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दिव्यांग व्यक्ति को अगवा कर बंधक बनाने एवं जमीन का बैनामा कराने वाले गैंग पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई, 01 गिरफ्तार* दिव्यांग व्यक्ति को अगवा कर बंधक बनाने एवं जमीन का बैनामा कराने वाले गैंग पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई, 01 गिरफ्तार* गैंगलीडर जयप्रकाश यादव उर्फ गोलई को कप्तानगंज पुलिस ने किया गिरफ्तार* *घटना का विवरण-* दिनांक 10.09.2026 को थानाध्यक्ष कप्तानगंज द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों के अनुमोदन के उपरान्त थाना कप्तानगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0 41/2026 धारा 127(2), 140(1), 351(3), 352 बीएनएस व धारा 138 एनआई एक्ट से संबंधित अभियुक्तों द्वारा गैंग बनाकर आपराधिक कृत्य किये जाने के संबंध में गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गयी। अभियुक्तों द्वारा लकवा ग्रस्त दिव्यांग विष्णु यादव को जबरन गाड़ी में बैठाकर अपने घर ले जाकर बंधक बनाया गया तथा जान से मारने का भय दिखाकर उसका आधार कार्ड ले लिया गया। इसके बाद करीब 08 बिस्वा जमीन का बैनामा करा लिया गया। उक्त संगठित गिरोह के गैंगलीडर जयप्रकाश यादव उर्फ गोलई तथा सदस्य गुड्डू यादव के विरुद्ध थाना कप्तानगंज पर मु0अ0सं0 279/2026 धारा 2(ख)(i)/3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया-कलाप निवारण अधिनियम-1986 पंजीकृत किया गया। *गिरफ्तारी का विवरण-* दिनांक 11.09.2026 को व0उ0नि0 गंगाराम बिन्द मय पुलिस टीम क्षेत्र में वांछित अभियुक्तों की तलाश में मामूर थे। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में वांछित अभियुक्त जयप्रकाश यादव उर्फ गोलई जेहरा पिपरी मोड़ पर मौजूद है। सूचना पर पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की गयी। पुलिस को देखकर अभियुक्त भागने का प्रयास करने लगा, जिसे पुलिस टीम द्वारा पकड़ लिया गया। पूछताछ में अभियुक्त ने अपना नाम जयप्रकाश यादव उर्फ गोलई पुत्र सल्टन यादव निवासी छाता का पुरा, थाना कप्तानगंज, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 53 वर्ष बताया। अभियुक्त को नियमानुसार गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर जेल भेज दिया गया। *गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-* जयप्रकाश यादव उर्फ गोलई पुत्र सल्टन यादव, निवासी छाता का पुरा, थाना कप्तानगंज, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 53 वर्ष। *पंजीकृत अभियोग-* मु0अ0सं0 279/2026 धारा 2(ख)(i)/3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया-कलाप निवारण अधिनियम-1986, थाना कप्तानगंज, जनपद आजमगढ़। *आपराधिक इतिहास-* अभियुक्त जयप्रकाश यादव उर्फ गोलई के विरुद्ध थाना कप्तानगंज, जनपद आजमगढ़ में कुल 04 अभियोग पंजीकृत हैं, जिनमें मारपीट, बलवा, गाली-गलौज, धमकी, महिला से अभद्रता, बंधक बनाने/जमीन संबंधी अपराध एवं गैंगस्टर एक्ट से संबंधित अभियोग शामिल हैं। *गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-* 1. व0उ0नि0 गंगाराम बिन्द, थाना कप्तानगंज। 2. उ0नि0 अमन तिवारी, थाना कप्तानगंज। 3. का0 लोकेश पाण्डेय, थाना कप्तानगंज। 4. का0 अप्पू कुमार, थाना कप्तानगंज।

53 min ago
user_एसके मिश्रा
एसके मिश्रा
Lawyer आजमगढ़, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश•
53 min ago

दिव्यांग व्यक्ति को अगवा कर बंधक बनाने एवं जमीन का बैनामा कराने वाले गैंग पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई, 01 गिरफ्तार* दिव्यांग व्यक्ति को अगवा कर बंधक बनाने एवं जमीन का बैनामा कराने वाले गैंग पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई, 01 गिरफ्तार* गैंगलीडर जयप्रकाश यादव उर्फ गोलई को कप्तानगंज पुलिस ने किया गिरफ्तार* *घटना का विवरण-* दिनांक 10.09.2026 को थानाध्यक्ष कप्तानगंज द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों के अनुमोदन के उपरान्त थाना कप्तानगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0 41/2026 धारा 127(2), 140(1), 351(3), 352 बीएनएस व धारा 138 एनआई एक्ट से संबंधित अभियुक्तों द्वारा गैंग बनाकर आपराधिक कृत्य किये जाने के संबंध में गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गयी। अभियुक्तों द्वारा लकवा ग्रस्त दिव्यांग विष्णु यादव को जबरन गाड़ी में बैठाकर अपने घर ले जाकर बंधक बनाया गया तथा जान से मारने का भय दिखाकर उसका आधार कार्ड ले लिया गया। इसके बाद करीब 08 बिस्वा जमीन का बैनामा करा लिया गया। उक्त संगठित गिरोह के गैंगलीडर जयप्रकाश यादव उर्फ गोलई तथा सदस्य गुड्डू यादव के विरुद्ध थाना कप्तानगंज पर मु0अ0सं0 279/2026 धारा 2(ख)(i)/3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया-कलाप निवारण अधिनियम-1986 पंजीकृत किया गया। *गिरफ्तारी का विवरण-* दिनांक 11.09.2026 को व0उ0नि0 गंगाराम बिन्द मय पुलिस टीम क्षेत्र में वांछित अभियुक्तों की तलाश में मामूर थे। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में वांछित अभियुक्त जयप्रकाश यादव उर्फ गोलई जेहरा पिपरी मोड़ पर मौजूद है। सूचना पर पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की गयी। पुलिस को देखकर अभियुक्त भागने का प्रयास करने लगा, जिसे पुलिस टीम द्वारा पकड़ लिया गया। पूछताछ में अभियुक्त ने अपना नाम जयप्रकाश यादव उर्फ गोलई पुत्र सल्टन यादव निवासी छाता का पुरा, थाना कप्तानगंज, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 53 वर्ष बताया। अभियुक्त को नियमानुसार गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर जेल भेज दिया गया। *गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-* जयप्रकाश यादव उर्फ गोलई पुत्र सल्टन यादव, निवासी छाता का पुरा, थाना कप्तानगंज, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 53 वर्ष। *पंजीकृत अभियोग-* मु0अ0सं0 279/2026 धारा 2(ख)(i)/3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया-कलाप निवारण अधिनियम-1986, थाना कप्तानगंज, जनपद आजमगढ़। *आपराधिक इतिहास-* अभियुक्त जयप्रकाश यादव उर्फ गोलई के विरुद्ध थाना कप्तानगंज, जनपद आजमगढ़ में कुल 04 अभियोग पंजीकृत हैं, जिनमें मारपीट, बलवा, गाली-गलौज, धमकी, महिला से अभद्रता, बंधक बनाने/जमीन संबंधी अपराध एवं गैंगस्टर एक्ट से संबंधित अभियोग शामिल हैं। *गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-* 1. व0उ0नि0 गंगाराम बिन्द, थाना कप्तानगंज। 2. उ0नि0 अमन तिवारी, थाना कप्तानगंज। 3. का0 लोकेश पाण्डेय, थाना कप्तानगंज। 4. का0 अप्पू कुमार, थाना कप्तानगंज।

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    दिव्यांग व्यक्ति को अगवा कर बंधक बनाने एवं जमीन का बैनामा कराने वाले गैंग पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई, 01 गिरफ्तार*
दिव्यांग व्यक्ति को अगवा कर बंधक बनाने एवं जमीन का बैनामा कराने वाले गैंग पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई, 01 गिरफ्तार*
गैंगलीडर जयप्रकाश यादव उर्फ गोलई को कप्तानगंज पुलिस ने किया गिरफ्तार*
*घटना का विवरण-*
दिनांक 10.09.2026 को थानाध्यक्ष कप्तानगंज द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों के अनुमोदन के उपरान्त थाना कप्तानगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0 41/2026 धारा 127(2), 140(1), 351(3), 352 बीएनएस व धारा 138 एनआई एक्ट से संबंधित अभियुक्तों द्वारा गैंग बनाकर आपराधिक कृत्य किये जाने के संबंध में गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गयी।
अभियुक्तों द्वारा लकवा ग्रस्त दिव्यांग विष्णु यादव को जबरन गाड़ी में बैठाकर अपने घर ले जाकर बंधक बनाया गया तथा जान से मारने का भय दिखाकर उसका आधार कार्ड ले लिया गया। इसके बाद करीब 08 बिस्वा जमीन का बैनामा करा लिया गया। उक्त संगठित गिरोह के गैंगलीडर जयप्रकाश यादव उर्फ गोलई तथा सदस्य गुड्डू यादव के विरुद्ध थाना कप्तानगंज पर मु0अ0सं0 279/2026 धारा 2(ख)(i)/3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया-कलाप निवारण अधिनियम-1986 पंजीकृत किया गया।
*गिरफ्तारी का विवरण-*
दिनांक 11.09.2026 को व0उ0नि0 गंगाराम बिन्द मय पुलिस टीम क्षेत्र में वांछित अभियुक्तों की तलाश में मामूर थे। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में वांछित अभियुक्त जयप्रकाश यादव उर्फ गोलई जेहरा पिपरी मोड़ पर मौजूद है। सूचना पर पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की गयी। पुलिस को देखकर अभियुक्त भागने का प्रयास करने लगा, जिसे पुलिस टीम द्वारा पकड़ लिया गया।
पूछताछ में अभियुक्त ने अपना नाम जयप्रकाश यादव उर्फ गोलई पुत्र सल्टन यादव निवासी छाता का पुरा, थाना कप्तानगंज, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 53 वर्ष बताया। अभियुक्त को नियमानुसार गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर जेल भेज दिया गया।
*गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-*
जयप्रकाश यादव उर्फ गोलई पुत्र सल्टन यादव, निवासी छाता का पुरा, थाना कप्तानगंज, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 53 वर्ष।
*पंजीकृत अभियोग-*
मु0अ0सं0 279/2026 धारा 2(ख)(i)/3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया-कलाप निवारण अधिनियम-1986, थाना कप्तानगंज, जनपद आजमगढ़।
*आपराधिक इतिहास-*
अभियुक्त जयप्रकाश यादव उर्फ गोलई के विरुद्ध थाना कप्तानगंज, जनपद आजमगढ़ में कुल 04 अभियोग पंजीकृत हैं, जिनमें मारपीट, बलवा, गाली-गलौज, धमकी, महिला से अभद्रता, बंधक बनाने/जमीन संबंधी अपराध एवं गैंगस्टर एक्ट से संबंधित अभियोग शामिल हैं।
*गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-*
1.	व0उ0नि0 गंगाराम बिन्द, थाना कप्तानगंज।
2.	उ0नि0 अमन तिवारी, थाना कप्तानगंज।
3.	का0 लोकेश पाण्डेय, थाना कप्तानगंज।
4.	का0 अप्पू कुमार, थाना कप्तानगंज।
    user_एसके मिश्रा
    एसके मिश्रा
    Lawyer आजमगढ़, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश•
    53 min ago
  • 𝐓𝐇𝐎𝐔𝐓𝐀𝐌.𝐒𝐀𝐍𝐃𝐄𝐄𝐏][𝐌𝐀𝐋𝐄][𝐇𝐈𝐍𝐃𝐇𝐔☆𝐑𝐞𝐥𝐢𝐠𝐢𝐨𝐧][𝐁𝐀 3𝐑𝐝 𝐘𝐞𝐚𝐫][𝐈𝐍𝐃𝐈𝐀@☆##𝐀𝐬𝐢𝐚@
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    𝐓𝐇𝐎𝐔𝐓𝐀𝐌.𝐒𝐀𝐍𝐃𝐄𝐄𝐏][𝐌𝐀𝐋𝐄][𝐇𝐈𝐍𝐃𝐇𝐔☆𝐑𝐞𝐥𝐢𝐠𝐢𝐨𝐧][𝐁𝐀 3𝐑𝐝 𝐘𝐞𝐚𝐫][𝐈𝐍𝐃𝐈𝐀@☆##𝐀𝐬𝐢𝐚@
    user_𝐒𝐀𝐍𝐃𝐄𝐄𝐏 𝐓𝐇𝐎𝐔𝐀𝐌]
    𝐒𝐀𝐍𝐃𝐄𝐄𝐏 𝐓𝐇𝐎𝐔𝐀𝐌]
    Tour operator Azamgarh, Uttar Pradesh•
    20 hrs ago
  • पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने को कौशिकी अमावस्या के अवसर पर कोलकाता के कालीघाट मंदिर में देवी काली की पूजा-अर्चना की और बाद में मंदिर के पारंपरिक भोग में भाग लिया, जिसमें मछली और बसंती पुलाव शामिल थे. यह पूरा विवाद धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा दुर्गा पूजा के दौरान बंगाली हिंदुओं से मांसाहारी भोजन का त्याग करने की अपील से उपजा है. उन्होंने दुर्गा पूजा के दौरान मांसाहारी भोजन करने वाले बंगाली हिंदुओं को पाखंडी कहा था. शास्त्री ने कहा, 'मांसाहारी भोजन की बिक्री बंद करने संदेश पश्चिम बंगाल के हर व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए और सरकार को इस मुद्दे से अवगत कराया जाना चाहिए. दुर्गा पूजा के दौरान पश्चिम बंगाल में मांस और शराब की दुकानें बंद रहनी चाहिए.'
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    पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने को कौशिकी अमावस्या के अवसर पर कोलकाता के कालीघाट मंदिर में देवी काली की पूजा-अर्चना की और बाद में मंदिर के पारंपरिक भोग में भाग लिया, जिसमें मछली और बसंती पुलाव शामिल थे. 

यह पूरा विवाद धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा दुर्गा पूजा के दौरान बंगाली हिंदुओं से मांसाहारी भोजन का त्याग करने की अपील से उपजा है. उन्होंने दुर्गा पूजा के दौरान मांसाहारी भोजन करने वाले बंगाली हिंदुओं को पाखंडी कहा था. शास्त्री ने कहा, 'मांसाहारी भोजन की बिक्री बंद करने संदेश पश्चिम बंगाल के हर व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए और सरकार को इस मुद्दे से अवगत कराया जाना चाहिए. दुर्गा पूजा के दौरान पश्चिम बंगाल में मांस और शराब की दुकानें बंद रहनी चाहिए.'
    user_News Update
    News Update
    Local News Reporter बुरहानपुर, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश•
    2 hrs ago
  • सीएम शुभेंदु ने कालीघाट मंदिर में खाई मछली पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने को कौशिकी अमावस्या के अवसर पर कोलकाता के कालीघाट मंदिर में देवी काली की पूजा-अर्चना की और बाद में मंदिर के पारंपरिक भोग में भाग लिया, जिसमें मछली और बसंती पुलाव शामिल थे. यह पूरा विवाद धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा दुर्गा पूजा के दौरान बंगाली हिंदुओं से मांसाहारी भोजन का त्याग करने की अपील से उपजा है. उन्होंने दुर्गा पूजा के दौरान मांसाहारी भोजन करने वाले बंगाली हिंदुओं को पाखंडी कहा था. शास्त्री ने कहा, 'मांसाहारी भोजन की बिक्री बंद करने संदेश पश्चिम बंगाल के हर व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए और सरकार को इस मुद्दे से अवगत कराया जाना चाहिए. दुर्गा पूजा के दौरान पश्चिम बंगाल में मांस और शराब की दुकानें बंद रहनी चाहिए.'
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    सीएम शुभेंदु ने कालीघाट 
मंदिर में खाई मछली

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने को कौशिकी अमावस्या के अवसर पर कोलकाता के कालीघाट मंदिर में देवी काली की पूजा-अर्चना की और बाद में मंदिर के पारंपरिक भोग में भाग लिया, जिसमें मछली और बसंती पुलाव शामिल थे. 

यह पूरा विवाद धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा दुर्गा पूजा के दौरान बंगाली हिंदुओं से मांसाहारी भोजन का त्याग करने की अपील से उपजा है. उन्होंने दुर्गा पूजा के दौरान मांसाहारी भोजन करने वाले बंगाली हिंदुओं को पाखंडी कहा था. शास्त्री ने कहा, 'मांसाहारी भोजन की बिक्री बंद करने संदेश पश्चिम बंगाल के हर व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए और सरकार को इस मुद्दे से अवगत कराया जाना चाहिए. दुर्गा पूजा के दौरान पश्चिम बंगाल में मांस और शराब की दुकानें बंद रहनी चाहिए.'
    user_Akash Modanwal
    Akash Modanwal
    Repoter बुरहानपुर, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश•
    2 hrs ago
  • अपराध से अर्जित 53.89 लाख की संपत्ति पर पुलिस की कार्रवाई, गैंगस्टर एक्ट के आरोपित का मकान कुर्क मऊ। अपराध से अर्जित धन से बनवाए गए मकान पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गैंगस्टर एक्ट के आरोपित मो. खालिद अंसार की करीब 53.89 लाख रुपये की संपत्ति कुर्क कर ली। यह कार्रवाई गैंगस्टर अधिनियम की धारा 14(1) के तहत की गई। पुलिस अधीक्षक कमलेश बहादुर के निर्देश पर चलाए जा रहे “अपराध से अर्जित संपत्ति पर प्रहार” अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई। अपर पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार के पर्यवेक्षण और क्षेत्राधिकारी घोसी सत्येंद्र भूषण तिवारी के निर्देशन में कोपागंज थानाध्यक्ष रोहन राकेश सिंह की टीम ने 11 सितंबर को कार्रवाई की। पुलिस के अनुसार, मो. खालिद अंसार पुत्र स्व. हाजी अंसार निवासी करीमुद्दीनपुर, घोसी के विरुद्ध थाना घोसी में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है। जिला मजिस्ट्रेट मऊ के 13 अगस्त 2026 के आदेश के अनुपालन में तहसीलदार घोसी अनीश सिंह, क्षेत्रीय लेखपाल और कानूनगो की मौजूदगी में संपत्ति कुर्क की गई। कुर्क संपत्ति मौजा वार्ड संख्या 08 करीमुद्दीनपुर दक्षिणी, भवन संख्या 0419 में स्थित 2640 वर्गफीट आवासीय क्षेत्रफल का एक मंजिला मकान है। इसकी वर्तमान अनुमानित कीमत 53,89,372 रुपये आंकी गई है।
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    अपराध से अर्जित 53.89 लाख की संपत्ति पर पुलिस की कार्रवाई, गैंगस्टर एक्ट के आरोपित का मकान कुर्क
मऊ। अपराध से अर्जित धन से बनवाए गए मकान पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गैंगस्टर एक्ट के आरोपित मो. खालिद अंसार की करीब 53.89 लाख रुपये की संपत्ति कुर्क कर ली। यह कार्रवाई गैंगस्टर अधिनियम की धारा 14(1) के तहत की गई।
पुलिस अधीक्षक कमलेश बहादुर के निर्देश पर चलाए जा रहे “अपराध से अर्जित संपत्ति पर प्रहार” अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई। अपर पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार के पर्यवेक्षण और क्षेत्राधिकारी घोसी सत्येंद्र भूषण तिवारी के निर्देशन में कोपागंज थानाध्यक्ष रोहन राकेश सिंह की टीम ने 11 सितंबर को कार्रवाई की।
पुलिस के अनुसार, मो. खालिद अंसार पुत्र स्व. हाजी अंसार निवासी करीमुद्दीनपुर, घोसी के विरुद्ध थाना घोसी में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है। जिला मजिस्ट्रेट मऊ के 13 अगस्त 2026 के आदेश के अनुपालन में तहसीलदार घोसी अनीश सिंह, क्षेत्रीय लेखपाल और कानूनगो की मौजूदगी में संपत्ति कुर्क की गई।
कुर्क संपत्ति मौजा वार्ड संख्या 08 करीमुद्दीनपुर दक्षिणी, भवन संख्या 0419 में स्थित 2640 वर्गफीट आवासीय क्षेत्रफल का एक मंजिला मकान है। इसकी वर्तमान अनुमानित कीमत 53,89,372 रुपये आंकी गई है।
    user_RISHI RAI
    RISHI RAI
    घोसी, मऊ, उत्तर प्रदेश•
    2 hrs ago
  • सवर्ण एकता मंच ने यूजीसी कानून का किया विरोध, कलेक्ट्रेट परिसर में जमकर की नारेबाजी सवर्ण एकता मंच ने यूजीसी कानून का किया विरोध, कलेक्ट्रेट परिसर में जमकर की नारेबाजी मऊ। सवर्ण एकता मंच मऊ के बैनर तले शुक्रवार को कलेक्ट्रेट परिसर स्थित धरना स्थल पर सैकड़ों सवर्ण वकीलों ने एकजुट होकर यूजीसी (UGC) के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। धरना स्थल पर उपस्थित अधिवक्ताओं और प्रदर्शनकारियों ने अपनी माँगों को लेकर केंद्र व राज्य सरकार के खिलाफ जमकर हुंकार भरी। प्रदर्शन के दौरान "सवर्ण एकता जिंदाबाद", "आरक्षण का आधार आर्थिक हो", "यूजीसी काला कानून वापस लो" और "सवर्ण आयोग का गठन करो" जैसे नारे बुलंद किए गए। इसके साथ ही अधिवक्ताओं ने अपनी नाराजगी जताते हुए योगी और मोदी सरकार के विरोध में नारेबाजी भी की। प्रदर्शन में शामिल वकीलों का कहना था कि यूजीसी के वर्तमान स्वरूप से समाज के एक वर्ग के हितों का हनन हो रहा है, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अधिवक्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि उनकी माँगों पर शीघ्र विचार नहीं किया गया और यूजीसी कानून वापस लेकर आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू करने तथा सवर्ण आयोग के गठन की दिशा में कदम नहीं उठाए गए, तो यह आंदोलन आगे और व्यापक रूप लेगा। इस दौरान मनीष सिंह, डा० विद्यासागर, चन्दन सिंह, सुरेश सिंह, मुकुन्द सिंह, दिनेश सिंह, जितेन्द्र सिंह करणी सेना, पंकज सिंह उपाध्याय, राहुल पाण्डेय, संतोष सिंह, देवेन्द्र सिंह, पवन सिंह ,अखिलेश सिंह, दिनेश सिंह प्रधान, विनोद सिंह, विनोद सिंह, कृष्ण मुरारी सिंह, राहुल सिंह, भगवान सिंह, बब्लू सिंह प्रबन्धक, मुकेश सिंह सैकड़ो यूसीजी समर्थक मौजूद रहे I
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    सवर्ण एकता मंच ने यूजीसी कानून का किया विरोध, कलेक्ट्रेट परिसर में जमकर की नारेबाजी
सवर्ण एकता मंच ने यूजीसी कानून का किया विरोध, कलेक्ट्रेट परिसर में जमकर की नारेबाजी
मऊ। सवर्ण एकता मंच मऊ के बैनर तले शुक्रवार को कलेक्ट्रेट परिसर स्थित धरना स्थल पर सैकड़ों सवर्ण वकीलों ने एकजुट होकर यूजीसी (UGC) के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया।
धरना स्थल पर उपस्थित अधिवक्ताओं और प्रदर्शनकारियों ने अपनी माँगों को लेकर केंद्र व राज्य सरकार के खिलाफ जमकर हुंकार भरी। प्रदर्शन के दौरान "सवर्ण एकता जिंदाबाद", "आरक्षण का आधार आर्थिक हो", "यूजीसी काला कानून वापस लो" और "सवर्ण आयोग का गठन करो" जैसे नारे बुलंद किए गए। इसके साथ ही अधिवक्ताओं ने अपनी नाराजगी जताते हुए योगी और मोदी सरकार के विरोध में नारेबाजी भी की।
प्रदर्शन में शामिल वकीलों का कहना था कि यूजीसी के वर्तमान स्वरूप से समाज के एक वर्ग के हितों का हनन हो रहा है, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अधिवक्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि उनकी माँगों पर शीघ्र विचार नहीं किया गया और यूजीसी कानून वापस लेकर आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू करने तथा सवर्ण आयोग के गठन की दिशा में कदम नहीं उठाए गए, तो यह आंदोलन आगे और व्यापक रूप लेगा। इस दौरान मनीष सिंह, डा० विद्यासागर, चन्दन सिंह, सुरेश सिंह, मुकुन्द सिंह, दिनेश सिंह,  जितेन्द्र सिंह करणी सेना, पंकज सिंह उपाध्याय, राहुल पाण्डेय, संतोष सिंह, देवेन्द्र सिंह, पवन सिंह ,अखिलेश सिंह, दिनेश सिंह प्रधान, विनोद सिंह, विनोद सिंह, कृष्ण मुरारी सिंह, राहुल सिंह, भगवान सिंह, बब्लू सिंह प्रबन्धक, 
मुकेश सिंह सैकड़ो यूसीजी समर्थक मौजूद रहे I
    user_Vinay Kumar Journalist
    Vinay Kumar Journalist
    Lawyer मऊ, मऊ, उत्तर प्रदेश•
    30 min ago
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    user_Pradeep Karauni Official
    Pradeep Karauni Official
    Comedy club अल्लापुर, अंबेडकर नगर, उत्तर प्रदेश•
    58 min ago
  • *शादी के नाम पर ठगी करने वाले अन्तर्जनपदीय गिरोह का पर्दाफाश, 07 गिरफ्तार* *19,650 रुपये नगद, सोने-चांदी के आभूषण, कपड़े व घटना में प्रयुक्त 02 मोटरसाइकिल बरामद* *घटना का विवरण-* दिनांक 09.09.2026 को वादी रामबिलाश पुत्र मोती निवासी ग्राम छिबरामऊ, थाना बिलग्राम, जनपद हरदोई द्वारा थाना बरदह पर सूचना दी गयी कि उसके पुत्र राजकुमार की शादी कराने के लिए व्हाट्सऐप के माध्यम से लड़की का फोटो भेजकर उसे बंधवा महादेव मंदिर बुलाया गया था। मंदिर पर राजकुमार की उक्त लड़की से शादी करायी गयी तथा शादी के दौरान लड़की को नाक की कील एवं 80,000 रुपये नगद दिये गये। शादी के बाद लड़का लड़की को लेकर घर जा रहा था, तभी बंधवा मोड़ के पास लड़की के कथित पिता, भाई एवं मनोज द्वारा लड़के को गाड़ी से उतारकर लड़की एवं रुपये लेकर फरार हो गये। इस संबंध में थाना बरदह पर मु0अ0सं0 301/2026 धारा 319(2), 318(4) बीएनएस पंजीकृत किया गया। *पुलिस की कार्रवाई-* दिनांक 11.09.2026 को उ0नि0 मनीष सिंह मय पुलिस टीम को मुखबिर से सूचना मिली कि उक्त घटना में शामिल अभियुक्त कोदहरा चौराहा पर एकत्र होकर कहीं भागने की फिराक में हैं। सूचना पर पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी कर दो मोटरसाइकिलों के पास मौजूद पांच पुरुष एवं दो महिलाओं को गिरफ्तार किया गया। तलाशी में नगदी, मोबाइल फोन, आभूषण एवं कपड़े बरामद हुए। *पूछताछ में हुआ गिरोह का खुलासा-* पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया कि वे संगठित रूप से शादी के नाम पर ठगी करते थे। ऐसे लोगों की तलाश की जाती थी जिनकी शादी नहीं हो रही होती थी। महिला सदस्य को दुल्हन बनाकर उसका फोटो दिखाकर शादी तय की जाती थी। मंदिर में शादी के दौरान गिरोह के अन्य सदस्य लड़की के पिता, भाई एवं रिश्तेदार बनकर लड़के पक्ष का विश्वास जीतते थे। शादी के बाद रुपये, आभूषण एवं कपड़े प्राप्त कर लड़के पक्ष को विवाद एवं फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर वहां से भगा देते थे तथा सामान को आपस में बांट लेते थे। पूछताछ में प्रकाश में आया कि उक्त घटना में महिला दुल्हन बनी थी, जबकि बजरंगी बिन्द एवं बहादुर उर्फ राजू ने दुल्हन के भाई तथा राजन विश्वकर्मा ने दुल्हन के पिता की भूमिका निभायी थी। रामबिलाश एवं जय किशन उर्फ अजीत दुल्हन के रिश्तेदार बनकर शादी में शामिल हुए थे। *गिरफ्तार अभियुक्त-* 1. बजरंगी बिन्द पुत्र नन्दलाल बिन्द, निवासी ग्राम मलहज, थाना शाहगंज, जनपद जौनपुर। 2. राजन विश्वकर्मा पुत्र रामचन्दर विश्वकर्मा, निवासी रोचनपुर, थाना सराय ख्वाजा, जनपद जौनपुर। 3. बहादुर उर्फ राजू पुत्र झूलन राम, निवासी ग्राम जमालपुर, थाना सराय ख्वाजा, जनपद जौनपुर। 4. रामबिलाश पुत्र रामनरेश, निवासी ग्राम मलहज, थाना शाहगंज, जनपद आजमगढ़। 5. जय किशन उर्फ अजीत पुत्र इन्द्रराज, निवासी पाण्डेय उर्फ पुरुषोत्तम, थाना लाइन बाजार, जनपद जौनपुर। 6. महिला (काल्पनिक नाम) पत्नी शिवकुमार, निवासी ग्राम समोधीपुर, थाना गौरा बादशाहपुर, जनपद जौनपुर। 7. माधुरी पत्नी रिंकू, निवासी ग्राम जासोपुर, थाना सराय ख्वाजा, जनपद जौनपुर। *बरामदगी-* 19,650 रुपये नगद, एक जोड़ी पायल, मंगलसूत्र, एक जोड़ी कान के झुमके, नाक की कील, सिन्दूर की डिब्बी, दो साड़ी, पैंट-शर्ट का कपड़ा तथा घटना में प्रयुक्त 02 मोटरसाइकिल बरामद हुई हैं। *आपराधिक इतिहास-* अभियुक्त बजरंगी बिन्द के विरुद्ध जनपद जौनपुर, देवरिया एवं आजमगढ़ में ठगी, धोखाधड़ी, गैंगेस्टर एक्ट सहित 05 अभियोग तथा अभियुक्त जय किशन उर्फ अजीत के विरुद्ध जनपद जौनपुर एवं आजमगढ़ में 04 अभियोग पंजीकृत हैं। *पंजीकृत अभियोग-* मु0अ0सं0 301/2026 धारा 319(2), 318(4), 111(2)(II), 317(4), 115(2), 351(3), 352 बीएनएस, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़। *पुलिस टीम-* उ0नि0 मनीष सिंह, हे0का0 उपेन्द्र कुमार, का0 सतिभान सिंह, का0 विद्याकान्त, का0 ललित सरोज, रि0आ0 मुकेश यादव, रि0आ0 योगेश कुमार दुबे एवं रि0म0आ0 रिद्धिमा, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़।
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    *शादी के नाम पर ठगी करने वाले अन्तर्जनपदीय गिरोह का पर्दाफाश, 07 गिरफ्तार*
*19,650 रुपये नगद, सोने-चांदी के आभूषण, कपड़े व घटना में प्रयुक्त 02 मोटरसाइकिल बरामद*
*घटना का विवरण-*
दिनांक 09.09.2026 को वादी रामबिलाश पुत्र मोती निवासी ग्राम छिबरामऊ, थाना बिलग्राम, जनपद हरदोई द्वारा थाना बरदह पर सूचना दी गयी कि उसके पुत्र राजकुमार की शादी कराने के लिए व्हाट्सऐप के माध्यम से लड़की का फोटो भेजकर उसे बंधवा महादेव मंदिर बुलाया गया था। मंदिर पर राजकुमार की उक्त लड़की से शादी करायी गयी तथा शादी के दौरान लड़की को नाक की कील एवं 80,000 रुपये नगद दिये गये। शादी के बाद लड़का लड़की को लेकर घर जा रहा था, तभी बंधवा मोड़ के पास लड़की के कथित पिता, भाई एवं मनोज द्वारा लड़के को गाड़ी से उतारकर लड़की एवं रुपये लेकर फरार हो गये।
इस संबंध में थाना बरदह पर मु0अ0सं0 301/2026 धारा 319(2), 318(4) बीएनएस पंजीकृत किया गया।
*पुलिस की कार्रवाई-*
दिनांक 11.09.2026 को उ0नि0 मनीष सिंह मय पुलिस टीम को मुखबिर से सूचना मिली कि उक्त घटना में शामिल अभियुक्त कोदहरा चौराहा पर एकत्र होकर कहीं भागने की फिराक में हैं। सूचना पर पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी कर दो मोटरसाइकिलों के पास मौजूद पांच पुरुष एवं दो महिलाओं को गिरफ्तार किया गया। तलाशी में नगदी, मोबाइल फोन, आभूषण एवं कपड़े बरामद हुए।
*पूछताछ में हुआ गिरोह का खुलासा-*
पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया कि वे संगठित रूप से शादी के नाम पर ठगी करते थे। ऐसे लोगों की तलाश की जाती थी जिनकी शादी नहीं हो रही होती थी। महिला सदस्य को दुल्हन बनाकर उसका फोटो दिखाकर शादी तय की जाती थी। मंदिर में शादी के दौरान गिरोह के अन्य सदस्य लड़की के पिता, भाई एवं रिश्तेदार बनकर लड़के पक्ष का विश्वास जीतते थे। शादी के बाद रुपये, आभूषण एवं कपड़े प्राप्त कर लड़के पक्ष को विवाद एवं फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर वहां से भगा देते थे तथा सामान को आपस में बांट लेते थे।
पूछताछ में प्रकाश में आया कि उक्त घटना में महिला दुल्हन बनी थी, जबकि बजरंगी बिन्द एवं बहादुर उर्फ राजू ने दुल्हन के भाई तथा राजन विश्वकर्मा ने दुल्हन के पिता की भूमिका निभायी थी। रामबिलाश एवं जय किशन उर्फ अजीत दुल्हन के रिश्तेदार बनकर शादी में शामिल हुए थे।
*गिरफ्तार अभियुक्त-*
1. बजरंगी बिन्द पुत्र नन्दलाल बिन्द, निवासी ग्राम मलहज, थाना शाहगंज, जनपद जौनपुर।
2. राजन विश्वकर्मा पुत्र रामचन्दर विश्वकर्मा, निवासी रोचनपुर, थाना सराय ख्वाजा, जनपद जौनपुर।
3. बहादुर उर्फ राजू पुत्र झूलन राम, निवासी ग्राम जमालपुर, थाना सराय ख्वाजा, जनपद जौनपुर।
4. रामबिलाश पुत्र रामनरेश, निवासी ग्राम मलहज, थाना शाहगंज, जनपद आजमगढ़।
5. जय किशन उर्फ अजीत पुत्र इन्द्रराज, निवासी पाण्डेय उर्फ पुरुषोत्तम, थाना लाइन बाजार, जनपद जौनपुर।
6. महिला (काल्पनिक नाम) पत्नी शिवकुमार, निवासी ग्राम समोधीपुर, थाना गौरा बादशाहपुर, जनपद जौनपुर।
7. माधुरी पत्नी रिंकू, निवासी ग्राम जासोपुर, थाना सराय ख्वाजा, जनपद जौनपुर।
*बरामदगी-*
19,650 रुपये नगद, एक जोड़ी पायल, मंगलसूत्र, एक जोड़ी कान के झुमके, नाक की कील, सिन्दूर की डिब्बी, दो साड़ी, पैंट-शर्ट का कपड़ा तथा घटना में प्रयुक्त 02 मोटरसाइकिल बरामद हुई हैं।
*आपराधिक इतिहास-*
अभियुक्त बजरंगी बिन्द के विरुद्ध जनपद जौनपुर, देवरिया एवं आजमगढ़ में ठगी, धोखाधड़ी, गैंगेस्टर एक्ट सहित 05 अभियोग तथा अभियुक्त जय किशन उर्फ अजीत के विरुद्ध जनपद जौनपुर एवं आजमगढ़ में 04 अभियोग पंजीकृत हैं।
*पंजीकृत अभियोग-*
मु0अ0सं0 301/2026 धारा 319(2), 318(4), 111(2)(II), 317(4), 115(2), 351(3), 352 बीएनएस, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़।
*पुलिस टीम-*
उ0नि0 मनीष सिंह, हे0का0 उपेन्द्र कुमार, का0 सतिभान सिंह, का0 विद्याकान्त, का0 ललित सरोज, रि0आ0 मुकेश यादव, रि0आ0 योगेश कुमार दुबे एवं रि0म0आ0 रिद्धिमा, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़।
    user_एसके मिश्रा
    एसके मिश्रा
    Lawyer आजमगढ़, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश•
    55 min ago
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