Shuru
Apke Nagar Ki App…
दतिया के कलेक्टर साहब देखो ऐ भारत का कानून है यहां सिर्फ कानून चलता है अब फिर चाहे कोई हो सबके लिए समान कानून है ।
गजेन्द्र सिंह मीडिया प्रभारी
दतिया के कलेक्टर साहब देखो ऐ भारत का कानून है यहां सिर्फ कानून चलता है अब फिर चाहे कोई हो सबके लिए समान कानून है ।
More news from मध्य प्रदेश and nearby areas
- शिवपुरी। पोहरी जनपद की ग्राम पंचायत नोन्हेंटा खुर्द के ग्राम बटकाखेड़ी में श्मशान घाट के चबूतरा और टिनशेड के नाम पर राशि निकली, काम अब तक नहीं किया गया हुई शिकायत।1
- शिवपुरी हैवानियत कहीं भी जग सकती है टॉफी का लालच देकर दो मासूम बच्चियों से अश्लील हरकत, आक्रोशित परिजनों ने आरोपी को घसीटते हुए थाने पहुंचाया1
- दतिया के कलेक्टर साहब देखो ऐ भारत का कानून है यहां सिर्फ कानून चलता है अब फिर चाहे कोई हो सबके लिए समान कानून है ।1
- मामला शिवपुरी जिले के फिजिकल थाना क्षेत्र के इंद्रा कॉलोनी का हैं में एक युवक ने दो मासूम बच्चियों को हवस का शिकार बनाने का किया प्रयास, युवक को जनता ने पकड़कर किया पुलिस के हवाले, दो बच्चियों में से एक बच्ची ने परिजनों को बताया तब आया मामला सामने, क्षेत्रवासी, बड़ी संख्या में थाने पर जुटे, पुलिस ने मामले में आरोपी पर की FIR दर्ज।।1
- ग्वालियर कांड पीठ में बाबा साहब की मूर्ति लेकर गौरव व्यास वकील दो कौड़ी का मूर्ति लगे नहीं देने खुद बोल रहा है इस वीडियो में देशद्रोही का नस में आता है अंतर्गत इस पर कार्रवाई की जाए ग्वालियर संभाग बाबा साहब के बारे में अब शब्द बोला जाता है गौरव व्यास दो कौड़ी का वकील अनिल मिश्रा इन पर कार्रवाई किया ठोस स की कार्रवाई करें देशद्रोही है यह1
- Post by Deepak Journalist1
- फर्जी दस्तावेज बनाकर जमीन हड़पने की कोशिश, करैरा कोर्ट ने दो आरोपियों को सुनाई 5 और 7 साल की सजा शिवपुरी जिले के करैरा न्यायालय ने जमीन से जुड़े फर्जीवाड़े के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती मोनिका आध्या ने आरोपी ओबेदुल्ला उर्फ बॉबी और दिर्गपाल सिंह बुंदेला को दोषी ठहराते हुए क्रमशः 5 वर्ष और 7 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों आरोपियों पर अर्थदंड भी लगाया गया है। मामला करैरा के लोटनपुरा टीला रोड स्थित जमीन से जुड़ा है, जहां आरोपियों पर फर्जी मुख्तियारनामा यानी पावर ऑफ अटॉर्नी तैयार कर जमीन हड़पने की कोशिश करने का आरोप था। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने दस्तावेजी साक्ष्य और गवाहों के आधार पर आरोप सिद्ध किए, जिसके बाद न्यायालय ने दोनों आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 467 और 468 के तहत दोषी करार दिया। न्यायालय के इस फैसले को जमीन से जुड़े फर्जीवाड़े के मामलों में एक अहम निर्णय माना जा रहा है।1
- शिवपुरी । मासूम बच्चियों से बदसलूकी करने वाले बल्लू का पुलिस ने निकाला सरेआम जुलूस देख पूरा मामला1