आरटीई अधिनियम के तहत निजी विद्यालयों में 25% आरक्षित सीटों पर नामांकन हेतु अपील गुमला: निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(सी) के अंतर्गत जिले के मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों की प्रवेश कक्षा में 25 प्रतिशत सीटें पड़ोस के अभिवंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित की गई हैं। इस प्रावधान के तहत शैक्षणिक सत्र हेतु निम्नलिखित विद्यालयों में नामांकन लिया जाना है: * सरस्वती विद्या मंदिर, गुमला * सरस्वती शिशु मंदिर, गुमल * सरस्वती शिशु विद्या मंदिर, भरनो * डी०ए०वी० पब्लिक स्कूल, गुमला * संत मेरी स्कूल, कुदा, कामडारा * चंचल सिग्नेस स्कूल, अरमई * सरस्वती शिशु मंदिर, भलमंदा * सोलिटियर एजुकेशनल अकादमी, मकरा * उर्सुलाईन इंग्लिश मीडियम स्कूल, कोनबीर नवाटोली, बसिया * उर्सुलाईन इंग्लिश मीडियम स्कूल, टोंगों, चैनपुर * मॉट फोर्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, कोनबीर नवाटोली, बसिया, * किशोर मोहन लाल साहू, सरस्वती शिशु मंदिर, कयम्बा, पालकोट * रंजीत नारायण सिंह सरस्वती विद्यालय, कुदरा, सिसई * कार्तिक उरांव आदिवासी बाल विद्यालय, निजमा बधराईटोली * संत अन्ना मध्य विद्यालय, दाउदनगर पुग्गु * नोट्रेडेम स्कूल, गुमला * जटया मध्य विद्यालय, बुरहू * संत जेवियर्स स्कूल, गुमला * विकास चिल्ड्रेन एकेडमी, विशुनपुर अधिनियम के प्रावधान के अनुसार ‘पड़ोस’ से आशय विद्यालय से 01 किलोमीटर की परिधि के अंतर्गत निवास करने वाले बच्चों से है। यदि 01 किलोमीटर की परिधि में पर्याप्त संख्या में बच्चे उपलब्ध नहीं होते हैं, तो विद्यालय की विस्तारित सीमा 06 किलोमीटर की परिधि तक निवास करने वाले बच्चों का नामांकन किया जाएगा। जिला शिक्षा अधीक्षक, गुमला ने अभिभावकों से अपील की है कि वे अपने बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए इस महत्वपूर्ण अवसर का लाभ उठाएँ तथा निर्धारित प्रक्रिया के तहत समय पर आवेदन सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि शिक्षा प्रत्येक बच्चे का अधिकार है और आरटीई अधिनियम के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर एवं वंचित वर्ग के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से जोड़ने का यह एक सशक्त माध्यम है।अभिभावकों से अनुरोध है कि वे संबंधित विद्यालय अथवा प्रखंड शिक्षा कार्यालय से संपर्क कर आवश्यक जानकारी प्राप्त करें एवं अपने बच्चों का नामांकन सुनिश्चित करें।
आरटीई अधिनियम के तहत निजी विद्यालयों में 25% आरक्षित सीटों पर नामांकन हेतु अपील गुमला: निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(सी) के अंतर्गत जिले के मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों की प्रवेश कक्षा में 25 प्रतिशत सीटें पड़ोस के अभिवंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित की गई हैं। इस प्रावधान के तहत शैक्षणिक सत्र हेतु निम्नलिखित विद्यालयों में नामांकन लिया जाना है: * सरस्वती विद्या मंदिर, गुमला * सरस्वती शिशु मंदिर, गुमल * सरस्वती शिशु विद्या मंदिर, भरनो * डी०ए०वी० पब्लिक स्कूल, गुमला * संत मेरी स्कूल, कुदा, कामडारा * चंचल सिग्नेस स्कूल, अरमई * सरस्वती शिशु मंदिर, भलमंदा * सोलिटियर एजुकेशनल अकादमी, मकरा * उर्सुलाईन इंग्लिश मीडियम स्कूल, कोनबीर नवाटोली, बसिया * उर्सुलाईन इंग्लिश मीडियम स्कूल, टोंगों, चैनपुर * मॉट फोर्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, कोनबीर नवाटोली, बसिया, * किशोर मोहन लाल साहू, सरस्वती शिशु मंदिर, कयम्बा, पालकोट * रंजीत नारायण सिंह सरस्वती विद्यालय, कुदरा, सिसई * कार्तिक उरांव आदिवासी बाल विद्यालय, निजमा बधराईटोली * संत अन्ना मध्य विद्यालय, दाउदनगर पुग्गु * नोट्रेडेम स्कूल, गुमला * जटया मध्य विद्यालय, बुरहू * संत जेवियर्स स्कूल, गुमला * विकास चिल्ड्रेन एकेडमी, विशुनपुर अधिनियम के प्रावधान के अनुसार ‘पड़ोस’ से आशय विद्यालय से 01 किलोमीटर की परिधि के अंतर्गत निवास करने वाले बच्चों से है। यदि 01 किलोमीटर की परिधि में पर्याप्त संख्या में बच्चे उपलब्ध नहीं होते हैं, तो विद्यालय की विस्तारित सीमा 06 किलोमीटर की परिधि तक निवास करने वाले बच्चों का नामांकन किया जाएगा। जिला शिक्षा अधीक्षक, गुमला ने अभिभावकों से अपील की है कि वे अपने बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए इस महत्वपूर्ण अवसर का लाभ उठाएँ तथा निर्धारित प्रक्रिया के तहत समय पर आवेदन सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि शिक्षा प्रत्येक बच्चे का अधिकार है और आरटीई अधिनियम के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर एवं वंचित वर्ग के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से जोड़ने का यह एक सशक्त माध्यम है।अभिभावकों से अनुरोध है कि वे संबंधित विद्यालय अथवा प्रखंड शिक्षा कार्यालय से संपर्क कर आवश्यक जानकारी प्राप्त करें एवं अपने बच्चों का नामांकन सुनिश्चित करें।
- जशपुर जिले के बगीचा एवं सन्ना क्षेत्र में hedgexfund (हेड जेक्स फंड) नेटवर्क कंपनी के नाम पर ग्रामीणों को रुपए दुगुना करने का झांसा देकर ठगी करने का मामला सामने आया है,पीड़िता उर्मिला बाई की रिपोर्ट पर थाना बगीचा में आरोपियों के विरुद्ध धारा 420, 34 भा.द.वि. के तहत अपराध दर्ज किया गया,निवेश पर रकम दुगुनी होने के लालच में कई ग्रामीणों ने पैसे लगाए, लेकिन कंपनी बंद होने पर ठगी का खुलासा हुआ। 👮 गिरफ्तार आरोपी ♦️शिवशंकर राम (29 वर्ष), ग्राम घाघरा, थाना सन्ना ♦️कालेश्वर राम (48 वर्ष), ग्राम रूपसेरा भलमंडा, थाना लोदाम ♦️अनिल लकड़ा (50 वर्ष), ग्राम जरिया बरटोली, चौकी मनोरा ♦️शिवनाथ राम (27 वर्ष), ग्राम दमेरा रायकोना एवं अन्य महिलाये भी शामिल है। ♦️आरोपी शिवशंकर राम के कब्जे से टोयोटा टायजर कार (JH-01FU-9460) भी पुलिस द्वारा जप्त की गई है,पुलिस की जांच जारी है। पीड़ितों की संख्या बढ़ने एवं ठगी की रकम लाखों में होने की संभावना है। ⚠️ सावधान रहें — जल्दी पैसा दोगुना करने का लालच अक्सर ठगी साबित होता है।1
- ऐसे एस्टेटंड करते है बच्चे1
- Post by AAM JANATA1
- Post by उमेश उरांव1
- चैनपुर : डिजिटल युग में सोशल मीडिया के दुरुपयोग और महिलाओं की मर्यादा से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ चैनपुर पुलिस ने कड़ा रुख अपनाया है। फेसबुक पर एक युवती का आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को सिमडेगा से गिरफ्तार कर लिया है। मंगलवार को कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।1
- Post by Jharkhand local news1
- प्यार, धोखा और सोशल मीडिया पर बदनामी… आपत्तिजनक फोटो-वीडियो वायरल करने वाला आरोपी गिरफ्तार, सीधे जेल भेजा गया चैनपुर थाना क्षेत्र की एक युवती की आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने के सनसनीखेज मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जानकारी देते हुए मंगलवार शाम पांच बजे पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा किया। मिली जानकारी के अनुसार पीड़िता, उम्र लगभग बीस वर्ष, चैनपुर थाना क्षेत्र के महुआटोली जनावल गांव की रहने वाली है। युवती ने थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि सिमडेगा जिला के केरसई थाना क्षेत्र अंतर्गत नोनगढ़ा ढोढरीटोली निवासी अल बिनुस डुंगडुंग, उम्र लगभग चौबीस वर्ष, पिता लाजरुस डुंगडुंग के साथ वर्ष दो हजार बाइस से उसका प्रेम संबंध था। आरोप है कि इसी दौरान आरोपी ने चोरी-छिपे युवती की कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो बना लिए। बाद में एक दिसंबर दो हजार पच्चीस को आरोपी ने ‘Leppa Binu’ नाम की फेसबुक आईडी से फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर सार्वजनिक कर दिए। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि वीडियो वायरल करने के बाद आरोपी लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगा और जान से मारने की धमकी भी देने लगा, जिससे वह काफी भयभीत हो गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए चैनपुर थाना पुलिस ने कांड संख्या अड़तालीस स्लैश पच्चीस दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा अठहत्तर उपधारा दो, उन्यासी, तीन सौ इक्यावन उपधारा दो, तीन सौ बावन बीएनएस तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा सड़सठ ए के तहत मामला दर्ज किया। तकनीकी जांच और छापेमारी के बाद पुलिस ने आरोपी को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। आवश्यक पूछताछ के बाद आरोपी को माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। चैनपुर थाना प्रभारी अरविंद कुमार ने आम लोगों से अपील करते हुए कहा कि सोशल मीडिया का उपयोग जिम्मेदारी और सावधानी के साथ करें तथा किसी भी प्रकार के साइबर अपराध, ब्लैकमेलिंग या ऑनलाइन उत्पीड़न की जानकारी तुरंत नजदीकी थाने को दें। #ChainpurPolice #CyberCrime #JharkhandNews #GumlaNews #SocialMediaCrime #PoliceAction #BreakingNews #JharkhandPolice #CrimeNews #LocalNews1
- इस संबंध में सन्ना थाना प्रभारी संतोष सिंह ने बताया कि शिवलिंग चोरी हो जाने की जानकारी प्राप्त हो रही है और पुलिस द्वारा मामले को गंभीरता से लेते हुवे जांच की जा रही है। शिवलिंग चोरी करने वाले आरोपियों को बहुत जल्द ही गिरफ्तार किया जायेगा और कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी।1
- Post by AAM JANATA1