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चौथे दोस्त का खगड़िया में चल रहा है इलाज, बताई सारी बात सिमरी बख्तियारपुर के बेलवाड़ा अंतर्गत फरेवा मुसहरी निवासी चार दोस्तो ने खाया कीटनाशक, तीन दोस्तों की मौत..जो बचा उसने बता दिया पूरी कहानी.. पहला एक्सक्लूसिव इंटरव्यू, खगड़िया से..
Ayush Kumar
चौथे दोस्त का खगड़िया में चल रहा है इलाज, बताई सारी बात सिमरी बख्तियारपुर के बेलवाड़ा अंतर्गत फरेवा मुसहरी निवासी चार दोस्तो ने खाया कीटनाशक, तीन दोस्तों की मौत..जो बचा उसने बता दिया पूरी कहानी.. पहला एक्सक्लूसिव इंटरव्यू, खगड़िया से..
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- Post by Pandavchoudhary1
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- बिहार के मधेपुरा जिले में पुरानी रंजिश में एक महिला की निर्मम हत्या के मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। सिंहेश्वर थाना क्षेत्र के लालपुर गांव में 2021 में हुई इस वारदात में मुख्य आरोपी को अदालत ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर जुर्माना भी लगाया गया है। मधेपुरा के सिंहेश्वर थाना क्षेत्र के लालपुर गांव में वर्ष 2021 में हुई एक सनसनीखेज हत्या के मामले में न्यायालय ने सोमवार को अहम फैसला सुनाया। एडीजे-9 रघुवीर प्रसाद की अदालत ने अभियुक्त मो. आलम को हत्या का दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। मामला 28 अगस्त 2021 का है। मृतका के पति मो. शाहीद साह के अनुसार, दोपहर करीब 12 बजे जब वे काम से घर लौटे तो देखा कि उनके पड़ोसी मो. आलम अपने परिजनों के साथ मिलकर उनकी पत्नी जूही प्रवीण पर चाकू से हमला कर रहे थे। आरोप है कि हमलावरों ने जूही प्रवीण का गला और पेट चाकू से रेत दिया। घटना के दौरान घर में मौजूद बच्चों और परिजनों के शोर मचाने पर आसपास के लोग जुटने लगे। भीड़ को देख आरोपी मौके से फरार हो गए। गंभीर हालत में जूही प्रवीण को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद मृतका के पति ने सिंहेश्वर थाना में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराते हुए न्याय की मांग की थी। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक जय नारायण पंडित ने प्रभावी बहस करते हुए अदालत के समक्ष साक्ष्य और गवाह पेश किए। इन्हीं आधारों पर अदालत ने मो. आलम को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। बाइट -अपर लोक, अभियोजक बाइट --जय नारायण, पंडित "अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अभियुक्त को दोषी पाया है। यह हत्या अत्यंत निर्ममता के साथ की गई थी। न्यायालय ने गंभीरता को देखते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।"3
- आगरा: देखिए ज़रा… साइबर ठगों के हौसले अब किस हद तक बुलंद हो चुके हैं। जो अपराधी कल तक आम आदमी की फर्जी आईडी बनाकर लोगों को अपना शिकार बना रहे थे, अब वही ठग सीधे पुलिस को ही निशाना बना रहे हैं। और वो भी किसी छोटे अधिकारी को नहीं, बल्कि एसीपी रैंक के अफसर को। ताज़ा मामला आगरा से सामने आया है, जहां साइबर ठगों ने सदर एसीपी इमरान अहमद की फोटो और नाम का इस्तेमाल कर एक नहीं, बल्कि तीन-तीन फर्जी फेसबुक आईडी बना डालीं। इन आईडी के ज़रिए एसीपी के परिचितों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी गई और भरोसा जीतने के बाद ठगी का खेल शुरू हुआ।1
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