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ब्रेकिंग न्यूज शिवपुरी जिले के फिजीकल थाना क्षेत्र का है मामला शिवपुरी जिले के फिजिकल थाना क्षेत्र के इंद्रा कॉलोनी का हैं में एक युवक ने दो मासूम बच्चियों को हवस का शिकार बनाने का किया प्रयास, युवक को जनता ने पकड़कर किया पुलिस के हवाले, दो बच्चियों में से एक बच्ची ने परिजनों को बताया तब आया मामला सामने, क्षेत्रवासी, बड़ी संख्या में थाने पर जुटे, पुलिस ने मामले में आरोपी पर की FIR दर्ज।।
चंद्रभान पुष्पेंद्र बघेल
ब्रेकिंग न्यूज शिवपुरी जिले के फिजीकल थाना क्षेत्र का है मामला शिवपुरी जिले के फिजिकल थाना क्षेत्र के इंद्रा कॉलोनी का हैं में एक युवक ने दो मासूम बच्चियों को हवस का शिकार बनाने का किया प्रयास, युवक को जनता ने पकड़कर किया पुलिस के हवाले, दो बच्चियों में से एक बच्ची ने परिजनों को बताया तब आया मामला सामने, क्षेत्रवासी, बड़ी संख्या में थाने पर जुटे, पुलिस ने मामले में आरोपी पर की FIR दर्ज।।
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- मामला शिवपुरी जिले के फिजिकल थाना क्षेत्र के इंद्रा कॉलोनी का हैं में एक युवक ने दो मासूम बच्चियों को हवस का शिकार बनाने का किया प्रयास, युवक को जनता ने पकड़कर किया पुलिस के हवाले, दो बच्चियों में से एक बच्ची ने परिजनों को बताया तब आया मामला सामने, क्षेत्रवासी, बड़ी संख्या में थाने पर जुटे, पुलिस ने मामले में आरोपी पर की FIR दर्ज।।1
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- Post by Deepak Journalist1
- करैरा में फर्जी दस्तावेज बनाकर जमीन हड़पने की साजिश का खुलासा, ओबेदुल्ला उर्फ बॉबी और दिर्गपाल सिंह बुंदेला को 7 व 5 वर्ष की सजा | करैरा न्यायालय से जमीन से जुड़े फर्जीवाड़े के एक चर्चित मामले में अहम फैसला सामने आया है। , द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश करैरा ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर जमीन हड़पने की साजिश के मामले में दो आरोपियों को दोषी ठहराते हुए कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी (35) निवासी मरोड़ीपुरा, वार्ड क्रमांक 1 करैरा और (28) निवासी वार्ड क्रमांक 5 करैरा को भारतीय दंड संहिता की धारा 467 और 468 के तहत दोषी पाया। अदालत ने ओबेदुल्ला उर्फ बॉबी को 7 वर्ष तथा दिर्गपाल सिंह को 5 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए क्रमशः तीन हजार और दो हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। जमीन हड़पने के लिए बनाया गया था फर्जी मुख्तियारनामा प्रकरण के अनुसार यह विवाद करैरा क्षेत्र के लोटनपुरा टीला रोड स्थित एक भूमि से जुड़ा हुआ है। मामले में परिवादी निवासी मरोड़ीपुरा ने न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया था। आरोप था कि दोनों आरोपियों ने आपसी साजिश के तहत जमीन से संबंधित फर्जी मुख्तियारनामा (पावर ऑफ अटॉर्नी) तैयार किया और उसके आधार पर जमीन पर अधिकार जमाने का प्रयास किया। साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर साबित हुआ अपराध सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता तथा अधिवक्ता और ने प्रभावी पैरवी करते हुए दस्तावेजी साक्ष्य और गवाहों के बयान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए। इन साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने माना कि आरोपियों ने आपराधिक साजिश के तहत जालसाजी कर फर्जी दस्तावेज तैयार किए और उन्हें असली बताकर उपयोग करने का प्रयास किया। क्षेत्र में चर्चा में रहा मुख्य आरोपी बताया जाता है कि मुख्य आरोपी ओबेदुल्ला उर्फ बॉबी करैरा के फूटे तालाब क्षेत्र में पैथोलॉजी लैब संचालन को लेकर भी पहले चर्चा में रहा है। फैसले को माना जा रहा कड़ा संदेश न्यायालय के इस फैसले को क्षेत्र में जमीन से जुड़े फर्जीवाड़े और धोखाधड़ी के मामलों में एक कड़ा संदेश माना जा रहा है। लंबे समय से चल रहे इस मामले में फैसला आने के बाद परिवादी सफीउल्लाह खान ने भावुक होकर न्यायालय का आभार जताया और कहा कि आखिरकार सत्य की जीत हुई है। स्थानीय लोगों का भी कहना है कि इस निर्णय से जमीन से जुड़े फर्जी दस्तावेज बनाकर धोखाधड़ी करने वालों को सख्त चेतावनी मिलेगी कि कानून के साथ छल करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।1
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