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बेमेतरा में जिला न्यायालय को बम से उड़ाने की धमकी : ई-मेल के जरीए मिला संदेश, कोर्ट परिसर में मचा हड़कंप
Rameshwar sahu
बेमेतरा में जिला न्यायालय को बम से उड़ाने की धमकी : ई-मेल के जरीए मिला संदेश, कोर्ट परिसर में मचा हड़कंप
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- Post by Rameshwar sahu1
- Tn24 Network Mp/cgअवैध अफीम की खेती पर चला बुलडोजर । प्रशासन की बड़ी कार्यवाही1
- बेमेतरा से ताज़ा खबर।। बेमेतरा सिविल कोर्ट को बम से उड़ानें की मिली धमकी से हड़कंप।। Breaking News Bemetra Chhattisgarh #ktnews #छत्तीसगढ़ #trending #reels #viral #news #छत्तीसगढ़ #chhattisgarhsamachar #facts #latestnews1
- गौ सम्मान आव्हान अभियान मे आप सबका स्वागत है अभिनंदन है साथी हाथ बढ़ाना अभी नही तो कभी नही याद रखे इतिहास बदलने वाला है1
- 24 अगस्त 2021 का क्लिप।1
- 9 मार्च सोमवार को दोपहर 12 बजे मिली जानकारी अनुसार थाना छुईखदान क्षेत्र के खैरागढ़ मेन रोड स्थित शाखा तिराहा के पास 8 मार्च रविवार शाम एक तेज रफ्तार हाईवा की टक्कर से कार सवार दंपति घायल हो गए। पुलिस ने मामले में लापरवाही से वाहन चलाने के आरोप में चालक के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार अतरिया रोड निवासी मोहन पुडेटी 8 मार्च को शाम करीब 7 बजे अपनी नीले रंग की ग्रीन विटारा कार (सीजी 08 बीजी 4092) से पत्नी कल्पना पुडेटी के साथ राजनांदगांव से अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान शाखा तिराहा के पास गंडई की ओर से आ रही हाईवा (सीजी 08 एसी 8811) के चालक ने तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाते हुए कार को टक्कर मार दी। दुर्घटना में मोहन पुडेटी को सिर, पीठ, गर्दन, कमर और दोनों हाथों में चोटें आईं, जबकि उनकी पत्नी कल्पना पुडेटी के दाहिने हाथ की कोहनी, हाथ, पीठ, कमर और सीने में चोट लगी। टक्कर से कार के आगे पीछे और ऊपर का हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। घटना के बाद दोनों घायलों ने छुईखदान के सरकारी अस्पताल में इलाज कराया। शिकायत के आधार पर पुलिस ने हाईवा चालक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 125(ए) और 281 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।1
- विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा पुतला दहन जिहादी मानसिकता का पुतला दहन एवं तरुण खटीक को दीपक एवं पुष्प से श्रद्धांजलि विश्व हिंदू परिषद् बजरंग दल जिला दुर्ग द्वारा देश की राजधानी दिल्ली मे तरुण खटीक , होली के पर्व पर थोड़े से रंग के नाम पर जिहादी मानसिकता के लोगो के द्वारा निर्मम हत्या कर दिया गया विशेष समाज को हिंदू त्योहारों के नाम पर जब इतना मन में द्वेष है तो हिंदू धर्म के त्योहारों का व्यापार भी इन्हे नहीं करना चाहिए, जिहादी घिनौनी मानसिकता के लोगो के विरोध में पटेल चौक दुर्ग में पुतला दहन कर आक्रोश व्यक्त किया गया। तत्पश्चात दीप जलाकर उनकी चलचित्र पर पुष्पअर्पण कर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि दिया गया। जिसमें मुख्य रूप से दुर्ग जिला मंत्री रामलोचन(राकेश)तिवारी, सह मंत्री जीवेश उपाध्याय, जिला संयोजक खेमलाल सेन, सह संयोजक टीकू निषाद, दुर्ग नगर अध्यक्ष सुदीप सनातनी, जिला संपर्क प्रमुख हितेंद्र राजपूत, जिला समरसता के साथ सैकड़ों की संख्या में बजरंगी उपस्थित रहे।1
- चकरभाठा पुलिस ने अवैध रूप से संचालित शिवा इन होटल के छत पर हुक्का सिगरेट पिलाने वाले के विरूद्व की गई कार्यवाही आज सोमवार की दोपहर 1:30 पर चकरभाठा पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार जप्त - आरोपी सिद्धार्थ गुप्ता के कब्जे से 12 नग हुक्का पांट कोयला कोको जेल 06 पैकेट 12 नग स्टेड 12 नग चिलम 12 नग पाइप 12 नग कोल 1नग हिटर तीन नग प्लस्टिक डिब्बे में अलग - अलग सिगरेट तम्बाकू युक्त फ्लेवर एवं नगदी रकम 5000 रुपये कुल जुमला 55000 रुपये जप्त किया गया नाम आरोपिया - 1. सिद्धार्थ गुप्ता पिता ओम प्रकाश गुप्ता उम्र 39 साल निवासी होटल शिवा इन बोदरी थाना चकरभाठा जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़। मामले का विवरण इस प्रकार है कि वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा जिला बिलासपुर के समस्त थाना प्रभारियों को थाना क्षेत्र में अवैध रूप से होटल, बार मे हुक्का संचालन करने वालों के विरूद्व शख्त कार्यवाही करने के दिये गये निर्देश के पालन एवं मार्गदर्शन में थाना प्रभारी चकरभाठा उमेश साहू द्वारा थाना स्तर पर ठीम बनाकर मुखबिर सूचना कर आज दिनांक 08.03.26 को मुखबिर के साथ सूचना के आधार पर होटल शिवा इन छत ऊपर बोदरी में अवैध रूप से हुक्का संचालन करने की सूचना पर होटल शिवा इन में घेराबंदी कर रेड कार्यवाही किया गया होटल छत ऊपर हुक्का संचालन करने वाले आरोपी सिद्धार्थ गुप्ता पिता ओम प्रकाश गुप्ता उम्र 39 साल निवासी होटल शिवा इन बोदरी के कब्जे से हुक्का संशाधन 12नग हुक्का पांट 06 नग कोयला कोको जेल 12 नग स्टेंड 12 नग चिलम 12 नग पाइप 1 नग कोल हिटर 03 नग प्लास्टिक के डिब्बे में अलग अलग सिगरेट तम्बाकू युक्त फ्लेवर एवं नगदी रकम 5000 रुपये कीमती 55000 रुपये सूचना पर हमराह स्टफ के घेरा बंदी रेड कार्यवाही कर सिगरेट और अन्य तंबाकू अधिनियम 2003 की धारा 21(1) 21 (2) 27 , 4 के तहत विधिवत गिरफ्तार कर कार्यवाही किया गया है।1