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- रिपोर्टर : इम्तियाज फोनवेल का खास खबर । बिहार नवादा जिला के अकबरपुर प्रखंड के तहत पचरुखी मोहल्ला के समाजसेवी मोहम्मद जब्बार उद्दीन के बड़ा बेटा मोहम्मद जुबेद की शादी के मौके पर मिलाद नदी कार्यक्रम आयोजित किया गया। मिलाद उन नबी खत्म होने पर हल्दी रसम अदा किया गया। मोहम्मद शेरू ने बताया कि 14 अप्रैल 2026 मंगलवार को शादी के बंधन में बंध जाएंगे । इस मौके पर मोहम्मद जमीर, मोहम्मद मुख्तार, कमाल उद्दीन, जमाल उद्दीन, अब्दुल, दानिश, फैजुन इरफान, जसिम, पप्पू, मोहम्मद मुन्ना सहित दर्जनों लोग मौजूद थे।3
- एक बिहारी सौ पर भारी1
- मरकच्चो थाना क्षेत्र के कोशडीहरा निवासी 28 वर्षीय विकास कुमार यादव का शव सोमवार रात करीब 8 बजे कोडरमा स्टेशन के पास रेलवे पटरी पर दो टुकड़ों में मिला। मृतक पेशे से ड्राइवर था और पिछले तीन दिनों से घर से लापता था। घटना के दिन ही पत्नी ने गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी। परिजनों ने मंगलवार को सुबह 6 बजे आरोप लगाया है किसाजिश के तहत हत्या कर शव पटरी पर रखा गया है । वहीं जीआरपी मामले की जांच में जुटी है। हालांकि खबर लिखे जाने तक शव जीआरपी पोस्टमार्टम के नहीं भेजी थी ।1
- कोडरमा डोमचांच थाना क्षेत्र के घरवरियाबार पुल के पास खून से लथपथ एक व्यक्ति मिला, पुलिस घायल को अस्पताल पहुंचाया, किसी के द्वारा व्यक्ति को घायल कर फेंक दिए जाने की संभावना1
- नरहट FCI का काला कारनामा आज सामने आया है।जिसमें कोई भी अनाज का बोरा 50किलो का नहीं पाया गया।इतना ही नहीं बैगर टैग (जो FCIके द्वारा लगा होता है)का बोरा जो PDS के लिए भेजा जा रहा था।अनाज की गुणवता भी बिल्कुल घटीया पाया गया। इस मामले को माननीय विधायक जी द्वारा गंभीरता से लेते हुए संबंधित पदाधिकरीयों पर उचित कार्यवाही करने के लिए जिलाधिकारी महोदय को सूचित किया गया है।धन्यवाद एवं आभार माननीय को।1
- Vadodara की MS University of Baroda में आयोजित ‘संस्कार संगम’ कार्यक्रम अब विवादों में घिर गया है 🚨 👉 एक छात्रा के डांस वीडियो के वायरल होते ही बहस शुरू 👉 सोशल मीडिया पर लोग बंटे—कुछ समर्थन में, कुछ विरोध में 👉 मामला अब भावनात्मक और सांस्कृतिक चर्चा का विषय बन गया है ⚠️ क्या यह अभिव्यक्ति की आज़ादी है? ⚠️ या संस्कारों के खिलाफ कदम? 💬 आपकी क्या राय है? Comment में जरूर बताएं 👇1
- कुछ तो बोलो1
- कोडरमा ... मरकच्चो थाना क्षेत्र के कोशडीहरा निवासी 28 वर्षीय विकास कुमार यादव का शव सोमवार रात करीब 8 बजे कोडरमा स्टेशन के पास रेलवे पटरी पर दो टुकड़ों में मिला। मृतक ड्राइवर था और तीन दिन से घर से बाहर था। पत्नी ने उसी दिन गुमशुदगी की शिकायत दी थी। परिजनों ने साजिश के तहत हत्या कर शव पटरी पर रखने का आरोप लगाया है। जीआरपी मामले की जांच में जुटी है।1
- कोडरमा- हत्या किए जाने किए जाने के एक मामले की सुनवाई करते हुए, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम गुलाम हैदर की अदालत ने आरोपियों 1. मदन साव पिता- छत्रर साव, 50 वर्ष, 2.मुकेश साव, पिता- मदन साव 24 वर्ष, 3. सरिता देवी- पति- मदन साव, 49 वर्ष, सभी ग्राम- बेकोवार, कोडरमा, जिला- कोडरमा निवासी को 302 आईपीसी एक्ट के तहत दोषी पाते हुए आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही ₹20,000-20, 000, जुर्माना लगाया। जुर्माना की राशि नहीं देने पर 1 साल अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। वही न्यायालय ने 148, IPC एक्ट के तहत दोषी पाते हुए 2 साल कारावास एवं ₹2000 जुर्माना लगाया। इसी प्रकार न्यायालय ने 341, 323, 324, 337, IPC मे अलग-अलग सजा सुनाई व जुर्माना लगाया। सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी। जुर्माना की राशि पीड़ित परिवार को दी जाएगी। मामला वर्ष 2021 का है । इसे लेकर कोडरमा थाना में थाना कांड संख्या 107/ 2021, दर्ज कराया गया था। थाना को दिए आवेदन में मृतक के भाई ने कहा था कि महेंद्र साहब घर से 10/ 6 /2021 को करीब 10 बजे दिन काम पर जाने के लिए घर से निकला था रास्ते में मदन साव, मुकेश साव, सरिता देवी एवं अन्य सात- आठ लोग घेरकर जान मारने की नीयत से धारदार हथियार से मारपीट करने लगे। आवाज सुनकर जब मैं, मेरी पत्नी व मेरे बेटे बचाने गए तो हम लोगों को भी मारपीट किया, मेरे भाई महेंद्र साव के सर और कान में धारदार हथियार से वार किया। जिससे महेंद्र साहब वहीं गिर गया और उसके सर और कान से काफी खून बहने लगा वही मेरी पत्नी और मेरा बेटा भी गंभीर रूप से घायल हो गया । जिसे तत्काल इलाज के लिए सदर अस्पताल ले जाया गया। जहां इलाज के दौरान डॉक्टर ने मेरे भाई महेंद्र साव को मृत घोषित कर दिया। उन्होंने आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई थी। अभियोजन का संचालक लोक अभियोजक प्रवीण कुमार सिंह ने किया। इस दौरान सभी गवाहों का परीक्षण कराया गया । कार्रवाई के दौरान अपराध की गंभीरता को देखते हुए लोक अभियोजक ने न्यायालय से अभियुक्त को अधिक से अधिक सजा देने का आग्रह किया। वहीं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता जयप्रकाश नारायण ने दलीलें पेश करते हुए बचाव किया। अदालत ने सभी गवाहों और साक्षयो का अवलोकन करने के उपरांत तीनों अभियुक्तों को दोषी पाते हुए आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई और जुर्माना लगाया।1