*पुलिस अधीक्षक, ललितपुर द्वारा थाना मड़ावरा के परिसर में स्थित कार्यालय, उ0नि0/मु0आ0/आरक्षी गण के आवास / बैरक, मेस आदि के जीर्णोद्धार की शिलापट्टिका का छात्राओं से अनावरण कर , किया गया उद्घाटन ।* *व्यापारीगण/संभान्त नागरिकों से वार्ता की गयी और साइबर अपराध, मिशन शक्ति, यातायात नियम, बाल विवाह आदि के प्रति जागरूक किया गया ।* ललितपुर जनपद की तहसील मडावरा की कोतवाली मडावरा में पुलिस अधीक्षक, जनपद ललितपुर श्री मो0 मुश्ताक द्वारा थाना मड़ावरा के परिसर में स्थित कार्यालय, उ0नि0/मु0आ0/आरक्षी गण के आवास / बैरक, मेस आदि के जीर्णोद्धार की शिलापट्टिका का अनावरण कर , पूर्ण विधि-विधान पूर्वक उद्घाटन किया गया । उन्होंने पुलिस विभाग के इस प्रयास व जनता के सहयोग की सराहना की । महोदय द्वारा प्रभारी निरीक्षक व समस्त स्टाप को जनता की शिकायतों को गुणवत्तापूर्ण तरीके से निस्तारण करने हेतु निर्देशित किया गया । तत्पश्चात महोदय द्वारा उपस्थित व्यापारीगण/संभान्त नागरिकों से वार्ता की गयी और साइबर अपराध, मिशन शक्ति, यातायात नियम, बाल विवाह आदि के प्रति जागरूक किया गया । *यातायात जागरुकता अभियानः* महोदय द्वारा यातायात नियमों के बारे में निम्न जानकारी देकर किया गया जागरुक— 01.दो पहिया वाहन चालक हेलमेट व चार पहिया वाहन चालक सीट बेल्ट अवश्य लगायें, जिससे की किसी दुर्घटना के घटित होने पर वह सुरक्षित रह सके । 02. वाहनों पर निर्धारित संख्या में ही सवारियों को बैठाएं तथा नियंत्रित गति से वाहन चलाएं । 03. शराब इत्यादि का नशा करके वाहन न चलाये । 04.सभी प्रकार के वाहनों पर निर्धारित मानक के अनुरुप नम्बर प्लेट लगाएं । 05.ब्लैक फिल्म लगाकर वाहन न चलाये । 06.वाहन चलाते समय स्टंटबाजी न करें । 07.अपने वाहन में हूटर/मोडिफाइड साईलेन्सर/मानक के विपरीत तीव्र ध्वनि वाले होर्न का प्रयोग न करें । *कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों से अपील की गई कि सड़क दुर्घटना होने पर घायल को तत्काल उचित उपचार हेतु अस्पताल भेजने में आवश्यक सहयोग प्रदान करें, जिससे कि गोल्डन ऑवर में घायल को उपचार दे कर उसके बहुमूल्य जीवन को सुरक्षित किया जा सके ।* *साइबर क्राइमः* जागरुकता कार्यक्रम के दौरान साइबर अपराध के बारे में जानकारी दी गयी तथा साइबर अपराध से बचाव के सम्बंध में निम्न जानकारियाँ दी गई— 01.डीप फेक, एआई, डिजिटल अरेस्ट आदि के बारे में विस्तृत जानकारी देकर जागरुक किया गया । 02.किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक न करें तथा प्लेस्टोर/आईओएस से जेनुइन app ही download करें, इनके अतिरिक्त किसी अन्य प्लेटफॉर्म से कोई app download न करें । 03.किसी अनजान व्यक्ति से अपनी बैंकिंग सम्बंधी कोई भी डिटेल शेयर न करें तथा ओटीपी आदि मांगने पर न दें । 04.सोशल मीडिया का प्रयोग करते समय सावधानियां बरते । किसी भी पोस्ट की सच्चाई जाने विना उसे शेयर न करें , अनजान लोगो की फ्रैन्ड रिक्वेस्ट आने पर उसे एक्सेप्ट न करें तथा सिक्योरिटी फीचर हमेशा ऑन रखें । 05. कॉल पर किसी भी व्यक्ति द्वारा दिए गए ऑफर, लालच, या धमकी पर विश्वास न करें । 06.सभी प्रकार के ईलेक्ट्रानिक उपकरण, सभी डिजिटल अकाउंट का स्ट्रांग पासवर्ड बनाएं तथा टू-स्टेप ऑथेंटिकेशन की सेटिंग अनिवार्य रुप से ऑन रखें । *साइबर फ्राड होने पर तत्काल अपनी शिकायत साइबर हेल्प लाइन नं0 1930, NCCRP पोर्टल पर शिकायत रजिस्टर्ड करने या www.cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत रजिस्टर्ड करायें अथवा किसी भी प्रकार की समस्या होने पर अपने निकटतम थाने या डायल-112 पर सूचना दें, जिससे कि वित्तीय धोखाधड़ी होने पर साइबर क्राइम के गोल्डन ऑवर में सम्बंधित एजेंसी द्वारा आवश्यक कार्यवाही अमल में लायी जा सके ।* *मिशन शक्तिः* महोदय द्वारा महिला सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलम्बन हेतु शासन द्वारा चलाए जा रहे योजनाओं जैसे- मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, निराश्रित महिला पेंशन योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, वन स्टाप सेन्टर, आदि की जानकारी दी गई । महिलाओं की सुरक्षा व सहायता हेतु जनपद के प्रत्येक थानों पर स्थापित मिशन शक्ति केन्द्र, एण्टी रोमियो स्क्वॉड की कार्य प्रणाली के विषय में जागरुक किया गया तथा विभिन्न हेल्पलाइन नम्बरों जैसे- (वूमेन पावर लाइन 1090), (महिला हेल्प लाइन 181), (एम्बुलेंस सेवा 108),(मुख्यमन्त्री हेल्पलाइन 1076), (पुलिस आपातकालीन सेवा 112), (चाइल्ड हेल्पलाइन 1098), (स्वास्थ्य सेवा 102), (ऑन लाइन साइबर फ्राड हेल्प लाइन नं-1930) आदि के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी गयी । *बाल विवाह के प्रति जागरूकताः* उपस्थित सभी लोगो को बाल विवाह तथा बाल विवाह से सम्बन्धित अधिनियम में निहित प्रावधानों के विषय में जागरूक किया गया, जिसके अंतर्गत छात्राओं को बाल विवाह की समस्या, उसके कारण, दुष्परिणाम तथा इससे जुड़े कानूनी प्रावधानों के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी प्रदान की गई । बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 (Prohibition of Child Marriage Act– PCMA, 2006) में वर्णित मुख्य कानूनी प्रावधानों के बारे में छात्र/छात्राओं को सरल भाषा में जानकारी दी गई ।
*पुलिस अधीक्षक, ललितपुर द्वारा थाना मड़ावरा के परिसर में स्थित कार्यालय, उ0नि0/मु0आ0/आरक्षी गण के आवास / बैरक, मेस आदि के जीर्णोद्धार की शिलापट्टिका का छात्राओं से अनावरण कर , किया गया उद्घाटन ।* *व्यापारीगण/संभान्त नागरिकों से वार्ता की गयी और साइबर अपराध, मिशन शक्ति, यातायात नियम, बाल विवाह आदि के प्रति जागरूक किया गया ।* ललितपुर जनपद की तहसील मडावरा की कोतवाली मडावरा में पुलिस अधीक्षक, जनपद ललितपुर श्री मो0 मुश्ताक द्वारा थाना मड़ावरा के परिसर में स्थित कार्यालय, उ0नि0/मु0आ0/आरक्षी गण के आवास / बैरक, मेस आदि के जीर्णोद्धार की शिलापट्टिका का अनावरण कर , पूर्ण विधि-विधान पूर्वक उद्घाटन किया गया । उन्होंने पुलिस विभाग के इस प्रयास व जनता के सहयोग की सराहना की । महोदय द्वारा प्रभारी निरीक्षक व समस्त स्टाप को जनता की शिकायतों को गुणवत्तापूर्ण तरीके से निस्तारण करने हेतु निर्देशित किया गया । तत्पश्चात महोदय द्वारा उपस्थित व्यापारीगण/संभान्त नागरिकों से वार्ता की गयी और साइबर अपराध, मिशन शक्ति, यातायात नियम, बाल विवाह आदि के प्रति जागरूक किया गया । *यातायात जागरुकता अभियानः* महोदय द्वारा यातायात नियमों के बारे में निम्न जानकारी देकर किया गया जागरुक— 01.दो पहिया वाहन चालक हेलमेट व चार पहिया वाहन चालक सीट बेल्ट अवश्य लगायें, जिससे की किसी दुर्घटना के घटित होने पर वह सुरक्षित रह सके । 02. वाहनों पर निर्धारित संख्या में ही सवारियों को बैठाएं तथा नियंत्रित गति से वाहन चलाएं । 03. शराब इत्यादि का नशा करके वाहन न चलाये । 04.सभी प्रकार के वाहनों पर निर्धारित मानक के अनुरुप नम्बर प्लेट लगाएं । 05.ब्लैक फिल्म लगाकर
वाहन न चलाये । 06.वाहन चलाते समय स्टंटबाजी न करें । 07.अपने वाहन में हूटर/मोडिफाइड साईलेन्सर/मानक के विपरीत तीव्र ध्वनि वाले होर्न का प्रयोग न करें । *कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों से अपील की गई कि सड़क दुर्घटना होने पर घायल को तत्काल उचित उपचार हेतु अस्पताल भेजने में आवश्यक सहयोग प्रदान करें, जिससे कि गोल्डन ऑवर में घायल को उपचार दे कर उसके बहुमूल्य जीवन को सुरक्षित किया जा सके ।* *साइबर क्राइमः* जागरुकता कार्यक्रम के दौरान साइबर अपराध के बारे में जानकारी दी गयी तथा साइबर अपराध से बचाव के सम्बंध में निम्न जानकारियाँ दी गई— 01.डीप फेक, एआई, डिजिटल अरेस्ट आदि के बारे में विस्तृत जानकारी देकर जागरुक किया गया । 02.किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक न करें तथा प्लेस्टोर/आईओएस से जेनुइन app ही download करें, इनके अतिरिक्त किसी अन्य प्लेटफॉर्म से कोई app download न करें । 03.किसी अनजान व्यक्ति से अपनी बैंकिंग सम्बंधी कोई भी डिटेल शेयर न करें तथा ओटीपी आदि मांगने पर न दें । 04.सोशल मीडिया का प्रयोग करते समय सावधानियां बरते । किसी भी पोस्ट की सच्चाई जाने विना उसे शेयर न करें , अनजान लोगो की फ्रैन्ड रिक्वेस्ट आने पर उसे एक्सेप्ट न करें तथा सिक्योरिटी फीचर हमेशा ऑन रखें । 05. कॉल पर किसी भी व्यक्ति द्वारा दिए गए ऑफर, लालच, या धमकी पर विश्वास न करें । 06.सभी प्रकार के ईलेक्ट्रानिक उपकरण, सभी डिजिटल अकाउंट का स्ट्रांग पासवर्ड बनाएं तथा टू-स्टेप ऑथेंटिकेशन की सेटिंग अनिवार्य रुप से ऑन रखें । *साइबर फ्राड होने पर तत्काल अपनी शिकायत साइबर हेल्प
लाइन नं0 1930, NCCRP पोर्टल पर शिकायत रजिस्टर्ड करने या www.cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत रजिस्टर्ड करायें अथवा किसी भी प्रकार की समस्या होने पर अपने निकटतम थाने या डायल-112 पर सूचना दें, जिससे कि वित्तीय धोखाधड़ी होने पर साइबर क्राइम के गोल्डन ऑवर में सम्बंधित एजेंसी द्वारा आवश्यक कार्यवाही अमल में लायी जा सके ।* *मिशन शक्तिः* महोदय द्वारा महिला सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलम्बन हेतु शासन द्वारा चलाए जा रहे योजनाओं जैसे- मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, निराश्रित महिला पेंशन योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, वन स्टाप सेन्टर, आदि की जानकारी दी गई । महिलाओं की सुरक्षा व सहायता हेतु जनपद के प्रत्येक थानों पर स्थापित मिशन शक्ति केन्द्र, एण्टी रोमियो स्क्वॉड की कार्य प्रणाली के विषय में जागरुक किया गया तथा विभिन्न हेल्पलाइन नम्बरों जैसे- (वूमेन पावर लाइन 1090), (महिला हेल्प लाइन 181), (एम्बुलेंस सेवा 108),(मुख्यमन्त्री हेल्पलाइन 1076), (पुलिस आपातकालीन सेवा 112), (चाइल्ड हेल्पलाइन 1098), (स्वास्थ्य सेवा 102), (ऑन लाइन साइबर फ्राड हेल्प लाइन नं-1930) आदि के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी गयी । *बाल विवाह के प्रति जागरूकताः* उपस्थित सभी लोगो को बाल विवाह तथा बाल विवाह से सम्बन्धित अधिनियम में निहित प्रावधानों के विषय में जागरूक किया गया, जिसके अंतर्गत छात्राओं को बाल विवाह की समस्या, उसके कारण, दुष्परिणाम तथा इससे जुड़े कानूनी प्रावधानों के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी प्रदान की गई । बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 (Prohibition of Child Marriage Act– PCMA, 2006) में वर्णित मुख्य कानूनी प्रावधानों के बारे में छात्र/छात्राओं को सरल भाषा में जानकारी दी गई ।
- *पुलिस अधीक्षक, ललितपुर द्वारा थाना मड़ावरा के परिसर में स्थित कार्यालय, उ0नि0/मु0आ0/आरक्षी गण के आवास / बैरक, मेस आदि के जीर्णोद्धार की शिलापट्टिका का छात्राओं से अनावरण कर , किया गया उद्घाटन ।* *व्यापारीगण/संभान्त नागरिकों से वार्ता की गयी और साइबर अपराध, मिशन शक्ति, यातायात नियम, बाल विवाह आदि के प्रति जागरूक किया गया ।* ललितपुर जनपद की तहसील मडावरा की कोतवाली मडावरा में पुलिस अधीक्षक, जनपद ललितपुर श्री मो0 मुश्ताक द्वारा थाना मड़ावरा के परिसर में स्थित कार्यालय, उ0नि0/मु0आ0/आरक्षी गण के आवास / बैरक, मेस आदि के जीर्णोद्धार की शिलापट्टिका का अनावरण कर , पूर्ण विधि-विधान पूर्वक उद्घाटन किया गया । उन्होंने पुलिस विभाग के इस प्रयास व जनता के सहयोग की सराहना की । महोदय द्वारा प्रभारी निरीक्षक व समस्त स्टाप को जनता की शिकायतों को गुणवत्तापूर्ण तरीके से निस्तारण करने हेतु निर्देशित किया गया । तत्पश्चात महोदय द्वारा उपस्थित व्यापारीगण/संभान्त नागरिकों से वार्ता की गयी और साइबर अपराध, मिशन शक्ति, यातायात नियम, बाल विवाह आदि के प्रति जागरूक किया गया । *यातायात जागरुकता अभियानः* महोदय द्वारा यातायात नियमों के बारे में निम्न जानकारी देकर किया गया जागरुक— 01.दो पहिया वाहन चालक हेलमेट व चार पहिया वाहन चालक सीट बेल्ट अवश्य लगायें, जिससे की किसी दुर्घटना के घटित होने पर वह सुरक्षित रह सके । 02. वाहनों पर निर्धारित संख्या में ही सवारियों को बैठाएं तथा नियंत्रित गति से वाहन चलाएं । 03. शराब इत्यादि का नशा करके वाहन न चलाये । 04.सभी प्रकार के वाहनों पर निर्धारित मानक के अनुरुप नम्बर प्लेट लगाएं । 05.ब्लैक फिल्म लगाकर वाहन न चलाये । 06.वाहन चलाते समय स्टंटबाजी न करें । 07.अपने वाहन में हूटर/मोडिफाइड साईलेन्सर/मानक के विपरीत तीव्र ध्वनि वाले होर्न का प्रयोग न करें । *कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों से अपील की गई कि सड़क दुर्घटना होने पर घायल को तत्काल उचित उपचार हेतु अस्पताल भेजने में आवश्यक सहयोग प्रदान करें, जिससे कि गोल्डन ऑवर में घायल को उपचार दे कर उसके बहुमूल्य जीवन को सुरक्षित किया जा सके ।* *साइबर क्राइमः* जागरुकता कार्यक्रम के दौरान साइबर अपराध के बारे में जानकारी दी गयी तथा साइबर अपराध से बचाव के सम्बंध में निम्न जानकारियाँ दी गई— 01.डीप फेक, एआई, डिजिटल अरेस्ट आदि के बारे में विस्तृत जानकारी देकर जागरुक किया गया । 02.किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक न करें तथा प्लेस्टोर/आईओएस से जेनुइन app ही download करें, इनके अतिरिक्त किसी अन्य प्लेटफॉर्म से कोई app download न करें । 03.किसी अनजान व्यक्ति से अपनी बैंकिंग सम्बंधी कोई भी डिटेल शेयर न करें तथा ओटीपी आदि मांगने पर न दें । 04.सोशल मीडिया का प्रयोग करते समय सावधानियां बरते । किसी भी पोस्ट की सच्चाई जाने विना उसे शेयर न करें , अनजान लोगो की फ्रैन्ड रिक्वेस्ट आने पर उसे एक्सेप्ट न करें तथा सिक्योरिटी फीचर हमेशा ऑन रखें । 05. कॉल पर किसी भी व्यक्ति द्वारा दिए गए ऑफर, लालच, या धमकी पर विश्वास न करें । 06.सभी प्रकार के ईलेक्ट्रानिक उपकरण, सभी डिजिटल अकाउंट का स्ट्रांग पासवर्ड बनाएं तथा टू-स्टेप ऑथेंटिकेशन की सेटिंग अनिवार्य रुप से ऑन रखें । *साइबर फ्राड होने पर तत्काल अपनी शिकायत साइबर हेल्प लाइन नं0 1930, NCCRP पोर्टल पर शिकायत रजिस्टर्ड करने या www.cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत रजिस्टर्ड करायें अथवा किसी भी प्रकार की समस्या होने पर अपने निकटतम थाने या डायल-112 पर सूचना दें, जिससे कि वित्तीय धोखाधड़ी होने पर साइबर क्राइम के गोल्डन ऑवर में सम्बंधित एजेंसी द्वारा आवश्यक कार्यवाही अमल में लायी जा सके ।* *मिशन शक्तिः* महोदय द्वारा महिला सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलम्बन हेतु शासन द्वारा चलाए जा रहे योजनाओं जैसे- मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, निराश्रित महिला पेंशन योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, वन स्टाप सेन्टर, आदि की जानकारी दी गई । महिलाओं की सुरक्षा व सहायता हेतु जनपद के प्रत्येक थानों पर स्थापित मिशन शक्ति केन्द्र, एण्टी रोमियो स्क्वॉड की कार्य प्रणाली के विषय में जागरुक किया गया तथा विभिन्न हेल्पलाइन नम्बरों जैसे- (वूमेन पावर लाइन 1090), (महिला हेल्प लाइन 181), (एम्बुलेंस सेवा 108),(मुख्यमन्त्री हेल्पलाइन 1076), (पुलिस आपातकालीन सेवा 112), (चाइल्ड हेल्पलाइन 1098), (स्वास्थ्य सेवा 102), (ऑन लाइन साइबर फ्राड हेल्प लाइन नं-1930) आदि के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी गयी । *बाल विवाह के प्रति जागरूकताः* उपस्थित सभी लोगो को बाल विवाह तथा बाल विवाह से सम्बन्धित अधिनियम में निहित प्रावधानों के विषय में जागरूक किया गया, जिसके अंतर्गत छात्राओं को बाल विवाह की समस्या, उसके कारण, दुष्परिणाम तथा इससे जुड़े कानूनी प्रावधानों के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी प्रदान की गई । बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 (Prohibition of Child Marriage Act– PCMA, 2006) में वर्णित मुख्य कानूनी प्रावधानों के बारे में छात्र/छात्राओं को सरल भाषा में जानकारी दी गई ।3
- भारतीय किसान संघ की जिला बैठक आयोजित, सौंपे गए नए दायित्व, विकास जोशी बने टीकमगढ़ नगर अध्यक्ष व अनिकेत साहू बने नगर मंत्री।1
- टीकमगढ़ जिले की शासकीय माध्यमिक शाला उत्तरी कारी में बच्चों से झाडू लगाए जाने का वीडियो सौशल मीडिया पर हुआ वायरल1
- टीकमगढ़ (मध्य प्रदेश)। जिले के मोहनगढ़ थाना क्षेत्र में बुधवार को एक नाबालिग लड़की का शव पहाड़ी इलाके में मिलने से सनसनी फैल गई। लड़की सोमवार से लापता थी। शव मिलने की सूचना के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया, वहीं परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। परिजनों ने आशंका जताई है कि नाबालिग के साथ गंभीर अपराध कर उसकी हत्या की गई है। परिजनों के अनुसार, नाबालिग लड़की सोमवार दोपहर करीब 12 बजे घर से मेला देखने की बात कहकर निकली थी। शाम तक जब वह घर वापस नहीं लौटी तो परिवार वालों ने उसकी तलाश शुरू की। आसपास के इलाकों और रिश्तेदारों के यहां खोजबीन की गई, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लगा। इसके बाद परिजनों ने बंधा चौकी में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। बीते दो दिनों से परिजन लगातार उसकी तलाश में जुटे हुए थे। लड़की के पिता ने बताया कि वे मजदूरी के सिलसिले में दिल्ली गए हुए थे। सोमवार शाम परिवार से उन्हें बेटी के लापता होने की जानकारी मिली। सूचना मिलते ही वे मंगलवार को गांव लौट आए और स्वयं भी खोजबीन में लग गए। पिता का आरोप है कि गांव के ही किसी युवक ने उनकी बेटी के साथ गलत कृत्य कर उसकी हत्या कर दी। मामले को लेकर जतारा एसडीओपी अभिषेक गौतम ने बताया कि परिजनों की शिकायत पर एक दिन पहले नाबालिग की गुमशुदगी का मामला दर्ज किया गया था। पुलिस टीम उसकी तलाश कर रही थी, इसी दौरान बुधवार को पहाड़ी क्षेत्र में उसका शव बरामद हुआ। घटना स्थल पर डॉग स्क्वायड और फिंगर प्रिंट टीम को बुलाकर बारीकी से जांच कराई गई है। एसडीओपी ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा। फिलहाल मर्ग कायम कर लिया गया है और मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। परिजनों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं तथा हर पहलू को ध्यान में रखते हुए जांच आगे बढ़ाई जा रही है ।1
- Post by Seema Devi1
- करंट लगने से युवक की दर्दनाक मौत,परिजनों ने बिजली विभाग पर लगाए लापरवाही के आरोप..1
- बीना संयुक्त परियोजना से बदलेगी खेती की तस्वीर, किसानों की आय बढ़ाने की तैयारी हिनोता बांध परियोजना ने पकड़ी रफ्तार, बीना विधानसभा में सिंचाई क्रांति1
- कोतवाली में पदस्थ उप निरीक्षक के विरोध में टीकमगढ़ जिले के पत्रकारों ने एसपी को सौंपा ज्ञापन, पत्रकारों ने एसआई पर की कार्यवाही की मांग।1