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Raju Pal
- Raju Palचंदला, छतरपुर, मध्य प्रदेश🙏2 hrs ago
More news from मध्य प्रदेश and nearby areas
- Darbar mein bahut दूर-दूर se vyaktigat Aaye hue hain1
- आबकारी विभाग चलाएगा अजयगढ़ अंग्रेजी शराब की दुकान नही हो पाया आज तक किसी का ठेका अजयगढ़:- पूरे प्रदेश में एक अप्रैल से नए वित्तीय वर्ष के चलते नई आवकारी नीति के तहत शराब दुकानों के नवीनीकरण व टेंडर प्रक्रिया ऑनलाइन के माध्यम से करते हुए दुकानों का आवंटन किया गया है।पन्ना जिले का अजयगढ़ उन चुनिंदा ठेको में शामिल है जहां ठेकेदारों ने रुचि नहीं दिखाई जिसके बाद इन दुकानों को आवकारी विभाग द्वारा स्वयं चलाया जा रहा है इसी को लेकर आबकारी विभाग के सहायक निरीक्षक विक्रांत जैन ने पहुंचकर अंग्रेजी शराब दुकान अजयगढ़ को खोला। उन्होंने बताया कि जब तक इन दुकानों की नीलामी नहीं होती आबकारी टीम द्वारा इन दुकानों को संचालित किया जाएगा। प्रक्रिया अभी भी जारी है।2
- पूरेना। जेकेसीमेट ने जो बिना किसी अनुमति के किसान के खेत में अवैध माइनिंग की थी उसके तीन वीडियो पोस्ट किए है 1. जब उन्होंने अवैध माइनिंग की और विरोध के बाद अब उसे पूरे तरह से पूरने के बाद साक्ष्य भी मिटाने का प्रयास कर रहे 2.वह जिसमें किसान का लगभग 2एकड़ खेत में 20फुट गड्ढा कर दिया 3. वीडियो जो वहां लगे वृक्षों को बिना परमिशन उजाड़ दिया जब इन सब कारनामों के लेकर माइनिंग और राजस्व के अधिकारियों को कार्यवाही करने के लिए बोला तो उनके द्वारा जांच करने को कहा गया और तीन दिन की छुट्टी का हवाला दिया गया लेकिन मुझे भरोसा है कि प्रशासन मामले में अवैध माइनिंग बिना अनुमति वृक्षों को उजाड़ना एवं दोषियों पर मुकदमा पंजीबद्ध होगा हां अगर किसी कारण बस ये सब कार्यवाही नहीं होगी तो माननीय न्यायालय की शरण में यह सब साक्ष्य प्रस्तुत करूंगा एवं इन सब विषय को लेकर सभी किसानों को ले जाकर माननीय मुख्यमंत्री को भोपाल पहुंचकर अवगत कराउंगा1
- राजनगर ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले ग्राम राजामोटा ग्राम पंचायत सूरजपुर की किसान मेदा पाल पति मइयादीन पाल उम्र 45 साल निवासी राजामोटे थाना बमीठा की थाना उपस्थित आकर मौखिक रिपोर्ट किया कि में उक्त पते की रहने वाली हू । घरु एवं खेती किसानी का काम करती हू । मेरी राई की फसल मेरे खेत कुआ के पास मे गल्ले में इकट्ठी रखी थी। जो आज दिनाक 03/04/ 26 के शाम करीबन 4.30 बजे राई की कटी फसल में आग लग गई। जिसे मैने एवं परिवार के लोगों व गांव के लोगो द्वारा आग बुझाई गई। आग लगने से कटी राई की फसल पूरी तरह जल गई है जिससे करीबन 20 से 22 क्वटल राई कीमत करीब 1 लाख रुपये का नुकसान हो गया है। राइ के गल्ले में आग कैसे लगी मुझे कोई जानकारी नही लग पाई है आग लगने के संबंध में किसी पर कोई शक सदेह नही है थाना जाकर रिपोर्ट दर्ज कर ली गईं हैंपुलिस जांच में जुटी2
- प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत लोगों के मुफ्त बैंक खाते खोले जा रहे हैं। सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं का लाभ सीधे बैंक खातों में भेजने की सुविधा दी जा रही है।1
- ग्राम मझगाये में सांप के काटने से 18 वर्षीय नवयुवती की मौत अंधविश्वास के कारण 12 घंटे तक झाड़-फूंक कराने के बाद अस्पताल पहुँचने में हुई देरी जिससे युवती की जान नहीं बचाई जा सकी। घटना का विवरण: अजयगढ़ थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत मझगाये में 2 अप्रैल की शाम लगभग 6 बजे फुला रजक (18 वर्ष), पिता शिवकुमार रजक, खेत से अनाज लेकर घर लौट रही थीं। इसी दौरान एक साँप ने उनके दाहिने पैर में डंक मार दिया। परिजनों ने तुरंत सूचना पर युवती को पहले बरकोला मंदिर ले जाकर झाड़-फूंक कराई। जब वहाँ भी हालत नहीं सुधरी तो 3 अप्रैल की सुबह 6 बजे उन्हें सरकारी अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने 12 घंटे की देरी का हवाला देते हुए बताया कि युवती को बचाया नहीं जा सका। उक्त घटना से गांव में मातम का माहौल व्याप्त है परिजनों का बयान: घटना के बारे में पूछे जाने पर स्थानीय निवासी राजकुमार (माखनपुर) ने बताया कि पहले बच्ची को मंदिर में झाड़-फूंक के लिए ले जाया गया था। जब तबीयत और बिगड़ गई तो अस्पताल ले आए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस घटना की सूचना अजयगढ़ पुलिस को दे दी गई है। ओर अग्रिम कार्यवाही कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है अंधविश्वास की चिंता: क्षेत्र में ऐसी घटनाएँ पहले भी हो चुकी हैं। बार-बार जागरूकता अभियान चलाए जाने के बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों में अंधविश्वास के कारण लोग अपने प्रियजनों की जान गँवा देते हैं। सलाह: साँप या किसी भी जहरीले जीव-जंतु के काटने पर तुरंत निकटतम सरकारी अस्पताल पहुँचना चाहिए। झाड़-फूंक या देरी से इलाज कराने से जान जाने का खतरा बढ़ जाता है। समय पर एंटी-वेनम इंजेक्शन और उचित चिकित्सा से ज्यादातर मामलों में मरीज की जान बचाई जा सकती है।जिसकी सुविधा अस्पताल में मौजूद4
- *सहायक एसपी ने बाल विवाह, किशोर अपराधों को की मासिक समीक्षा बैठक* रिपोर्ट-अल्तमश हुसैन-7054881233 बांदा। एसजेपीयू एवं जनपदीय बाल संरक्षण से जुड़े विभिन्न स्टेकहोल्डर्स की बैठक को आज सहायक पुलिस अधीक्षक बांदा/ क्षेत्राधिकारी नगर सुश्री मेविस टाक की अध्यक्षता में किया गया । इस दौरान बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत बाल विवाह की रोकथाम हेतु जागरूकता अभियान चलाने तथा मानक संचालन प्रक्रिया को अपनाने पर बल दिया गया । साथ ही बाल विवाह में सेवाएं देने वाले टेंट हाउस एवं कैटरर्स आदि पर प्रतिबंध लगाया जाए । बाल विवाह का मामला पाए जाने पर लड़की एवं लड़के के माता-पिता सहित विवाह संपन्न कराने वाले व्यक्तियों, टेंट हाउस तथा कैटरर्स के विरुद्ध विधिक कार्यवाही के बारे में जानकारी दी गई । साथ ही बाल श्रम मुक्त भारत अभियान को सफल बनाने हेतु निरंतर कार्यवाही पर जोर दिया गया । जनपद में हो रहे विवाह आयोजनों में टेंट हाउस एवं कैटरर्स द्वारा नाबालिग बच्चों से रात्रि में कार्य कराए जाने पर चिंता व्यक्त की गई तथा इसे रोकने हेतु टेंट हाउस एवं कैटरर्स के विरुद्ध कार्यवाही किए जाने की आवश्यकता को देखते दिशा निर्देश दिए गए । गुमशुदा बच्चों को खोजने तथा उनकी सूचना समय से ब्ब्ज्छै एवं वात्सल्य पोर्टल में फीडबैक के साथ अपडेट किए जाने हेतु निर्देशित किया गया । बरामद बालिकाओं के नियमानुसार आंतरिक चिकित्सीय परीक्षण कराए जाने की प्रक्रिया को विस्तार से बताया गया। महिला पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि अपराध से पीड़ित होने की स्थिति में आवश्यकता अनुसार काउंसलिंग कराते हुए आंतरिक चिकित्सीय परीक्षण अनिवार्य रूप से कराया जाए । पीड़िता के धारा 180 ठछैै के अंतर्गत बयान केवल महिला उपनिरीक्षक या उससे ऊपर के अधिकारी द्वारा ही दर्ज किए जाएं । पीड़िता द्वारा दिए गए बयानों की पुष्टि कॉल रिकॉर्ड तथा परिजनों के बयानों से भी की जाए । पीड़िता जितने दिन बाहर रही, कहाँ-कहाँ रही, किसके साथ रही तथा उसके साथ क्या अपराध हुआ,इन सभी तथ्यों से संबंधित पर्याप्त एवं सुसंगत साक्ष्य संकलन किए जाने हेतु विवेचकों को निर्देशित किया गया । ऐसी बालिकाएं जो चार माह से अधिक समय से बरामद नहीं हुई हैं, उनके मामलों में उनके लैंगिक शोषण की संभावना मानते हुए विवेचना कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए गए । साथ ही पीड़ित बच्चों की गोपनीयता बनाए रखते हुए उन्हें बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत कर उनके संरक्षण, देखरेख एवं पुनर्वास को सुनिश्चित किये जाने हेतु भी निर्देशित किया गया ।ऐसे किशोर जिनके द्वारा कोई अपराध कारित किया गया है, उनके मामलों में नियमानुसार किशोर न्याय बोर्ड को भेजा जाए । चरित्र सत्यापन के समय यह सुनिश्चित किया जाए कि यदि अपराध 18 वर्ष से कम आयु में कारित किया गया हो, तो किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ही कार्यवाही एवं सत्यापन किया जाए । समीक्षा बैठक में, सदस्य जिला प्रोबेशन विभाग बांदा, सदस्य बाल संरक्षण विभाग,मुख्यचिकित्साधिकारी, चाइल्ड हेल्पलाइन बांदा, समस्त थानों के बाल कल्याण पुलिस अधिकारी, आरपीएफ, जीआरपी, थाना एएचटी, एसजेपीयू, वन स्टाप सेन्टर, साथी उत्तर प्रदेश संस्था तथा ग्रामीण स्वावलंबन समिति, के सम्बन्धित अधिकारी व कर्मचारीगण आदि उपस्थित रहे1
- Post by Raju Pal1