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तिरमहू गांव में गेहूं की फ़सल में लगी भीषण आग, किसानों को लाखों रुपए का हुआ नुकसान
AMLA NEWS
तिरमहू गांव में गेहूं की फ़सल में लगी भीषण आग, किसानों को लाखों रुपए का हुआ नुकसान
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- Post by AMLA NEWS1
- आमला (बैतूल)। आमला तहसील में एक ही दिन में दो अलग-अलग स्थानों पर आग लगने से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। तिरमहू और हसलपुर गांवों में लगी आग से कुल मिलाकर करीब 6 एकड़ में खड़ी फसल जलकर राख हो गई, जिससे लाखों रुपये का नुकसान बताया जा रहा है। *4
- 🔹बैतूल जिले में हो रही आपराधिक घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण एवं दोषियों के विरुद्ध त्वरित कानूनी कार्रवाई हेतु पुलिस अधीक्षक बैतूल श्री वीरेन्द्र जैन के निर्देशन में, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती कमला जोशी एवं एसडीओपी मुलताई श्री एस.के. सिंह के मार्गदर्शन में थाना मुलताई पुलिस द्वारा त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही करते हुए आरोपी को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार किया गया। घटना का विवरण दिनांक 22.03.2026 को थाना मुलताई में एक नाबालिग पीड़िता द्वारा उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि आरोपी अर्जुन खापरे निवासी ग्राम मोरगोंदी (पांढुर्णा) द्वारा उसके नहाते समय का वीडियो बनाकर उसे वायरल किया गया तथा जान से मारने की धमकी दी गई। 🔹 *अपराध पंजीयन* पीड़िता की रिपोर्ट पर *आरोपी अर्जुन खापरे पिता लखन खापरे, उम्र 22 वर्ष, निवासी ग्राम मोरगोंदी पांढुर्णा के विरुद्ध अपराध क्रमांक 171/26 धारा 77, 78(2), 351(3) बीएनएस, 66(E), 67(A) आईटी एक्ट एवं 11, 12, 13, 14 पॉक्सो एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।* 🔹*पुलिस कार्यवाही* प्रकरण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए थाना स्तर पर विशेष टीम गठित की गई। पुलिस टीम द्वारा संभावित स्थानों पर लगातार दबिश दी गई एवं मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया गया। निरंतर प्रयासों के परिणाम स्वरूप प्राप्त सूचना के आधार पर आरोपी को बस स्टैंड दुनावा से घेराबंदी कर पकड़ा गया। आरोपी अर्जुन खापरे को दिनांक 23.03.2026 को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया। 🔹*आरोपी का नाम* अर्जुन खापरे पिता लखन खापरे, उम्र 22 वर्ष, निवासी ग्राम मोरगोंदी पांढुर्णा 🔹*सराहनीय भूमिका* इस महत्वपूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक नरेन्द्रसिंह परिहार, उनि मोनिका पटले, उनि नेपाल सिंह, आरक्षक अभिषेक वाडिवा, आरक्षक विवेक चौरे, आरक्षक प्रिंस एवं आरक्षक सेवाराम की सराहनीय भूमिका रही। 🔹*पुलिस अधीक्षक बैतूल की अपील* पुलिस अधीक्षक बैतूल श्री वीरेन्द्र जैन ने आमजन से अपील की है कि सोशल मीडिया का दुरुपयोग कर किसी की निजता का उल्लंघन करना गंभीर अपराध है। विशेषकर महिलाओं एवं नाबालिगों से संबंधित अश्लील सामग्री बनाना, प्रसारित करना या साझा करना कानूनन दंडनीय है। 🔹उन्होंने नागरिकों से आग्रह किया है कि इस प्रकार की किसी भी घटना की जानकारी तत्काल पुलिस को दें, ताकि त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। साथ ही अभिभावकों से अपील की गई है कि वे अपने बच्चों को साइबर अपराधों के प्रति जागरूक करें एवं उनकी ऑनलाइन गतिविधियों पर उचित निगरानी रखें।1
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- मुलताई थाना पुलिस की त्वरित कार्यवाही बैतूल जिले में हो रही आपराधिक घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण एवं दोषियों के विरुद्ध त्वरित कानूनी कार्रवाई हेतु पुलिस अधीक्षक बैतूल श्री वीरेन्द्र जैन के निर्देशन में, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती कमला जोशी एवं एसडीओपी मुलताई श्री एस.के. सिंह के मार्गदर्शन में थाना मुलताई पुलिस द्वारा त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही करते हुए आरोपी को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार किया गया। घटना का विवरण दिनांक 22.03.2026 को थाना मुलताई में एक नाबालिग पीड़िता द्वारा उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि आरोपी अर्जुन खापरे निवासी ग्राम मोरगोंदी (पांढुर्णा) द्वारा उसके नहाते समय का वीडियो बनाकर उसे वायरल किया गया तथा जान से मारने की धमकी दी गई। 🔹 *अपराध पंजीयन* पीड़िता की रिपोर्ट पर *आरोपी अर्जुन खापरे पिता लखन खापरे, उम्र 22 वर्ष, निवासी ग्राम मोरगोंदी पांढुर्णा के विरुद्ध अपराध क्रमांक 171/26 धारा 77, 78(2), 351(3) बीएनएस, 66(E), 67(A) आईटी एक्ट एवं 11, 12, 13, 14 पॉक्सो एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।* 🔹*पुलिस कार्यवाही* प्रकरण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए थाना स्तर पर विशेष टीम गठित की गई। पुलिस टीम द्वारा संभावित स्थानों पर लगातार दबिश दी गई एवं मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया गया। निरंतर प्रयासों के परिणाम स्वरूप प्राप्त सूचना के आधार पर आरोपी को बस स्टैंड दुनावा से घेराबंदी कर पकड़ा गया। आरोपी अर्जुन खापरे को दिनांक 23.03.2026 को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया। 🔹*आरोपी का नाम* अर्जुन खापरे पिता लखन खापरे, उम्र 22 वर्ष, निवासी ग्राम मोरगोंदी पांढुर्णा 🔹*सराहनीय भूमिका* इस महत्वपूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक नरेन्द्रसिंह परिहार, उनि मोनिका पटले, उनि नेपाल सिंह, आरक्षक अभिषेक वाडिवा, आरक्षक विवेक चौरे, आरक्षक प्रिंस एवं आरक्षक सेवाराम की सराहनीय भूमिका रही। 🔹*पुलिस अधीक्षक बैतूल की अपील* पुलिस अधीक्षक बैतूल श्री वीरेन्द्र जैन ने आमजन से अपील की है कि सोशल मीडिया का दुरुपयोग कर किसी की निजता का उल्लंघन करना गंभीर अपराध है। विशेषकर महिलाओं एवं नाबालिगों से संबंधित अश्लील सामग्री बनाना, प्रसारित करना या साझा करना कानूनन दंडनीय है। 🔹उन्होंने नागरिकों से आग्रह किया है कि इस प्रकार की किसी भी घटना की जानकारी तत्काल पुलिस को दें, ताकि त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। साथ ही अभिभावकों से अपील की गई है कि वे अपने बच्चों को साइबर अपराधों के प्रति जागरूक करें एवं उनकी ऑनलाइन गतिविधियों पर उचित निगरानी रखें।1