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बिल्हा थाना क्षेत्र के ग्राम मोहभट्ठा में 11 केवी हाई वोल्टेज तार की चपेट में आने से एक लाइनमैन नंदलाल की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है। इस मामले में बिल्हा थाना में आज, गुरुवार शाम 6:40 बजे मिली जानकारी के अनुसार मर्ग कायम कर लिया गया है। मृतक नंदलाल (22 वर्ष) बाबू लाल के पुत्र थे और रतनपुर थाना क्षेत्र के ग्राम बांका, जिला बिलासपुर के निवासी थे। प्राप्त जानकारी के अनुसार, नंदलाल 2 जून 2026 को दोपहर करीब 2:00 बजे ग्राम मोहभट्ठा में 11 केवी हाई वोल्टेज तार के संपर्क में आ गए थे। इस घटना में उन्हें 28 प्रतिशत इलेक्ट्रिक बर्न हुआ, जिसके बाद उन्हें श्री जीवन सिंह द्वारा बिलासपुर के बीटीआरसी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान, नंदलाल की 14 जून 2026 को रात 9:59 बजे मृत्यु हो गई। मृत्यु की सूचना पर, तारबहार थाना, बिलासपुर के आरक्षक 935 रूपलाल चंद्रा के माध्यम से सूचक गणेश राम सिदार (40 वर्ष) ने 14 जून 2026 को रात 11:20 बजे एक मेमो पेश किया था। उपनिरीक्षक रामनरेश यादव ने तारबहार थाना में मर्ग क्रमांक 00/07/2026, धारा 194 बी.एन.एस.एस. के तहत मामला दर्ज किया। इसी क्रम में, बिल्हा थाना में भी मर्ग क्रमांक 29/2026, धारा 194 बी.एन.एस.एस. के तहत 2 जुलाई 2026 को सुबह 8:21 बजे मर्ग कायम किया गया है।

1 hr ago
user_Patrkar Sarthi
Patrkar Sarthi
Reporter Bilha, Bilaspur•
1 hr ago

बिल्हा थाना क्षेत्र के ग्राम मोहभट्ठा में 11 केवी हाई वोल्टेज तार की चपेट में आने से एक लाइनमैन नंदलाल की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है। इस मामले में बिल्हा थाना में आज, गुरुवार शाम 6:40 बजे मिली जानकारी के अनुसार मर्ग कायम कर लिया गया है। मृतक नंदलाल (22 वर्ष) बाबू लाल के पुत्र थे और रतनपुर थाना क्षेत्र के ग्राम बांका, जिला बिलासपुर के निवासी थे। प्राप्त जानकारी के अनुसार, नंदलाल 2 जून 2026 को दोपहर करीब 2:00 बजे ग्राम मोहभट्ठा में 11 केवी हाई वोल्टेज तार के संपर्क में आ गए थे। इस घटना में उन्हें 28 प्रतिशत इलेक्ट्रिक बर्न हुआ, जिसके बाद उन्हें श्री जीवन सिंह द्वारा बिलासपुर के बीटीआरसी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान, नंदलाल की 14 जून 2026 को रात 9:59 बजे मृत्यु हो गई। मृत्यु की सूचना पर, तारबहार थाना, बिलासपुर के आरक्षक 935 रूपलाल चंद्रा के माध्यम से सूचक गणेश राम सिदार (40 वर्ष) ने 14 जून 2026 को रात 11:20 बजे एक मेमो पेश किया था। उपनिरीक्षक रामनरेश यादव ने तारबहार थाना में मर्ग क्रमांक 00/07/2026, धारा 194 बी.एन.एस.एस. के तहत मामला दर्ज किया। इसी क्रम में, बिल्हा थाना में भी मर्ग क्रमांक 29/2026, धारा 194 बी.एन.एस.एस. के तहत 2 जुलाई 2026 को सुबह 8:21 बजे मर्ग कायम किया गया है।

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  • मिमिक्री कलाकार राज बहादुर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में राज बहादुर पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की आवाज़ की मिमिक्री करते हुए सुने जा सकते हैं।
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    मिमिक्री कलाकार राज बहादुर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में राज बहादुर पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की आवाज़ की मिमिक्री करते हुए सुने जा सकते हैं।
    user_News30live
    News30live
    Local News Reporter Bilha, Bilaspur•
    3 hrs ago
  • स्थानीय ग्रामीणों ने अपने क्षेत्र के सड़क मार्गों की खस्ता हालत के खिलाफ एक अनूठा प्रदर्शन किया है। उनका आरोप है कि विकास के बड़े-बड़े दावे और डंका पीटे जाने के बावजूद, लोगों को आज भी दलदल से भरी और बदहाल सड़कों पर चलने को मजबूर होना पड़ रहा है। यह स्थिति विकास के प्रचार और जमीनी हकीकत के बीच के विरोधाभास को उजागर करती है, जिससे ग्रामीण भारी कठिनाई का सामना कर रहे हैं।
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    स्थानीय ग्रामीणों ने अपने क्षेत्र के सड़क मार्गों की खस्ता हालत के खिलाफ एक अनूठा प्रदर्शन किया है। उनका आरोप है कि विकास के बड़े-बड़े दावे और डंका पीटे जाने के बावजूद, लोगों को आज भी दलदल से भरी और बदहाल सड़कों पर चलने को मजबूर होना पड़ रहा है। यह स्थिति विकास के प्रचार और जमीनी हकीकत के बीच के विरोधाभास को उजागर करती है, जिससे ग्रामीण भारी कठिनाई का सामना कर रहे हैं।
    user_Ram bhardwaj
    Ram bhardwaj
    Local News Reporter बिल्हा, बिलासपुर, छत्तीसगढ़•
    11 hrs ago
  • बिलासपुर में तोरवा पुलिस ने शादी का झूठा वादा कर एक युवती का दैहिक शोषण करने के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। आरोपी ने पहले युवती को विवाह का भरोसा दिलाया और उसी आधार पर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, लेकिन बाद में शादी से साफ इंकार कर दिया था। पुलिस के अनुसार, पीड़िता पहले बिलासपुर के एक पेट्रोल पंप में कार्य करती थी, इसी दौरान उसकी पहचान गौरेला निवासी सागर राठौर (19 वर्ष), पिता राधेश्याम राठौर से हुई। आरोप है कि सागर ने युवती को अपने प्रेमजाल में फंसाकर शादी करने का आश्वासन दिया और इसी भरोसे का फायदा उठाते हुए उसके साथ लगातार शारीरिक संबंध बनाए। कुछ समय बाद आरोपी ने विवाह करने से स्पष्ट इनकार कर दिया, जिसके बाद पीड़िता ने पुलिस की शरण ली। पीड़िता द्वारा सबसे पहले गौरेला थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी। जांच में घटना का क्षेत्राधिकार थाना तोरवा का पाए जाने पर प्रकरण को शून्य पर दर्ज कर तोरवा भेजा गया। तोरवा थाना में 1 जुलाई 2026 को अपराध क्रमांक 362/2026 के तहत धारा 69 बीएनएस में मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की गई। महिला संबंधी अपराध की गंभीरता को देखते हुए, थाना प्रभारी निरीक्षक रजनीश सिंह के निर्देशन में पुलिस टीम तत्काल गौरेला-पेंड्रा-मरवाही रवाना हुई। पुलिस ने आरोपी को पूछताछ के लिए बुलाया, जहाँ उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। इसके बाद पुलिस ने 2 जुलाई 2026 को आरोपी सागर राठौर को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहाँ से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।
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    बिलासपुर में तोरवा पुलिस ने शादी का झूठा वादा कर एक युवती का दैहिक शोषण करने के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। आरोपी ने पहले युवती को विवाह का भरोसा दिलाया और उसी आधार पर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, लेकिन बाद में शादी से साफ इंकार कर दिया था।

पुलिस के अनुसार, पीड़िता पहले बिलासपुर के एक पेट्रोल पंप में कार्य करती थी, इसी दौरान उसकी पहचान गौरेला निवासी सागर राठौर (19 वर्ष), पिता राधेश्याम राठौर से हुई। आरोप है कि सागर ने युवती को अपने प्रेमजाल में फंसाकर शादी करने का आश्वासन दिया और इसी भरोसे का फायदा उठाते हुए उसके साथ लगातार शारीरिक संबंध बनाए। कुछ समय बाद आरोपी ने विवाह करने से स्पष्ट इनकार कर दिया, जिसके बाद पीड़िता ने पुलिस की शरण ली।

पीड़िता द्वारा सबसे पहले गौरेला थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी। जांच में घटना का क्षेत्राधिकार थाना तोरवा का पाए जाने पर प्रकरण को शून्य पर दर्ज कर तोरवा भेजा गया। तोरवा थाना में 1 जुलाई 2026 को अपराध क्रमांक 362/2026 के तहत धारा 69 बीएनएस में मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की गई। महिला संबंधी अपराध की गंभीरता को देखते हुए, थाना प्रभारी निरीक्षक रजनीश सिंह के निर्देशन में पुलिस टीम तत्काल गौरेला-पेंड्रा-मरवाही रवाना हुई। पुलिस ने आरोपी को पूछताछ के लिए बुलाया, जहाँ उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। इसके बाद पुलिस ने 2 जुलाई 2026 को आरोपी सागर राठौर को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहाँ से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।
    user_Sheikh Sarfaraz Ahamad
    Sheikh Sarfaraz Ahamad
    Newspaper publisher बिलासपुर, बिलासपुर, छत्तीसगढ़•
    1 hr ago
  • बिलासपुर प्रेस क्लब के कार्यक्रम "हमर पहुना" में शामिल हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश कुमार सिंह ने पुलिसिंग, कानून व्यवस्था, साइबर अपराध, नशा मुक्ति और युवाओं की भूमिका जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर खुलकर अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने जोर देकर कहा कि पुलिस की वास्तविक शक्ति हथियार या वर्दी में नहीं, बल्कि जनता के भरोसे में निहित है। संवाद के दौरान, एसएसपी ने अपने व्यक्तिगत सफर को साझा किया, जिसमें ग्वालियर में एसपी कार्यालय के पास पढ़ाई करते हुए उनके भीतर एक पुलिस अधिकारी बनने का सपना पनपा। लोक सेवा आयोग की परीक्षा में सफलता हासिल करने के बाद, उन्होंने बस्तर से अपने पुलिस करियर की शुरुआत की और कई चुनौतीपूर्ण जिलों में सफलतापूर्वक अपनी सेवाएं दीं। बिलासपुर में पुलिस की कार्यप्रणाली पर प्रकाश डालते हुए, उन्होंने बताया कि यहाँ अपराधियों के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। गंभीर मामलों में 22 अपराधियों को आजीवन कारावास दिलवाना और लगभग 9.5 करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति जब्त करना, पुलिस की प्रभावी कार्यशैली की प्रमुख उपलब्धियाँ हैं। उन्होंने यह भी बताया कि महिला सुरक्षा, नशा उन्मूलन और साइबर अपराध नियंत्रण वर्तमान में बिलासपुर पुलिस की शीर्ष प्राथमिकताओं में शामिल हैं। साइबर ठगी से बचाव के प्रयासों के बारे में, एसएसपी ने जानकारी दी कि थाना स्तर पर "हमर संगवारी" समूह गठित किए गए हैं, जिनके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को डिजिटल सुरक्षा के संबंध में आवश्यक जानकारी प्रदान की जा रही है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि आधुनिक पुलिसिंग का मुख्य उद्देश्य केवल अपराधियों को पकड़ना ही नहीं है, बल्कि अपराध होने से पहले ही लोगों को जागरूक करना भी है। कार्यक्रम के समापन पर, एसएसपी ने युवाओं को राष्ट्र निर्माण, कानून का सम्मान करने और सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करने का महत्वपूर्ण संदेश दिया। अंत में, बिलासपुर प्रेस क्लब ने उनका सम्मान किया, जिसमें प्रेस क्लब के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में वरिष्ठ पत्रकार उपस्थित रहे।
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    बिलासपुर प्रेस क्लब के कार्यक्रम "हमर पहुना" में शामिल हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश कुमार सिंह ने पुलिसिंग, कानून व्यवस्था, साइबर अपराध, नशा मुक्ति और युवाओं की भूमिका जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर खुलकर अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने जोर देकर कहा कि पुलिस की वास्तविक शक्ति हथियार या वर्दी में नहीं, बल्कि जनता के भरोसे में निहित है।

संवाद के दौरान, एसएसपी ने अपने व्यक्तिगत सफर को साझा किया, जिसमें ग्वालियर में एसपी कार्यालय के पास पढ़ाई करते हुए उनके भीतर एक पुलिस अधिकारी बनने का सपना पनपा। लोक सेवा आयोग की परीक्षा में सफलता हासिल करने के बाद, उन्होंने बस्तर से अपने पुलिस करियर की शुरुआत की और कई चुनौतीपूर्ण जिलों में सफलतापूर्वक अपनी सेवाएं दीं।

बिलासपुर में पुलिस की कार्यप्रणाली पर प्रकाश डालते हुए, उन्होंने बताया कि यहाँ अपराधियों के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। गंभीर मामलों में 22 अपराधियों को आजीवन कारावास दिलवाना और लगभग 9.5 करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति जब्त करना, पुलिस की प्रभावी कार्यशैली की प्रमुख उपलब्धियाँ हैं। उन्होंने यह भी बताया कि महिला सुरक्षा, नशा उन्मूलन और साइबर अपराध नियंत्रण वर्तमान में बिलासपुर पुलिस की शीर्ष प्राथमिकताओं में शामिल हैं।

साइबर ठगी से बचाव के प्रयासों के बारे में, एसएसपी ने जानकारी दी कि थाना स्तर पर "हमर संगवारी" समूह गठित किए गए हैं, जिनके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को डिजिटल सुरक्षा के संबंध में आवश्यक जानकारी प्रदान की जा रही है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि आधुनिक पुलिसिंग का मुख्य उद्देश्य केवल अपराधियों को पकड़ना ही नहीं है, बल्कि अपराध होने से पहले ही लोगों को जागरूक करना भी है। कार्यक्रम के समापन पर, एसएसपी ने युवाओं को राष्ट्र निर्माण, कानून का सम्मान करने और सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करने का महत्वपूर्ण संदेश दिया। अंत में, बिलासपुर प्रेस क्लब ने उनका सम्मान किया, जिसमें प्रेस क्लब के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में वरिष्ठ पत्रकार उपस्थित रहे।
    user_Kumar Poptani National Crime
    Kumar Poptani National Crime
    Local News Reporter बिलासपुर, बिलासपुर, छत्तीसगढ़•
    3 hrs ago
  • बिलासपुर हाईकोर्ट ने बारिश के मौसम में बार-बार बिजली गुल होने और घंटों तक आपूर्ति बहाल न होने की गंभीर समस्या पर स्वतः संज्ञान लिया है। यह संज्ञान बिलासपुर क्षेत्र में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने और संबंधित विभागों की जवाबदेही तय करने के उद्देश्य से लिया गया है। अदालत ने ऊर्जा विभाग, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (सीएसपीडीसीएल), और नगर निगम को व्यक्तिगत शपथपत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है। इन शपथपत्रों में उन्हें स्पष्ट रूप से बताना होगा कि निर्बाध बिजली आपूर्ति बनाए रखने और जलभराव को रोकने के लिए उन्होंने क्या ठोस कदम उठाए हैं। इस आदेश का संदर्भ हाल ही में हुई बारिश है, जहाँ 11 केवी लाइन पर पेड़ गिरने के कारण कई इलाकों में घंटों तक बिजली बाधित रही थी, जिससे आम जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा था। इस मामले की अगली सुनवाई 7 जुलाई 2026 को निर्धारित की गई है, जिस दिन इन विभागों द्वारा उठाए गए कदमों पर कोर्ट विचार करेगा।
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    बिलासपुर हाईकोर्ट ने बारिश के मौसम में बार-बार बिजली गुल होने और घंटों तक आपूर्ति बहाल न होने की गंभीर समस्या पर स्वतः संज्ञान लिया है। यह संज्ञान बिलासपुर क्षेत्र में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने और संबंधित विभागों की जवाबदेही तय करने के उद्देश्य से लिया गया है।

अदालत ने ऊर्जा विभाग, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (सीएसपीडीसीएल), और नगर निगम को व्यक्तिगत शपथपत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है। इन शपथपत्रों में उन्हें स्पष्ट रूप से बताना होगा कि निर्बाध बिजली आपूर्ति बनाए रखने और जलभराव को रोकने के लिए उन्होंने क्या ठोस कदम उठाए हैं। इस आदेश का संदर्भ हाल ही में हुई बारिश है, जहाँ 11 केवी लाइन पर पेड़ गिरने के कारण कई इलाकों में घंटों तक बिजली बाधित रही थी, जिससे आम जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा था।

इस मामले की अगली सुनवाई 7 जुलाई 2026 को निर्धारित की गई है, जिस दिन इन विभागों द्वारा उठाए गए कदमों पर कोर्ट विचार करेगा।
    user_द संक्षेप
    द संक्षेप
    Media company बिलासपुर, बिलासपुर, छत्तीसगढ़•
    4 hrs ago
  • भाटापारा शहर क्षेत्र में एक 80 वर्षीय असहाय वृद्ध महिला से झपटमारी की घटना को अंजाम देने वाले चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस की जांच में यह खुलासा हुआ कि इस वारदात का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि वृद्धा का सगा भतीजा ही है। पुलिस ने आरोपी भतीजे की प्रेमिका सहित कुल चार शातिर आरोपियों को धर दबोचा है और लूटे गए जेवर सहित घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल को शत-प्रतिशत बरामद कर लिया है। मामले के अनुसार, नयापारा वार्ड भाटापारा निवासी श्रीमती हीराबाई ध्रुव, जो वृद्धा पेंशन से जीवन यापन करती हैं, ने थाना भाटापारा में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि एक अज्ञात पुरुष और महिला मोटरसाइकिल से उनके पास आए और खुद को उनके अस्पताल में भर्ती रिश्तेदार का पड़ोसी बताकर उनका विश्वास जीत लिया। इसके बाद वे वृद्धा को अस्पताल ले जाने का बहाना बनाकर मोटरसाइकिल पर बैठाकर सुनसान बोडतरा रोड की ओर ले गए, जहां उन्होंने उनके गले से सोने का मंगलसूत्र झपट लिया। इस मंगलसूत्र में 12 पत्ती सोने का लाकेट और 12 नग सोने का गेहूं दाना लगा हुआ था। आरोपियों ने जेवर चुराकर फरार हो गए। इस रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक: 208/2026 धारा 304, 61(2), 318(2) बीएनएस के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। पुलिस अधीक्षक श्री ओ.पी. शर्मा के कुशल निर्देशन में भाटापारा शहर पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घटनास्थल और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। फुटेज के आधार पर संदेही की पहचान प्रार्थीया के भतीजे टेकूराम के दोस्त 'गोलू' के रूप में हुई। पुलिस टीम ने तुरंत दबिश देकर संदेही गोलू उर्फ अजय ध्रुव को हिरासत में लिया। पूछताछ में गोलू ने चौंकाने वाला खुलासा करते हुए बताया कि प्रार्थीया के सगे भतीजे टेकूराम ध्रुव ने अपनी प्रेमिका सरिता निषाद, साथी सागर मरकाम और गोलू के साथ मिलकर इस पूरी वारदात की योजना बनाई थी। आरोपियों के मेमोरेंडम कथन के आधार पर पुलिस ने उनके पास से कुल 09.980 ग्राम सोने के जेवरात (10 नग सोने की पत्ती और 06 नग सोने का गेहूं दाना) बरामद किए, जिनकी कुल कीमत लगभग ₹1,05,000/- है। घटना में प्रयुक्त एच.एफ. डीलक्स मोटरसाइकिल (क्रमांक CG04 ML4105) और एक नीला-सफेद रंग का स्कार्फ भी जब्त किया गया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में सागर मरकाम (उम्र 30 वर्ष), सरिता निषाद (उम्र 40 वर्ष, भतीजे की प्रेमिका), अजय उर्फ गोलू ध्रुव (उम्र 39 वर्ष) और मुख्य सूत्रधार टेकूराम ध्रुव (उम्र 35 वर्ष, सगा भतीजा) शामिल हैं। ये सभी तिल्दा-नेवरा, जिला रायपुर के निवासी हैं। इन सभी आरोपियों को आज दिनांक 01.07.2026 को माननीय न्यायालय भाटापारा के समक्ष प्रस्तुत करने की प्रक्रिया की जा रही है।
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    भाटापारा शहर क्षेत्र में एक 80 वर्षीय असहाय वृद्ध महिला से झपटमारी की घटना को अंजाम देने वाले चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस की जांच में यह खुलासा हुआ कि इस वारदात का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि वृद्धा का सगा भतीजा ही है। पुलिस ने आरोपी भतीजे की प्रेमिका सहित कुल चार शातिर आरोपियों को धर दबोचा है और लूटे गए जेवर सहित घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल को शत-प्रतिशत बरामद कर लिया है।

मामले के अनुसार, नयापारा वार्ड भाटापारा निवासी श्रीमती हीराबाई ध्रुव, जो वृद्धा पेंशन से जीवन यापन करती हैं, ने थाना भाटापारा में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि एक अज्ञात पुरुष और महिला मोटरसाइकिल से उनके पास आए और खुद को उनके अस्पताल में भर्ती रिश्तेदार का पड़ोसी बताकर उनका विश्वास जीत लिया। इसके बाद वे वृद्धा को अस्पताल ले जाने का बहाना बनाकर मोटरसाइकिल पर बैठाकर सुनसान बोडतरा रोड की ओर ले गए, जहां उन्होंने उनके गले से सोने का मंगलसूत्र झपट लिया। इस मंगलसूत्र में 12 पत्ती सोने का लाकेट और 12 नग सोने का गेहूं दाना लगा हुआ था। आरोपियों ने जेवर चुराकर फरार हो गए। इस रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक: 208/2026 धारा 304, 61(2), 318(2) बीएनएस के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।

पुलिस अधीक्षक श्री ओ.पी. शर्मा के कुशल निर्देशन में भाटापारा शहर पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घटनास्थल और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। फुटेज के आधार पर संदेही की पहचान प्रार्थीया के भतीजे टेकूराम के दोस्त 'गोलू' के रूप में हुई। पुलिस टीम ने तुरंत दबिश देकर संदेही गोलू उर्फ अजय ध्रुव को हिरासत में लिया। पूछताछ में गोलू ने चौंकाने वाला खुलासा करते हुए बताया कि प्रार्थीया के सगे भतीजे टेकूराम ध्रुव ने अपनी प्रेमिका सरिता निषाद, साथी सागर मरकाम और गोलू के साथ मिलकर इस पूरी वारदात की योजना बनाई थी।

आरोपियों के मेमोरेंडम कथन के आधार पर पुलिस ने उनके पास से कुल 09.980 ग्राम सोने के जेवरात (10 नग सोने की पत्ती और 06 नग सोने का गेहूं दाना) बरामद किए, जिनकी कुल कीमत लगभग ₹1,05,000/- है। घटना में प्रयुक्त एच.एफ. डीलक्स मोटरसाइकिल (क्रमांक CG04 ML4105) और एक नीला-सफेद रंग का स्कार्फ भी जब्त किया गया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में सागर मरकाम (उम्र 30 वर्ष), सरिता निषाद (उम्र 40 वर्ष, भतीजे की प्रेमिका), अजय उर्फ गोलू ध्रुव (उम्र 39 वर्ष) और मुख्य सूत्रधार टेकूराम ध्रुव (उम्र 35 वर्ष, सगा भतीजा) शामिल हैं। ये सभी तिल्दा-नेवरा, जिला रायपुर के निवासी हैं। इन सभी आरोपियों को आज दिनांक 01.07.2026 को माननीय न्यायालय भाटापारा के समक्ष प्रस्तुत करने की प्रक्रिया की जा रही है।
    user_गोविन्द राम
    गोविन्द राम
    Court reporter बलौदा बाजार, बलौदा बाजार, छत्तीसगढ़•
    4 hrs ago
  • रायगढ़ पुलिस के "ऑपरेशन क्लीन हंट" अभियान के तहत तमनार पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है, जिसके तहत CHP चौक लिबरा हिंसा कांड के मुख्य आरोपी राजेश मरकाम को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। आरोपी राजेश मरकाम पुलिस पर प्राणघातक हमला, लूटपाट, आगजनी, बलवा, शासकीय कार्य में बाधा और आर्म्स एक्ट सहित चार गंभीर आपराधिक मामलों में नामजद था और घटना के बाद से लगातार फरार चल रहा था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह के निर्देश पर फरार आरोपियों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत, तमनार और पूंजीपथरा पुलिस की संयुक्त टीम को मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी राजेश मरकाम ग्राम बरपाली आया हुआ है। सूचना मिलने पर पुलिस ने घेराबंदी कर उसे हिरासत में लिया और पूछताछ के बाद विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। पुलिस के अनुसार, यह घटना दिसंबर 2025 से गारे पेलमा सेक्टर-01 कोयला परियोजना की जनसुनवाई के विरोध में CHP चौक लिबरा में चल रहे धरना-प्रदर्शन और आर्थिक नाकेबंदी से जुड़ी है। 27 दिसंबर 2025 को यह आंदोलन हिंसक हो गया, जिसमें आरोपियों ने भीड़ को उकसाकर पुलिस बल पर लाठी, डंडे, टांगी और पत्थरों से हमला कर दिया। इस दौरान कई पुलिसकर्मी घायल हुए, शासकीय वॉकी-टॉकी और मोबाइल लूट लिए गए, साथ ही पुलिस और प्रशासन के वाहनों में तोड़फोड़ कर आग लगा दी गई। प्लांट में भी बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ की गई थी। इस हिंसक घटना के संबंध में थाना तमनार में कुल 16 अलग-अलग अपराध दर्ज किए गए हैं। अब तक 22 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा जा चुका है, जबकि अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी है। गिरफ्तार आरोपी राजेश मरकाम थाना तमनार के अपराध क्रमांक 303/2025, 306/2025, 307/2025 और 308/2025 में नामजद था। पूछताछ में उसने आंदोलनकारियों के साथ मिलकर हिंसक घटनाओं में शामिल होने की बात स्वीकार की। विवेचना के दौरान आंदोलनकारियों को दुष्प्रेरित करने में उसकी भूमिका सामने आने पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 49 भी प्रकरण में जोड़ी गई है। एसएसपी शशि मोहन सिंह ने स्पष्ट किया है कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और हिंसा फैलाने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे तत्वों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।
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    रायगढ़ पुलिस के "ऑपरेशन क्लीन हंट" अभियान के तहत तमनार पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है, जिसके तहत CHP चौक लिबरा हिंसा कांड के मुख्य आरोपी राजेश मरकाम को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। आरोपी राजेश मरकाम पुलिस पर प्राणघातक हमला, लूटपाट, आगजनी, बलवा, शासकीय कार्य में बाधा और आर्म्स एक्ट सहित चार गंभीर आपराधिक मामलों में नामजद था और घटना के बाद से लगातार फरार चल रहा था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह के निर्देश पर फरार आरोपियों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत, तमनार और पूंजीपथरा पुलिस की संयुक्त टीम को मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी राजेश मरकाम ग्राम बरपाली आया हुआ है। सूचना मिलने पर पुलिस ने घेराबंदी कर उसे हिरासत में लिया और पूछताछ के बाद विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया।

पुलिस के अनुसार, यह घटना दिसंबर 2025 से गारे पेलमा सेक्टर-01 कोयला परियोजना की जनसुनवाई के विरोध में CHP चौक लिबरा में चल रहे धरना-प्रदर्शन और आर्थिक नाकेबंदी से जुड़ी है। 27 दिसंबर 2025 को यह आंदोलन हिंसक हो गया, जिसमें आरोपियों ने भीड़ को उकसाकर पुलिस बल पर लाठी, डंडे, टांगी और पत्थरों से हमला कर दिया। इस दौरान कई पुलिसकर्मी घायल हुए, शासकीय वॉकी-टॉकी और मोबाइल लूट लिए गए, साथ ही पुलिस और प्रशासन के वाहनों में तोड़फोड़ कर आग लगा दी गई। प्लांट में भी बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ की गई थी।

इस हिंसक घटना के संबंध में थाना तमनार में कुल 16 अलग-अलग अपराध दर्ज किए गए हैं। अब तक 22 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा जा चुका है, जबकि अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी है। गिरफ्तार आरोपी राजेश मरकाम थाना तमनार के अपराध क्रमांक 303/2025, 306/2025, 307/2025 और 308/2025 में नामजद था। पूछताछ में उसने आंदोलनकारियों के साथ मिलकर हिंसक घटनाओं में शामिल होने की बात स्वीकार की। विवेचना के दौरान आंदोलनकारियों को दुष्प्रेरित करने में उसकी भूमिका सामने आने पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 49 भी प्रकरण में जोड़ी गई है।

एसएसपी शशि मोहन सिंह ने स्पष्ट किया है कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और हिंसा फैलाने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे तत्वों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।
    user_Kumar Poptani National Crime
    Kumar Poptani National Crime
    Local News Reporter बिलासपुर, बिलासपुर, छत्तीसगढ़•
    3 hrs ago
  • बिल्हा थाना क्षेत्र के ग्राम मोहभट्ठा में 11 केवी हाई वोल्टेज तार की चपेट में आने से एक लाइनमैन नंदलाल की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है। इस मामले में बिल्हा थाना में आज, गुरुवार शाम 6:40 बजे मिली जानकारी के अनुसार मर्ग कायम कर लिया गया है। मृतक नंदलाल (22 वर्ष) बाबू लाल के पुत्र थे और रतनपुर थाना क्षेत्र के ग्राम बांका, जिला बिलासपुर के निवासी थे। प्राप्त जानकारी के अनुसार, नंदलाल 2 जून 2026 को दोपहर करीब 2:00 बजे ग्राम मोहभट्ठा में 11 केवी हाई वोल्टेज तार के संपर्क में आ गए थे। इस घटना में उन्हें 28 प्रतिशत इलेक्ट्रिक बर्न हुआ, जिसके बाद उन्हें श्री जीवन सिंह द्वारा बिलासपुर के बीटीआरसी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान, नंदलाल की 14 जून 2026 को रात 9:59 बजे मृत्यु हो गई। मृत्यु की सूचना पर, तारबहार थाना, बिलासपुर के आरक्षक 935 रूपलाल चंद्रा के माध्यम से सूचक गणेश राम सिदार (40 वर्ष) ने 14 जून 2026 को रात 11:20 बजे एक मेमो पेश किया था। उपनिरीक्षक रामनरेश यादव ने तारबहार थाना में मर्ग क्रमांक 00/07/2026, धारा 194 बी.एन.एस.एस. के तहत मामला दर्ज किया। इसी क्रम में, बिल्हा थाना में भी मर्ग क्रमांक 29/2026, धारा 194 बी.एन.एस.एस. के तहत 2 जुलाई 2026 को सुबह 8:21 बजे मर्ग कायम किया गया है।
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    बिल्हा थाना क्षेत्र के ग्राम मोहभट्ठा में 11 केवी हाई वोल्टेज तार की चपेट में आने से एक लाइनमैन नंदलाल की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है। इस मामले में बिल्हा थाना में आज, गुरुवार शाम 6:40 बजे मिली जानकारी के अनुसार मर्ग कायम कर लिया गया है। मृतक नंदलाल (22 वर्ष) बाबू लाल के पुत्र थे और रतनपुर थाना क्षेत्र के ग्राम बांका, जिला बिलासपुर के निवासी थे।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, नंदलाल 2 जून 2026 को दोपहर करीब 2:00 बजे ग्राम मोहभट्ठा में 11 केवी हाई वोल्टेज तार के संपर्क में आ गए थे। इस घटना में उन्हें 28 प्रतिशत इलेक्ट्रिक बर्न हुआ, जिसके बाद उन्हें श्री जीवन सिंह द्वारा बिलासपुर के बीटीआरसी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान, नंदलाल की 14 जून 2026 को रात 9:59 बजे मृत्यु हो गई।

मृत्यु की सूचना पर, तारबहार थाना, बिलासपुर के आरक्षक 935 रूपलाल चंद्रा के माध्यम से सूचक गणेश राम सिदार (40 वर्ष) ने 14 जून 2026 को रात 11:20 बजे एक मेमो पेश किया था। उपनिरीक्षक रामनरेश यादव ने तारबहार थाना में मर्ग क्रमांक 00/07/2026, धारा 194 बी.एन.एस.एस. के तहत मामला दर्ज किया। इसी क्रम में, बिल्हा थाना में भी मर्ग क्रमांक 29/2026, धारा 194 बी.एन.एस.एस. के तहत 2 जुलाई 2026 को सुबह 8:21 बजे मर्ग कायम किया गया है।
    user_Patrkar Sarthi
    Patrkar Sarthi
    Reporter Bilha, Bilaspur•
    1 hr ago
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