नर्मदापुरम जिले में सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करने वाले 316 व्यक्तियों के विरुद्ध कोटपा एक्ट के तहत की गई सख्त कार्यवाही नर्मदापुरम जिले में सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करने वाले 316 व्यक्तियों के विरुद्ध कोटपा एक्ट के तहत की गई सख्त कार्यवाही पुलिस अधीक्षक नर्मदापुरम द्वारा जिले के समस्त थाना प्रभारियों एवं अनुविभागीय अधिकारियों को "सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003" (कोटपा) एक्ट के तहत कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके परिप्रेक्ष्य में विशेष अभियान चलाकर सार्वजनिक स्थानों , स्कूल, महाविद्यालय, कोचिंग संस्थान, मंदिर इत्यादि क्षेत्रों में धूम्रपान करते पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 4/21 कोटपा एक्ट के तहत कुल 316 प्रकरण दर्ज किए गए तथा ₹ 63,200/- समन शुल्क वसूल किया गया एवं अवैध रूप से धूम्रपान का विक्रय एवं भंडारण करने वालों की भी जांच की गई । उक्त अभियान के दौरान थाना कोतवाली पुलिस द्वारा 17 प्रकरण राशि 3400 रुपए, थाना देहात पुलिस द्वारा 43 प्रकरण राशि 8600 रुपए, थाना इटारसी पुलिस द्वारा प्रकरण 35 राशि ₹7000 , थाना पथरोटा पुलिस द्वारा प्रकरण 14 राशि 2800 रुपए, थाना केसला पुलिस द्वारा प्रकरण 20 राशि 4000 रुपए, थाना तवा नगर पुलिस द्वारा प्रकरण 06 राशि ₹ 1200, थाना सिवनी मालवा पुलिस द्वारा प्रकरण 26 राशि 5200 , थाना शिवपुर पुलिस द्वारा प्रकरण 12 राशि ₹2400, थाना डोलरिया पुलिस द्वारा प्रकरण 10 राशि ₹2000, थाना पिपरिया पुलिस द्वारा प्रकरण 22 राशि ₹4400 , थाना स्टेशन रोड पुलिस द्वारा प्रकरण 25 राशि ₹5000, थाना बनखेड़ी पुलिस द्वारा प्रकरण 25 राशि ₹5000, थाना सोहागपुर पुलिस द्वारा प्रकरण 25 राशि ₹5000, थाना रामपुर पुलिस द्वारा प्रकरण 18 राशि 3600, एवं थाना माखन नगर पुलिस द्वारा प्रकरण 18 राशि ₹3600 की राशि के चालान बनाए गए । उल्लेखनीय है कि COTPA अधिनियम 2003 (सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम) भारत में तंबाकू नियंत्रण का प्रमुख कानून है। इसके अंतर्गत — सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान प्रतिबंधित है। तंबाकू उत्पादों के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष विज्ञापन पर रोक है। 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को तंबाकू उत्पादों की बिक्री प्रतिबंधित है। शैक्षणिक संस्थानों से 100 गज की परिधि में तंबाकू उत्पादों की बिक्री अवैध है। उल्लंघन की स्थिति में ₹200 से ₹10,000 तक का जुर्माना एवं अन्य वैधानिक कार्यवाही का प्रावधान है। पुलिस अधीक्षक नर्मदापुरम श्री साई कृष्णा भापुसे के मार्गदर्शन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नर्मदापुरम श्री अभिषेक राजन के निर्देशन में संपूर्ण कार्यवाही की गई ।
नर्मदापुरम जिले में सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करने वाले 316 व्यक्तियों के विरुद्ध कोटपा एक्ट के तहत की गई सख्त कार्यवाही नर्मदापुरम जिले में सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करने वाले 316 व्यक्तियों के विरुद्ध कोटपा एक्ट के तहत की गई सख्त कार्यवाही पुलिस अधीक्षक नर्मदापुरम द्वारा जिले के समस्त थाना प्रभारियों एवं अनुविभागीय अधिकारियों को "सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003" (कोटपा) एक्ट के तहत कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके परिप्रेक्ष्य में विशेष अभियान चलाकर सार्वजनिक स्थानों , स्कूल, महाविद्यालय, कोचिंग संस्थान, मंदिर इत्यादि क्षेत्रों में धूम्रपान करते पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 4/21 कोटपा एक्ट के तहत कुल 316 प्रकरण दर्ज किए गए तथा ₹ 63,200/- समन शुल्क वसूल किया गया एवं अवैध रूप से धूम्रपान का विक्रय एवं भंडारण करने वालों की भी जांच की गई । उक्त अभियान के दौरान थाना कोतवाली पुलिस द्वारा 17 प्रकरण राशि 3400 रुपए, थाना देहात पुलिस द्वारा 43 प्रकरण राशि 8600 रुपए, थाना इटारसी पुलिस द्वारा प्रकरण 35 राशि ₹7000 , थाना पथरोटा पुलिस द्वारा प्रकरण 14 राशि 2800 रुपए, थाना केसला पुलिस द्वारा प्रकरण 20 राशि 4000 रुपए, थाना तवा नगर पुलिस द्वारा प्रकरण 06 राशि ₹ 1200, थाना सिवनी मालवा पुलिस द्वारा प्रकरण 26 राशि 5200 , थाना शिवपुर पुलिस द्वारा प्रकरण 12 राशि ₹2400, थाना डोलरिया पुलिस द्वारा प्रकरण 10 राशि ₹2000, थाना पिपरिया पुलिस द्वारा प्रकरण 22 राशि ₹4400 , थाना स्टेशन रोड पुलिस द्वारा प्रकरण 25 राशि ₹5000, थाना बनखेड़ी पुलिस द्वारा प्रकरण 25 राशि ₹5000, थाना सोहागपुर पुलिस द्वारा प्रकरण 25 राशि ₹5000, थाना रामपुर पुलिस द्वारा प्रकरण 18 राशि 3600, एवं थाना माखन नगर पुलिस द्वारा प्रकरण 18 राशि ₹3600 की राशि के चालान बनाए गए । उल्लेखनीय है कि COTPA अधिनियम 2003 (सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम) भारत में तंबाकू नियंत्रण का प्रमुख कानून है। इसके अंतर्गत — सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान प्रतिबंधित है। तंबाकू उत्पादों के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष विज्ञापन पर रोक है। 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को तंबाकू उत्पादों की बिक्री प्रतिबंधित है। शैक्षणिक संस्थानों से 100 गज की परिधि में तंबाकू उत्पादों की बिक्री अवैध है। उल्लंघन की स्थिति में ₹200 से ₹10,000 तक का जुर्माना एवं अन्य वैधानिक कार्यवाही का प्रावधान है। पुलिस अधीक्षक नर्मदापुरम श्री साई कृष्णा भापुसे के मार्गदर्शन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नर्मदापुरम श्री अभिषेक राजन के निर्देशन में संपूर्ण कार्यवाही की गई ।
- नर्मदापुरम जिले में सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करने वाले 316 व्यक्तियों के विरुद्ध कोटपा एक्ट के तहत की गई सख्त कार्यवाही पुलिस अधीक्षक नर्मदापुरम द्वारा जिले के समस्त थाना प्रभारियों एवं अनुविभागीय अधिकारियों को "सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003" (कोटपा) एक्ट के तहत कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके परिप्रेक्ष्य में विशेष अभियान चलाकर सार्वजनिक स्थानों , स्कूल, महाविद्यालय, कोचिंग संस्थान, मंदिर इत्यादि क्षेत्रों में धूम्रपान करते पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 4/21 कोटपा एक्ट के तहत कुल 316 प्रकरण दर्ज किए गए तथा ₹ 63,200/- समन शुल्क वसूल किया गया एवं अवैध रूप से धूम्रपान का विक्रय एवं भंडारण करने वालों की भी जांच की गई । उक्त अभियान के दौरान थाना कोतवाली पुलिस द्वारा 17 प्रकरण राशि 3400 रुपए, थाना देहात पुलिस द्वारा 43 प्रकरण राशि 8600 रुपए, थाना इटारसी पुलिस द्वारा प्रकरण 35 राशि ₹7000 , थाना पथरोटा पुलिस द्वारा प्रकरण 14 राशि 2800 रुपए, थाना केसला पुलिस द्वारा प्रकरण 20 राशि 4000 रुपए, थाना तवा नगर पुलिस द्वारा प्रकरण 06 राशि ₹ 1200, थाना सिवनी मालवा पुलिस द्वारा प्रकरण 26 राशि 5200 , थाना शिवपुर पुलिस द्वारा प्रकरण 12 राशि ₹2400, थाना डोलरिया पुलिस द्वारा प्रकरण 10 राशि ₹2000, थाना पिपरिया पुलिस द्वारा प्रकरण 22 राशि ₹4400 , थाना स्टेशन रोड पुलिस द्वारा प्रकरण 25 राशि ₹5000, थाना बनखेड़ी पुलिस द्वारा प्रकरण 25 राशि ₹5000, थाना सोहागपुर पुलिस द्वारा प्रकरण 25 राशि ₹5000, थाना रामपुर पुलिस द्वारा प्रकरण 18 राशि 3600, एवं थाना माखन नगर पुलिस द्वारा प्रकरण 18 राशि ₹3600 की राशि के चालान बनाए गए । उल्लेखनीय है कि COTPA अधिनियम 2003 (सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम) भारत में तंबाकू नियंत्रण का प्रमुख कानून है। इसके अंतर्गत — सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान प्रतिबंधित है। तंबाकू उत्पादों के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष विज्ञापन पर रोक है। 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को तंबाकू उत्पादों की बिक्री प्रतिबंधित है। शैक्षणिक संस्थानों से 100 गज की परिधि में तंबाकू उत्पादों की बिक्री अवैध है। उल्लंघन की स्थिति में ₹200 से ₹10,000 तक का जुर्माना एवं अन्य वैधानिक कार्यवाही का प्रावधान है। पुलिस अधीक्षक नर्मदापुरम श्री साई कृष्णा भापुसे के मार्गदर्शन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नर्मदापुरम श्री अभिषेक राजन के निर्देशन में संपूर्ण कार्यवाही की गई ।1
- बाड़ी | चैनपुर–बरेली लोग निर्माण विभाग की यह सड़क, जहां सड़क नहीं बल्कि घोटाले की परतें बिछाई जा रही हैं। मौके पर न सबग्रेड है, न जीएसबी, न डब्ल्यूएमएम—सीधे पीली मिट्टी और गिट्टी डालकर सड़क तैयार दिखाने का खेल चल रहा है, ताकि काग़ज़ों में करोड़ों का भुगतान निकाला जा सके। इससे भी बड़ा खुलासा यह कि पुरानी, जर्जर और संकरी पुलियों पर ही नया रोड आगे बढ़ाया जा रहा है, जो पहली बारिश में ही जवाब दे सकती हैं। जिम्मेदार इंजीनियरों को निर्माण की “जानकारी नहीं” और अधिकारी “उपलब्ध नहीं”—यानी सड़क बन रही है, लेकिन जवाबदेही पूरी तरह गायब है। ग्रामीण साफ कह रहे हैं कि यह काम बिना संरक्षण के संभव नहीं, सवाल यह है कि PWD के किस अफसर की शह पर यह डामर बचाओ–पैसा कमाओ योजना चल रही है? अब प्रशासन के सामने सीधी चुनौती है—तुरंत जांच, तकनीकी ऑडिट और कार्रवाई, वरना यह सड़क नहीं बल्कि भ्रष्टाचार का स्मारक बनकर खड़ी रहेगी। अब देखते रहे रायसेन (बाड़ी) की खबरें सबसे पहले | सबसे आगे 📺 साधना न्यूज़ (MP/CG/RAJASTHAN) रितिक जैन रिपोर्टर –बाडी रायसेन एवं जिला ब्यूरो चीफ न्यूज़ इंडिया 24 📡 Tata Play 1168 | Digiana 363 | Hathway 218 📱 ZEE5 | MX Player | YouTube Live मध्य प्रदेश | छत्तीसगढ़ | राजस्थान 📺 साधना न्यूज़ – बदलते वक्त का गवाह1
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- अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि इन हवाई हमलों का करारा जवाब दिया जाएगा, इस्लामिक अमीरात के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि अफगान बल जिम्मेदार लोगों को निशाना बनाएंगे, आम नागरिकों को नहीं।1
- पिपरिया में आज दिन रविवार को 3:00 बजे पिपरिया के ग्राम तारोंन में राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ द्वारा किसान कल्याण न्यास परिषद् के सहयोग से राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवकुमार कक्काजी की प्रेरणा से महान क्रांतिकारी शहीद चंद्रशेखर आजाद जी की जन्मस्थली पर चंद्रशेखर आजाद नगर(भाबरा) जिला अलीराजपुर में 27 फरवरी को शुद्ध घी की अखंड ज्योति प्रज्वलित की जा रही है जिसका पिपरिया ब्लॉक के ग्रामों में घी संग्रह का कार्यक्रम किया जा रहा है,घी संग्रह यात्रा किसानों के परिवारों तक गांव गांव तक पहुंच रही है जिसके तहत आज पिपरिया के ग्राम तरुण में जाए यात्रा पहुंची और ग्राम वासियों से घी संग्रह किया गया इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के सदस्य उपस्थित रहे1
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- ✳️नर्मदापुरम जिला भाईचारे एवं सौहार्द का प्रतीक, सभी त्यौहार शांतिपूर्ण एवं आपसी सद्भाव से मनाएं – कलेक्टर सोनिया मीना ✳️जिले में कानून एवं शांति व्यवस्था प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता, इसमें किसी भी प्रकार से कोई समझौता नहीं किया जाएगा1
- बाड़ी से इस वक्त की बड़ी और दर्दनाक खबर—भोपाल की ओर से आ रहा एक तेज़ रफ्तार ट्रक, बाबा जी का ढाबा के सामने सड़क किनारे खड़े एक ट्रक में जा टकराया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रक चला रहे चालक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई अब देखते रहे रायसेन (बाड़ी) की खबरें सबसे पहले | सबसे आगे 📺 साधना न्यूज़ (MP/CG/RAJASTHAN) रितिक जैन रिपोर्टर –बाडी रायसेन एवं जिला ब्यूरो चीफ न्यूज़ इंडिया 24 📡 Tata Play 1168 | Digiana 363 | Hathway 218 📱 ZEE5 | MX Player | YouTube Live मध्य प्रदेश | छत्तीसगढ़ | राजस्थान 📺 साधना न्यूज़ – बदलते वक्त का गवाह1