चकरभाठा पुलिस का अवैध शराब के विरूद्व प्रहार 10 लीटर अवैध महुवा शराब के साथ एक महिला आरोपी गिरफ्तार शनिवार की रात 9:00 बजे सी एस पी चकरभाठा द्वारा जारी किये गए प्रेस विज्ञप्ति से मिली जानकारी अनुसार नाम आरोपिया - रेखा घृतलहरे पति संजय घृतलहरे उम्र 45 वर्ष निवासी सतनामी मोहल्ला ग्राम मगरउछला थाना चकरभाठा जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़। मामले का विवरण इस प्रकार है कि वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा जिला बिलासपुर के समस्त थाना प्रभारियों को थाना क्षेत्र में अवैध रूप से शराब बिक्री करने वालों के विरूद्व शख्त कार्यवाही करने के दिये गये निर्देश के पालन एवं मार्गदर्शन में थाना प्रभारी चकरभाठा उमेश साहू द्वारा थाना स्तर पर ठीम बनाकर सूचना एकत्रित कर आज दिनांक 07.02.2026 को मुखबिर सूचना के आधार पर ग्राम पंचायत मगरउछला के रेखा घृतलहरे के घर के पीछे में घेराबंदी कर रेड कार्यवाही किया गया अपने घर के पीछे में छिपकर रखे 10 लीटर महुआ शराब कीमती 2000 रुपए को बरामद किया गया, मौके पर घर में उपस्थित रेखा घृतलहरे को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ करने पर शराब बिक्री करना बतायी जिसे आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है
चकरभाठा पुलिस का अवैध शराब के विरूद्व प्रहार 10 लीटर अवैध महुवा शराब के साथ एक महिला आरोपी गिरफ्तार शनिवार की रात 9:00 बजे सी एस पी चकरभाठा द्वारा जारी किये गए प्रेस विज्ञप्ति से मिली जानकारी अनुसार नाम आरोपिया - रेखा घृतलहरे पति संजय घृतलहरे उम्र 45 वर्ष निवासी सतनामी मोहल्ला ग्राम मगरउछला थाना चकरभाठा जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़। मामले का विवरण इस प्रकार है कि वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा जिला बिलासपुर के समस्त थाना प्रभारियों को थाना क्षेत्र में अवैध रूप से शराब बिक्री करने वालों के विरूद्व शख्त कार्यवाही करने के दिये गये निर्देश के पालन एवं मार्गदर्शन में थाना प्रभारी चकरभाठा उमेश साहू द्वारा थाना स्तर पर ठीम बनाकर सूचना एकत्रित कर आज दिनांक 07.02.2026 को मुखबिर सूचना के आधार पर ग्राम पंचायत मगरउछला के रेखा घृतलहरे के घर के पीछे में घेराबंदी कर रेड कार्यवाही किया गया अपने घर के पीछे में छिपकर रखे 10 लीटर महुआ शराब कीमती 2000 रुपए को बरामद किया गया, मौके पर घर में उपस्थित रेखा घृतलहरे को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ करने पर शराब बिक्री करना बतायी जिसे आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है
- चकरभाठा पुलिस का अवैध शराब के विरूद्व प्रहार 10 लीटर अवैध महुवा शराब के साथ एक महिला आरोपी गिरफ्तार शनिवार की रात 9:00 बजे सी एस पी चकरभाठा द्वारा जारी किये गए प्रेस विज्ञप्ति से मिली जानकारी अनुसार नाम आरोपिया - रेखा घृतलहरे पति संजय घृतलहरे उम्र 45 वर्ष निवासी सतनामी मोहल्ला ग्राम मगरउछला थाना चकरभाठा जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़। मामले का विवरण इस प्रकार है कि वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा जिला बिलासपुर के समस्त थाना प्रभारियों को थाना क्षेत्र में अवैध रूप से शराब बिक्री करने वालों के विरूद्व शख्त कार्यवाही करने के दिये गये निर्देश के पालन एवं मार्गदर्शन में थाना प्रभारी चकरभाठा उमेश साहू द्वारा थाना स्तर पर ठीम बनाकर सूचना एकत्रित कर आज दिनांक 07.02.2026 को मुखबिर सूचना के आधार पर ग्राम पंचायत मगरउछला के रेखा घृतलहरे के घर के पीछे में घेराबंदी कर रेड कार्यवाही किया गया अपने घर के पीछे में छिपकर रखे 10 लीटर महुआ शराब कीमती 2000 रुपए को बरामद किया गया, मौके पर घर में उपस्थित रेखा घृतलहरे को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ करने पर शराब बिक्री करना बतायी जिसे आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है1
- छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में बिलासा देवी केंवट एयरपोर्ट को लंबे इंतजार के बाद नाइट लैंडिंग का लाइसेंस मिल गया है। अब बिलासपुर एयरपोर्ट पर खराब मौसम, बारिश के साथ ही रात में भी फ्लाइट उड़ान भर सकेंगे। डीजीसीए के डायरेक्टर चंद्रमणि पांडेय ने शुक्रवार को 3सी-आईएफआर लाइसेंस जारी कर दिया है।1
- गौ सम्मान आव्हान अभियान में आप सबका स्वागत है1
- Post by User74241
- यह मुंगेली जिला के ग्राम पंचायत चमारी हेमावास से ग्राम टीवी मीरपुर जाने वाले मुख्य मार्ग है यह प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत आती है जिसमें बेहद 5 सालों से यह रास्ता बहुत ही ज्यादा खराब है इस पर जिला प्रशासन है सड़क विभाग को ध्यान देते हुए सिद्ध बनाने की कृपा करें1
- Post by BHUPENDRA Diwakar1
- उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने 30 पुनर्वासित युवाओं को बांटे टूलकिट और मोबाइल...1
- लीगल एड डिफेंस कौंसिल के लिए रिफ्रेशर प्रशिक्षण संपन्न न्याय तक पहुंच सशक्त करने की दिशा में अहम पहल आज शनिवार की रात 8:00 बजे पी आर ओ द्वारा जारी किये गए प्रेस विज्ञप्ति से मिली जानकारी के अनुसार शनिवार को छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (CGSLSA) द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक अकादमी (CSJA) के सहयोग से लीगल एड डिफेंस कौंसिल के लिए एक दिवसीय रिफ्रेशर ट्रेनिंग प्रोग्राम का तीसरा छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक अकादमी, बिलासपुर में सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा, ने कहा कि लीगल एड डिफेंस कौंसिल सिस्टम न्याय तक पहुंच को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 39A के तहत प्रदत्त संवैधानिक जनादेश को साकार करता है। मुख्य न्यायाधीश ने चीफ लीगल एड डिफेंस कौंसिल और डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस कौंसिल की जिम्मेदारियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि वंचितों को दी जाने वाली विधिक सहायता की गुणवत्ता न्याय प्रणाली की विश्वसनीयता को सीधे प्रभावित करती है। उन्होंने प्रतिभागियों से सक्रिय भागीदारी, अनुभव साझा करने और व्यावहारिक चुनौतियों पर चर्चा करने का आह्वान किया। उद्घाटन सत्र में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशगण — न्यायमूर्ति पार्थ प्रतीम साहू,श्रीमती न्यायमूर्ति रजनी दुबे, न्यायमूर्ति सचिन सिंह राजपूत, न्यायमूर्ति राकेश मोहन पाण्डेय, न्यायमूर्ति रविंद्र कुमार अग्रवाल, न्यायमूर्ति अरविंद कुमार वर्मा, न्यायमूर्ति बिभु दत्त गुरु और न्यायमूर्ति अमितेंद्र किशोर प्रसाद की गरिमामयी उपस्थिति रही। कार्यक्रम में राज्य भर से चीफ लीगल एड डिफेंस कौंसिल एवं डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस कौंसिल सहित कुल 74 प्रतिभागियों ने भाग लिया। स्वागत भाषण छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक अकादमी के निदेशक द्वारा दिया गया तथा धन्यवाद ज्ञापन छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव द्वारा प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के रजिस्ट्रार जनरल, रजिस्ट्री के अधिकारीगण, छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक अकादमी एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारीगण उपस्थित रहे।1