ग्राम त्रिपुरी घोसराडांड़ में अफीम की खेती मामले में लगातार फरार चल रहे नौवें आरोपी को गया बिहार से गिरफ्तार कर भेजा गया सलाखों के पीछे अपराध क्रमांक 26/2026 धारा 8, 18 एन.डी.पी.एस.एक्ट मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि थाना कुसमी क्षेत्र के ग्राम त्रिपुरी घोसराडांड़ में आरोपी रूपदेव भगत एवं कौशिल भगत के खेत में आरोपियो द्वारा अवैध रूप से अफीम की खेती करने की सूचना प्राप्त होने पर पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 10 - 11 मार्च 2026 को रेड कार्यवाही कर कुल 244 प्लास्टिक बोरी में 4344.569 किलोग्राम कीमत करीब रूपये 4,75,00,000/- की अफीम को जप्त कर एन.डी.पी. एस. एक्ट के तहत कार्यवाही कर पूर्व में आरोपी 01. रूपदेव राम भगत पिता ठाकुर राम भगत उम्र 50 वर्ष जाति उरॉव सा. त्रिपुरी सरना टोली थाना कुसमी जिला बलरामपुर 02. कौशिल भगत पिता संगहू (संधू) राम भगत उम्र 30 वर्ष जाति उरॉव सा. त्रिपुरी माचाडीपा थाना कुसमी जिला बलरामपुर-रा.गंज 03. मनोज कुमार पिता सीता यादव उम्र 24 वर्ष जाति सिंह सा. सोमया थाना बाराचट्टी जिला गया बिहार 04 जिरमल मुण्डा पिता बुधन राम मुण्डा उम्र 56 वर्ष ग्राम भगचन्द थाना आस्ता जिला जशपुर 05. उपेन्द्र कुमार पिता रामचन्द्र यादव उम्र 27 वर्ष जाति यादव सा. सोमया थाना बाराचट्टी जिला गया बिहार 06. विन्देश्वर पिता कमर गंजहू उम्र 45 वर्ष जाति गंजहू सा. कोलवा थाना जोरी जिला चतरा झारखंड 07 कृष्णा सिंह पिता महादेव सिंह साकिन कुराग थाना आस्ता जिला जशपुर छ. ग. को घटना दिनांक 11.03.026 को गिरफतार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया था। मामले में फरार चल रहे आरोपी पैरू सिंह भोक्ता पिता मटूक सिंह भोक्ता उम्र 35 वर्ष ग्राम सोमिया थाना बाराचटटी जिला गया बिहार को दिनांक 16.03.026 को गया बिहार से पकड़कर गिरफतार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। मामले में एक अन्य फरार आरोपी रोहन सिंह पिता मटूक सिंह भोक्ता उम्र 35 वर्ष ग्राम सोमिया थाना बाराचटटी जिला गया बिहार का घटना दिनांक से लगातार फरार था जिसे पुलिस टीम द्वारा ग्राम सोमिया थाना बाराचटटी जिला गया बिहार से गिरफतार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया है।
ग्राम त्रिपुरी घोसराडांड़ में अफीम की खेती मामले में लगातार फरार चल रहे नौवें आरोपी को गया बिहार से गिरफ्तार कर भेजा गया सलाखों के पीछे अपराध क्रमांक 26/2026 धारा 8, 18 एन.डी.पी.एस.एक्ट मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि थाना कुसमी क्षेत्र के ग्राम त्रिपुरी घोसराडांड़ में आरोपी रूपदेव भगत एवं कौशिल भगत के खेत में आरोपियो द्वारा अवैध रूप से अफीम की खेती करने की सूचना प्राप्त होने पर पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 10 - 11 मार्च 2026 को रेड कार्यवाही कर कुल 244 प्लास्टिक बोरी में 4344.569 किलोग्राम कीमत करीब रूपये 4,75,00,000/- की अफीम को जप्त कर एन.डी.पी. एस. एक्ट के तहत कार्यवाही कर पूर्व में आरोपी 01. रूपदेव राम भगत पिता ठाकुर राम भगत उम्र 50 वर्ष जाति उरॉव सा. त्रिपुरी सरना टोली थाना कुसमी जिला बलरामपुर 02. कौशिल भगत पिता संगहू (संधू) राम भगत उम्र 30 वर्ष जाति उरॉव सा. त्रिपुरी माचाडीपा थाना कुसमी जिला बलरामपुर-रा.गंज 03. मनोज कुमार पिता सीता यादव उम्र 24 वर्ष जाति सिंह सा. सोमया थाना बाराचट्टी जिला गया बिहार 04 जिरमल मुण्डा पिता बुधन राम मुण्डा उम्र 56 वर्ष ग्राम भगचन्द थाना आस्ता जिला जशपुर 05. उपेन्द्र कुमार पिता रामचन्द्र यादव उम्र 27 वर्ष जाति यादव सा. सोमया थाना बाराचट्टी जिला गया बिहार 06. विन्देश्वर पिता कमर गंजहू उम्र 45 वर्ष जाति गंजहू सा. कोलवा थाना जोरी जिला चतरा झारखंड 07 कृष्णा सिंह पिता महादेव सिंह साकिन कुराग थाना आस्ता जिला जशपुर छ. ग. को घटना दिनांक 11.03.026 को गिरफतार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया था। मामले में फरार चल रहे आरोपी पैरू सिंह भोक्ता पिता मटूक सिंह भोक्ता उम्र 35 वर्ष ग्राम सोमिया थाना बाराचटटी जिला गया बिहार को दिनांक 16.03.026 को गया बिहार से पकड़कर गिरफतार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। मामले में एक अन्य फरार आरोपी रोहन सिंह पिता मटूक सिंह भोक्ता उम्र 35 वर्ष ग्राम सोमिया थाना बाराचटटी जिला गया बिहार का घटना दिनांक से लगातार फरार था जिसे पुलिस टीम द्वारा ग्राम सोमिया थाना बाराचटटी जिला गया बिहार से गिरफतार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया है।
- अपराध क्रमांक 81/26 धारा— 2004 कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम की धारा 4,6,10 एवं 1960 पशु क्रूरता अधिनियम की धारा 11 (घ) विवरण: घटना दिनांक-11.04.2026 को थाना राजपुर पुलिस स्टाफ शासकीय वाहन से रात्रि गश्त पर रवाना हुए थे। गश्त के दौरान रात्रि लगभग 10:00 बजे मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि एक सफेद रंग की पिकअप वाहन क्रमांक JH01GN-8143 में मवेशियों को क्रूरता पूर्वक बांधकर तेज गति से अंबिकापुर से राजपुर होते हुए गुमला (झारखण्ड) की ओर ले जाया जा रहा है। सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए थाना राजपुर स्टाफ द्वारा थाना के सामने अंबिकापुर रोड पर घेराबंदी कर उक्त वाहन को रोका गया। प्रारंभिक पूछताछ में वाहन चालक द्वारा भ्रामक जानकारी दी गई, जिससे संदेह उत्पन्न होने पर सख्ती से पूछताछ की गई। पूछताछ में वाहन स्वामी ने अपना नाम संदीप बड़ाईक, पिता चमन बड़ाईक, उम्र 27 वर्ष, निवासी टांगरझरिया थाना बसिया जिला गुमला (झारखण्ड) तथा चालक ने अपना नाम संदीप साहू, पिता सोमरा, उम्र 25 वर्ष, निवासी सुरसुरिया थाना गुमला जिला गुमला (झारखण्ड) बताया।* *पूछताछ में यह तथ्य सामने आया कि दिनांक 11.04.2026 को ग्राम जयनगर थाना जयनगर जिला सूरजपुर से 02 नग गाय एवं 02 नग बछिया को गुमला पहुंचाने हेतु उक्त वाहन में लोड कराया गया था। मवेशियों को वाहन में अत्यंत अमानवीय एवं क्रूर तरीके से ठूंस-ठूंस कर बांधकर परिवहन किया जा रहा था। उक्त कृत्य पशु क्रूरता से संबंधित विधिक प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन करना पाए जाने पर वाहन सहित मवेशियों को जप्त कर आरोपियों के विरुद्ध संबंधित धाराओं में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया एवं आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर न्यायालय पेश किया गया है।* पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में जिले में अवैध गतिविधियों के विरुद्ध सतत कार्यवाही जारी है, और आगे भी जारी रहेगी, आम नागरिकों से अपील की गई है कि इस प्रकार की किसी भी अवैध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को सूचना दें।1
- Post by Md Faijuddin1
- विधायक जी ने कान में सुनी बात और कर दिया पत्रकारों के सवालों का खंडन 😂🤣 अपने ही विधायक क्षेत्र के सवालों में घिरी सामरी विधायक #BJPGovernment #BJP4IND1
- तातापानी में कानून पस्त, भू-माफिया मस्त NH-343 के किनारे सरकारी जमीन पर खड़ा हुआ 'अवैध किराए के बिल्डिंग अली खान 9754053874 छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले का प्रसिद्ध पर्यटन क्षेत्र तातापानी इन दिनों अपनी गर्म जलधाराओं के लिए नहीं, बल्कि भू-माफियाओं के बेखौफ कब्जों के लिए चर्चा में है। जिला मुख्यालय से मात्र 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग 343 (NH-343) के किनारे शासकीय बेशकीमती जमीन और बजार की भूमि पर भू-माफियाओं ने कंक्रीट का जाल बिछा दिया है। आलम यह है कि प्रशासन के नाक के नीचे सरकारी संपत्ति की 'बंदरबांट' जारी है और जिम्मेदार तंत्र ने रहस्यमयी चुप्पी साध ली है। रसूख के आगे थमी प्रशासन की कलम हैरानी की बात यह है कि जिस मार्ग पर रोजाना जिले के आला अधिकारियों और सफेदपोश नेताओं का काफिला गुजरता है, वहीं धड़ल्ले से अवैध निर्माण की इमारतें खड़ी हो रही हैं। यह सवाल उठना लाजमी है कि क्या प्रशासन को यह निर्माण दिखाई नहीं देता या फिर माफियाओं के रसूख के आगे सरकारी तंत्र नतमस्तक हो चुका है दोहरा मापदंड गरीब पर बुलडोजर, रसूखदारों को अभयदान क्षेत्र में चर्चा है कि प्रशासन का 'बुलडोजर' केवल गरीब भूमिहीनों की झोपड़ियों तक ही सीमित है। जब कोई गरीब दो गज जमीन पर सिर छुपाने की कोशिश करता है, तो प्रशासन तुरंत सक्रिय हो जाता है, लेकिन तातापानी के "धनकुबेरों" द्वारा करोड़ों की सरकारी जमीन डकारने पर विभाग के पसीने छूट रहे हैं शासकीय जमीन पर व्यापार: निजी तिजोरी में जा रहा सरकारी किराया तातापानी में अवैध कब्जा सिर्फ निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि यहां 'दुकानों का काला बाजार' फल-फूल रहा है। माफियाओं ने सरकारी जमीन पर दुकानें बनाकर उन्हें किराए पर चढ़ा दिया है। विडंबना देखिए कि संपत्ति सरकार की है, लेकिन उससे होने वाली मोटी कमाई माफियाओं की तिजोरी में जा रही है। सैंया भये कोतवाल, अब डर काहे का" यह कहावत यहाँ सटीक बैठती है। राजनैतिक संरक्षण और मिलीभगत के कारण इन कब्जाधारियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उन्हें कानून का जरा भी भय नहीं है। सड़क की बर्बादी और पंचायत का मौन इन अवैध निर्माणों का खामियाजा आम जनता और सरकारी खजाने को भुगतना पड़ रहा है: जल निकासी ठप: बेतरतीब निर्माण के कारण नालियां जाम हो गई हैं। NH-343 को खतरा: जलभराव की वजह से करोड़ों की लागत से बनी सड़क समय से पहले जर्जर हो रही है। पंचायत की चुप्पी: स्थानीय ग्राम पंचायत भी इस पूरे प्रकरण में मूकदर्शक बनी हुई है, जिससे मिलीभगत की आशंका और गहरा जाती है। क्या NH-343 के किनारे हो रहे इन विशाल निर्माणों के पास कोई वैध नक्शा या अनुमति है? सरकारी जमीन पर निजी व्यवसाय और किराया वसूली पर प्रशासन अब तक मौन क्यों है क्या बलरामपुर में सत्ता की हनक, कानून और जनहित से ऊपर हो गई है तातापानी की यह स्थिति प्रशासन की साख पर एक बड़ा सवालिया निशान है। यदि समय रहते इन 'सफेदपोश' माफियाओं पर नकेल नहीं कसी गई, तो आने वाले समय में सरकारी जमीनों का वजूद ही खत्म हो जाएगा। अब देखना यह है कि प्रशासन अपनी 'कुंभकर्णी' नींद से कब जागता है।2
- सड़क निर्माण में लगातार भ्रष्टाचार का मामला1
- चिनीयां थाना क्षेत्र के कुम्हार टोली, चिनीयां–रंका मुख्य सड़क पर रविवार दोपहर करीब 3 बजे उस वक्त अजीब स्थिति उत्पन्न हो गई, जब स्थानीय लोगों ने सड़क पर ही थ्रेसर मशीन लगाकर गेहूं की दवाई (मड़ाई) शुरू कर दी। देखते ही देखते मुख्य सड़क ‘थ्रेसर जोन’ में तब्दील हो गई और वहां से गुजरने वाले राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। करीब दो घंटे तक सड़क पर ही थ्रेसर मशीन चलती रही, जिससे उड़ने वाले भूसे और धूल (डस्ट) ने पूरे इलाके को ढक लिया। सड़क से गुजर रहे बाइक सवार, साइकिल चालक और पैदल राहगीर धूल के गुबार में फंसकर परेशान हो गए। कई लोगों को आंखों में जलन और सांस लेने में भी दिक्कत महसूस हुई। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह मुख्य सड़क है, जहां दिनभर लोगों का आना-जाना लगा रहता है। इसके बावजूद सड़क पर इस तरह से गेहूं की दवाई करना न केवल नियमों की अनदेखी है, बल्कि आम लोगों की सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ है। राहगीरों में इसको लेकर खासा आक्रोश देखा गया। लोगों ने नाराजगी जताते हुए कहा कि इस तरह की गतिविधियों के लिए खेत या खुले स्थान का उपयोग किया जाना चाहिए, न कि सार्वजनिक सड़क का। कई लोगों ने प्रशासन से इस मामले में कार्रवाई करने और भविष्य में ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने की मांग की है। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि यदि समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया गया, तो आगे चलकर इससे बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। फिलहाल इस घटना ने स्थानीय व्यवस्था और निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं।1
- Post by Sunil singh1
- अपराध क्रमांक 26/2026 धारा 8, 18 एन.डी.पी.एस.एक्ट मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि थाना कुसमी क्षेत्र के ग्राम त्रिपुरी घोसराडांड़ में आरोपी रूपदेव भगत एवं कौशिल भगत के खेत में आरोपियो द्वारा अवैध रूप से अफीम की खेती करने की सूचना प्राप्त होने पर पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 10 - 11 मार्च 2026 को रेड कार्यवाही कर कुल 244 प्लास्टिक बोरी में 4344.569 किलोग्राम कीमत करीब रूपये 4,75,00,000/- की अफीम को जप्त कर एन.डी.पी. एस. एक्ट के तहत कार्यवाही कर पूर्व में आरोपी 01. रूपदेव राम भगत पिता ठाकुर राम भगत उम्र 50 वर्ष जाति उरॉव सा. त्रिपुरी सरना टोली थाना कुसमी जिला बलरामपुर 02. कौशिल भगत पिता संगहू (संधू) राम भगत उम्र 30 वर्ष जाति उरॉव सा. त्रिपुरी माचाडीपा थाना कुसमी जिला बलरामपुर-रा.गंज 03. मनोज कुमार पिता सीता यादव उम्र 24 वर्ष जाति सिंह सा. सोमया थाना बाराचट्टी जिला गया बिहार 04 जिरमल मुण्डा पिता बुधन राम मुण्डा उम्र 56 वर्ष ग्राम भगचन्द थाना आस्ता जिला जशपुर 05. उपेन्द्र कुमार पिता रामचन्द्र यादव उम्र 27 वर्ष जाति यादव सा. सोमया थाना बाराचट्टी जिला गया बिहार 06. विन्देश्वर पिता कमर गंजहू उम्र 45 वर्ष जाति गंजहू सा. कोलवा थाना जोरी जिला चतरा झारखंड 07 कृष्णा सिंह पिता महादेव सिंह साकिन कुराग थाना आस्ता जिला जशपुर छ. ग. को घटना दिनांक 11.03.026 को गिरफतार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया था। मामले में फरार चल रहे आरोपी पैरू सिंह भोक्ता पिता मटूक सिंह भोक्ता उम्र 35 वर्ष ग्राम सोमिया थाना बाराचटटी जिला गया बिहार को दिनांक 16.03.026 को गया बिहार से पकड़कर गिरफतार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। मामले में एक अन्य फरार आरोपी रोहन सिंह पिता मटूक सिंह भोक्ता उम्र 35 वर्ष ग्राम सोमिया थाना बाराचटटी जिला गया बिहार का घटना दिनांक से लगातार फरार था जिसे पुलिस टीम द्वारा ग्राम सोमिया थाना बाराचटटी जिला गया बिहार से गिरफतार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया है।1