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नेशनल हाईवे से शासकीय स्टॉपर चोरी करने वाले आरोपी ट्रेलर चालक को विधिक धराओं के तहत गिरफ्तार कर भेजा गया सलाखों के पीछे अपराध क्रमांक 65/2026 धारा 305(e) BNS आरोपी चालक गिरीश नारायण यादव पिता छोटेलाल यादव उम्र 28 वर्ष निवासी ग्राम जमुई थाना सेलमपुर जिला देवरिया उत्तरप्रदेश विवरण - दिनांक 20/04/2026 को थाना बलरामपुर क्षेत्रांतर्गत बड़कीमहरी तिराहा के पास ट्रेलर वाहन क्रमांक सीजी 07 बीए 2389 के चालक द्वारा अन्य वाहन के लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने के परिणामस्वरूप ट्रेलर में हुए मामूली नुकसान की भरपाई करने राष्ट्रीय राजमार्ग में गति नियंत्रण हेतु यातायात पुलिस द्वारा लगाकर रखें शासकीय स्टॉपर को चोरी कर अपने ट्रेलर वाहन में लोड कर ले जाया जा रहा था जिसे मुखबिर के ज़रिए यातायात पुलिस को सूचना प्राप्त होने पर डुमरखी ढाबा के पास उक्त ट्रेलर चालक को वाहन एवं चोरी किया हुआ 02 नग स्टॉपर के साथ पकड़ा गया। घटना पर थाना बलरामपुर में आरोपी चालक गिरीश नारायण यादव पिता छोटेलाल यादव उम्र 28 वर्ष निवासी ग्राम जमुई थाना सेलमपुर जिला देवरिया उत्तरप्रदेश के विरुद्ध अपराध क्रमांक 65/2026 धारा 305(e) BNS पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण की विवेचना के दौरान आरोपी ट्रेलर चालक के कब्जे से चोरी किया हुआ 02 नग पुलिस स्टॉपर जिसकी कीमत लगभग 30,000/- रुपये है तथा घटना में प्रयुक्त वाहन ट्रेलर क्रमांक सीजी 07 बीए 2389 को जप्त किया गया। विवेचना पर आरोपी के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर आज दिनांक 21/04/2026 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर न्यायिक रिमांड में जिला जेल दाखिल कराया गया है।

2 hrs ago
user_Shoaib Siddiqui
Shoaib Siddiqui
Local News Reporter बलरामपुर, बलरामपुर, छत्तीसगढ़•
2 hrs ago

नेशनल हाईवे से शासकीय स्टॉपर चोरी करने वाले आरोपी ट्रेलर चालक को विधिक धराओं के तहत गिरफ्तार कर भेजा गया सलाखों के पीछे अपराध क्रमांक 65/2026 धारा 305(e) BNS आरोपी चालक गिरीश नारायण यादव पिता छोटेलाल यादव उम्र 28 वर्ष निवासी ग्राम जमुई थाना सेलमपुर जिला देवरिया उत्तरप्रदेश विवरण - दिनांक 20/04/2026 को थाना बलरामपुर क्षेत्रांतर्गत बड़कीमहरी तिराहा के पास ट्रेलर वाहन क्रमांक सीजी 07 बीए 2389 के चालक द्वारा अन्य वाहन के लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने के परिणामस्वरूप ट्रेलर में हुए मामूली नुकसान की भरपाई करने राष्ट्रीय राजमार्ग में गति नियंत्रण हेतु यातायात पुलिस द्वारा लगाकर रखें शासकीय स्टॉपर को चोरी कर अपने ट्रेलर वाहन में लोड कर ले जाया जा रहा था जिसे मुखबिर के ज़रिए यातायात पुलिस को सूचना प्राप्त होने पर डुमरखी ढाबा के पास उक्त ट्रेलर चालक को वाहन एवं चोरी किया हुआ 02 नग स्टॉपर के साथ पकड़ा गया। घटना पर थाना बलरामपुर में आरोपी चालक गिरीश नारायण यादव पिता छोटेलाल यादव उम्र 28 वर्ष निवासी ग्राम जमुई थाना सेलमपुर जिला देवरिया उत्तरप्रदेश के विरुद्ध अपराध क्रमांक 65/2026 धारा 305(e) BNS पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण की विवेचना के दौरान आरोपी ट्रेलर चालक के कब्जे से चोरी किया हुआ 02 नग पुलिस स्टॉपर जिसकी कीमत लगभग 30,000/- रुपये है तथा घटना में प्रयुक्त वाहन ट्रेलर क्रमांक सीजी 07 बीए 2389 को जप्त किया गया। विवेचना पर आरोपी के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर आज दिनांक 21/04/2026 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर न्यायिक रिमांड में जिला जेल दाखिल कराया गया है।

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  • अपराध क्रमांक 65/2026 धारा 305(e) BNS आरोपी चालक गिरीश नारायण यादव पिता छोटेलाल यादव उम्र 28 वर्ष निवासी ग्राम जमुई थाना सेलमपुर जिला देवरिया उत्तरप्रदेश विवरण - दिनांक 20/04/2026 को थाना बलरामपुर क्षेत्रांतर्गत बड़कीमहरी तिराहा के पास ट्रेलर वाहन क्रमांक सीजी 07 बीए 2389 के चालक द्वारा अन्य वाहन के लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने के परिणामस्वरूप ट्रेलर में हुए मामूली नुकसान की भरपाई करने राष्ट्रीय राजमार्ग में गति नियंत्रण हेतु यातायात पुलिस द्वारा लगाकर रखें शासकीय स्टॉपर को चोरी कर अपने ट्रेलर वाहन में लोड कर ले जाया जा रहा था जिसे मुखबिर के ज़रिए यातायात पुलिस को सूचना प्राप्त होने पर डुमरखी ढाबा के पास उक्त ट्रेलर चालक को वाहन एवं चोरी किया हुआ 02 नग स्टॉपर के साथ पकड़ा गया। घटना पर थाना बलरामपुर में आरोपी चालक गिरीश नारायण यादव पिता छोटेलाल यादव उम्र 28 वर्ष निवासी ग्राम जमुई थाना सेलमपुर जिला देवरिया उत्तरप्रदेश के विरुद्ध अपराध क्रमांक 65/2026 धारा 305(e) BNS पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण की विवेचना के दौरान आरोपी ट्रेलर चालक के कब्जे से चोरी किया हुआ 02 नग पुलिस स्टॉपर जिसकी कीमत लगभग 30,000/- रुपये है तथा घटना में प्रयुक्त वाहन ट्रेलर क्रमांक सीजी 07 बीए 2389 को जप्त किया गया। विवेचना पर आरोपी के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर आज दिनांक 21/04/2026 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर न्यायिक रिमांड में जिला जेल दाखिल कराया गया है।
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    अपराध क्रमांक 65/2026 धारा 305(e) BNS
आरोपी चालक गिरीश नारायण यादव पिता छोटेलाल यादव उम्र 28 वर्ष निवासी ग्राम जमुई थाना सेलमपुर जिला देवरिया उत्तरप्रदेश
विवरण - दिनांक 20/04/2026 को थाना बलरामपुर क्षेत्रांतर्गत बड़कीमहरी तिराहा के पास ट्रेलर वाहन क्रमांक सीजी 07 बीए 2389 के चालक द्वारा अन्य वाहन के लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने के परिणामस्वरूप ट्रेलर में हुए मामूली नुकसान की भरपाई करने राष्ट्रीय राजमार्ग में गति नियंत्रण हेतु यातायात पुलिस द्वारा लगाकर रखें शासकीय स्टॉपर को चोरी कर अपने ट्रेलर वाहन में लोड कर ले जाया जा रहा था जिसे मुखबिर के ज़रिए यातायात पुलिस को सूचना प्राप्त होने पर डुमरखी ढाबा के पास उक्त ट्रेलर चालक को वाहन एवं चोरी किया हुआ 02 नग स्टॉपर के साथ पकड़ा गया। घटना पर थाना बलरामपुर में आरोपी चालक गिरीश नारायण यादव पिता छोटेलाल यादव उम्र 28 वर्ष निवासी ग्राम जमुई थाना सेलमपुर जिला देवरिया उत्तरप्रदेश के विरुद्ध अपराध क्रमांक 65/2026 धारा 305(e) BNS पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण की विवेचना के दौरान आरोपी ट्रेलर चालक के कब्जे से चोरी किया हुआ 02 नग पुलिस स्टॉपर जिसकी कीमत लगभग 30,000/- रुपये है तथा घटना में प्रयुक्त वाहन ट्रेलर क्रमांक सीजी 07 बीए 2389 को जप्त किया गया। विवेचना पर आरोपी के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर आज दिनांक 21/04/2026 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर न्यायिक रिमांड में जिला जेल दाखिल कराया गया है।
    user_Shoaib Siddiqui
    Shoaib Siddiqui
    Local News Reporter बलरामपुर, बलरामपुर, छत्तीसगढ़•
    2 hrs ago
  • बलरामपुर जिले में जिला कांग्रेस कमेटी ने महिला आरक्षण के मुद्दे पर केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार पर तीखा हमला बोला है। जिला मुख्यालय स्थित राजीव भवन में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान जिलाध्यक्ष हरिहर यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा महिला आरक्षण की आड़ में ‘परिसीमन का गुप्त एजेंडा’ लागू करना चाहती थी। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा का असली मकसद महिलाओं को आरक्षण देना नहीं, बल्कि सीटों के गणित को बदलना है।
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    बलरामपुर जिले में जिला कांग्रेस कमेटी ने महिला आरक्षण के मुद्दे पर केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार पर तीखा हमला बोला है। जिला मुख्यालय स्थित राजीव भवन में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान जिलाध्यक्ष हरिहर यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा महिला आरक्षण की आड़ में ‘परिसीमन का गुप्त एजेंडा’ लागू करना चाहती थी। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा का असली मकसद महिलाओं को आरक्षण देना नहीं, बल्कि सीटों के गणित को बदलना है।
    user_Ali Khan
    Ali Khan
    बलरामपुर, बलरामपुर, छत्तीसगढ़•
    14 hrs ago
  • चिनीया से हेमंत कुमार कीरिपोर्ट चिनियां में ‘सुपर मॉल’ की धमाकेदार एंट्री: पूर्व मंत्री द्वारा फीता काटते ही उमड़ी भीड़, अब गांव में ही मिलेगी शहर जैसी शॉपिंग!
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    चिनीया से हेमंत कुमार कीरिपोर्ट 
चिनियां में ‘सुपर मॉल’ की धमाकेदार एंट्री: पूर्व मंत्री द्वारा फीता काटते ही उमड़ी भीड़, अब गांव में ही मिलेगी शहर जैसी शॉपिंग!
    user_Hemant Kumar
    Hemant Kumar
    चिनिया, गढ़वा, झारखंड•
    2 hrs ago
  • Post by Sunil singh
    1
    Post by Sunil singh
    user_Sunil singh
    Sunil singh
    रंका, गढ़वा, झारखंड•
    6 hrs ago
  • अभियुक्त (आरोपी) के घर पर इश्तहार (Proclamation/Notice) तब चिपकाया जाता है जब वह किसी गंभीर मामले में नामजद हो और पुलिस की बार-बार की कोशिशों के बाद भी गिरफ्तारी से बचने के लिए लंबे समय से फरार चल रहा हो।  यह कानूनी प्रक्रिया मुख्य रूप से इन स्थितियों में अपनाई जाती है: फरार होने पर: जब अभियुक्त गिरफ्तारी से बचने के लिए छिप रहा हो या फरार हो। न्यायालय के आदेश पर: पुलिस की रिपोर्ट के बाद न्यायालय (Court) द्वारा अभियुक्त के घर और सार्वजनिक स्थानों पर इश्तहार चिपकाने का आदेश जारी किया जाता है। समर्पण की चेतावनी: इस नोटिस के जरिए अभियुक्त को एक निश्चित समय (आमतौर पर एक महीना) के भीतर आत्मसमर्पण करने की चेतावनी दी जाती है। कुर्की-जब्ती से पहले: यदि इश्तहार के बाद भी अभियुक्त आत्मसमर्पण नहीं करता है, तो उसकी संपत्ति की कुर्की-जब्ती (Attachment of property) की कार्रवाई की जाती है।  यह कार्रवाई पुलिस द्वारा ढोल-नगाड़े बजाकर या सार्वजनिक घोषणा के साथ की जाती है ताकि स्थानीय लोग और आरोपी को कानूनी चेतावनी मिल सके।
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    अभियुक्त (आरोपी) के घर पर इश्तहार (Proclamation/Notice) तब चिपकाया जाता है जब वह किसी गंभीर मामले में नामजद हो और पुलिस की बार-बार की कोशिशों के बाद भी गिरफ्तारी से बचने के लिए लंबे समय से फरार चल रहा हो। 
यह कानूनी प्रक्रिया मुख्य रूप से इन स्थितियों में अपनाई जाती है:
फरार होने पर: जब अभियुक्त गिरफ्तारी से बचने के लिए छिप रहा हो या फरार हो।
न्यायालय के आदेश पर: पुलिस की रिपोर्ट के बाद न्यायालय (Court) द्वारा अभियुक्त के घर और सार्वजनिक स्थानों पर इश्तहार चिपकाने का आदेश जारी किया जाता है।
समर्पण की चेतावनी: इस नोटिस के जरिए अभियुक्त को एक निश्चित समय (आमतौर पर एक महीना) के भीतर आत्मसमर्पण करने की चेतावनी दी जाती है।
कुर्की-जब्ती से पहले: यदि इश्तहार के बाद भी अभियुक्त आत्मसमर्पण नहीं करता है, तो उसकी संपत्ति की कुर्की-जब्ती (Attachment of property) की कार्रवाई की जाती है। 
यह कार्रवाई पुलिस द्वारा ढोल-नगाड़े बजाकर या सार्वजनिक घोषणा के साथ की जाती है ताकि स्थानीय लोग और आरोपी को कानूनी चेतावनी मिल सके।
    user_Ramashankar sharma
    Ramashankar sharma
    Voice of people गढ़वा, गढ़वा, झारखंड•
    42 min ago
  • Post by Anit tiwary
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    Post by Anit tiwary
    user_Anit tiwary
    Anit tiwary
    Electrician गढ़वा, गढ़वा, झारखंड•
    1 hr ago
  • गढ़वा धुरकी महिला थाना नगर ऊंटरी कांड- 05/2026, दिनांक-16.02.2026, धारा - 64(1)/126(2)/351(1)/352 बी. एन. एस. & 3(1)(r)/3(1)(w) SC/ST Act.के प्राथमिकी अभियुक्त ताजुद्दीन अंसारी,पिता- सरफुद्दीन अंसारी ग्राम- खाला, थाना- धुरकी, जिला - गढ़वा के विरुद्ध आज दिनांक 16/04/2026 को धुरकी थाना गश्ती दल के सहयोग से माननीय जिला एवम् अपर सत्र न्यायाधीश , एस.सी.एस.टी. कोर्ट नगर उंटारी द्वारा जारी धारा 84 बी.एन.एस.एस के तहत इश्तहार का विधिवत तामिला करते हुए डुगडुगी बजवाकर ताजुद्दीन अंसारी के घर इश्तिहार चिपकाए गया तथा अगल-बगल के लोगों को सूचित किया गया कि ताजुद्दीन अंसारी अभिलंब माननीय न्यायालय में आत्मसमर्पण करें , ताजुद्दीन अंसारी के विरुद्ध दुष्कर्म करने, गाली गलौज करने और धमकी देने के आरोप में दर्ज किया गया है तथा माननीय न्यायालय द्वारा उनके विरुद्ध गैर जमानतीय वारंट निर्गत किया गया है और पिछले दो माह से गिरफ्तारी के डर से फिरार चल रहे हैं , इश्तिहार तामिला में पु . अ.नि. रुकमिनी कुमारी स.अ.नि गीता कुमारी उपलब्ध बल तथा धुरकी थाना गश्ती दल शामिल थे।
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    गढ़वा धुरकी महिला थाना नगर ऊंटरी कांड- 05/2026, दिनांक-16.02.2026, धारा - 64(1)/126(2)/351(1)/352 बी. एन. एस. & 3(1)(r)/3(1)(w) SC/ST Act.के प्राथमिकी अभियुक्त ताजुद्दीन अंसारी,पिता- सरफुद्दीन अंसारी ग्राम- खाला, थाना- धुरकी, जिला - गढ़वा के विरुद्ध  आज दिनांक 16/04/2026 को धुरकी थाना गश्ती दल के सहयोग से माननीय जिला एवम् अपर सत्र न्यायाधीश , एस.सी.एस.टी. कोर्ट नगर उंटारी द्वारा जारी धारा 84 बी.एन.एस.एस के तहत  इश्तहार का विधिवत तामिला करते हुए डुगडुगी बजवाकर ताजुद्दीन अंसारी के घर इश्तिहार चिपकाए गया तथा अगल-बगल के लोगों को सूचित किया गया कि ताजुद्दीन अंसारी अभिलंब माननीय न्यायालय में आत्मसमर्पण करें , ताजुद्दीन अंसारी के विरुद्ध दुष्कर्म करने, गाली गलौज करने और धमकी देने के आरोप में दर्ज किया गया है तथा माननीय  न्यायालय द्वारा उनके विरुद्ध गैर जमानतीय वारंट निर्गत किया गया है और पिछले दो माह से गिरफ्तारी के डर से फिरार चल रहे हैं , इश्तिहार तामिला में  पु . अ.नि. रुकमिनी कुमारी स.अ.नि गीता कुमारी उपलब्ध बल तथा धुरकी थाना गश्ती दल शामिल थे।
    user_Ashish Kumar
    Ashish Kumar
    प्रेस रिपोर्ट Dhurki, Garhwa•
    5 hrs ago
  • लोकेशन: बलरामपुर (छत्तीसगढ़) स्लग: महिला आरक्षण पर कांग्रेस का हमला एंकर: बलरामपुर जिले में जिला कांग्रेस कमेटी ने महिला आरक्षण के मुद्दे पर केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार पर तीखा हमला बोला है। जिला मुख्यालय स्थित राजीव भवन में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान जिलाध्यक्ष हरिहर यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा महिला आरक्षण की आड़ में ‘परिसीमन का गुप्त एजेंडा’ लागू करना चाहती थी। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा का असली मकसद महिलाओं को आरक्षण देना नहीं, बल्कि सीटों के गणित को बदलना है। वीओ-1:- राजीव भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में जिलाध्यक्ष ने कहा कि भाजपा महिला आरक्षण के नाम पर देशभर में भ्रम फैला रही है। नेताओं का कहना है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 पहले ही कानून बन चुका है, लेकिन इसके बावजूद भाजपा ने 131वां संविधान संशोधन विधेयक पेश कर एक नया राजनीतिक दांव चलने की कोशिश की। वीओ-2: कांग्रेस नेताओं के मुताबिक भाजपा इस विधेयक के जरिए लोकसभा की सीटों की संख्या बढ़ाकर लगभग 850 करना चाहती थी, जिसमें राज्यों की 815 और केंद्र शासित प्रदेशों की 35 सीटें शामिल थीं। कांग्रेस ने सवाल उठाया कि जब 2026-27 की जनगणना की प्रक्रिया शुरू होने वाली है, तो फिर 2011 की जनगणना को आधार बनाकर परिसीमन कराने की कोशिश क्यों की जा रही है।
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    लोकेशन: बलरामपुर (छत्तीसगढ़)
स्लग:
महिला आरक्षण पर कांग्रेस का हमला
एंकर:
बलरामपुर जिले में जिला कांग्रेस कमेटी ने महिला आरक्षण के मुद्दे पर केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार पर तीखा हमला बोला है। जिला मुख्यालय स्थित राजीव भवन में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान जिलाध्यक्ष हरिहर यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा महिला आरक्षण की आड़ में ‘परिसीमन का गुप्त एजेंडा’ लागू करना चाहती थी। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा का असली मकसद महिलाओं को आरक्षण देना नहीं, बल्कि सीटों के गणित को बदलना है।
वीओ-1:- राजीव भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में जिलाध्यक्ष ने कहा कि भाजपा महिला आरक्षण के नाम पर देशभर में भ्रम फैला रही है। नेताओं का कहना है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 पहले ही कानून बन चुका है, लेकिन इसके बावजूद भाजपा ने 131वां संविधान संशोधन विधेयक पेश कर एक नया राजनीतिक दांव चलने की कोशिश की।
वीओ-2: कांग्रेस नेताओं के मुताबिक भाजपा इस विधेयक के जरिए लोकसभा की सीटों की संख्या बढ़ाकर लगभग 850 करना चाहती थी, जिसमें राज्यों की 815 और केंद्र शासित प्रदेशों की 35 सीटें शामिल थीं। कांग्रेस ने सवाल उठाया कि जब 2026-27 की जनगणना की प्रक्रिया शुरू होने वाली है, तो फिर 2011 की जनगणना को आधार बनाकर परिसीमन कराने की कोशिश क्यों की जा रही है।
    user_Shoaib Siddiqui
    Shoaib Siddiqui
    Local News Reporter बलरामपुर, बलरामपुर, छत्तीसगढ़•
    11 hrs ago
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