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कस्बा थाना में मचा हड़कंप किले के पीछे खाई में लगी आग दो टैंकरों की सहायता से ग्रामीणों ने आग बुझाई
बंटी कुमार सहरिया
कस्बा थाना में मचा हड़कंप किले के पीछे खाई में लगी आग दो टैंकरों की सहायता से ग्रामीणों ने आग बुझाई
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- जानकारी गुरुवार सुबह 11 बजे मिली केलवाड़ा थाना क्षेत्र में थाना अधिकारी नरेंद्र सिंह राजावत ने अनोखी पहल करते हुए वाहन चालकों के चालान नहीं बनाए, बल्कि उन्हें ट्रैफिक नियमों की जानकारी देकर जागरूक किया। इस दौरान कस्बे में निकाले गए मार्च के समय आमजन से शांति बनाए रखने की अपील भी की गई। पुलिस ने लोगों को नियमों का पालन करने, हेलमेट पहनने और सुरक्षित ड्राइविंग के लिए प्रेरित किया। मार्च के दौरान केलवाड़ा थाने के पुलिसकर्मी मौके पर मौजूद रहे और व्यवस्था बनाए रखी। इस पहल से क्षेत्र में सकारात्मक संदेश गया और लोगों ने पुलिस के प्रयास की सराहना की।1
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- पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौड़ के निर्देश पर शादी विवाहो को दृष्टिगत रखते हुये निर्धारित समय के बाद तेज अवाज मे डीजे बजाने पर कोलाहल अधिनियम के तहत कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं। खनियाधाना मे रात्रि के 02.15 बजे का समय होगा उस समय टाटा पिकअप वाहन क्र. MP67C0335 पर लगा डीजे जिसमे आठ साउण्ट और पाँच मशीन , एक डिजल इंजन मय डायनेमा, बडी लाईटे चार , एचएफ पुंगा झंकार बाले बीस लगे हुए थे। डीजे संचालक अपने डीजे को बहुत तेज गति से बजाया जा रहा था रात्रि मे सो रहे आमजनो को ध्वनि प्रदूषण से काफी परेशानी हो रही थी। निरिक्षक केदार सिंह यादव थाना प्रभारी के द्वारा पुलिस टीम को रवाना किया तो कुंवर जी पैलेस के सामने खनियाधाना से डीजे संचालक अशुंल लोधी निवासी आजादपुरा जिला ललितपुर उत्तर प्रदेश हांल निवासी तुलसी होटल के पीछे खनियाधाना का कृत्य म.प्र कोलाहल अधिनियम 1985 की धारा 15 के तहत दण्डनीय पाया जाने से डीजे को विधिवत जप्त कर जप्ती पंचनामा तैयार किया गया तथा डीजे को लाकर थाना प्रांगण मे सुरक्षार्थ रखा गया एवं डीजे संचालक अंशुल लोधी के विरूध्द थाना खनियाधाना पर अपराध क्रमांक 139/2026 धारा 15 म.प्र. कोलाहल नियंत्रण अधिनियम का कायम कर विवेचना मे लिया गया ।1
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