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मोहना में 50 छात्र छात्राओं को निःशुल्क साइकिल का वितरण, मुख्य अतिथि जिला पंचायत सदस्य रहे शाजापुर जिले के ग्राम मोहना के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मोहना में मां सरस्वती का पूजन कर एवं विद्यालय के प्राचार्य अक्षय चंद्रवंशी ने अतिथियों का तिलक लगाकर एवं दुपट्टा डालकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम में छात्र-छात्राओं को निशुल्क पाठ्य पुस्तके वितरण की गई साथ ही पात्र छात्र-छात्राओं को 50 साइकिल वितरण की गई। मुख्य अतिथि जिला पंचायत सदस्य लोकेंद्र सिंह सोलंकी, ग्राम पंचायत मोहना के सरपंच सत्यनारायण जामलिया, मोहना मंडल अध्यक्ष अरविंद आर्य,पूर्व ब्लाक अध्यक्ष विनोद पटेल, मोहन बड़ोदिया जनपद सदस्य प्रतिनिधि देवकरण भिलाला उपस्थित रहे। वही विद्यालय प्राचार्य अक्षय चंद्रवंशी ने सोमवार शाम 6 बजे कहा कि शासन की 50 छात्र छात्राओं को निःशुल्क साइकिल का वितरण किया गया है, इससे मोहना से जुड़े एक दर्जन से अधिक गांव के बच्चे जो पैदल आते है उन्हें अब असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा ।

4 hrs ago
user_Govind kumbhkar
Govind kumbhkar
पत्रकार शाजापुर, शाजापुर, मध्य प्रदेश•
4 hrs ago

मोहना में 50 छात्र छात्राओं को निःशुल्क साइकिल का वितरण, मुख्य अतिथि जिला पंचायत सदस्य रहे शाजापुर जिले के ग्राम मोहना के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मोहना में मां सरस्वती का पूजन कर एवं विद्यालय के प्राचार्य अक्षय चंद्रवंशी ने अतिथियों का तिलक लगाकर एवं दुपट्टा डालकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम में छात्र-छात्राओं को निशुल्क पाठ्य पुस्तके वितरण की गई साथ ही पात्र छात्र-छात्राओं को 50 साइकिल वितरण की गई। मुख्य अतिथि जिला पंचायत सदस्य लोकेंद्र सिंह सोलंकी, ग्राम पंचायत मोहना के सरपंच सत्यनारायण जामलिया, मोहना मंडल अध्यक्ष अरविंद आर्य,पूर्व ब्लाक अध्यक्ष विनोद पटेल, मोहन बड़ोदिया जनपद सदस्य प्रतिनिधि देवकरण भिलाला उपस्थित रहे। वही विद्यालय प्राचार्य अक्षय चंद्रवंशी ने सोमवार शाम 6 बजे कहा कि शासन की 50 छात्र छात्राओं को निःशुल्क साइकिल का वितरण किया गया है, इससे मोहना से जुड़े एक दर्जन से अधिक गांव के बच्चे जो पैदल आते है उन्हें अब असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा ।

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  • शाजापुर जिले के ग्राम मोहना के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मोहना में मां सरस्वती का पूजन कर एवं विद्यालय के प्राचार्य अक्षय चंद्रवंशी ने अतिथियों का तिलक लगाकर एवं दुपट्टा डालकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम में छात्र-छात्राओं को निशुल्क पाठ्य पुस्तके वितरण की गई साथ ही पात्र छात्र-छात्राओं को 50 साइकिल वितरण की गई। मुख्य अतिथि जिला पंचायत सदस्य लोकेंद्र सिंह सोलंकी, ग्राम पंचायत मोहना के सरपंच सत्यनारायण जामलिया, मोहना मंडल अध्यक्ष अरविंद आर्य,पूर्व ब्लाक अध्यक्ष विनोद पटेल, मोहन बड़ोदिया जनपद सदस्य प्रतिनिधि देवकरण भिलाला उपस्थित रहे। वही विद्यालय प्राचार्य अक्षय चंद्रवंशी ने सोमवार शाम 6 बजे कहा कि शासन की 50 छात्र छात्राओं को निःशुल्क साइकिल का वितरण किया गया है, इससे मोहना से जुड़े एक दर्जन से अधिक गांव के बच्चे जो पैदल आते है उन्हें अब असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा ।
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    शाजापुर जिले के ग्राम मोहना के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मोहना में मां सरस्वती का पूजन कर एवं विद्यालय के प्राचार्य अक्षय चंद्रवंशी ने अतिथियों का तिलक लगाकर एवं दुपट्टा डालकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम में छात्र-छात्राओं को निशुल्क पाठ्य पुस्तके वितरण की गई साथ ही पात्र छात्र-छात्राओं को 50 साइकिल वितरण की गई। मुख्य अतिथि जिला पंचायत सदस्य लोकेंद्र सिंह सोलंकी, ग्राम पंचायत मोहना के सरपंच सत्यनारायण जामलिया, मोहना मंडल अध्यक्ष अरविंद आर्य,पूर्व ब्लाक अध्यक्ष विनोद पटेल, मोहन बड़ोदिया जनपद सदस्य प्रतिनिधि देवकरण भिलाला उपस्थित रहे। वही विद्यालय प्राचार्य अक्षय चंद्रवंशी ने सोमवार शाम 6 बजे कहा कि शासन की 50 छात्र छात्राओं को निःशुल्क साइकिल का वितरण किया गया है, इससे मोहना से जुड़े एक दर्जन से अधिक गांव के बच्चे जो पैदल आते है उन्हें अब असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा ।
    user_Govind kumbhkar
    Govind kumbhkar
    पत्रकार शाजापुर, शाजापुर, मध्य प्रदेश•
    4 hrs ago
  • Post by राजेश माल्या
    1
    Post by राजेश माल्या
    user_राजेश माल्या
    राजेश माल्या
    Dewas, Madhya Pradesh•
    49 min ago
  • Post by Sajid Pathan
    1
    Post by Sajid Pathan
    user_Sajid Pathan
    Sajid Pathan
    सोनकच्छ, देवास, मध्य प्रदेश•
    1 hr ago
  • कालापीपल विधानसभा की ग्राम पंचायत काकाडखेड़ा दुबड़ी के अंतर्गत सुने मकान चोरी की वारदात एक मामला सामने आया है जिसमें मकान मालिक सौरभ भाई पुत्र कमल जिनके मकान में चोरी की वारदात हुई है जब हमने आकर हमारी टीम ने यहां पर सर्च किया तो चोर ने चोरी तो की है लेकिन कुछ सबूत छोड़ गया है 112 डायल को सूचना दी मौका पर पुलिस पहुंची और सर्च किया मेंन रोड के दरवाजे पर ताला लगा हुआ था और पीछे के दरवाजे से चोर ने दावा बोला जिसमें एलसीडी टीवी और रकम 2 किलो बताई जा रही है मंगलसूत्र दो पांच कुंतल गेहूं चोरी हुए हैं
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    कालापीपल विधानसभा की ग्राम पंचायत काकाडखेड़ा दुबड़ी के अंतर्गत सुने मकान चोरी की वारदात एक मामला सामने आया है जिसमें मकान मालिक सौरभ भाई पुत्र कमल जिनके मकान में चोरी की वारदात हुई है जब हमने आकर हमारी टीम ने यहां पर सर्च किया तो चोर ने चोरी तो की है लेकिन कुछ सबूत छोड़ गया है 112  डायल को सूचना दी मौका पर पुलिस पहुंची और सर्च किया मेंन रोड के दरवाजे पर ताला लगा हुआ था और पीछे के दरवाजे से चोर ने दावा बोला जिसमें एलसीडी टीवी और रकम 2 किलो बताई जा रही है मंगलसूत्र दो पांच कुंतल गेहूं चोरी हुए हैं
    user_वरिष्ठ पत्रकार अजब सिंह मीना
    वरिष्ठ पत्रकार अजब सिंह मीना
    कालापीपल, शाजापुर, मध्य प्रदेश•
    5 hrs ago
  • Post by हर खबर आपके साथ
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    Post by हर खबर आपके साथ
    user_हर खबर आपके साथ
    हर खबर आपके साथ
    Voice of people सुसनेर, आगर मालवा, मध्य प्रदेश•
    20 hrs ago
  • जावर में मारपीट व जातिसूचक गालियों का मामला, तीन आरोपियों के नाम नहीं जोड़ने का आरोप; पीड़ित परिवार ने एसडीओपी को दिया आवेदन जावर/सीहोर। थाना जावर क्षेत्र में मारपीट, छेड़छाड़ और जातिसूचक गालियों के मामले में पीड़ित परिवार ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता ने अनुविभागीय अधिकारी पुलिस (एसडीओपी) आष्टा को लिखित आवेदन सौंपकर आरोप लगाया है कि राजनीतिक दबाव के चलते एफआईआर में तीन आरोपियों के नाम शामिल नहीं किए गए। आवेदन में पीड़िता अरुण,परमार पिता गणपत सिंह परमार निवासी ग्राम चामसी, तहसील जावर जिला सीहोर ने बताया कि 4 अप्रैल 2026 की रात करीब 8 बजे वह घर पर काम कर रही थी। इसी दौरान गांव के अनिल पिता देवनारायण अपने साथ सुनील, सचिन एवं अर्जुन के साथ घर आए। आरोप है कि अनिल और उसके साथियों ने उसके साथ छेड़छाड़ करते हुए हाथ पकड़कर जबरन सड़क की ओर खींचने का प्रयास किया। पीड़िता के शोर मचाने पर उसके पिता बीच-बचाव करने आए तो आरोपियों ने धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे उन्हें चोट आई। इसके बाद आरोपियों ने पीड़िता और उसके पिता को जातिसूचक शब्दों से अपमानित करते हुए गाली-गलौज की। घटना के बाद घायल को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़िता का आरोप है कि जावर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई, लेकिन उसके बताए अनुसार सभी आरोपियों के नाम एफआईआर में शामिल नहीं किए गए। आवेदन में उल्लेख किया गया है कि राजनीतिक दबाव के कारण अर्जुन, सुनील और सचिन पिता देवनारायण के नाम नहीं जोड़े गए। पीड़ित परिवार ने मामले में निष्पक्ष जांच कर सभी आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। ⚖️ दर्ज धाराएं (थाना जावर) पुलिस ने प्रकरण में निम्न धाराएं दर्ज की हैं — भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 धारा 74 – मारपीट / चोट पहुंचाना धारा 296(b) – गाली-गलौज / अशोभनीय कृत्य धारा 115(2) – चोट पहुंचाना धारा 351(3) – आपराधिक धमकी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (संशोधन 2015) धारा 3(1)(द) धारा 3(1)(ध) धारा 3(1)(w)(i) धारा 3(2)(va) पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है, वहीं पीड़ित परिवार ने सभी आरोपियों के नाम जोड़कर सख्त कार्रवाई की मांग की
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    जावर में मारपीट व जातिसूचक गालियों का मामला, तीन आरोपियों के नाम नहीं जोड़ने का आरोप; पीड़ित परिवार ने एसडीओपी को दिया आवेदन
जावर/सीहोर। थाना जावर क्षेत्र में मारपीट, छेड़छाड़ और जातिसूचक गालियों के मामले में पीड़ित परिवार ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता ने अनुविभागीय अधिकारी पुलिस (एसडीओपी) आष्टा को लिखित आवेदन सौंपकर आरोप लगाया है कि राजनीतिक दबाव के चलते एफआईआर में तीन आरोपियों के नाम शामिल नहीं किए गए।
आवेदन में पीड़िता अरुण,परमार पिता गणपत सिंह परमार निवासी ग्राम चामसी, तहसील जावर जिला सीहोर ने बताया कि 4 अप्रैल 2026 की रात करीब 8 बजे वह घर पर काम कर रही थी। इसी दौरान गांव के अनिल पिता देवनारायण अपने साथ सुनील, सचिन एवं अर्जुन के साथ घर आए। आरोप है कि अनिल और उसके साथियों ने उसके साथ छेड़छाड़ करते हुए हाथ पकड़कर जबरन सड़क की ओर खींचने का प्रयास किया।
पीड़िता के शोर मचाने पर उसके पिता बीच-बचाव करने आए तो आरोपियों ने धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे उन्हें चोट आई। इसके बाद आरोपियों ने पीड़िता और उसके पिता को जातिसूचक शब्दों से अपमानित करते हुए गाली-गलौज की। घटना के बाद घायल को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया।
पीड़िता का आरोप है कि जावर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई, लेकिन उसके बताए अनुसार सभी आरोपियों के नाम एफआईआर में शामिल नहीं किए गए। आवेदन में उल्लेख किया गया है कि राजनीतिक दबाव के कारण अर्जुन, सुनील और सचिन पिता देवनारायण के नाम नहीं जोड़े गए। पीड़ित परिवार ने मामले में निष्पक्ष जांच कर सभी आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
⚖️ दर्ज धाराएं (थाना जावर)
पुलिस ने प्रकरण में निम्न धाराएं दर्ज की हैं —
भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023
धारा 74 – मारपीट / चोट पहुंचाना
धारा 296(b) – गाली-गलौज / अशोभनीय कृत्य
धारा 115(2) – चोट पहुंचाना
धारा 351(3) – आपराधिक धमकी
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (संशोधन 2015)
धारा 3(1)(द)
धारा 3(1)(ध)
धारा 3(1)(w)(i)
धारा 3(2)(va)
पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है, वहीं पीड़ित परिवार ने सभी आरोपियों के नाम जोड़कर सख्त कार्रवाई की मांग की
    user_Raj
    Raj
    आष्टा, सीहोर, मध्य प्रदेश•
    4 hrs ago
  • जावर में मारपीट व जातिसूचक गालियों का मामला, तीन आरोपियों के नाम नहीं जोड़ने का आरोप; पीड़ित परिवार ने एसडीओपी को दिया आवेदन जावर/सीहोर। थाना जावर क्षेत्र में मारपीट, छेड़छाड़ और जातिसूचक गालियों के मामले में पीड़ित परिवार ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता ने अनुविभागीय अधिकारी पुलिस (एसडीओपी) आष्टा को लिखित आवेदन सौंपकर आरोप लगाया है कि राजनीतिक दबाव के चलते एफआईआर में तीन आरोपियों के नाम शामिल नहीं किए गए। आवेदन में पीड़िता अरुण,परमार पिता गणपत सिंह परमार निवासी ग्राम चामसी, तहसील जावर जिला सीहोर ने बताया कि 4 अप्रैल 2026 की रात करीब 8 बजे वह घर पर काम कर रही थी। इसी दौरान गांव के अनिल पिता देवनारायण अपने साथ सुनील, सचिन एवं अर्जुन के साथ घर आए। आरोप है कि अनिल और उसके साथियों ने उसके साथ छेड़छाड़ करते हुए हाथ पकड़कर जबरन सड़क की ओर खींचने का प्रयास किया। पीड़िता के शोर मचाने पर उसके पिता बीच-बचाव करने आए तो आरोपियों ने धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे उन्हें चोट आई। इसके बाद आरोपियों ने पीड़िता और उसके पिता को जातिसूचक शब्दों से अपमानित करते हुए गाली-गलौज की। घटना के बाद घायल को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़िता का आरोप है कि जावर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई, लेकिन उसके बताए अनुसार सभी आरोपियों के नाम एफआईआर में शामिल नहीं किए गए। आवेदन में उल्लेख किया गया है कि राजनीतिक दबाव के कारण अर्जुन, सुनील और सचिन पिता देवनारायण के नाम नहीं जोड़े गए। पीड़ित परिवार ने मामले में निष्पक्ष जांच कर सभी आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। ⚖️ दर्ज धाराएं (थाना जावर) पुलिस ने प्रकरण में निम्न धाराएं दर्ज की हैं — भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 धारा 74 – मारपीट / चोट पहुंचाना धारा 296(b) – गाली-गलौज / अशोभनीय कृत्य धारा 115(2) – चोट पहुंचाना धारा 351(3) – आपराधिक धमकी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (संशोधन 2015) धारा 3(1)(द) धारा 3(1)(ध) धारा 3(1)(w)(i) धारा 3(2)(va) पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है, वहीं पीड़ित परिवार ने सभी आरोपियों के नाम जोड़कर सख्त कार्रवाई की मांग की
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    जावर में मारपीट व जातिसूचक गालियों का मामला, तीन आरोपियों के नाम नहीं जोड़ने का आरोप; पीड़ित परिवार ने एसडीओपी को दिया आवेदन
जावर/सीहोर। थाना जावर क्षेत्र में मारपीट, छेड़छाड़ और जातिसूचक गालियों के मामले में पीड़ित परिवार ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता ने अनुविभागीय अधिकारी पुलिस (एसडीओपी) आष्टा को लिखित आवेदन सौंपकर आरोप लगाया है कि राजनीतिक दबाव के चलते एफआईआर में तीन आरोपियों के नाम शामिल नहीं किए गए।
आवेदन में पीड़िता अरुण,परमार पिता गणपत सिंह परमार निवासी ग्राम चामसी, तहसील जावर जिला सीहोर ने बताया कि 4 अप्रैल 2026 की रात करीब 8 बजे वह घर पर काम कर रही थी। इसी दौरान गांव के अनिल पिता देवनारायण अपने साथ सुनील, सचिन एवं अर्जुन के साथ घर आए। आरोप है कि अनिल और उसके साथियों ने उसके साथ छेड़छाड़ करते हुए हाथ पकड़कर जबरन सड़क की ओर खींचने का प्रयास किया।
पीड़िता के शोर मचाने पर उसके पिता बीच-बचाव करने आए तो आरोपियों ने धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे उन्हें चोट आई। इसके बाद आरोपियों ने पीड़िता और उसके पिता को जातिसूचक शब्दों से अपमानित करते हुए गाली-गलौज की। घटना के बाद घायल को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया।
पीड़िता का आरोप है कि जावर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई, लेकिन उसके बताए अनुसार सभी आरोपियों के नाम एफआईआर में शामिल नहीं किए गए। आवेदन में उल्लेख किया गया है कि राजनीतिक दबाव के कारण अर्जुन, सुनील और सचिन पिता देवनारायण के नाम नहीं जोड़े गए। पीड़ित परिवार ने मामले में निष्पक्ष जांच कर सभी आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
⚖️ दर्ज धाराएं (थाना जावर)
पुलिस ने प्रकरण में निम्न धाराएं दर्ज की हैं —
भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023
धारा 74 – मारपीट / चोट पहुंचाना
धारा 296(b) – गाली-गलौज / अशोभनीय कृत्य
धारा 115(2) – चोट पहुंचाना
धारा 351(3) – आपराधिक धमकी
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (संशोधन 2015)
धारा 3(1)(द)
धारा 3(1)(ध)
धारा 3(1)(w)(i)
धारा 3(2)(va)
पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है, वहीं पीड़ित परिवार ने सभी आरोपियों के नाम जोड़कर सख्त कार्रवाई की मांग की
    user_Deepak Kumar bairagi
    Deepak Kumar bairagi
    Local News Reporter आष्टा, सीहोर, मध्य प्रदेश•
    5 hrs ago
  • Post by Sajid Pathan
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    Post by Sajid Pathan
    user_Sajid Pathan
    Sajid Pathan
    सोनकच्छ, देवास, मध्य प्रदेश•
    20 hrs ago
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