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महिला द्वारा नाबालिग बालक के साथ अनाचार, पोक्सो अधिनियम के तहत कार्यवाही महिला के खिलाफ अपराध दर्ज महिला द्वारा नाबालिग बालक के साथ अनाचार, पोक्सो अधिनियम के तहत कार्यवाही महिला के खिलाफ अपराध दर्ज कबीरधाम जिले में सनसनीखेज एवं चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसमें महिला के विरुद्ध नाबालिग बालक के साथ अनाचार किए जाने का अपराध दर्ज किया गया है। पुलिस अधीक्षक कबीरधाम धर्मेन्द्र सिंह (भा.पु.से.) के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुष्पेन्द्र बघेल एवं अमित पटेल के मार्गदर्शन तथा पुलिस अनुविभागीय अधिकारी (एसडीओपी) आशीष शुक्ला के पर्यवेक्षण में कबीरधाम पुलिस द्वारा मामले को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्यवाही की गई है। थाना कोतवाली कबीरधाम में अपराध क्रमांक 123/2026 धारा 04 पोक्सो अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन के अनुसार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक महिला से उसका परिचय हुआ, जिसके पश्चात बातचीत एवं मुलाकात का क्रम प्रारंभ हुआ एवं दोस्ती हुई। बाद में दिनांक 01/03/2026 को आरोपी महिला द्वारा नाबालिग को भोरमदेव रोड स्थित भुनेश्वर होटल बुलाया गया, जहां उसे भावनात्मक दबाव एवं मानसिक प्रलोभन में देकर उसके साथ अनाचार की घटना को अंजाम दिया गया। घटना के पश्चात आरोपी द्वारा प्रार्थी को डराया-धमकाया गया, जिससे वह मानसिक दबाव में आ गया और तत्काल शिकायत दर्ज नहीं करा सका। बाद में हिम्मत जुटाकर प्रार्थी द्वारा थाना में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिस पर कबीरधाम पुलिस ने बिना विलंब किए अपराध पंजीबद्ध कर लिया। प्रकरण में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा उसे न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है। प्रकरण में पोक्सो अधिनियम के तहत सख्त वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक योगेश कश्यप, उप निरीक्षक दिव्या शर्मा एवं थाना कोतवाली की टीम का विशेष योगदान रहा। कबीरधाम पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि सोशल मीडिया के माध्यम से होने वाले संपर्कों में सतर्कता बरतें तथा किसी भी प्रकार की आपराधिक घटना या उत्पीड़न की जानकारी तत्काल पुलिस को दें, ताकि समय पर सख्त कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

7 hrs ago
user_KT CHHATTISGARH NEWS
KT CHHATTISGARH NEWS
Local News Reporter कवर्धा, कबीरधाम, छत्तीसगढ़•
7 hrs ago

महिला द्वारा नाबालिग बालक के साथ अनाचार, पोक्सो अधिनियम के तहत कार्यवाही महिला के खिलाफ अपराध दर्ज महिला द्वारा नाबालिग बालक के साथ अनाचार, पोक्सो अधिनियम के तहत कार्यवाही महिला के खिलाफ अपराध दर्ज कबीरधाम जिले में सनसनीखेज एवं चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसमें महिला के विरुद्ध नाबालिग बालक के साथ अनाचार किए जाने का अपराध दर्ज किया गया है। पुलिस अधीक्षक कबीरधाम धर्मेन्द्र सिंह (भा.पु.से.) के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुष्पेन्द्र बघेल एवं अमित पटेल के मार्गदर्शन तथा पुलिस अनुविभागीय अधिकारी (एसडीओपी) आशीष शुक्ला के पर्यवेक्षण में कबीरधाम पुलिस द्वारा मामले को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्यवाही की गई है। थाना कोतवाली कबीरधाम में अपराध क्रमांक 123/2026 धारा 04 पोक्सो अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन के अनुसार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक महिला से उसका परिचय हुआ, जिसके पश्चात बातचीत एवं मुलाकात का क्रम प्रारंभ हुआ एवं दोस्ती हुई। बाद में दिनांक 01/03/2026 को आरोपी महिला द्वारा नाबालिग को भोरमदेव रोड स्थित भुनेश्वर होटल बुलाया गया, जहां उसे भावनात्मक दबाव एवं मानसिक प्रलोभन में देकर उसके साथ अनाचार की घटना को अंजाम दिया गया। घटना के पश्चात आरोपी द्वारा प्रार्थी को डराया-धमकाया गया, जिससे वह मानसिक दबाव में आ गया और तत्काल शिकायत दर्ज नहीं करा सका। बाद में हिम्मत जुटाकर प्रार्थी द्वारा थाना में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिस पर कबीरधाम पुलिस ने बिना विलंब किए अपराध पंजीबद्ध कर लिया। प्रकरण में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा उसे न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है। प्रकरण में पोक्सो अधिनियम के तहत सख्त वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक योगेश कश्यप, उप निरीक्षक दिव्या शर्मा एवं थाना कोतवाली की टीम का विशेष योगदान रहा। कबीरधाम पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि सोशल मीडिया के माध्यम से होने वाले संपर्कों में सतर्कता बरतें तथा किसी भी प्रकार की आपराधिक घटना या उत्पीड़न की जानकारी तत्काल पुलिस को दें, ताकि समय पर सख्त कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

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  • महिला द्वारा नाबालिग बालक के साथ अनाचार, पोक्सो अधिनियम के तहत कार्यवाही महिला के खिलाफ अपराध दर्ज कबीरधाम जिले में सनसनीखेज एवं चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसमें महिला के विरुद्ध नाबालिग बालक के साथ अनाचार किए जाने का अपराध दर्ज किया गया है। पुलिस अधीक्षक कबीरधाम धर्मेन्द्र सिंह (भा.पु.से.) के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुष्पेन्द्र बघेल एवं अमित पटेल के मार्गदर्शन तथा पुलिस अनुविभागीय अधिकारी (एसडीओपी) आशीष शुक्ला के पर्यवेक्षण में कबीरधाम पुलिस द्वारा मामले को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्यवाही की गई है। थाना कोतवाली कबीरधाम में अपराध क्रमांक 123/2026 धारा 04 पोक्सो अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन के अनुसार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक महिला से उसका परिचय हुआ, जिसके पश्चात बातचीत एवं मुलाकात का क्रम प्रारंभ हुआ एवं दोस्ती हुई। बाद में दिनांक 01/03/2026 को आरोपी महिला द्वारा नाबालिग को भोरमदेव रोड स्थित भुनेश्वर होटल बुलाया गया, जहां उसे भावनात्मक दबाव एवं मानसिक प्रलोभन में देकर उसके साथ अनाचार की घटना को अंजाम दिया गया। घटना के पश्चात आरोपी द्वारा प्रार्थी को डराया-धमकाया गया, जिससे वह मानसिक दबाव में आ गया और तत्काल शिकायत दर्ज नहीं करा सका। बाद में हिम्मत जुटाकर प्रार्थी द्वारा थाना में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिस पर कबीरधाम पुलिस ने बिना विलंब किए अपराध पंजीबद्ध कर लिया। प्रकरण में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा उसे न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है। प्रकरण में पोक्सो अधिनियम के तहत सख्त वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक योगेश कश्यप, उप निरीक्षक दिव्या शर्मा एवं थाना कोतवाली की टीम का विशेष योगदान रहा। कबीरधाम पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि सोशल मीडिया के माध्यम से होने वाले संपर्कों में सतर्कता बरतें तथा किसी भी प्रकार की आपराधिक घटना या उत्पीड़न की जानकारी तत्काल पुलिस को दें, ताकि समय पर सख्त कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।
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    महिला द्वारा नाबालिग बालक के साथ अनाचार, पोक्सो अधिनियम के तहत कार्यवाही महिला के खिलाफ अपराध दर्ज
कबीरधाम जिले में सनसनीखेज एवं चौंकाने वाला  मामला सामने आया है, जिसमें महिला के विरुद्ध नाबालिग बालक के साथ अनाचार किए जाने का अपराध दर्ज किया गया है। 
पुलिस अधीक्षक कबीरधाम धर्मेन्द्र सिंह (भा.पु.से.) के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुष्पेन्द्र बघेल एवं अमित पटेल के मार्गदर्शन तथा पुलिस अनुविभागीय अधिकारी (एसडीओपी) आशीष शुक्ला के पर्यवेक्षण में कबीरधाम पुलिस द्वारा मामले को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्यवाही की गई है। थाना कोतवाली कबीरधाम में अपराध क्रमांक 123/2026 धारा 04 पोक्सो अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई है।
प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन के अनुसार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक महिला से उसका परिचय हुआ, जिसके पश्चात बातचीत एवं मुलाकात का क्रम प्रारंभ हुआ एवं दोस्ती हुई। बाद में दिनांक 01/03/2026 को आरोपी महिला द्वारा नाबालिग को भोरमदेव रोड स्थित भुनेश्वर होटल बुलाया गया, जहां उसे भावनात्मक दबाव एवं मानसिक प्रलोभन में देकर उसके साथ अनाचार की घटना को अंजाम दिया गया। घटना के पश्चात आरोपी द्वारा प्रार्थी को डराया-धमकाया गया, जिससे वह  मानसिक दबाव में आ गया और तत्काल शिकायत दर्ज नहीं करा सका।
बाद में हिम्मत जुटाकर प्रार्थी द्वारा थाना में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिस पर कबीरधाम पुलिस ने बिना विलंब किए अपराध पंजीबद्ध कर लिया। प्रकरण में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा उसे न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है। प्रकरण में पोक्सो अधिनियम के तहत सख्त वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।
उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक योगेश कश्यप, उप निरीक्षक दिव्या शर्मा एवं थाना कोतवाली की टीम का विशेष योगदान रहा।
कबीरधाम पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि सोशल मीडिया के माध्यम से होने वाले संपर्कों में सतर्कता बरतें तथा किसी भी प्रकार की आपराधिक घटना या उत्पीड़न की जानकारी तत्काल पुलिस को दें, ताकि समय पर सख्त कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।
    user_KT CHHATTISGARH NEWS
    KT CHHATTISGARH NEWS
    Local News Reporter कवर्धा, कबीरधाम, छत्तीसगढ़•
    7 hrs ago
  • रात्रि गश्त के दौरान पुलिस ने 3 किमी पीछा कर आरोपी को दबोचा, बटनदार चाकू बरामद रायपुर (ग्रामीण): रायपुर ग्रामीण पुलिस ने चाकू दिखाकर लूट की कोशिश करने वाले आरोपी को त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया है। घटना 2-3 अप्रैल 2026 की दरम्यानी रात थाना धरसींवा क्षेत्र के ग्राम सांकरा हाईवे रोड स्थित पंजाब बैट्री वर्क्स के पास की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रार्थी गणेश कुमार चंद्राकर अपने पिकअप वाहन के पास खाना खा रहा था, तभी आरोपी सागर रजक वहां पहुंचा और चाकू दिखाकर गाली-गलौज करते हुए शराब पीने के लिए पैसों की मांग करने लगा। विरोध करने पर आरोपी ने प्रार्थी पर चाकू से हमला करने की कोशिश की। इसी दौरान तिल्दा नेवरा थाना प्रभारी निरीक्षक रमाकांत तिवारी रात्रि गश्त पर वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने तत्परता दिखाते हुए प्रार्थी को बचाया। पुलिस को देख आरोपी मौके से भागने लगा। पुलिस टीम ने तत्काल आरोपी का पीछा किया। अंधेरा होने के बावजूद करीब 3 किलोमीटर तक पीछा कर कड़ी मशक्कत के बाद आरोपी को पकड़ लिया गया। आरोपी सागर रजक के खिलाफ थाना धरसींवा में अपराध क्रमांक 177/26 के तहत बीएनएस की विभिन्न धाराओं एवं आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक बटनदार चाकू भी जब्त किया गया है। पुलिस के अनुसार आरोपी आपराधिक प्रवृत्ति का है और पूर्व में थाना खमतराई क्षेत्र में लूट के मामले में जेल जा चुका है। गिरफ्तार आरोपी: सागर रजक, पिता ललन रजक, उम्र 22 वर्ष, निवासी लक्ष्मी नगर, ग्राम सांकरा, थाना धरसींवा, रायपुर।
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    रात्रि गश्त के दौरान पुलिस ने 3 किमी पीछा कर आरोपी को दबोचा, बटनदार चाकू बरामद
रायपुर (ग्रामीण):
रायपुर ग्रामीण पुलिस ने चाकू दिखाकर लूट की कोशिश करने वाले आरोपी को त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया है। घटना 2-3 अप्रैल 2026 की दरम्यानी रात थाना धरसींवा क्षेत्र के ग्राम सांकरा हाईवे रोड स्थित पंजाब बैट्री वर्क्स के पास की है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रार्थी गणेश कुमार चंद्राकर अपने पिकअप वाहन के पास खाना खा रहा था, तभी आरोपी सागर रजक वहां पहुंचा और चाकू दिखाकर गाली-गलौज करते हुए शराब पीने के लिए पैसों की मांग करने लगा। विरोध करने पर आरोपी ने प्रार्थी पर चाकू से हमला करने की कोशिश की।
इसी दौरान तिल्दा नेवरा थाना प्रभारी निरीक्षक रमाकांत तिवारी रात्रि गश्त पर वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने तत्परता दिखाते हुए प्रार्थी को बचाया। पुलिस को देख आरोपी मौके से भागने लगा।
पुलिस टीम ने तत्काल आरोपी का पीछा किया। अंधेरा होने के बावजूद करीब 3 किलोमीटर तक पीछा कर कड़ी मशक्कत के बाद आरोपी को पकड़ लिया गया।
आरोपी सागर रजक के खिलाफ थाना धरसींवा में अपराध क्रमांक 177/26 के तहत बीएनएस की विभिन्न धाराओं एवं आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक बटनदार चाकू भी जब्त किया गया है।
पुलिस के अनुसार आरोपी आपराधिक प्रवृत्ति का है और पूर्व में थाना खमतराई क्षेत्र में लूट के मामले में जेल जा चुका है।
गिरफ्तार आरोपी:
सागर रजक, पिता ललन रजक, उम्र 22 वर्ष, निवासी लक्ष्मी नगर, ग्राम सांकरा, थाना धरसींवा, रायपुर।
    user_Pavan Baghel
    Pavan Baghel
    टिल्डा, रायपुर, छत्तीसगढ़•
    3 hrs ago
  • खैरागढ़ में रैंप योजना के तहत उद्यमियों को एडवांस प्रशिक्षण, 3 अप्रैल शुक्रवार को शाम 4 बजे मिली जानकारी अनुसार जिला पंचायत में रैंप योजना अंतर्गत दो दिवसीय उद्यमिता प्रशिक्षण सम्पन्न हुआ, जिसमें 34 प्रतिभागियों ने भाग लिया। प्रशिक्षण में व्यवसाय विस्तार, वित्तीय प्रबंधन, डिजिटल टूल्स, मार्केटिंग और ई कॉमर्स की जानकारी दी गई। कार्यक्रम को उपयोगी बताते हुए प्रतिभागियों ने सराहना की।
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    खैरागढ़ में रैंप योजना के तहत उद्यमियों को एडवांस प्रशिक्षण,
3 अप्रैल शुक्रवार को शाम 4 बजे मिली जानकारी अनुसार 
जिला पंचायत में रैंप योजना अंतर्गत दो दिवसीय उद्यमिता प्रशिक्षण सम्पन्न हुआ, जिसमें 34 प्रतिभागियों ने भाग लिया। प्रशिक्षण में व्यवसाय विस्तार, वित्तीय प्रबंधन, डिजिटल टूल्स, मार्केटिंग और ई कॉमर्स की जानकारी दी गई। कार्यक्रम को उपयोगी बताते हुए प्रतिभागियों ने सराहना की।
    user_गंगाराम पटेल  स्थानीय पत्रकार
    गंगाराम पटेल स्थानीय पत्रकार
    खैरागढ़, खैरगढ़ छुईखदान गंडई, छत्तीसगढ़•
    7 hrs ago
  • Post by CG RIGHT TIMES NEWS
    1
    Post by CG RIGHT TIMES NEWS
    user_CG RIGHT TIMES NEWS
    CG RIGHT TIMES NEWS
    पत्रकार Pathariya, Mungeli•
    8 hrs ago
  • चोरी के फरार आरोपी और खरीदार चढे बिल्हा पुलिस के हत्थे चोरी के सामान मशरूका 23000 रूपये की बरामदगी शुक्रवार की रात 9.30 बजे बिल्हा पुलिस से मिली जानकारी अनुसार गिरफ्तार आरोपी ’’ नाम आरोपी - 1. दीपक यादव पिता स्व. कुंजराम यादव उम्र 41 वर्ष निवासी अमेरी अकबरी थाना बिल्हा जिला बिलासपुर। 2. संजय भारद्वाज पिता मथुरा प्रसाद उम्र 36 वर्ष निवासी दगौरी थाना बिल्हा जिला बिलासपुर 3. सुरेश टण्डन पिता स्व. खोलबहरा उम्र 40 वर्ष निवासी दगौरी थाना बिल्हा जिला बिलासपुर के निवासी है मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि उमनि/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय बिलासपुर श्री रजनेश सिंह द्वारा चोरी/नकबजनी पर आरोपी व चोरी हुये मशरूका की बरामदगी हेतु निर्देशित किये जाने पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदया मधुलिका सिंह एवं नगर पुलिस अधीक्षक महोदय चकरभाठा श्री डी.आर. टण्डन से दिशा निर्देश प्राप्त कर थाना प्रभारी बिल्हा द्वारा सिविल टीम गठित कर संदेहियो पर निगाह रखने के दौरान दिनांक 03.04.2026 को मुखबीर सूचना पर चोरी के फरार आरोपी दीपक यादव की पतासाजी कर मिलने पर थाना लाकर कडाई से पूछताछ किया जो दीदी के घर से चोरी किये 06 नग दरवाजा कूलर, काउन्टर टेबल, दीवान पलंग, फ्रिज को दगौरी निवासी संजय भारद्वाज व सुरेश टण्डन के पास बेचना बताया जिसे संजय भारद्वाज व सुरेश टण्डन के घर से बरामद कर तीनो आरोपियो को विधिवत् गिरफ्तार कर अपराध धारा - 331(4),305(ए),3(5),317(2) भा.न्या.सं. के तहत गिरफ्तार कर गिरफ्तारी की सूचना से परिजनों को अवगत कराकर शुक्रवार की साम 4 बजे के करीब माननीय न्यायालय न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है। प्रकरण की उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी बिल्हा निरीक्षक अवनीश पासवान, प्र.आर. 1034 अरविन्द तिग्गा, आरक्षक 1431 अर्जुन जांगडे व आर. 1390 संतोष मरकाम की अहम भूमिका रही।
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    चोरी के फरार आरोपी और खरीदार चढे बिल्हा पुलिस के हत्थे 	चोरी के सामान मशरूका 23000 रूपये की बरामदगी
शुक्रवार की रात 9.30 बजे बिल्हा पुलिस से मिली जानकारी अनुसार 
गिरफ्तार आरोपी 
’’ नाम आरोपी -   1. दीपक यादव पिता स्व. कुंजराम यादव उम्र 41 वर्ष निवासी अमेरी अकबरी थाना  बिल्हा जिला बिलासपुर।
2.	संजय भारद्वाज पिता मथुरा प्रसाद उम्र 36 वर्ष निवासी दगौरी थाना बिल्हा जिला बिलासपुर
3.	सुरेश टण्डन पिता स्व. खोलबहरा उम्र 40 वर्ष निवासी दगौरी थाना बिल्हा जिला बिलासपुर के निवासी है 
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि उमनि/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय बिलासपुर श्री रजनेश सिंह द्वारा चोरी/नकबजनी पर आरोपी व चोरी हुये मशरूका की बरामदगी हेतु निर्देशित किये जाने पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदया मधुलिका सिंह एवं नगर पुलिस अधीक्षक महोदय चकरभाठा श्री डी.आर. टण्डन से दिशा निर्देश प्राप्त कर थाना प्रभारी बिल्हा द्वारा सिविल टीम गठित कर संदेहियो पर निगाह रखने के दौरान दिनांक 03.04.2026 को मुखबीर सूचना पर चोरी के फरार आरोपी दीपक यादव की पतासाजी कर मिलने पर थाना लाकर कडाई से पूछताछ किया जो दीदी के घर से चोरी किये 06 नग दरवाजा कूलर, काउन्टर टेबल, दीवान पलंग, फ्रिज को दगौरी निवासी संजय भारद्वाज व सुरेश टण्डन के पास बेचना बताया जिसे संजय भारद्वाज व सुरेश टण्डन के घर से बरामद कर तीनो आरोपियो को विधिवत् गिरफ्तार कर अपराध धारा - 331(4),305(ए),3(5),317(2) भा.न्या.सं. के तहत गिरफ्तार कर गिरफ्तारी की सूचना से परिजनों को अवगत कराकर शुक्रवार की साम 4 बजे के करीब माननीय न्यायालय न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है। 
प्रकरण की उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी बिल्हा निरीक्षक अवनीश पासवान,  प्र.आर. 1034 अरविन्द तिग्गा, आरक्षक 1431 अर्जुन जांगडे व आर. 1390 संतोष मरकाम की अहम भूमिका रही।
    user_Patrkar Sarthi
    Patrkar Sarthi
    Reporter Bilha, Bilaspur•
    2 hrs ago
  • पहले मै ईश्वर साहू का भाई था, अब मै विधायक ईश्वर साहू का भाई हूँ! #sajavidhayak #ishwarsahu #mlaishwarsahu #bjpvidhayakishwarsahu
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    पहले मै ईश्वर साहू का भाई था, अब मै विधायक ईश्वर साहू का भाई हूँ!
#sajavidhayak #ishwarsahu #mlaishwarsahu #bjpvidhayakishwarsahu
    user_News30live
    News30live
    Local News Reporter Bilha, Bilaspur•
    7 hrs ago
  • Post by User2795
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    Post by User2795
    user_User2795
    User2795
    Tailor Bilaspur, Chhattisgarh•
    4 hrs ago
  • तिल्दा-नेवरा: तिल्दा नेवरा स्थित राजिम सदन, कोटा रोड में शुक्रवार को छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना एवं जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी की संयुक्त मासिक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक का शुभारंभ छत्तीसगढ़ महतारी की आरती के साथ किया गया। बैठक में संगठन के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस दौरान छत्तीसगढ़ के स्थानीय मुद्दों, युवाओं के रोजगार, क्षेत्रीय विकास, सांस्कृतिक संरक्षण एवं जनहित से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक का मुख्य फोकस सदस्यता अभियान पर रहा। संगठन को मजबूत बनाने के लिए अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने पर जोर दिया गया। सभी कार्यकर्ताओं को अपने-अपने क्षेत्रों में सक्रिय रूप से सदस्यता अभियान चलाने के निर्देश दिए गए। इस अवसर पर तिल्दा नेवरा खड़ क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को सर्वाधिक सदस्यता करने पर बधाई एवं शुभकामनाएं दी गईं। उनके उत्कृष्ट कार्य की सराहना करते हुए अन्य क्षेत्रों के लिए प्रेरणास्रोत बताया गया। संगठन के वक्ताओं ने कहा कि छत्तीसगढ़ की अस्मिता, संस्कृति और अधिकारों की रक्षा के लिए दोनों संगठनों का संयुक्त प्रयास लगातार जारी रहेगा। साथ ही आगामी समय में जनजागरूकता अभियान, धरना-प्रदर्शन एवं सामाजिक कार्यक्रमों को और अधिक प्रभावी ढंग से संचालित करने का निर्णय लिया गया। बैठक में कार्यकर्ताओं को संगठन की एकता, अनुशासन और मजबूती बनाए रखने का संदेश दिया गया तथा आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा भी तय की गई। अंत में सभी उपस्थित सदस्यों का आभार व्यक्त करते हुए बैठक का समापन किया गया।
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    तिल्दा-नेवरा:
तिल्दा नेवरा स्थित राजिम सदन, कोटा रोड में शुक्रवार को छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना एवं जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी की संयुक्त मासिक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक का शुभारंभ छत्तीसगढ़ महतारी की आरती के साथ किया गया।
बैठक में संगठन के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस दौरान छत्तीसगढ़ के स्थानीय मुद्दों, युवाओं के रोजगार, क्षेत्रीय विकास, सांस्कृतिक संरक्षण एवं जनहित से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई।
बैठक का मुख्य फोकस सदस्यता अभियान पर रहा। संगठन को मजबूत बनाने के लिए अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने पर जोर दिया गया। सभी कार्यकर्ताओं को अपने-अपने क्षेत्रों में सक्रिय रूप से सदस्यता अभियान चलाने के निर्देश दिए गए।
इस अवसर पर तिल्दा नेवरा खड़ क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को सर्वाधिक सदस्यता करने पर बधाई एवं शुभकामनाएं दी गईं। उनके उत्कृष्ट कार्य की सराहना करते हुए अन्य क्षेत्रों के लिए प्रेरणास्रोत बताया गया।
संगठन के वक्ताओं ने कहा कि छत्तीसगढ़ की अस्मिता, संस्कृति और अधिकारों की रक्षा के लिए दोनों संगठनों का संयुक्त प्रयास लगातार जारी रहेगा। साथ ही आगामी समय में जनजागरूकता अभियान, धरना-प्रदर्शन एवं सामाजिक कार्यक्रमों को और अधिक प्रभावी ढंग से संचालित करने का निर्णय लिया गया।
बैठक में कार्यकर्ताओं को संगठन की एकता, अनुशासन और मजबूती बनाए रखने का संदेश दिया गया तथा आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा भी तय की गई।
अंत में सभी उपस्थित सदस्यों का आभार व्यक्त करते हुए बैठक का समापन किया गया।
    user_Pavan Baghel
    Pavan Baghel
    टिल्डा, रायपुर, छत्तीसगढ़•
    6 hrs ago
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