों के संबंध में जानकारी ली। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि नोटिस सुनवाई के दौरान बीएलओ मौजूद रहे और लोगो की आवश्यक जानकारी तुरंत दे उन्होंने बताया गया कि मतदाता को केंद्र/राज्य/सार्वजनिक उपक्रम के कर्मचारी या पेंशनभोगी का पहचान पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर की नकल, भूमि या आवास आवंटन प्रमाण पत्र सहित भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित अन्य वैध दस्तावेज लाना अनिवार्य है। जिलाधिकारी ने बताया कि दस्तावेजों की संख्या मतदाता की जन्म तिथि के अनुसार निर्धारित की गई है। 30 जून 1987 तक जन्मे मतदाताओं को स्वयं का एक मान्य दस्तावेज, 01 जुलाई 1987 से 02 दिसंबर 2004 के बीच जन्मे मतदाताओं को स्वयं का एक दस्तावेज एवं माता-पिता में से किसी एक का एक दस्तावेज, जबकि 03 दिसंबर 2004 या उसके बाद जन्मे मतदाताओं को स्वयं का एक दस्तावेज तथा माता-पिता दोनों के दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि निर्धारित तिथि एवं समय पर आवश्यक दस्तावेजों के साथ नोटिस पर अंकित सुनवाई स्थल पर स्वयं मतदाता को अवश्य उपस्थित होना है। इस अवसर पर अपर नगर आयुक्त एसके सिंह एवं नगर मजिस्ट्रेट प्रवेंद्र कुमार सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।2
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