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2 hrs ago
user_SARV DAMAN GURJAR
SARV DAMAN GURJAR
दूनी, टोंक, राजस्थान•
2 hrs ago

More news from राजस्थान and nearby areas
  • Post by SARV DAMAN GURJAR
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    Post by SARV DAMAN GURJAR
    user_SARV DAMAN GURJAR
    SARV DAMAN GURJAR
    दूनी, टोंक, राजस्थान•
    2 hrs ago
  • सांवरिया टेक्सटाइल फागी होलसेल और रिटेल में संपर्क करें हमारे आसपास की सभी छोटे दुकानदारों के लिए होलसेल में कपड़े उपलब्ध है जिस भी बहन और भाई को आवश्यकता हो राहुल भैया के पर्सनल नंबर पर संपर्क करें 91459 63630
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    सांवरिया टेक्सटाइल फागी 
होलसेल और रिटेल में संपर्क करें हमारे आसपास की सभी छोटे दुकानदारों के लिए होलसेल में कपड़े उपलब्ध है जिस भी बहन और भाई को आवश्यकता हो राहुल भैया के पर्सनल नंबर पर संपर्क करें 91459 63630
    user_Rahul swami
    Rahul swami
    फागी, जयपुर, राजस्थान•
    4 hrs ago
  • 263 वां स्थापना दिवस को लेकर रणथंभौर त्रिनेत्र गणेश जी को निमंत्रण
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    263 वां स्थापना दिवस को लेकर रणथंभौर त्रिनेत्र गणेश जी को निमंत्रण
    user_Rakesh Agarwal
    Rakesh Agarwal
    पत्रकारिता Sawai Madhopur, Rajasthan•
    10 hrs ago
  • पत्नी की निर्मम हत्या के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला, पीड़ित परिवार को मिला न्याय कोटा। कोटा।जिला एवं सत्र न्यायाधीश एस.एन. व्यास ने नए वर्ष की शुरुआत में एक जघन्य हत्या के मामले में सख्त फैसला सुनाते हुए आरोपी को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। न्यायालय ने यह निर्णय घरेलू हिंसा और महिला अपराधों के विरुद्ध कड़ा संदेश देने वाला बताया। प्रकरण के अनुसार, फरियादी धनराज ने थाना गुमानपुरा में दिनांक 06 अक्टूबर 2025 को रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। रिपोर्ट में बताया गया कि उसकी पत्नी श्रीमती कमलेश, जो कि घरों में झाड़ू-पोछा कर अपने परिवार का भरण-पोषण करती थी, रोज़ की तरह सुबह काम पर जाने के लिए घर से निकली थी। रास्ते में बीच चौराहे पर आरोपी वीरू कश्यप बोई ने उस पर अचानक चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना के बाद घायल महिला को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस निर्मम हत्या से क्षेत्र में सनसनी फैल गई और आमजन में भारी आक्रोश देखने को मिला। थाना गुमानपुरा पुलिस ने फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302 तथा आर्म्स एक्ट की धारा 4/25 के तहत मामला दर्ज कर जांच प्रारंभ की। विवेचना पूर्ण होने के बाद पुलिस द्वारा चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। लगभग दो वर्षों तक चली सुनवाई के दौरान न्यायालय ने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों, चश्मदीद गवाहों के बयान एवं संपूर्ण न्यायिक प्रक्रिया का सूक्ष्मता से अवलोकन किया। सभी तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए दिनांक 15 जनवरी 2026 को धारा 302 के अंतर्गत आजीवन कारावास तथा 20 हजार रुपये के आर्थिक दंड से दंडित किया। न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि इस प्रकार के अपराध समाज में भय और असुरक्षा का माहौल पैदा करते हैं, इसलिए ऐसे मामलों में कठोर दंड आवश्यक है। यह फैसला नए वर्ष में दलित महिला की हत्या के मामले में न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इस निर्णय से पीड़ित परिवार को न्याय मिला है तथा समाज में यह संदेश गया है कि महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
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    पत्नी की निर्मम हत्या के मामले में आरोपी  को आजीवन कारावास
जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला,
पीड़ित परिवार को मिला न्याय
कोटा।
कोटा।जिला एवं सत्र न्यायाधीश एस.एन. व्यास ने नए वर्ष की शुरुआत में एक जघन्य हत्या के मामले में सख्त फैसला सुनाते हुए आरोपी  को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। न्यायालय ने यह निर्णय घरेलू हिंसा और महिला अपराधों के विरुद्ध कड़ा संदेश देने वाला बताया।
प्रकरण के अनुसार, फरियादी धनराज ने थाना गुमानपुरा में दिनांक 06 अक्टूबर 2025 को रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। रिपोर्ट में बताया गया कि उसकी पत्नी श्रीमती कमलेश, जो कि घरों में झाड़ू-पोछा कर अपने परिवार का भरण-पोषण करती थी, रोज़ की तरह सुबह काम पर जाने के लिए घर से निकली थी। रास्ते में बीच चौराहे पर आरोपी वीरू कश्यप बोई  ने उस पर अचानक चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई।
घटना के बाद घायल महिला को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस निर्मम हत्या से क्षेत्र में सनसनी फैल गई और आमजन में भारी आक्रोश देखने को मिला।
थाना गुमानपुरा पुलिस ने फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302 तथा आर्म्स एक्ट की धारा 4/25 के तहत मामला दर्ज कर जांच प्रारंभ की। विवेचना पूर्ण होने के बाद पुलिस द्वारा चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
लगभग दो वर्षों तक चली सुनवाई के दौरान न्यायालय ने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों, चश्मदीद गवाहों के बयान एवं संपूर्ण न्यायिक प्रक्रिया का सूक्ष्मता से अवलोकन किया। सभी तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए दिनांक 15 जनवरी 2026 को धारा 302 के अंतर्गत आजीवन कारावास तथा 20 हजार रुपये के आर्थिक दंड से दंडित किया।
न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि इस प्रकार के अपराध समाज में भय और असुरक्षा का माहौल पैदा करते हैं, इसलिए ऐसे मामलों में कठोर दंड आवश्यक है। यह फैसला नए वर्ष में दलित महिला की हत्या के मामले में न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
इस निर्णय से पीड़ित परिवार को न्याय मिला है तथा समाज में यह संदेश गया है कि महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
    user_Ramesh Gandhi
    Ramesh Gandhi
    Acupuncture school Ladpura, Kota•
    1 hr ago
  • sabanam nisha 😥💔🥀Jaisi karni waisi bharni
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    sabanam nisha 😥💔🥀Jaisi karni waisi bharni
    user_Sabanam nisha
    Sabanam nisha
    लाडपुरा, कोटा, राजस्थान•
    3 hrs ago
  • कोटा: सुकेत के हिरियखेड़ी में पलटी तेज रफ्तार बोलेरो कार: खान में काम करने चेचट जा रहे 13 मजदूर घायल: गंभीर घायल झालावाड़ रेफर...
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    कोटा: सुकेत के हिरियखेड़ी में पलटी तेज रफ्तार बोलेरो कार: खान में काम करने चेचट जा रहे 13 मजदूर घायल: गंभीर घायल झालावाड़ रेफर...
    user_Ahmed Siraj Farooqi
    Ahmed Siraj Farooqi
    रिपोर्टर Ladpura, Kota•
    6 hrs ago
  • national youth day | empowering young minds |Aakash institute | kota
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    national youth day | empowering young minds |Aakash institute | kota
    user_Rajendra Kumar Doveriya
    Rajendra Kumar Doveriya
    Ladpura, Kota•
    7 hrs ago
  • कादेड़ा मे चारा का डउगा पलटा
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    कादेड़ा मे चारा का डउगा पलटा
    user_Rahul swami
    Rahul swami
    फागी, जयपुर, राजस्थान•
    5 hrs ago
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