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सुप्रभात दोस्तों आप सभी के जीवन में खुशियां बनी रहे इसी के साथ यह गीत
Hari Sharma Sharma
सुप्रभात दोस्तों आप सभी के जीवन में खुशियां बनी रहे इसी के साथ यह गीत
More news from छत्तीसगढ़ and nearby areas
- Post by Hari Sharma Sharma1
- Post by Akash Kanwar1
- बिलासपुर में एसी कॉपर वायर चोरी मामले का सिविल लाइन पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने दो शातिर चोरों के साथ चोरी का सामान खरीदने वाले एक कबाड़ी को भी गिरफ्तार किया है। यह चोरी रजिस्ट्री ऑफिस परिसर से की गई थी। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 48,500 रुपये का मशरूका बरामद किया है, जिसमें 80 फीट कॉपर वायर, एसी के पार्ट्स और नगदी शामिल है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सूरज वस्त्रकार, धीरेन्द्र झारिया और कबाड़ी एहसान अली के रूप में हुई है। मामले में आगे की कार्रवाई जारी है।1
- धरमलाल कौशिक के "बड़े भाई" के निधन पर अमर अग्रवाल सहित कई नेता निज निवास परसदा पहुंचकर की शोक संवेदना व्यक्त मंगलवार की रात 9:44 पर बिल्हा विधायक धरमलाल कौशिक जी के निज सचिव से मिली जानकारी के अनुसार पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं बिल्हा विधायक धरम लाल कौशिक के बड़े भाई स्व भुलाऊ प्रसाद कौशिक के निधन के इस दुःखद घड़ी पर मंगलवार की रात बिलासपुर विधायक अमर अग्रवाल, प्रदेश मंत्री भाजपा हर्षिता पाण्डेय, जिला अध्यक्ष बिलासपुर दीपक सिंह, पूर्व विधायक चंद्र प्रकाश वाजपेयी, श्रीमती रुखमणि कौशिक एवं राजेश शर्मा साहित कार्यकर्तागण ने निज निवास परसदा पहुंचकर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धरमलाल कौशिक एवं शोकाकुल परिवारजनों से भेंट कर गहरी शोक संवेदनाए व्यक्त कर ढांढ़स बंधाया। उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना करते हुए शोकाकुल कौशीम परिवार को इस दुख की घड़ी में साथ खड़े होकर उन्हें धैर्य एवं संबल प्रदान करने की कामना की।1
- Post by SK Kashyapपत्रकार रींवापार1
- Post by पत्रकार1
- मुंगेली जिले में आबकारी विभाग ने अवैध शराब के खिलाफ सख्त अभियान चलाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। अलग-अलग गांवों में दबिश देकर कुल 13.68 लीटर देशी मदिरा और 3 लीटर महुआ शराब जब्त की गई। इस दौरान तीन आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किए गए, जिसमें एक आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है। कलेक्टर कुन्दन कुमार के निर्देश और जिला आबकारी अधिकारी रविशंकर साय के मार्गदर्शन में यह कार्रवाई की गई।#Mungeli #ExciseAction #IllegalLiquor #BreakingNews #CGNews1
- छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि किसी बालिग और विवाहित महिला के साथ उसकी सहमति से बनाए गए शारीरिक संबंधों को रेप नहीं माना जा सकता। मामला बेमेतरा जिले से जुड़ा था, जहां महिला ने शादी का झांसा देकर संबंध बनाने का आरोप लगाया था। सुनवाई में कोर्ट को ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं मिला, जिससे यह साबित हो सके कि सहमति डर, दबाव या धोखे से ली गई थी। साक्ष्यों के अभाव में हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए आरोपी को बरी कर दिया।1