बहराइच नाबालिग से दुष्कर्म के दोषसिद्ध अभियुक्त को 07 वर्ष का कारावास व 18,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत चिन्हित अभियोगों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध अधिकतम/त्वरित दण्डात्मक कार्यवाही हेतु चलाया जा रहा विशेष अभियान माननीय न्यायालय / पीठासीन अधिकारी श्री अनिल कुमार-XII (अपर सत्र न्यायाधीश, एफ0टी0सी0 द्वितीय) द्वारा दोषी अभियुक्तों को दण्डित किया गया घटना का संक्षिप्त विवरण-वादी मुकदमा संतराम ने दिनांक 15.04.2018 को थाना को0नानपारा में तहरीर दी कि दिनांक 06/07.04.2026 को लगभग 2.00 बजे वादी की पुत्री शौच के लिए गयी थी कि इसी दौरान डरा धमका कर विपक्षीगण ने उसका अपहरण कर लिया गया । जिसके संबंध में थाना को0नानपारा में अभियुक्तगण के विरुद्ध मु0अ0सं0 198/2018 धारा 363, 366 आईपीसी पंजीकृत किया गया । तत्कालीन विवेचक उ0नि0 दीपक कुमार द्वारा साक्ष्य संकलन, गवाहों की गवाही व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त आरोप पत्र अन्तर्गत धारा 363, 366, 376 भा.द.वि. व 3/4 पॉक्सो एक्ट में दिनांक 26.06.2018 को प्रेषित किया गया तथा माननीय न्यायालय द्वारा आरोपों को दिनांक 16.01.2019 को विरचित किया गया। दोषसिद्धि का विवरण-पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के आदेश के क्रम एवं पुलिस अधीक्षक बहराइच महोदय विश्वजीत श्रीवास्तव के निर्देशन में "ऑपरेशन कन्विक्शन'' के अन्तर्गत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दण्डात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसके क्रम मे उक्त अभियोग में माननीय न्यायालय / पीठासीन अधिकारी श्री अनिल कुमार-XII (अपर सत्र न्यायाधीश, एफ0टी0सी0 द्वितीय/ रेप एण्ड पॉक्सो एक्ट कोर्ट नं0-1 बहराइच) द्वारा प्रभारी थाना नानपारा, मॉनीटरिंग सेल पुलिस कार्यालय बहराइच, अभियोजक श्री सुरेन्द्र कुमार मौर्या (विशेष लोक अभियोजक, पाक्सो), कोर्ट मोहर्रिर म0आ0 बबिता पाण्डेय तथा थाना पैरोकार का0 निसार अहमद की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दिनांक- 20.08.2026 को दोषी अभियुक्त भूपेन्द्र उर्फ बैठू उपरोक्त को दण्डित किया गया।दोषसिद्ध अभियुक्त का विवरणः- 1. भूपेन्द्र उर्फ बैठू पुत्र हीरालाल निवासी चमारन पुरवा दा0 ईंटहा थाना कोतवाली नानपारा जनपद बहराइच सजा का विवरण- 1. धारा 363 भा.द.वि. के अपराध में 03 वर्ष कारावास एवं 3,000/- रूपये अर्थदण्ड, अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में अतिरिक्त 01 माह का कारावास 2. धारा 366 भा.द.वि. के अपराध में 05 वर्ष कारावास एवं 5,000/- रूपये अर्थदण्ड, अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में अतिरिक्त 50 दिवस का कारावास 3. धारा 4(1) पॉक्सो एक्ट के अपराध में 07 वर्ष का कारावास एवं 10,000/- रूपये अर्थदण्ड, अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में अतिरिक्त 03 माह का कारावास
बहराइच नाबालिग से दुष्कर्म के दोषसिद्ध अभियुक्त को 07 वर्ष का कारावास व 18,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत चिन्हित अभियोगों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध अधिकतम/त्वरित दण्डात्मक कार्यवाही हेतु चलाया जा रहा विशेष अभियान माननीय न्यायालय / पीठासीन अधिकारी श्री अनिल कुमार-XII (अपर सत्र न्यायाधीश, एफ0टी0सी0 द्वितीय) द्वारा दोषी अभियुक्तों को दण्डित किया गया घटना का संक्षिप्त विवरण-वादी मुकदमा संतराम ने दिनांक 15.04.2018 को थाना को0नानपारा में तहरीर दी कि दिनांक 06/07.04.2026 को लगभग 2.00 बजे वादी की पुत्री शौच के लिए गयी थी कि इसी दौरान डरा धमका कर विपक्षीगण ने उसका अपहरण कर लिया गया । जिसके संबंध में थाना को0नानपारा में अभियुक्तगण के विरुद्ध मु0अ0सं0 198/2018 धारा 363, 366 आईपीसी पंजीकृत किया गया । तत्कालीन विवेचक उ0नि0 दीपक कुमार द्वारा साक्ष्य
संकलन, गवाहों की गवाही व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त आरोप पत्र अन्तर्गत धारा 363, 366, 376 भा.द.वि. व 3/4 पॉक्सो एक्ट में दिनांक 26.06.2018 को प्रेषित किया गया तथा माननीय न्यायालय द्वारा आरोपों को दिनांक 16.01.2019 को विरचित किया गया। दोषसिद्धि का विवरण-पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के आदेश के क्रम एवं पुलिस अधीक्षक बहराइच महोदय विश्वजीत श्रीवास्तव के निर्देशन में "ऑपरेशन कन्विक्शन'' के अन्तर्गत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दण्डात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसके क्रम मे उक्त अभियोग में माननीय न्यायालय / पीठासीन अधिकारी श्री अनिल कुमार-XII (अपर सत्र न्यायाधीश, एफ0टी0सी0 द्वितीय/ रेप एण्ड पॉक्सो एक्ट कोर्ट नं0-1 बहराइच) द्वारा प्रभारी थाना नानपारा, मॉनीटरिंग सेल पुलिस कार्यालय बहराइच, अभियोजक श्री सुरेन्द्र कुमार मौर्या (विशेष लोक अभियोजक, पाक्सो), कोर्ट
मोहर्रिर म0आ0 बबिता पाण्डेय तथा थाना पैरोकार का0 निसार अहमद की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दिनांक- 20.08.2026 को दोषी अभियुक्त भूपेन्द्र उर्फ बैठू उपरोक्त को दण्डित किया गया।दोषसिद्ध अभियुक्त का विवरणः- 1. भूपेन्द्र उर्फ बैठू पुत्र हीरालाल निवासी चमारन पुरवा दा0 ईंटहा थाना कोतवाली नानपारा जनपद बहराइच सजा का विवरण- 1. धारा 363 भा.द.वि. के अपराध में 03 वर्ष कारावास एवं 3,000/- रूपये अर्थदण्ड, अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में अतिरिक्त 01 माह का कारावास 2. धारा 366 भा.द.वि. के अपराध में 05 वर्ष कारावास एवं 5,000/- रूपये अर्थदण्ड, अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में अतिरिक्त 50 दिवस का कारावास 3. धारा 4(1) पॉक्सो एक्ट के अपराध में 07 वर्ष का कारावास एवं 10,000/- रूपये अर्थदण्ड, अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में अतिरिक्त 03 माह का कारावास
- प्रभारी मंत्री ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर पीड़ितों को दिया हरसंभव मदद का भरोसा, प्रभावित ग्रामों का ट्रैक्टर से किया भ्रमण बहराइच। जनपद के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेने पहुंचे मा. राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार), उद्यान, कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार एवं कृषि निर्यात विभाग/प्रभारी मंत्री जनपद बहराइच श्री दिनेश प्रताप सिंह ने जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती मंजू सिंह व विधायक बलहा श्रीमती सरोज सोनकर के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों रामपुर रतिया, धर्मपुर संपत, पूर्व खैरी पुरवा एवं बाबा रामपुर रतिया का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बाढ़ प्रभावित ग्रामीणों से संवाद कर उनकी समस्याओं की जानकारी ली और प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई जा रही राहत एवं बचाव व्यवस्थाओं का जायजा लिया। प्रभारी मंत्री ने बाढ़ पीड़ितों को भरोसा दिलाया कि संकट की इस घड़ी में प्रदेश सरकार उनके साथ खड़ी है। प्रभावित परिवारों को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री, भोजन, स्वास्थ्य सुविधाओं तथा अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं में किसी प्रकार की कमी न होने पाए। उन्होंने किसानों से संवाद करते हुए कहा कि जिन किसानों की धान की फसल बाढ़ के पानी में डूबकर प्रभावित हुई है, उनकी फसल का सर्वे कराया जाएगा और नियमानुसार मुआवजा उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार किसानों के हितों के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है और उन्हें शासन की प्रत्येक सुविधा एवं योजना का लाभ दिलाने के लिए प्रयासरत है। प्रभारी मंत्री ने कहा कि बाढ़ से उत्पन्न परिस्थितियों से निपटने के लिए जिला प्रशासन पूरी तत्परता से कार्य कर रहा है। उन्होंने ग्रामीणों से धैर्य बनाए रखने तथा प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने की अपील की। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक विश्वजीत श्रीवास्वत, अपर जिलाधिकारी अमित कुमार, जनप्रतिनिधि एवं संबंधित अधिकारी भी मौजूद रहे।4
- संभल में जामा मस्जिद को हरिहर मंदिर बताने का दावा जलाभिषेक को जा रहे शिवसेना कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोका उत्तर प्रदेश के संभल में जामा मस्जिद को हरिहर मंदिर बताकर जलाभिषेक करने जा रहे शिवसेना कार्यकर्ताओं को पुलिस ने मुरादाबाद में बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। पुलिस ने मौके पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करते हुए कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने से रोक दिया।1
- बहराइच: श्री महासर माता काली माता मंदिर के 100 वर्ष पूरे, भव्य कलश यात्रा के साथ 5 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव शुरू बहराइच स्थानीय क्षेत्र के ऐतिहासिक श्री महासर माता काली माता मंदिर में भव्य प्राण प्रतिष्ठा और मंदिर जीर्णोद्धार के पावन अवसर पर आज श्रद्धा और उल्लास के साथ भव्य कलश यात्रा निकाली गई। माता के जयकारों और धार्मिक भजनों से पूरा मटेरा बाजार भक्तिमय हो उठा। मटेरा बाजार स्थित श्री महासर माता काली माता मंदिर का इतिहास अत्यंत प्राचीन और गौरवशाली है। इस ऐतिहासिक मंदिर की आधारशिला ब्रिटिश काल में वर्ष 1926 में रखी गई थी। आज वर्ष 2026 में मंदिर की स्थापना के गौरवमयी 100 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। इस शताब्दी वर्ष के ऐतिहासिक मौके पर मंदिर का भव्य जीर्णोद्धार (पुनर्निर्माण) कार्य पूरा किया गया है, जिसके तहत मंदिर में नवीन मूर्तियों की स्थापना की जा रही है। शताब्दी वर्ष और मूर्तियों की पुनर्स्थापना के उपलक्ष्य में मंदिर परिसर में 5 दिवसीय भव्य प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। यह धार्मिक महोत्सव 17 अगस्त से शुरू होकर 21 अगस्त तक पूरी भव्यता के साथ आयोजित हो रहा है। इसी कड़ी में आज निकाली गई कलश यात्रा में बड़ी संख्या में मातृशक्ति और श्रद्धालुओं ने सिर पर कलश धारण कर भ्रमण किया। इस भव्य धार्मिक आयोजन को सफल बनाने में कुलदीप गर्ग एवं समस्त गर्ग परिवार के साथ संदीप गर्ग, अंकित गर्ग, अनुज गर्ग, राजा गर्ग और वैभव गर्ग कुश शुक्ला मुख्य रूप से जुटे रहे। इसके साथ ही मटेरा बाजार के समस्त ग्रामवासियों ने एकजुट होकर कार्यक्रम में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और व्यवस्थाओं को सुचारू बनाने में अपना सराहनीय योगदान दिया।4
- सुजौली क्षेत्र के जंगल गुलरिया स्थित बाढ़ चौकी आनंद नगर पर प्रभारी मंत्री दिनेश प्रताप सिंह पहुंचे। बहराइच। सुजौली क्षेत्र के जंगल गुलरिया स्थित बाढ़ चौकी आनंद नगर पर प्रभारी मंत्री दिनेश प्रताप सिंह पहुंचे। ट्रैक्टर-ट्रॉली से बाढ़ प्रभावित गांवों में पहुंचकर मंत्री ने ग्रामीणों से सीधे संवाद किया। करीब 70 बाढ़ प्रभावित परिवारों को राशन किट वितरित की गई। किट में बाल्टी, मग समेत बाढ़ के दौरान उपयोगी जरूरी सामान भी दिया गया। मंत्री ने कहा- आपदा की स्थिति में प्रभावित परिवारों को लगातार सरकारी मदद मिलती रहेगी। विधायक सरोज सोनकर ने भी ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं और प्राथमिकता से समाधान का भरोसा दिया। डीएम अक्षय त्रिपाठी, एसपी विश्वजीत श्रीवास्तव समेत कई अधिकारी व जनप्रतिनिधि मौके पर मौजूद रहे। प्रभारी मंत्री ने अधिकारियों को बाढ़ पर लगातार नजर रखने और प्रभावितों तक समय से राहत पहुंचाने के निर्देश दिए।1
- 🚨 ब्रेकिंग न्यूज़ | बहराइच 🌊 प्रभारी मंत्री ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया निरीक्षण, पीड़ितों को दिया हरसंभव मदद का भरोसा बहराइच। प्रभारी मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने जिला पंचायत अध्यक्ष मंजू सिंह एवं बलहा विधायक सरोज सोनकर के साथ बाढ़ प्रभावित गांवों का निरीक्षण किया। 🚜 ट्रैक्टर से प्रभावित गांवों का भ्रमण कर मंत्री ने ग्रामीणों से संवाद किया और उनकी समस्याओं की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को राहत सामग्री, भोजन एवं स्वास्थ्य सुविधाओं की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। 🌾 बाढ़ से प्रभावित किसानों की धान की फसल का सर्वे कराकर नियमानुसार मुआवजा दिलाने का भरोसा दिया। निरीक्षण के दौरान डीएम अक्षय त्रिपाठी, एसपी विश्वजीत श्रीवास्तव समेत संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। 📢 ऐसी ही हर छोटी-बड़ी स्थानीय खबर के लिए हमारे चैनल को Follow करें। #BreakingNews #Bahraich #BahraichNews #बहराइच #बाढ़ #बाढ़प्रभावितक्षेत्र #FloodNews #दिनेशप्रतापसिंह #प्रभारीमंत्री #राहतबचाव #किसान #मुआवजा #UPNews #HindiNews #LocalNews #NewsUpdate#khaber Drishti 24 #Deepak singh2
- विद्युत विभाग का बड़ा भ्रष्टाचार जनपद बहराइच में हैउत्तर प्रदेश सरकार के नियमव निर्देशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं विद्युत विभाग के अधिकारी .गण माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है जनपद बहराइच में बड़े पैमाने पर विद्युत विभाग काजो नियम कानून है वह सरकार के नियम कानून से अलग है सरकार का नियम कानून यह है कि 22 घंटे विद्युत उपभोगशहर में कराया जाए तथा देहात में 18 घंटे परंतु ना तो देहात में 18 घंटे विद्युत उपभोग होता है और ना ही शहर में 22 घंटे विद्युत उपभोग कराया जा रहा हैक्योंकि सरकार को बदनाम करने का ठेका ले रखा है विद्युत विभाग के अधिकारियों ने आगामी चुनाव बहुत जल्दी होने वाले हैंइसलिए विद्युत विभाग के अधिकारी बेलगाम हो गए हैंऔर वह चाहते हैं कि सरकार बदनाम होआदरणीय मुख्यमंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि जनपद बहराइच में इस समय भीषण बरसात का समय चल रहा है और रात्रि में विद्युतकटिंग बड़ी तेजी से होती हैइसे तत्काल सुदृढरण करते हुएविद्युत उपभोक्ताओं को सही तरीके से उपभोग कराया जाए क्योंकि विद्युत उपभोक्ताओं मेंआक्रोश व्याप्त हैचाहे वह नानपारा क्षेत्र का होचाहे विधानसभा मटेरा का हो चाहे विधानसभा महसी का होचाहे विधानसभा कैसरगंज होया विधानसभा पयागपुर हो या विधानसभा मिहींपुरवा होसत्ता पक्ष के विधायक गढ़वी आम जनमानस की बातों को नजर अंदाज करते हैंक्योंकि यदि यह पत्राचार या फोन कर दे तो विद्युत विभाग के कर्मचारियों के अधिकारियों के इतनी बड़ी हिम्मत नहीं कि वह सत्ता पक्ष के विधायक गण की बात डाल दें परंतु उन्हें तो या पूर्ण भरोसा है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी वह आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नाम पर उन्हें वोट मिलता है इसलिए वह कुछ करना नहीं चाहते आदरणीय मुख्यमंत्री जी से करबद्ध प्रार्थना है कि जनपद बहराइच का विद्युत उपभोग व नियम कानून जो बनाया गया है उसके तहत विद्युत आपूर्ति कराई जाने की कृपा की जाएशाम 6:00 बजे बिजली की व्यवस्था हो और सुबह सूर्य निकलने पर बिजली काट दी जाए देहात में ताकि कम से कम जो लोग मेहनत करते हैं काम करते हैं मजदूरी करते हैं और रात्रि में चैन से सो सकेंअब लाइट नहीं है तो चोरी की भी शंका ज्यादा रहती हैजलीय जीवजहरीले जीव व वन्य जीवका खतरा देहात में हमेशा रहता है परंतु विद्युत विभाग के निरंकुश अधिकारियोंसे क्या लेना देना हैपूरा जनपदसमाप्त हो जाए तो उनसे क्या मतलबकार्रवाई की मांग की जाती है1
- बहराइच जिला अस्पताल की लापरवाही: 4 साल के मासूम की लखनऊ ले जाते वक्त मौत, पिता का रो-रोकर बुरा हाल! जिला अस्पताल में डॉक्टरों की कथित लापरवाही से 4 साल के मासूम अंशुमान की जान चली गई। परिजनों के मुताबिक, बच्चे को कई दिनों से तेज बुखार था और वह 3 दिन से जिला अस्पताल में भर्ती था। जब हालत अत्यधिक गंभीर हो गई, तब डॉक्टरों ने अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए उसे लखनऊ रेफर कर दिया। पिता एंबुलेंस से बच्चे को लेकर निकले, लेकिन बाराबंकी के पास मासूम की हालत बिगड़ने पर दम तोड़ दिया। अस्पताल के फर्श पर अपने चार साल के लाल की ठंडी लाश को गोद में लेकर बिलखते पिता का सीधा आरोप है - "अगर हालत नहीं संभल रही थी, तो 3 दिन तक क्यों रोके रखा? पहले रेफर कर देते तो मेरा बच्चा बच जाता।"1
- बहराइच नाबालिग से दुष्कर्म के दोषसिद्ध अभियुक्त को 07 वर्ष का कारावास व 18,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत चिन्हित अभियोगों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध अधिकतम/त्वरित दण्डात्मक कार्यवाही हेतु चलाया जा रहा विशेष अभियान माननीय न्यायालय / पीठासीन अधिकारी श्री अनिल कुमार-XII (अपर सत्र न्यायाधीश, एफ0टी0सी0 द्वितीय) द्वारा दोषी अभियुक्तों को दण्डित किया गया घटना का संक्षिप्त विवरण-वादी मुकदमा संतराम ने दिनांक 15.04.2018 को थाना को0नानपारा में तहरीर दी कि दिनांक 06/07.04.2026 को लगभग 2.00 बजे वादी की पुत्री शौच के लिए गयी थी कि इसी दौरान डरा धमका कर विपक्षीगण ने उसका अपहरण कर लिया गया । जिसके संबंध में थाना को0नानपारा में अभियुक्तगण के विरुद्ध मु0अ0सं0 198/2018 धारा 363, 366 आईपीसी पंजीकृत किया गया । तत्कालीन विवेचक उ0नि0 दीपक कुमार द्वारा साक्ष्य संकलन, गवाहों की गवाही व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त आरोप पत्र अन्तर्गत धारा 363, 366, 376 भा.द.वि. व 3/4 पॉक्सो एक्ट में दिनांक 26.06.2018 को प्रेषित किया गया तथा माननीय न्यायालय द्वारा आरोपों को दिनांक 16.01.2019 को विरचित किया गया। दोषसिद्धि का विवरण-पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के आदेश के क्रम एवं पुलिस अधीक्षक बहराइच महोदय विश्वजीत श्रीवास्तव के निर्देशन में "ऑपरेशन कन्विक्शन'' के अन्तर्गत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दण्डात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसके क्रम मे उक्त अभियोग में माननीय न्यायालय / पीठासीन अधिकारी श्री अनिल कुमार-XII (अपर सत्र न्यायाधीश, एफ0टी0सी0 द्वितीय/ रेप एण्ड पॉक्सो एक्ट कोर्ट नं0-1 बहराइच) द्वारा प्रभारी थाना नानपारा, मॉनीटरिंग सेल पुलिस कार्यालय बहराइच, अभियोजक श्री सुरेन्द्र कुमार मौर्या (विशेष लोक अभियोजक, पाक्सो), कोर्ट मोहर्रिर म0आ0 बबिता पाण्डेय तथा थाना पैरोकार का0 निसार अहमद की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दिनांक- 20.08.2026 को दोषी अभियुक्त भूपेन्द्र उर्फ बैठू उपरोक्त को दण्डित किया गया।दोषसिद्ध अभियुक्त का विवरणः- 1. भूपेन्द्र उर्फ बैठू पुत्र हीरालाल निवासी चमारन पुरवा दा0 ईंटहा थाना कोतवाली नानपारा जनपद बहराइच सजा का विवरण- 1. धारा 363 भा.द.वि. के अपराध में 03 वर्ष कारावास एवं 3,000/- रूपये अर्थदण्ड, अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में अतिरिक्त 01 माह का कारावास 2. धारा 366 भा.द.वि. के अपराध में 05 वर्ष कारावास एवं 5,000/- रूपये अर्थदण्ड, अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में अतिरिक्त 50 दिवस का कारावास 3. धारा 4(1) पॉक्सो एक्ट के अपराध में 07 वर्ष का कारावास एवं 10,000/- रूपये अर्थदण्ड, अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में अतिरिक्त 03 माह का कारावास3